परिपत्र सं. 23/2017 : उत्पाद और सेवा कर (जीएसटी) द्वारा सेवा कर को जमा करने को देखते हुए 2014 की परिपत्र सं. 1 का संशोधन
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 23/2017
परिपत्र की तिथि
19/07/2017
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/07/2017
2017 की परिपत्र सं. 23
एफ.नं. 275/59/2012-आर्इटी (बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली
19 जुलार्इ, 2017
विषय : उत्पाद और सेवा कर (जीएसटी) द्वारा सेवा कर को जमा करने को देखते हुए 2014 की परिपत्र सं. 1 का संशोधन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह निर्दिष्ट करते हुए परिपत्र सं. 1/2014 दिनांक 13.01.2014 को पहले जारी किया था कि दाता और अदाता के बीच समझौते या अनुबंध में जहां कहीं भी निवासी को देययोग्य राशि में शामिल सेवा कर घटक अलग से इंगित होते हैं तो ऐसे सेवा कर घटक को शामिल किए बिना देय या देययोग्य राशि पर आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती होगी।
2. संदर्भ स्पष्टीकरण की मांग करते हुए बोर्ड में प्राप्त किया गया है कि क्या उपचार उन सेवाओं पर उत्पाद और सेवा कर (जीएसटी) के घटकों के लिए किया जाना आवश्यक है जिसे प्रभावी तिथि 1 जुलार्इ 2017 से सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है और जिसमें पहले के सेवा कर को शामिल किया गया है।
3. मामले की जांच की गर्इ है। यह अवलोकन किया गया है कि सरकार ने सेवा कर जिसे वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार इस तिथि से पहले वसूला गया था, को अन्यों में से, परिवर्तित करते हुए प्रभावी तिथि 01.07.2017 से नए उत्पाद और सेवा कर को प्रभावी किया है। इसलिए, जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत सेवाओं के कराधान के लिए नर्इ प्रणाली के साथ बोर्ड के परिपत्र सं. 1/2014 के विषय को समरूप करने की जरूरत है।
4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भले ही नर्इ जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत टीडीएस की परिधि से कर घटक को छोड़ते हुए तर्क वैध रहता हो, बोर्ड एतद्द्वारा स्पष्ट करता है कि जहां कहीं भी दाता और अदाता के बीच समझौता या अनुबंध एक निवासी को देययोग्य राशि में शामिल 'सेवाओं पर जीएसटी' के घटक अलग से इंगित किये जाते हो, कर ऐसी 'सेवाओं पर जीएसटी' घटकों को शामिल किए बिना दी गर्इ या देययोग्य राशि पर अधिनियम के अध्याय XVII-ख के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती होगी। इन उद्देश्यों के लिए जीएसटी में एकीकृत उत्पाद और सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर, राज्य उत्पाद और सेवा कर और केंद्र शासित उत्पाद और सेवा कर शामिल होगा।
5. इस परिपत्र के लिए, एक मौजूदा समझौता या अनुबंध जिसे 01.07.2017 से पहले किया गया था, 'सेवा कर' हेतु कोर्इ भी संदर्भ ऐसे समझौते या अनुबंध की समाप्ति के बाद 01.07.2017 से अवधि के संबंध में 'सेवाओं पर जीएसटी' के तौर पर समझा जाएगा।
6. हिंदी संस्करण अनुसरित होगा
(संदीप सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23094182
र्इमेल : sandeep.singh68@nic.in
निम्न को प्रति
1. अध्यक्ष और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अन्य समस्त सदस्य
2. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त और प्रधान आयकर महानिदेशक
3. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) और प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशा.)
4. सीबीडीटी के समस्त संयुक्त सचिव और आयुक्त
5. अपर महानिदेशक (टीपीएस-I) और (पीआर, पीपी व ओएल)
6. आयुक्त (सीपीसी-टीडीएस)
7. संबंधित पोर्टल पर परिपत्र को प्रकाशित करने के लिए irsofficersonline.gov.in और incometaxindia.gov.in के वेब मैनेजर
8. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय (30 प्रतियां)
9. गार्ड फाइल

