आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 6/2020

परिपत्र की तिथि

19/02/2020

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

19/02/2020

परिपत्र सं. 6/2020

परिपत्र सं. 6/2020

 

एफ.नं. 197/55/2018-आईटीए-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

*****

 

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2020

 

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 और प्रपत्र सं. 9क और प्रपत्र सं. 10 के लिए आय की विवरणी को दाखिल करने की निर्धारित अवधि में विस्तार- संबंधी

 

निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए धार्मिक संस्थानों को आय की विवरणी को दाखिल करने में हो रही परेशानी के कारण निर्धारित अवधि में विस्तार के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। बोर्ड ने प्रपत्र 9क और प्रपत्र 10 को देरी से जमा आवेदनों को स्वीकृत करने के लिए आयकर आयुक्त को प्राधिकृत करते हुए और आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत योग्यता के आधार पर निर्धारित अवधि को बढ़ाने संबंधी निर्णय लेने के लिए परिपत्र जारी किया है। हालांकि, उन मामलों में जहां कर विवरणियों को अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत निर्धारित नियत तिथि के बाद भी दाखिल किया गया हो तो आयुक्तों द्वारा प्रपत्र 9क व प्रपत्र 10 को दाखिल करने की निर्धारित अवधि में विस्तार भी निर्धारिती के लिए किसी प्रकार का मददगार नहीं है चूंकि प्रभावी तिथि 01.04.2016 द्वारा शामिल अधिनियम की धारा 13(9) प्रपत्र 9क/प्रपत्र 10 को दाखिल और नियत तिथि से पहले आय की विवरणी को दाखिल करने की दोगुनी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।

2. तद्नुसार, इस संबंध में जारी पूर्व परिपत्रों को जारी रखते हुए, निर्धारिती की परेशानियों को दूर करने को देखते हुए और अधिनियम की धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्णय लिया है कि जहां प्रपत्र 9क और प्रपत्र 10 को दाखिल हुए निर्धारित अवधि में विस्तार का आवेदन किया जा चुका हो और आय को संबंधित निर्धारण वर्ष यानी निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के 31 मार्च को या उससे पहले दाखिल किया जा चुका हो तो आयकर आयुक्त (छूट) को अधिनियम की धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत आय की विवरणी को दाखिल करने की निर्धारित अवधि में विस्तार के लिए ऐसे विलंबित आवेदन को स्वीकृत करने और योग्यता के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।

3. निर्धारित अवधि में विस्तार के लिए अन्य सभी आवेदन जो ऊपर निर्दिष्ट नहीं है, के लिए अधिनियम की धारा 119(2)(ख) की क्षमा का अधिकार मौजूदा नियम और प्रथाओं के अनुसार संबंधित प्राधिकारियों के पास रहेगा।

 

 

(गुलजार अहमद वानी)

अवर सचिव (आईटीए-I)

 

 

  1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (आर) का पीएस/एमओएस (आर) का ओएसडी

  2. सचिव (वित्त)/(राजस्व) का पीपीएस

  3. अध्यक्ष, सदस्य और अवर सचिव और उससे ऊपर के पद के सीबीडीटी में अन्य समस्त अधिकारी

  4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ

  5. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)

  6. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता

  7. अपर महानिदेशक (पीआर व पीपी), नई दिल्ली

  8. सीबीडीटी का आईटीसीसी प्रभाग

  9. www.irsofficersonline.gov.in पर इसे चस्पा करने के लिए डाटाबेस प्रकोष्ठ

10. आयकर निदेशालय (एस)-IV/वेब मैनेजर www.incometaxindia.gov.in पर चस्पा करने के लिए

11. गार्ड फाइल

 

(गुलजार अहमद वानी)

अवर सचिव (आईटीए-I)