परिपत्र सं. 3/2021 : प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 10 के अंतर्गत परिपत्र
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 3/2021
परिपत्र की तिथि
04/03/2021
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
04/03/2021
2021 की परिपत्र सं. 03
एफ.नं. आईटी(ए)/1/2020-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, 4 मार्च, 2021
विषय : प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 की धारा 10 के अंतर्गत परिपत्र - संबंधी
प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 ("विवाद से विश्वास") को परस्पर, लंबित आयकर विवादों को कम करने, सरकार के लिए समय से राजस्व जुटाना और करदाताओं को मन की शांति देकर लाभ देना, निश्चितता और समय और संसाधन जो अन्यथा ही विलंबित और कष्टकर मुकद्मेबाजी प्रक्रिया पर व्यय हुए हैं, की बचत करने के उद्देश्य से 17 मार्च, 2020 को अधिनियमित किया गया था।
2. विवाद से विश्वास की धारा 5 की उप-धारा (1) बताती है कि नामित प्राधिकारी (इसके बाद "डीए" के तौर पर संदर्भित) घोषणा प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों के अंदर निर्धारण आदेश पारित करेंगे। डीए को बकाए कर के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए विवाद से विश्वास की धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अन्य आदेश पारित करना होगा।
3. क्षेत्रीय प्राधिकारियों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए हैं कि आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद "अधिनियम" के तौर पर संदर्भित) के अंतर्गत एक घोषणाकर्ता के मामले में विवाद से विश्वास की धारा 5 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत डीए द्वारा पारित आदेश को प्रभावी करने के लिए निर्धारण अधिकारी के पास कोई प्रावधान मौजूद नहीं है। चूंकि डीए द्वारा पारित आदेश का अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रभाव है यह अनुरोध किया गया है कि उपयुक्त स्पष्टीकरण अधिनियम के अंतर्गत महत्वपूर्ण आदेश को पारित करने के लिए निर्धारण अधिकारी को सक्षम करने हेतु जारी किया जा सकता है।
4. पूर्व को देखते हुए और विवाद से विश्वास की धारा 10 के अंतर्गत बोर्ड को दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां डीए विवाद से विश्वास की धारा 5 की उप-धाराओं (1) और (2) के अंतर्गत आदेश पारित कर चुके हों वहां निर्धारण अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत परिणामी आदेश पारित करेंगे।
(शैफाली सिंह)
अवर सचिव, टीपीएल-IV
निम्न को प्रति
1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (एफ) का पीएस/एमओएस (एफ) का ओएसडी
2. सचिव (राजस्व) का पीपीएस
3. अध्यक्ष, सीबीडीटी व सभी सदस्य, सीबीडीटी
4. समस्त प्रधान आयकर महानिदेशक/प्रधान आयकर आयुक्त
5. समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव, सीबीडीटी
6. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
7. जेएस व कानूनी सलाहकार, विधि व न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
9. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय, आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
10. जेसीआईटी (डेटाबेस प्रकोष्ठ) www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोड करने के लिए

