परिपत्र सं. 20/2022 : निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 20/2022
परिपत्र की तिथि
26/10/2022
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/10/2022
परिपत्र सं. 20/2022
एफ.नं. 225/49/2021/आईटीए-II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
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नई दिल्ली, दिनांक, 26 अक्टूबर, 2022
विषय : निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी - संबंधित
परिपत्र सं. 19/2022 दिनांक 30.09.2022 द्वारा 07 अक्टूबर, 2022 के अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के वाक्यांश (क) में संदर्भित निर्धारितियों के मामले में अंकेक्षण की विभिन्न रिर्पोटों की अंतिम तिथि के परिणामस्वरूप केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 119 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आय की विवरणी की प्रस्तुति की अंतिम तिथि 07 नवंबर, 2022 तक बढ़ा दी है जोकि अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के वाक्यांश (क) में संदर्भित निर्धारिती के मामले में 31 अक्टूबर, 2022 थी।
हस्ता/-
(रविंद्र मैनी)
निदेशक, भारत सरकार
निम्न को प्रति :
1. एफएम का पीएस/एमओएस (एफ) का पीएस
2. राजस्व सचिव का पीएस
3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) व सीबीडीटी के सभी सदस्य
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक
5. समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
6. निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव, सीबीडीटी
7. वेब मैनेजर, आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर आदेश को चस्पा करने के अनुरोध के साथ
8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी विस्तृत तौर पर प्रसार करने के अनुरोध के साथ
9. जेसीआईटी, डेटाबेस प्रकोष्ठ irsofficersonline.gov.in पर चस्पा करने के लिए
10. भारतीय चार्टेड अकाउंटेट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली
11. समस्त चैंबर्स ऑफ कॉमर्स
12. गार्ड फाइल
(रविंद्र मैनी)
निदेशक, भारत सरकार

