परिपत्र: सं 481, 20-02-1987 दिनांकित : परिपत्र: सं 481, 20-02-1987 दिनांकित
परिपत्र सं.
परिपत्र: सं 481, 20-02-1987 दिनांकित
परिपत्र की तिथि
20/02/1987
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/02/1987
[परिपत्र सं द्वारा छोड़े गए. 603, दिनांक 1991/06/06]
के बारे में भारत स्पष्टीकरण में मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में उपचार पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति.
परिपत्र संख्या: 481, 20-2-1987 [एफ दिनांक सं 200/14/86-IT (एआई)]
पाठ:
विषय: के बारे में भारत स्पष्टीकरण में मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में उपचार पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति.
यह निर्धारित किया गया था, जिसमें ध्यान 31-12-1985 को अपील बोर्ड के परिपत्र सं 445 (एफ नहीं 200/177/84-IT (एआई)), * करने के लिए आमंत्रित किया है कि चिकित्सा खर्च के नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति ऐसे आपरेशन शुल्क, hopitalisation शुल्क और वास्तव में एक मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में चिकित्सा उपचार पर कर्मचारी द्वारा भारत में किए गए आदि दवाओं, परीक्षण, की लागत, आयकर चार्ज के प्रयोजन के लिए विशेषाधिकार के रूप में नहीं माना जाएगा, के रूप में. उपक्रम बोर्ड अवधि कहा परिपत्र में उपयोग के रूप में "मान्यता प्राप्त सार्वजनिक अस्पताल" के आयात के रूप में स्पष्टीकरण की मांग से प्राप्त किया गया है.
प्र.20. यह "मान्यता प्राप्त सार्वजनिक अस्पताल" इन नियमों के तहत चिकित्सा उपचार / प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के लिए सीजीएचएस और सीएस (एमए) नियम के तहत मान्यता प्राप्त कर रहे हैं जो उन अस्पतालों का मतलब होगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श में निर्णय लिया गया है.
हिंदी संस्करण शीघ्र ही पालन करेंगे.
हस्ता/ - केके त्रिपाठी,
सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड.

