आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 27/2019

परिपत्र की तिथि

26/09/2019

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/09/2019

परिपत्र सं. 27/2019

परिपत्र सं. 27/2019

 

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग (सीबीडीटी)

 

नर्इ दिल्ली, 26 सितंबर, 2019

 

विषय : वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान "र्इ-कार्यवाही" के माध्यम से निर्धारण कार्यवाही का निवर्हन-संबंधी

 

आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 119 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए और अधिनियम की धारा 2(23ग) के प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('बोर्ड') एतद्द्वारा निम्नानुसार का निर्देश देता है :

  (i) सभी मामलों में (बोर्ड द्वारा अधिसूचित 'र्इ-निर्धारण योजना, 2019' के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर), जहां निर्धारण वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत किया जाता है तो एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि ऐसे निर्धारण कार्यवाही नीचे दिए गए पैरा में अपवाद के अनुसार इलैक्ट्रानिक रूप से की जाएगी। तद्नुसार, निर्धारिती को 'र्इ-दाखिलीकरण' पोर्टल के कारण अपने 'र्इ-दाखिलीकरण' खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से (जबतक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए) निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किसी नोटिस/सूचना/ कारण बताओ के लिए अपने प्रतिउत्तर/प्रमाण को प्रस्तुत/प्रस्तुत करवाना आवश्यक है। 'र्इ-कार्यवाही' के माध्यम से बिना किसी परेशानी निर्धारण कार्यवाही करने के लिए आगे यह निर्देश दिया जाता है कि 'र्इ-प्रक्रिया' के अंतर्गत मामलों में सूचना की मांग मामलों के रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक संवीक्षा के बाद की जाएगी।

 (ii) निम्नलिखित मामलों में, जहां निर्धारण वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान किया जाना हो तो 'र्इ-कार्यवाही' अनिवार्य नहीं होगी :

  क. जहां निर्धारण अधिनियम की धारा 153क, 153ग और 144 के अंतर्गत किया जाता है। अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत किए जाने वाले निर्धारण के संबंध में आर्इटीडी से आर्इटीबीए आदि तक डेटा के स्थानांतरण में कठिनार्इयों के कारण र्इ-कार्यवाही से कोर्इ छूट नीचे वाक्यांश (च) के अनुसार व्यवहारित होगी

  ख. रद्द निर्धारण में

  ग. गैर-पैन वाले मामलों में किए जा रहे निर्धारण

  घ मामले जहां आयकर विवरणी को कागजी विधि में दाखिल किया गया और संबंधित निर्धारिती के पास अभी तक 'र्इ-दाखिलीकरण' खाता न हो

  ड़. संबंधित स्थानों पर सभी मामलों में वीएसएटी के माध्यम से या बैंडविड्थ (ऐसे स्टेशनों की सूची प्रधान डीजीआर्इटी (पद्धति) द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी) की सीमित क्षमता के अनुसार

  च. उक्त पैरा 1(i) के अंतर्गत आने वाले मामलों में क्षेत्राधिकारी प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, असाधारण स्थितियों में जैसे 'र्इ-कार्यवाही' के माध्यम से निर्धारण करने में प्रशासनिक कठिनार्इयां या मामले की जटिलता, पारंपरिक विधि के माध्यम से निर्धारण कार्यवाही करने की स्वीकृति दी जा सकती है। एतद्द्वारा आगे यह निर्देश दिया जाता है कि प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त को ऐसी छूट के लिए जरूरत की जांच के बाद और ऐसी छूट को देने के लिए कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद ही असाधारण परिस्थितियों में ऐसी छूट देनी चाहिए।

(iii) हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस मामले में नोटिस का निगर्मन और विभागीय संप्रेषण दस्तावेज पहचान संख्या (डीआर्इएन) की उत्पत्ति/आवंटन/उद्धृतीकरण के संबंध में इसके परिपत्र सं. 19/2019 दिनांक के माध्यम से सीबीडीटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा सख्ती से नियंत्रित की जाएगी।

(iv) यदि जहां निर्धारण प्रक्रियाओं को उक्त पैरा 1(i) के अनुसार 'र्इ-कार्यवाही' के माध्यम से किया जा रहा हो तो निजी सुनवार्इ/उपस्थिति निम्नलिखित परिस्थतियों में की जा सकती है

  क. जहां बही खातों की जांच किया जाना हो

  ख. जहां निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 131 के प्रावधानों को तलब करता हो

  ग. जहां गवाह का परीक्षण निर्धारिती या विभाग द्वारा किया जाना आवश्यक हो

  घ. जहां किसी प्रतिकूल स्थिति पर विचार करते हुए कारण बताओ नोटिस निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया जाता हो और निर्धारिती मामले के वर्णन की निजी सुनवार्इ के लिए अपने 'र्इ-कार्यवाही' खाते के माध्यम से अनुरोध करता हो

हालांकि, उक्त से संबंधित विवरण तद्नुसार आर्इटीबीए पर अपलोड किया जाएगा।

2. इसे जल्द अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जा सकता है।

3. हिंदी संस्करण का अनुसरण किया जाना है

 

 

हस्ता/-

(राजा राजेश्वरी आर.)

अवर सचिव, (आर्इटीए.II), सीबीडीटी

 

(एफ.नं. 225/249/2018-आर्इटीए.II)

 

निम्न को प्रति :

 

  1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (एफ) का पीएस/एमओएस (एफ) का ओएसडी

  2. वित्त सचिव/राजस्व सचिव का पीएस

  3. अध्यक्ष, सीबीडीटी व सभी सदस्य, सीबीडीटी

  4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक

  5. आर्इटीसीसी प्रभाग

  6. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय, आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए

  7. अपर आयकर आयुक्त (डाटाबेस प्रकोष्ठ) irsofficers वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए

 

(राजा राजेश्वरी आर.)

अवर सचिव, (आर्इटीए.II), सीबीडीटी