आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 27/2017

परिपत्र की तिथि

03/11/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/11/2017

परिपत्र सं. 27/2017

परिपत्र सं. 27/2017

एफ.नं. 370149/213/2017-टीपीएल

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंदीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

 

नर्इ दिल्ली, दिनांक 3 नवंबर, 2017

 

किसानों/कृषकों द्वारा कृषि उत्पाद की नकद बिक्री पर स्पष्टीकरण

 

व्यापारियों को किसानों/कृषकों द्वारा कृषि उत्पाद की नकद बिक्री के आयकर प्रावधान की प्रयोज्यता से संबंधित हितधारकों से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया है।

2. इस संदर्भ में, यह निर्दिष्ट किया है कि आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 40क(3) के प्रावधान बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली के प्रयोग या खाता देय चेक/ड्राफ्ट को छोड़कर दिए गए रू. 10,000 से अधिक के व्यय की अस्वीकृति के लिए मुहैया करार्इ गर्इ है। हालांकि, आयकर नियम, 1962 ('आयकर नियम') के नियम 6घघ कुछ विशिष्ट मामलों और परिस्थितियों में, जिसमें अन्य विषयों के साथ-साथ ऐसी उत्पादन के किसानों के लिए कृषि उत्पादों की खरीद के लिए किए गए भुगतान शामिल हैं, इसलिए, अधिनियम की धारा 40क(3) के अंतर्गत कोई अस्वीकृति नहीं हो सकती यदि व्यापारी ने किसान से कृषि उत्पाद को नकद में खरीदा हो।

3. आगे, धारा 269धन, कुछ अपवादों के अनुसार, एक व्यक्ति से एक घटना या अवसर के लिए संबंधित लेनदेन के संबंध में या एकल लेनदेन के संबंध में एक दिन में व्यक्ति के बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली के प्रयोग द्वारा या अकाउंट पेयी चेक/ड्राफ्ट को छोड़कर रू. 2 लाख या उससे अधिक की प्राप्ति पर रोक लगाती है। इसलिए, कृषि उत्पाद के किसानों द्वारा रू. 2 लाख या उससे अधिक की राशि की किसी नकद बिक्री अधिनियम की धारा 269धन के अंतर्गत निषेध है।

4. आगे आयकर नियम के नियम 114ख के अंतर्गत प्रपत्र सं. 60 की प्रस्तुति या पैन के उद्धृतीकरण से संबंधित प्रावधान भी रू. 2 लाख या उससे कम की बिक्री लेनदेन के लिए लागू नहीं होते।

5. उक्त को देखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि रू. 2 लाख से कम राशि के लिए व्यापारी को किसान द्वारा पैदा की गर्इ कृषि उत्पाद की नकद बिक्री नहीं होगी:—

 क) व्यापारी की स्थिति में अधिनियम की धारा 40क(3) के अंतर्गत व्यय की किसी अस्वीकृति के परिणाम

 ख) कृषक की स्थिति में अधिनियम की धारा 269धन के अंतर्गत निषेध का कारण नहीं होगा और

 ग) कृषक को अपना पैन/प्रपत्र सं. 60 को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

 

(डा. टी.एस. मपवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

 

निम्न को प्रति

  1. एफएम हेतु पीएस/एफएम हेतु ओएसडी/एमओएस (आर) हेतु ओएसडी

  2. सचिव (राजस्व) हेतु पीएस

  3. अध्यक्ष, सदस्य और अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद के सीबीडीटी में अन्य समस्त अधिकारी

  4. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ

  5. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)/प्रधान आयकर महानिदेशक (सर्तकता)/प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशा.)/प्रधान महानिदेशक (राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी)/ प्रधान आयकर महानिदेशक (एलएंडआर)

  6. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी

  7. विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए वेब मैनेजर