परिपत्र सं. 8/2019 : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क(4)(ख) के अंतर्गत "कोष प्रबंधक" की परिभाषा से संबंधित स्पष्टीकरण
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 8/2019
परिपत्र की तिथि
10/05/2019
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/05/2019
परिपत्र सं. 8
एफ.नं. 500/182/2018-एफटीएंडटीआर-V/880
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
विदेशी कर व कर अनुसंधान-II
एफटी एंड टीआर-V प्रभाग
नर्इ दिल्ली, दिनांक 10.05.2019
विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क(4)(ख) के अंतर्गत "कोष प्रबंधक" की परिभाषा से संबंधित स्पष्टीकरण
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क(4)(ख) के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुयल फंड) नियामक, 1996 के अनुसार अनुमोदित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) को शामिल करने के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है।
2. सेबी के साथ विचार-विमर्श कर बोर्ड द्वारा मामले की जांच की गर्इ है। सेबी ने निर्दिष्ट किया है कि एएमसी म्युचुयल फंड के कोष प्रबंधन की गतिविधि में संलग्न है और इसलिए इसके अर्थ है कि एक कोष प्रबंधक आयकर अधिनियम की धारा 9क के अंतर्गत लाभ के योग्य है। इसलिए, एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 9क(4)(ख) में वाक्य "कोष प्रबंधक" में एएमसी शामिल है जिसे सेबी (म्युचुयल फंड) नियामक, 1996 के अंतर्गत सेबी द्वारा अनुमोदित किया गया है। एक अधिसूचना (सं. 27/2019 दिनांक 20 मार्च 2019) को आयकर अधिनियम की धारा 9क(9)(ड़) में "निर्दिष्ट नियामक" की परिभाषा में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्युचुयल फंड) नियामक, 1996 को शामिल करने के लिए पहले ही जारी किया जा चुका है।
(सुभाष जांगला)
अवर सचिव (एफटीएंडटीआर-V)
सेवा में,
(क) राजस्व सचिव
(ख) अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य और अन्य सभी अधिकारी
(ग) आयुक्त (मीडिया व तकनीकी नीति) और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी
(घ) अपर आयकर महानिदेशक (पीआर, पीपी व ओएल)
(ड़) सीबीडीटी का आर्इटीसीसी प्रभाग (3 प्रतियां)
(च) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए एडीजी (पद्धति)-IV
(छ) आर्इआरएस अधिकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ
(ज) राजस्व विभाग का हिंदी प्रभाग हिंदी अनुवाद के लिए
(झ) गार्ड फाइल
(सुभाष जांगला)
अवर सचिव (एफटीएंडटीआर-V)

