परिपत्र सं. 25/2017 : भारत में 'प्रभावी प्रबंधन का स्थान' (पीओर्इएम) को संस्थापित करने के लिए दिशानिर्देशों से संबंधित स्पष्टीकरण - संबंधी
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 25/2017
परिपत्र की तिथि
23/10/2017
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/10/2017
2017 का परिपत्र सं. 25
एफ.नं. 142/11/2015-टीपीएल (भाग-I)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2017
विषय : भारत में 'प्रभावी प्रबंधन का स्थान' (पीओर्इएम) को संस्थापित करने के लिए दिशानिर्देशों से संबंधित स्पष्टीकरण - संबंधी
भारतीय कंपनी को छोड़कर, एक कंपनी की घरेलू स्थिति को निर्धारित करने के लिए 'प्रभावी प्रबंधन का स्थान' (पीओर्इएम) की संकल्पना को आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में प्रारंभ किया गया था जो 1 अप्रैल 2017 को यानी निर्धारण वर्ष 2017-18 से प्रभावी हुआ।
2. एक कंपनी के पीओर्इएम के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश संबंधी सिद्धांतों को 2017 की परिपत्र सं. 06 के द्वारा 24 जनवरी, 2017 को जारी किया गया था। आगे, 2017 की परिपत्र सं. 08 दिनांक 23 फरवरी, 2017 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया हैं कि पीओर्इएम के प्रावधान एक वित्त वर्ष में रू. 50 करोड़ या उससे कम के करोबार करने वाले या कुल प्राप्तियों वाली कंपनी के लिए लागू नहीं होगा।
3. हितधारकों से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया जिसमें चिंता व्यक्त की गर्इ कि मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, पीओर्इएम को केवल इस आधार पर ही क्षेत्रीय मुख्यालय ढ़ांचे के साथ कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मामलों में शुरू किया जा सकता है कि क्षेत्र के अन्य राष्ट्रों में संचालन का निरीक्षण करने वाले या बहु-राष्ट्र जिम्मेदारी रखने वाले कुछ कर्मचारी भारत से काम कर रहे हैं और परिणामस्वरूप, भारत से बाहर संचालन से उनकी आय को भारत में करारोपित किया जा सकता है।
4. इस संबंध में, यह निर्दिष्ट किया जा सकता है कि दिशानिर्देश का पैरा 7 मुहैया कराता है कि भारत से बाहर के सक्रिय व्यापार (एबीओआर्इ) में संलग्न कंपनियों की स्थिति में प्रभावी प्रबंधन का स्थान भारत से बाहर होना प्रतीत होता है यदि कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) की अधिकतर बैठकें भारत से बाहर होती हैं।
4.1 हालांकि, दिशानिर्देश का पैरा 7.1 मुहैया कराता है कि तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर यह संस्थापित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल अलग होंगे और प्रबंधन के अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे और ऐसे अधिकार या तो नियंत्रक कंपनी द्वारा प्रयोग किये जा रहे हो या भारत में घरेलू अन्य व्यक्ति द्वारा तो पीओर्इएम को भारत में होने के तौर पर समझा जाएगा।
4.2 यह भी मुहैया कराया गया है कि इसके लिए, केवल इसलिए कि बीओडी मूल कंपनी द्वार निर्धारित समूह की वैश्विक नीति के सामान्य और उद्देश्यात्मक सिद्धांतों का अनुसरण करता है जो पे रोल कार्यप्रणाली, लेखांकन, मानव संसाधन (एचआर) कार्यों, आर्इटी ढ़ांचा और नेटवर्क प्लेटफार्म, सप्लार्इ चेन कार्य, दैनिक बैंकिंग संचालनात्मक प्रक्रियाओं के क्षेत्र में हो सकता है और किसी वास्तविक उद्यम के समूह या किसी उद्यम के लिए विशेष तौर पर नहीं, कंपनियों के बीओडी को अलग करने के मामले को संस्थापित नहीं करेगा।
5. उक्त को देखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जबतक क्षेत्रीय मुख्यालय पे रोल कार्यप्रणाली, लेखांकन, मानव संसाधन (एचआर) कार्यों, आर्इटी ढ़ांचा और नेटवर्क प्लेटफार्म, सप्लार्इ चेन कार्य, दैनिक बैंकिंग संचालनात्मक प्रक्रियाओं के क्षेत्र में, और किसी वास्तविक उद्यम के समूह या किसी उद्यम के लिए विशेष तौर पर नहीं, मूल उद्यम द्वारा निर्धारित समूह की वैश्विक नीति के सामान्य और उद्देश्यात्मक सिद्धांतों के अंतर्गत क्षेत्र में सहायक/समूह कंपनियां के लिए संचालन न करता करती हो यह अपने आप में कंपनियों के बीओडी को अलग करने के मामले को संस्थापित नहीं करेगा और अकेले भारत में क्षेत्रीय मुख्यालय की ऐसी गतिविधियां ऐसी सहायक कंपनियों/समूह कंपनियों के लिए पीओर्इएम के संस्थापन के आधार पर नहीं होगा।
6. यह भी निर्दिष्ट किया जा सकता है कि आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय X-क में शामिल सामान्य विरोधी परिहार नियम के प्रावधान उन मामलों में शुरू हो सकते है जहां उक्त स्पष्टीकरण अपमानजनक/आक्रामक कर निती के लिए प्रयोग की जानी हो।
(नीरज कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23095468
र्इमेल : ustpl1@nic.in
निम्न को प्रति:—
1. वित्त मंत्री हेतु पीएस/वित्त मंत्री हेतु ओएसडी/वित्त राज्यमंत्री हेतु ओएसडी
2. सचिव (राजस्व) हेतु पीएस
3. अध्यक्ष, सदस्य और अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद के सीबीडीटी में अन्य समस्त अधिकारी
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
5. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)/प्रधान आयकर महानिदेशक (सर्तकता)/प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशा.)/ प्रधान महानिदेशक (राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी)/प्रधान आयकर महानिदेशक (एलएंडआर)
6. सीआर्इटी (एमएंडटीपी), सीबीडीटी
7. विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए वेब मैनेजर
8. अपलोडिंग के लिए www.irsofficersonline.gov.in पर डाटा बेस प्रकोष्ठ
9. गार्ड फाइल

