आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 20/2016

परिपत्र की तिथि

26/05/2016

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/05/2016

 परिपत्र सं. 20/2016

परिपत्र सं. 20/2016

 

एफ. नं. 279/विविध/एम-54/2016/आर्इटीजे

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नर्इ दिल्ली, दिनांक : 26 मर्इ, 2016

 

विषय : अपील का र्इ-दाखिलीकरण : समय सीमा का विस्तारण - संबंधी

 

आयकर नियम, 1962 का नियम 45 उन व्यक्तियों के संबंध में प्रभावी तिथि 01.03.2016 से आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील के अनिवार्य र्इ-दाखिलीकरण को आवश्यक करता है जिन्हें इलैक्ट्रानिक रूप से आय की विवरणी को प्रस्तुत करना आपेक्षित हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (तत्पश्चात् बोर्ड के तौर पर संदर्भित) के ध्यान में आया है कि कुछ मामलों में करदाता, जिन्हें प्रपत्र 35 का र्इ-दाखिलीकरण आपेक्षित थे, र्इ-दाखिलीकरण प्रक्रिया के बारे में जानकारी की कमी तथा/अथवा र्इ-दाखिलीकरण में तकनीकी कारणों की वजह से ऐसे करने में असक्षम रहे थे। साथ ही, र्इ-दाखिलीकरण के सत्यापन के लिए र्इवीसी कार्यप्रणाली निजी व्यक्तियों के लिए 12.05.2016 से तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 19.05.2016 से संचालनात्मक हुआ था। अपील का दाखिलीकरण आधार के लिए शब्द सीमा तथा आयकर आयुक्त (अपील) के क्षेत्राधिकार का प्रतिचित्रण भी कुछ मामलों में शिकायत का कारण था।

2. बोर्ड द्वारा मामले की जांच की गर्इ है। चूंकि अपील के र्इ-दाखिलीकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों का तब से व्याख्यान तथा समाधान किया गया है, अनिवार्य र्इ-दाखिलीकरण अपीलों की नर्इ आवश्यकताओं की वजह से करदाताओं की किसी असुविधा को कम करने के लिए ऐसे र्इ-अपील के दाखिलीकरण के लिए समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। र्इ-अपीलें जो 15.05.2016 तक नियत थी, उन्हें अब 15.06.2016 तक जमा किया जा सकता हैं। इस बढ़ार्इ गर्इ अवधि के भीतर दाखिल समस्त र्इ-अपील को समय से दाखिल अपील के तौर पर समझा जाएगा।

3. र्इ-अपील को दाखिल करने के लिए बढ़ार्इ गर्इ अवधि को देखते हुए, करदाता जिन्होंने अपनी अपील का सफलतापूर्वक र्इ-दाखिलीकरण नहीं किया हो तथा कागजी अपील को दाखिल किया हो उनसे बढ़ार्इ गर्इ अवधि अर्थात् 15.06.2016 से पूर्व नियम 45 के अनुसार र्इ-अपील को दाखिल करना आपेक्षित हैं। ऐसी र्इ-अपील को भी समय से दाखिल अपील के तौर पर समझा जाएगा।

 

(साधना पंवार)

उप आयकर आयुक्त (ओएसडी) (आर्इटीजे),

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नर्इ दिल्ली

 

निम्न को प्रति:

  1. अध्यक्ष, सदस्य तथा अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारी

  2. ओएसडी से राजस्व सचिव

  3. समस्त अधिकारियों के ध्यान में लाने के अनुरोध के साथ समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एवं समस्त आयकर महानिदेशक

  4. प्रधान आयकर महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर

  5. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति), एआरए केंद्र, झंडेवालान एक्सटेंशन, नर्इ दिल्ली

  6. प्रधान आयकर महानिदेशक (सर्तकता), नई दिल्ली

  7. एडीजी (पीआर,पीपी एंड ओएल), मयूर भवन, नर्इ दिल्ली, सामान्य मेंलिग सूची के अनुसार वितरण के लिए तथा त्रैमासिक कर बुलिटेन में मुद्रण के लिए

  8. भारतीय नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक

  9. आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए अपर महानिदेशक-4 (पद्धति)

10. irsofficersonline पर अपलोडिंग के लिए डाटा बेस प्रकोष्ठ

10. गार्ड फाइल

 

(साधना पंवार)

उप आयकर आयुक्त (ओएसडी) (आर्इटीजे),

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नर्इ दिल्ली