आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 08/2017

परिपत्र की तिथि

23/02/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/02/2017

परिपत्र सं. 08/2017

2017 की परिपत्र सं. 08

 

एफ.नं. 142/11/2015-टीपीएल

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

****

दिनांक 23 फरवरी, 2017

 

विषय : एक भारतीय कंपनी को छोड़कर एक कंपनी के प्रभावी प्रबंधन के स्थान (पीओर्इएम) के निर्धारण के लिए स्पष्टीकरण

 

एक भारतीय कंपनी को छोड़कर एक कंपनी की आवासीय स्थिति का निर्णय करने के लिए पीओर्इएम की संकल्पना वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा प्रारंभ की गर्इ थी। आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 6 की उप-धारा (3) के वाक्यांश (ii) का मौजूदा प्रावधान 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2017-18 और उसके बाद के वर्षों के लिए लागू होंगे। एक कंपनी के पीओर्इएम को निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देश सिद्धांत 24 जनवरी, 2017 की परिपत्र सं. 6 की 2017 द्वारा जारी किए गए थे। पीओर्इएम दिशानिर्देश पर प्रेस विज्ञप्ति ने 24 जनवरी, 2017 को निर्दिष्ट किया है कि पीओर्इएम दिशानिर्देश एक वित्त वर्ष में रू. 50 करोड़ या उससे कम की कुल प्राप्ति या करोबार वाली एक कंपनी के लिए लागू नहीं होगा।

2. उक्त को देखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के वाक्यांश (ii) का मौजूदा प्रावधान एक वित्त वर्ष में रू. 50 करोड़ या उससे कम की कुल प्राप्ति या करोबार वाली एक कंपनी के लिए लागू नहीं होगा।

 

(राजेश कुमार केडिया)

निदेशक (कर नीति व विधि)

 

निम्न को प्रति :

 

  1. अध्यक्ष, सदस्य तथा अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारी

  2. राजस्व सचिव का पीएस

  3. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त व समस्त आयकर महानिदेशक, उनके क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारियों के ध्यान में लाने के लिए अनुरोध के साथ

  4. प्रमुख आयकर महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर

  5. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)/प्रधान आयकर महानिदेशक (सर्तकता), प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशा.)/प्रधान आयकर महानिदेशक(एलएंडआर)

  6. एडीजी (पीआर, पीआर्इ व ओएल), मयूर भवन, नर्इ दिल्ली, सामान्य मेलिंग सूची के अनुसार परिपत्र के लिए तथा त्रैमासिक कर बुलेटिन में मुद्रण के लिए (100 प्रतियाँ)

  7. सी एंड एजी, नई दिल्ली

  8. www.incometaxindia.gov.in के लिए वेब मैनेजर व पब्लिक डोमेन पर चस्पा करने के लिए

  9 www.irsofficersonline पर अपलोडिंग के लिए डाटा बेस प्रकोष्ठ

10. गार्ड फाइल

 

निदेशक (कर नीति व विधि)