परिपत्र सं. 31/2016 : परिपत्र सं. 31/2016
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 31/2016
परिपत्र की तिथि
30/08/2016
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/08/2016
2016 की परिपत्र सं. 31
एफ. नं. 142/8/2016-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
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नर्इ दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त, 2016
2016 की परिपत्र सं. 19 दिनांक 25 मर्इ, 2016 को जारी रखते हुए, आयकर आयुक्त, केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र, बेंगलूरू, बेंगलूरू मुख्यालय, कर्नाटक वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 में संदर्भित घोषणा के संबंध में समवर्ती अधिकारों तथा कार्यप्रणाली का प्रयोग करेगा जिसे डिजिटल हस्ताक्षर के अंतर्गत इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया गया है तथा ऐसी घोषणा के संबंध में वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 186 के उद्देश्य के लिए प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त के तौर पर समझा जाएगा।
(आर. लक्ष्मी नारायनन)
अवर सचिव, भारत सरकार
1. ओएसडी से सचिव (राजस्व)
2. अध्यक्ष, सदस्य तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में अवर सचिव तथा उससे ऊपर के अन्य समस्त अधिकारी
3. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
4. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)/प्रधान आयकर महानिदेशक (सर्तकता)/प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशा.)/प्रधान महानिदेशक (राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी)/प्रधान आयकर महानिदेशक (एलएंडआर)
5. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
6. विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए वैब मैनेजर
7. गार्ड फाइल

