परिपत्र सं. 5/2021 : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 5/2021
परिपत्र की तिथि
25/03/2021
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/03/2021
परिपत्र सं. 05/2021
एफ.नं. 370142/9/2018-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
टीपीएल प्रभाग
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नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च, 2021
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश
आयकर नियम, 1962 (नियम) के नियम 6छ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 44कख प्रपत्र सं. 3गघ में निर्धारित ब्यौरों के साथ कर अंकेक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करती है। मौजूदा प्रपत्र सं. 3गघ को प्रभावी तिथि 20 अगस्त, 2018 से अधिसूचना सं. जीएसआर 666(ई) दिनांक 20 जुलाई, 2018 के द्वारा संशोधित किया गया था। हालांकि, कर अंकेक्षण रिपोर्ट के वाक्यांश 30ग और वाक्यांश 44 के अंतर्गत रिर्पोटिंग को परिपत्र सं. 6/2018 दिनांक 17.08.2018 के द्वारा 31 मार्च, 2019 तक निलंबित रखा गया है जिसे परिपत्र सं. 9/2019 के द्वारा बाद में 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाया गया था। परिपत्र सं. 10/2020 दिनांक 24.04.2020 के द्वारा इसे 31 मार्च, 2021 तक और बढ़़ाया गया था।
देशभर में कोविड-19 महामारी के कारण मौजूदा स्थिति को देखते हुए, बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है कि कर अंकेक्षण रिपोर्ट के वाक्यांश 30ग और वाक्यांश 44 के अंतर्गत रिर्पोटिंग को 31 मार्च, 2022 तक निलंबित रखा जाएगा।
(अंकित जैन)
अवर सचिव (टीपीएल)-III
निम्न को प्रति :
1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (एफ) का पीएस/एमओएस (एफ) का ओएसडी
2. सचिव (राजस्व) का पीएस
3. अध्यक्ष, सीबीडीटी
4. सभी सदस्य, सीबीडीटी
5. समस्त प्रधान आयकर महानिदेशक/प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
6. समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
7. सीबीडीटी के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव
8. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (30 प्रतियां)
9. जेएस व कानूनी सलाहकार, कानून व न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
10. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान
11. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
12. आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय
13. जेसीआईटी (डाटाबेस प्रकोष्ठ) विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए
अवर सचिव (टीपीएल)-III

