परिपत्र सं. 5/2022 : आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 35(1)(ii)/(iiक)/(iii) के अंतर्गत मंजूरी के लिए प्रपत्र सं. 3गच में आवेदन को इलैक्ट्रॉनिक तौर पर दाखिल की अनिवार्यता से छूट
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 5/2022
परिपत्र की तिथि
16/03/2022
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/03/2022
परिपत्र सं. 5/2022
एफ.नं. 225/54/2022/आईटीए-II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
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नई दिल्ली, दिनांक : 16 मार्च, 2022
विषय : आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 35(1)(ii)/(iiक)/(iii) के अंतर्गत मंजूरी के लिए प्रपत्र सं. 3गच में आवेदन को इलैक्ट्रॉनिक तौर पर दाखिल की अनिवार्यता से छूट
1- प्रपत्र सं. 3गच जो आयकर नियम, 1962 प्रभावी तिथि 01.04.2021 के नियम 5ग(1क) और नियम 5च(2)(कक) में नियत है, को इलैक्ट्रानिक तौर पर दाखिल करने में आ रही परेशानियों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), अधिनियम की धारा 119(1) के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित छूट देता है :
(i) अधिनियम की धारा 35(1)(ii)/(iiक)/(iii) के अंतर्गत मंजूरी की मांग करने वाले आवेदक इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से लेकर निम्न अवधि के दौरान प्रपत्र सं. 3गच को वास्तविक तौर पर आवेदन कर सकते हैं :
(क) 30 सितंबर 2022; या
(ख) ई-दाखिलीकरण वेबसाइट पर इलैक्ट्रानिक तौर पर दाखिलीकरण के लिए प्रपत्र सं. 3गच की उपलब्धता की तिथि तक
जो भी पहले हो।
2- इसे अध्यक्ष, सीबीडीटी की मंजूरी से जारी किया जा रहा है।
(रविंद्र मैनी)
निदेशक, भारत सरकार
निम्न को प्रति :
1. एफएम का पीएस/एमओएस (एफ) का पीएस
2. राजस्व सचिव का पीएस
3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) व सीबीडीटी मे सभी सदस्य
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक
5. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
6. सीबीडीटी के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव
7. वेबमैनेजर, आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर आदेश को जारी करने के अनुरोध के साथ
8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता विस्तृत तौर पर प्रसारित करने के अनुरोध के साथ
9. जेसीआईटी, irsofficersonline पर चस्पा करने के लिए डेटाबेस सेल
10. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली
11. सभी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स
12. गार्ड फाइल
(रविंद्र मैनी)
निदेशक, भारत सरकार

