परिपत्र सं. 03/2023 : नए बदले गए नियम 114ककक के अनुसार पैन के निष्क्रिय होने के परिणाम
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 03/2023
परिपत्र की तिथि
28/03/2023
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/03/2023
2023 की परिपत्र सं. 03
एफ.नं. 370142/14/2022-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
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नर्इ दिल्ली, दिनांक 28 मार्च, 2023
विषय : नए बदले गए नियम 114ककक के अनुसार पैन के निष्क्रिय होने के परिणाम - संबंधित
2023 की अधिसूचना सं. 15, दिनांक 28 मार्च, 2023 के द्वारा आयकर नियम, 1962 (नियम) के नियम 114ककक को प्रतिस्थापित करने की अधिसूचना फलस्वरूप, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो नियम 114ककक के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनिनियम) की धारा 139कक के अनुसार आधार नंबर की सूचना नही देता है तो उसे पैन के निष्क्रिय बनने की अवस्था में निम्नलिखित परिणाम भुगतने पड़ेंगे :
(i) व्यक्ति को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय कर की किसी प्रकार की राशि या आंशिक कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा
(ii) उसे नियम 114ककक के उप-नियम (4) के अंतर्गत निर्दिष्ट की गर्इ तिथि को प्रारंभ होने वाली अवधि और तिथि जिस पर यह सक्रिय हुआ, की समाप्ति की अवधि के लिए ऐसे प्रतिदाय पर कोर्इ ब्याज नहीं दिया जाएगा
(iii) ऐसे व्यक्ति के मामले में जहाँ कर अध्याय XVII-ख के अंतर्गत काटा जाना है तो ऐसे कर धारा 206कक के प्रावधानों के अनुसार उच्च दर पर काटा जाएगा
(iv) ऐसे व्यक्ति के मामले में नहीं कर अध्याय XVII-खख के अंतर्गत एकत्रित किया जाना है तो ऐसे कर धारा 206गग के प्रावधानों के अनुसार उच्च दर पर एकत्रित किया जाएगा।
2- यह परिणाम 1 जुलार्इ 2023 से प्रभावी होंगे और पैन के सक्रिय होने तक जारी रहेंगे। आधार नंबर की सूचना देकर पैन को सक्रिय करने के लिए एक हजार का शुल्क देना होगा।
3- पैन निष्क्रिय होने के परिणाम उन व्यक्तियों पर लागू नही होंगे जिनको अधिनियम की धारा 139कक की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत आधार नंबर की सूचना देने से छूट दी गर्इ है।
4- यह सीबीडीटी की 2022 के परिपत्र सं. 7, दिनांक 30 मार्च, 2022 को प्रतिस्थापित करेगा।
5- हिंदी संस्करण का अनुसरण किया जाना है।
पी. अर्मूथा वर्षिणी
अवर सचिव (टीपीएल-IV), सीबीडीटी
निम्न को प्रति दी जाएंगी
1- एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस(एफ) का पीएस/एमओएस (एफ) का पीएस
2- सचिव (राजस्व) का ओएसडी
3- अध्यक्ष, सीबीडीटी व समस्त सदस्य, सीबीडीटी
4- समस्त प्रधान आयकर महानिदेशक/प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
5- सीबीडीटी के समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त/निदेशक/उप-सचिव/अवर सचिव
6- भारतीय नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक
7- जेएस व कानूनी सलाहकार, विधि व न्याय मंत्रालय, नर्इ दिल्ली
8- सीबीडीटी के पीसीआर्इटी (एमएंडटीपी), आधिकारिक प्रवक्ता
9- वेब मैनेजर, एडीजी (एस)-4, आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय
10- संयुक्त आयकर आयुक्त (डेटाबेस प्रकोष्ठ) www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए

