परिपत्र सं. 7/2018 : निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए प्रपत्र सं. 10 और प्रपत्र सं. 9क को दाखिल करने में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत देरी के लिए माफी
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 7/2018
परिपत्र की तिथि
20/12/2018
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/12/2018
परिपत्र सं. 7/2018
एफ.नं. 197/55/2018-आर्इटीए-I
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली,
20 दिसंबर, 2018
विषय : निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए प्रपत्र सं. 10 और प्रपत्र सं. 9क को दाखिल करने में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत देरी के लिए माफी
आयकर अधिनियम, 1961 (तत्पश्चात् अधिनियम) की धारा 11 के प्रावधान के अंतर्गत ऐसे न्यास के अंतर्गत संघटित संपत्ति से प्राप्त आय के संबंध में न्यास या संस्थान को छूट देने के लिए पहली शर्त यह है कि न्यास के अंतर्गत संघटित संपत्ति से प्राप्त आय भारत में धर्मांर्थ उद्देश्यों के लिए प्रयोग होनी चाहिए। जहां ऐसी आय पिछले वर्ष के दौरान प्रयोग न की जा सकी हो तो धारा में दी गर्इ विभिन्न शर्तों के अनुसार ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रयोग और संचित किया जाना चाहिए।
2. वित्त अधिनियम, 2015 प्रभावी तिथि 01.04.2016 (निर्धारण वर्ष 2016-17) से अधिनियम की धारा 11 और धारा 13 को संशोधित किया है। परिणामस्वरूप, आयकर नियम, 1962 (तत्पश्चात् नियम) को आयकर (पहला संशोधन), नियम, 2016 के भी द्वारा संशोधित किया गया था। नियमों के नियम 17 के साथ पठित अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार जहां आय का 15 प्रतिशत न्यास या संस्थान द्वारा अस्पष्ट रूप से संचित किया जा सकता है, आय का 85 प्रतिशत शर्तों के अनुसार अधिक से अधिक 5 वर्षों की अवधि के लिए ही संचित किया जा सकता है, अन्य विषयों के साथ-साथ, कि ऐसा व्यक्ति अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट देय तिथि के अंदर निर्धारण अधिकारी को इलैक्ट्रानिक रूप से निर्धारित प्रपत्र सं. 10 को जमा कर सकता है।
3. आगे, जहां न्यास के अंतर्गत संघटित संपत्ति से आय और धार्मिक उद्देश्यों या धर्मांर्थ उद्देश्यों के लिए प्रयोग आय इस कारण से पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त आय के 85 प्रतिशत से कम रहती है कि उस वर्ष के दौरान आय प्राप्त नहीं हो पार्इ है या किसी अन्य कारण से प्राप्त नहीं हो पार्इ है तो आय की विवरणी की प्रस्तुति की देय तिथि को या उससे पहले न्यास/संस्थान द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से प्रपत्र सं. 9क में जमा करने का विकल्प चुन कर ऐसी आय धर्मांर्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाएगी के तौर पर समझी जाएगी।
4. बोर्ड/क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा प्रतिनिधित्व यह निर्दिष्ट करते हुए प्राप्त हुआ है कि प्रपत्र सं. 9क और प्रपत्र सं. 10 को निर्धारण वर्ष 2016-17, जो इन प्रपत्रों के र्इ-दाखिलीकरण का पहला वर्ष था, के लिए निर्दिष्ट समय के अंदर दाखिल नहीं किया जा सका है। यह अनुरोध किया गया है कि निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए प्रपत्र सं. 9क और प्रपत्र सं. 10 के दाखिलीकरण की देरी अधिनियम की धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत माफ की जा सकती है।
5. तद्नुसार, इस संबंध में जारी पूर्व परिपत्र/निर्देश की अधिरचना, अधिनियम की धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने और देरी को माफ करने के लिए न्यास द्वारा दाखिल आवेदनों के जल्द निपटान को देखते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निर्धारण वर्ष 2016-17 के संदर्भ में प्रपत्र सं. 9क और प्रपत्र सं. 10 में उन मामलों में विलंबित आवेदनों को जमा करने के लिए आयकर आयुक्त को प्राधिकृत करता है जहां प्रपत्र सं. 9क और प्रपत्र सं 10 अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत दिए गए समय की समाप्ति के बाद दाखिल किया गया हो।
6. आयुक्त, प्रपत्र सं. 9क और प्रपत्र सं. 10 में विलंबित आवेदनों ग्रहण करने के दौरान, अपने आप को संतुष्ट करेगा कि निर्धारिती को नियत समय के अंदर प्रपत्र सं. 9क और प्रपत्र सं. 10 में उचित कारणों द्वारा आवेदनों को दाखिल करने से रोका गया था। आगे, प्रपत्र सं. 10 के संदर्भ में आयुक्त अपने आप को संतुष्ट करेगा कि संचित या पृथक राशि अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (5) में निर्दिष्ट विधियों या एक या एक से अधिक प्रपत्र में से किसी में जमा या निवेशित की गर्इ है।
(विनय शील गौतम)
अवर सचिव, भारत सरकार
1. एफएम हेतु पीएस/एफएम हेतु ओएसडी/एमओएस (आर) हेतु पीएस/एमओएस (आर) हेतु ओएसडी
2. सचिव (राजस्व) हेतु पीपीएस
3. अध्यक्ष, सदस्य और अवर सचिव और उससे ऊपर के पद के सीबीडीटी मे अन्य समस्त अधिकारी
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) - अपने क्षेत्रों/प्रभारों मे समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
5. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
6. अपर महानिदेशक (पीआर व पीपी), नर्इ दिल्ली
7. सीबीडीटी का आर्इटीसीसी प्रभाग
8. www.irsofficersonline.gov.in पर इसे चस्पा करने के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ
9. एडीजी (एस)-IV/वेब मैनेजर www.irsofficersonline.gov.in पर चस्पा करने के लिए
10. गार्ड फाइल

