परिपत्र सं. 40/2016 : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत निर्देश
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 40/2016
परिपत्र की तिथि
09/12/2016
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/12/2016
परिपत्र सं. 40/2016
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग (सीबीडीटी)
नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली, 9 दिसंबर, 2016
विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत निर्देश - संबंधी
देश में काले धन को नियंत्रित करने के लिए सरकार की नवीनतम पहल ने लोगों को प्रोत्साहित किया है कि वह वित्तीय लेनदेन करने के दौरान डिजिटल भुगतान का प्रयोग करें। डिजिटल भुगतान को अपनाने पर कोर्इ वित्तीय लेनदेन अघोषित नहीं होगा और फलस्वरूप व्यापार का बढ़ाया हुआ कारोबार बही खाते में प्रतिबिंबित हो सकता है। परिस्थिति के अंतर्गत, एक शंका उत्पन्न हुर्इ है कि वर्तमान वर्ष में बढ़ा हुआ कारोबार करदाताओं के अनुचित कष्ट के कारण निर्धारण अधिकारियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 147 के अंतर्गत कम करोबार वाले पूर्व के वर्षों के मामलों को पुन: खोला जा सकता है।
2. एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत मामलों को फिर खोलना केवल तब संभव है जब निर्धारण अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि कर हेतु वसूलनीय कोर्इ राशि किसी निर्धारण वर्ष के लिए मूल्यांकन को निष्क्रम करें तथा केवल संदेह के आधार पर नहीं। एक विशेष वर्ष में कारोबार में बढ़ोत्तरी, भुगतान अथवा अन्यथा के डिजिटल साधन के प्रयोग के माध्यम से, ही यह मानने का कारण नहीं होगा कि आय को पूर्व के वर्षों में बचाया गया है। इसलिए, निर्धारण अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि केवल इस आधार पर पिछले मूल्यांकन को न खोले कि वर्तमान वर्ष का कारोबार बढ़ गया है।
3. उक्त को आवश्यक और सख्त अनुपालन के लिए सभी के ध्यान में लाया जा सकता है।
4. हिंदी संस्करण का अनुसरण करें।
(रोहित गर्ग)
निदेशक-आर्इटीए.II, सीबीडीटी
(एफ.नं. 225/326/2016/आर्इटीए.II)
निम्न को प्रति :
1. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और सभी सदस्य, सीबीडीटी
2. राजस्व सचिव का निजी सचिव
3. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक
4. समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
5. अवर महानिदेशक (पीआर, पीपी एंड ओएल), विभाग के आधिकारिक हैंडल पर प्रकाशित करने के अनुरोध के साथ
6. अतिरिक्त आयकर आयुक, विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग करने के लिए डाटा प्रकोष्ट
7. incometaxindia.gov.in पर अपलोडिंग व पब्लिक डोमेन पर प्रकाशित करने के लिए वेब मैनेजर
8. आर्इटीसीसी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (3 प्रतियां)
9. प्रधान आयकर महानिदेशक (सर्तकता), नर्इ दिल्ली
10. सी और एजी, नई दिल्ली
11. गार्ड फाइल
(रोहित गर्ग)
निदेशक-आर्इटीए.II, सीबीडीटी

