आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 28/2016

परिपत्र की तिथि

27/07/2016

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/07/2016

परिपत्र सं. 28/2016

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली दिनांक 27 जुलार्इ, 2016

 

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 के उद्देश्यों लिए वरिष्ठ/अति वरिष्ठ नागरिकों जिनका जन्म दिवस 1 अप्रैल को आता है, की स्थिति में, 31 मार्च को 60 वर्ष/80 वर्ष की निर्धारित आयु को प्राप्त करने के संबंध में स्पष्टीकरण -संबधी

 

उच्च कर छूट सीमा को उन वरिष्ठ नागरिक करदाताओं के निवास के लिए पिछले वित्त अधिनियमों के अंतर्गत निर्धारित किया गया है जिन्होंने साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। ऐसी स्थिति में, छूट की सीमा अभी भी उन अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक है जिन्होंने अस्सी वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया है। उन व्यक्तियों जिनकी जन्म तिथि कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल को आती है, उनकी स्थिति में उच्च छूट का लाभ लेने के लिए उक्तकथित योग्य आयु को प्राप्त करने के बारे में संदेह उत्पन्न हो गया है। अन्य शब्दों में, व्यापक प्रश्न विचारागत है कि क्या किसी विशेष वर्ष के 1 अप्रैल को पैदा हुए व्यक्ति को 31 मार्च को एक विशेष आयु को पूरा करने के तौर पर कहा जाएगा, उसके जन्मदिन के अगले दिन पर अथवा उस वर्ष के 1 अप्रैल को

2. मामले की जाँच की गर्इ है। यद्दपि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत इस संबंध में कोर्इ विशिष्ट प्रावधान मौजूद नहीं है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रभु दयाल सेसमा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, 1986, एआर्इआर, 1948 के मामले में इसी प्रकार के मुद्दे पर विचार किया था जिसमें व्यक्ति की आयु की गणना करने के लिए अनुसरित किए जाने वाले सामान्य नियमों के साथ व्यवहार किया गया। इस निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया कि व्यक्ति की आयु की गणना करते समय, पूरे दिन को शामिल किया जाए तथा यह अर्धरात्रि को 12 बजे से आंरभ होगा तथा वह अपने जन्मदिन की सालगिरह के बाद विशिष्ट आयु को प्राप्त करता है। उक्तकथित निर्णय के पैरा 9 में माननीय उच्चतम न्यायालय का अवलोकन निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है :

"9..... पहली नजर में, यह लगता है कि 2 जनवरी, 1956 को पैदा हुआ एक व्यक्ति 2 जनवरी, 1984 को ही 28 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा तथा नाकि 1 जनवरी, 1984 को। लेकिन यह पूर्ण रूप से सही नहीं है। एक व्यक्ति की आयु की गणना करते समय, उसके जन्म के दिन को पूरे दिन के तौर पर आँका जाना चाहिए तथा वह अपने जन्मदिन की सालगिरह के अगले दिन विशिष्ट आयु को प्राप्त करता है। हमें समय की गणना करने के लिए सही रूप से स्वीकृत नियमों को लागू करना होगा। ऐसा ही एक नियम है कि दिन के विभिन्न हिस्से समय की गणना करते समय छोड़े जाऐंगे जो ऐसे अर्थ में वर्ष अथवा महीने है कि दिन के एक भाग को भी पूरे दिन के तौर पर समझा जाएगा। एक कानूनी दिन आधी रात के 12 बजे शुरू होता है तथा आने वाली रात्रि के उसी घंटे तक जारी रहती है। यहां एक प्रचलित गलतफहमी है कि एक व्यक्ति विशेष आयु को प्राप्त नहीं करता (इस प्रकार से नहीं) जब तक कि उसने दिए गए वर्षों की संख्या को पूरा न किया हो। किसी प्रस्तुत किए गए प्रावधान की अनुपस्थिति में, यह अच्छे से तय किया जाता है कि कानून में कोर्इ विशिष्ट आयु तब आँकी जाएगी जब वह जन्मदिन की सालगिरह के अगले दिन को प्राप्त की गर्इ हो"

3. उक्तकथित निर्णय को देखते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा स्पष्ट करती है कि 1 अप्रैल को पैदा हुए व्यक्ति को उसके जन्मदिन की सालगिरह के अगले दिन, 31 मार्च को विशेष आयु प्राप्त करने के तौर पर समझा जाएगा। विशेषकर, एक वरिष्ठ/अति वरिष्ठ नागरिक पर विचार किए जाने के लिए पात्रता की आयु की प्राप्ति का प्रश्न उक्त मापदंड के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

4. क्षेत्रीय प्राधिकारियों को भारत में निवासी के तौर पर 'व्यक्तिगत श्रेणी' में आने वाले करदाताओं की कर देयता की गणना करते समय आयु को सुनिश्चित करने के लिए उक्त स्थिति पर ध्यान देने का निर्देश दिया जाता है।

 

(रोहित गर्ग)

उप सचिव, भारत सरकार

 

(एफ. नं. 225/182/2016/आर्इटीए. II)

 

निम्न को प्रति :

  1. पीएस से सचिव (राजस्व)

  2. अध्यक्ष तथा समस्त सदस्य (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

  3. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक

  4. समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

  5. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय, उक्त परिपत्र के मार्फत बोर्ड द्वारा जारी स्पष्टीकरण को लागू करने के लिए सीपीसी व एएसटी सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तनों को प्रभावी करने के अनुरोध के साथ

  6. आधिकारिक वेबसाइट पर परिपत्र को अपलोड करने के लिए अपर महानिदेशक (पद्धति)-4

  7. आर्इआरएस अधिकारियों की वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए अपर आयकर आयुक्त, डाटा-बेस प्रकोष्ठ

  8. आयकर आयुक्त (मीडिया समन्वयक) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

  9. आर्इटीसीसी प्रभाग (3 प्रतियाँ)

10. गार्ड फाइल

 

(रोहित गर्ग)

उप सचिव, भारत सरकार