परिपत्र सं. 23/2019 : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 268क के अंतर्गत जारी किसी परिपत्र में निर्दिष्ट अपीलों को दाखिल करने के लिए मौद्रिक सीमा के अपवाद
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 23/2019
परिपत्र की तिथि
06/09/2019
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/09/2019
2019 की परिपत्र सं. 23
एफ.सं. 279/विविध/एम-93/2018-आर्इटीजे (पीटी.)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
न्यायिक प्रभाग
नर्इ दिल्ली, 6 सिंतबर, 2019
विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 268क के अंतर्गत जारी किसी परिपत्र में निर्दिष्ट अपीलों को दाखिल करने के लिए मौद्रिक सीमा के अपवाद
आयकर अपीलीय न्यायधिकरण (आर्इटीएटी), उच्च न्यायलय के समक्ष विभागीय अपील और उच्चतम न्यायलय के समक्ष एसएलपी/अपील दाखिल करने के लिए मौद्रिक सीमा और अन्य शर्तों को निर्धारित करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 268क के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (द बोर्ड) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के लिए संदर्भ आमंत्रित किए जाते हैं।
2. बोर्ड द्वारा कर्इ संदर्भ प्राप्त किए गए हैं जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे मामले है जहां पैनी स्टॉक पर नकली दीर्घकालीन पूंजी प्राप्ति (एलटीसीजी)/अल्प अवधि पूंजीगत हानि (एसटीसीजी) के माध्यम से संगठित कर अपवंचन घोटालों का पता लगा और विभाग बढ़ार्इ गर्इ मौद्रिक सीमाओं के कारण उच्च न्यायिक न्याधिकरण में मामलों को आगे बढ़ाने में नाकाम रहा। यह पता लगा कि बड़ी संख्या में ऐसे मामलों में आर्इटीएटी और उच्च न्यायलय ऐसे घोटाले में शामिल विशिष्ट कार्यप्रणाली की पहचान कर चुका है और राजस्व के पक्ष में निर्णयों को पारित कर चुका है। हालांकि, ऐसे मामलों में जहां विभाग द्वारा जांचे गए कानूनी या तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए अपीलीय न्यायधिकरण नहीं दिया गया, निर्धारित मौद्रिक सीमा के चलते अग्रिम अपील को दाखिल करने के लिए विभाग के पास कोर्इ उपचार मौजूद नहीं है।
3. इस संदर्भ में, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि भले ही अपीलीय न्यायधिकरण (आर्इटीएटी), उच्च न्यायलय के समक्ष विभागीय अपील और उच्चतम न्यायलय के समक्ष एसएलपी/अपील दाखिल करने के लिए मौद्रिक सीमा को निर्दिष्ट करते हुए धारा 268क के अंतर्गत किसी भी परिपत्र में कुछ भी शामिल हो, कथित परिपत्र के अपवाद के तौर पर अपील की जा सकती है जहां बोर्ड विशेष आदेश के तौर पर संगठित कर अपवंचन वाली गतिविधियों में शामिल मामलों में योग्यता के आधार पर अपील दाखिल करने का निर्देश दे सकता है।
(नीतिका बंसल)
निदेशक (आर्इटीजे)
सीबीडीटी, नर्इ दिल्ली
निम्न को प्रति :
1. अध्यक्ष, सदस्य और अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद के सीबीडीटी मे अन्य समस्त अधिकारी
2. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त व समस्त आयकर महानिदेशक
3. एडीजी(पीआर, पीएंडपी), मयूर भवन, नर्इ दिल्ली मेलिंग लिस्ट के अनुसार वितरण तथा त्रैमासिक कर बुलेटिन के मुद्रण के लिए
4. भारतीय नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक
5. प्रधान आयकर महानिदेशक (सतर्कता), मयूर भवन, नर्इ दिल्ली
6. संयुक्त सचिव व कानूनी सलाहकार, विधि व न्याय मंत्रालय, नर्इ दिल्ली
7. समस्त आयकर महानिदेशक और प्रधान डीजीआर्इटी (एनएडीटी), नागपुर
8. आर्इटीसीसी (3 प्रतियां)
9. एडीजी (पद्धति)-4, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
10. irsofficersonline पर अपलोडिंग के लिए डाटा बेस प्रकोष्ठ
11. Njrs_support@nsdl.co.in एनजेआरएस पर अपलोडिंग के लिए
12. अनुवाद के लिए हिदीं प्रकोष्ठ
13. गार्ड फाइल
(नीतिका बंसल)
निदेशक (आर्इटीजे)
सीबीडीटी, नर्इ दिल्ली

