परिपत्र सं. 7/2019 : आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 7/2019
परिपत्र की तिथि
08/04/2019
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/04/2019
परिपत्र सं. 7/2019
एफ.नं. 370142/17/2018-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
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नर्इ दिल्ली, 8 अप्रैल, 2019
आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश
जीएसआर 1217 (र्इ) दिनांक दिसंबर, 18, 2018 में अधिसूचना के माध्यम से, आय-कर नियम, 1962 (नियम) के नियम 10घख के उप-नियम (4) को यह बताने के लिए 18 दिसंबर, 2018 को मुहैया कराने के लिए संशोधित किया गया कि उस उप-धारा में संदर्भित घटक इकार्इ द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 286 की उप-धारा (4) के अंतर्गत रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए अवधि लेखांकन प्रतिवेदी वर्ष की समाप्ति से बारह महीने होगी।
1.1 आगे यह मुहैया कराया जाता है कि यदि घटक उद्यम की मूल कंपनी उस देश या क्षेत्र में निवासित हो जहां देश या क्षेत्र की प्रणालीगत गलती हो और ऐसी गलती ऐसे घटक उद्यम को बतार्इ गर्इ हो तो रिपोर्ट को जमा करने की अवधि उस महीनें के समाप्त होने से छह महीने होगी जिसमें ऐसी प्रणालीगत गलती बतार्इ गर्इ हो।
2. एक समय के उपाय के तौर पर परिपत्र सं. 9/2018 दिनांक 26 दिसंबर, 2018 के द्वारा 31 मार्च, 2018 तक नियमों के नियम 10घख के उप-नियम (4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 286 की उप-धारा (4) के अंतर्गत रिपोर्ट की प्रस्तुति की अनिवार्यता के अनुपालन में हो रही कठिनार्इ के संबंध में प्रतिनिधित्व की प्राप्ति पर 28 फरवरी, 2018 को समाप्त होने वाले प्रतिवेदी लेखांकन वर्ष के संबंध में कथित उप-धारा के वाक्यांश (क) या (कक) के अंतर्गत संदर्भित घटक उद्यम द्वारा कथित रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए अवधि को 31 मार्च, 2019 तक बढ़ाया गया था।
3. अधिनियम की धारा 286 की उप-धारा (2) में संदर्भित रिपोर्ट के तरीके के आदान-प्रदान के लिए मुहैया कराया गया समझौता 27 मार्च, 2019 को भारत और अमेरिका द्वारा किया गया है। हालांकि, समझौता और विनिमय तंत्र केवल तभी अस्तित्व में आएगा जब दोनों देश एक दूसरे को विनिमय जो की किया जा रहा है, की सभी आंतरिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बारे में अधिसूचित करेंगे
3.1 चूंकि भारत में अधिनियम की धारा 286 की उप-धारा (4) के वाक्यांश (क) या (कक) के अंतर्गत संदर्भित घटक उद्यम द्वारा रिपोर्ट का दाखिलीकरण सूचित किए जाने वाले प्रतिवेदी वर्ष की अंतिम तिथि से बारह महीनों को पूरा करने पर रोकी गर्इ है और परिपत्र 9/2018 द्वारा भारत और अमेरिका के बीच विनिमय तंत्र की परिणामी गैर-सक्रियता और समझौते की गैर-अधिसूचना के कारण 28 फरवरी, 2018 की समाप्ति तक प्रतिवेदी लेखांकन वर्ष के संबंध में 31 मार्च, 2019 तक रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए अवधि को बढ़ाया गया है, कथित रिपोर्ट ऐसी घटक उद्यम द्वारा दाखिल की जानी चाहिए जिसका मूल उद्यम अमेरिका में हो और जिसके प्रतिवेदी लेखांकन वर्ष 28 फरवरी, 2018 के बाद समाप्त होते हो
4. उक्त को देखते हुए, कथित उप-धारा के वाक्यांश (क) या (कक) के अंतर्गत संदर्भित घटक उद्यमों, जिनके मूल उद्यम अमेरिका में है, द्वारा नियमों के नियम 10घख के उप-नियम (4) के साथ पठित धारा 286 की उप-धारा (4) के अंतर्गत रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में हो की जा रही वास्तविक कठिनार्इयों को दूर करने के लिए बोर्ड ने अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 29 अप्रैल, 2018 को समाप्त होने वाले लेखांकन वर्ष की सूचना के संबंध में ऐसे घटक उद्यम द्वारा कथित रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए अवधि को 30 अप्रैल 2019 तक बढ़ाया गया है।
(राजेश कुमार केडिया)
निदेशक, भारत सरकार
निम्न को प्रति :
1. एफएम का पीएस/ओएसडी/एमओएस (एफ) का पीएस/ओएसडी
2. सचिव (राजस्व) का पीएस
3. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी
4. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
5. सीबीडीटी के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव
6. आयकर निदेशालय (आरएसपीएंडपीआर)/पद्धति, नर्इ दिल्ली
7. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (30 प्रतियां)
8. जेएस व कानूनी सलाहकार, कानून व न्याय मंत्रालय, नर्इ दिल्ली
9. भारतीय सनदी लेखागार संस्थान
10. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
11. आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय

