परिपत्र सं. 31/2019 : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2) के अंतर्गत आदेश - अधिनियम की धारा 194ड के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के भुगतान की देय तिथि का विस्तार
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 31/2019
परिपत्र की तिथि
19/12/2019
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/12/2019
परिपत्र सं. 31/2019
एफ.नं. 370142/18/2019-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
कर नीति प्रभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
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147बी-II, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 19 दिसंबर, 2019
विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2) के अंतर्गत आदेश - अधिनियम की धारा 194ड के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के भुगतान की देय तिथि का विस्तार - संबंधी
इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 194ड के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती के भुगतान के लिए यूटिलिटी को 17.12.2019 को लाया गया था, अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा सितंबर, 2019 और अक्टूबर 2019 के महीनें के दौरान धारा 194ड के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती का भुगतान के लिए नियत तिथि और उसी के लिए प्रपत्र 26थघ में चालान-सह-विवरण की प्रस्तुति के लिए नियत तिथि को क्रमश: 31.10.2019 और 30.11.2019 से 31.12.2019 तक आगे बढाते हैं। तद्नुसार, प्रपत्र 16घ में कर की कटौती के प्रमाणपत्र की प्रस्तुति की नियत तिथि को भी सिंतबर, 2019 और अक्टूबर 2019 के महीने के दौरान काटे गए कर के लिए 15.01.2020 तक बढ़ा दिया गया है।
(अंकित जैन)
उप-आयकर आयुक्त (ओएसडी)
टीपीएल प्रभाग
निम्न को प्रति
1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (एफ) का पीएस/एमओएस (एफ) का ओएसडी
2. सचिव (राजस्व) का पीएस
3. अध्यक्ष, सीबीडीटी व सभी सदस्य, सीबीडीटी
4. समस्त प्रधान आयकर महानिदेशक/प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त
5. सीबीडीटी के सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त/निदेशक/उप-सचिव/अवर सचिव
6. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (30 प्रतियां)
7. जेएस व कानूनी सलाहकार, कानून व न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी
9. आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय
10. जेसीआईटी (डाटाबेस प्रकोष्ठ) www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए
(अंकित जैन)
उप-आयकर आयुक्त (ओएसडी)
टीपीएल प्रभाग

