आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 3/2019

परिपत्र की तिथि

21/01/2019

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/01/2019

परिपत्र सं. 3/2019

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 56 - अन्य स्रोतों से आय - एक कंपनी द्वारा शेयरों के निगर्मन के लिए धारा 56(2) के अंतर्गत धारा 56(2)(viiक) या समकक्ष प्रावधानों की प्रयोज्यता - के तौर पर लागू

परिपत्र सं. 03/2019 (एफ.सं. 173/616/2018-आर्इटीए-I), दिनांक 21.01.2019

 

जैसा कि परिपत्र सं. 02/2019 में निर्दिष्ट है, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 56(2)(viiक) में और अधिनियम की धारा 56(2) में शामिल समकक्ष प्रावधान अन्य विषयों के साथ-साथ प्रयुक्त शब्द "प्राप्त" की व्याख्या से संबंधित विषयगत मामले के समग्र मूल्यांकन बोर्ड द्वारा विभिन्न न्यायिक फोरमों के इस निगर्मन की देरी को देखते हुए किया जा रहा है और हितधारकों द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गर्इ है। उक्त को देखते हुए, निम्नलिखित स्थिति को एतद्द्वारा स्पष्ट किया गया है।

2. साधारण पठन साथ ही साथ धारा 56(2) के कानूनी अर्थ और अधिनियम की धारा 56(2) में शामिल प्रावधानों, दुरूपयोग विरोधी के रूप में, को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अवलोकन करना, जैसा परिपत्र सं. 10/2018 से लिया गया (परिपत्र सं. 02/2019 द्वारा बाद में निरस्त होने के तौर पर) कि अधिनियम की धारा 56(2)(viiक) शेयरों के नए निगर्मन हेतु लागू नहीं होगा, सही विकल्प नहीं होगा चूंकि यह दुरूपयोग का विषय हो सकता है और व्यक्त प्रावधानों के विपरीत होगा और अधिनियम की धारा 56(2) में शामिल धारा 56(2)(viiक) या समकक्ष प्रावधानों के कानूनी अर्थ के विपरीत होगा।

3. इसलिए, परिपत्र सं. 10/2018 में बोर्ड द्वारा अभिव्यक्त कोर्इ भी अर्थ कभी व्यक्त नहीं किया गया के तौर पर समझा गया है और तद्नुसार, कथित परिपत्र अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही में किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा विचारनीय नहीं होगा।