परिपत्र सं. 19/2023 : निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए प्रप त्र सं. 10-झग को दाखिल करने में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2) के अंतर्गत देरी के लिए क्षमा
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 19/2023
परिपत्र की तिथि
23/10/2023
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
23/10/2023
परिपत्र सं. 19/2023
एफ.नं. 173/32/2022-आईटीए-1
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2023
विषय : निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए प्रप त्र सं. 10-झग को दाखिल करने में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2) के अंतर्गत देरी के लिए क्षमा
आयकर अधिनियम, 1961 ('अधिनियम') की धारा 119(2)(ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसी संख्या के परिपत्र सं. 6/2022 दिनांक 17.03.2022 द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('सीबीडीटी') ने निर्धारण वर्ष 2020-21 के प्रासंगिक पिछले वर्ष के लिए आयकर नियम, 1962 ('नियम') के नियम 21कड़ के अनुसार प्रपत्र सं. 10-झग दाखिल करने में देरी को माफ कर दिया यदि जहां उक्त परिपत्र में निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं।
2. सीबीडीटी को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कहा गया है कि नियत तिथि के भीतर या विस्तारित नियत तिथि, जैसा भी मामला हो के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए प्रपत्र सं. 10-झग दाखिल नहÈ किया जा सकता है। यह अनुरोध किया गया है कि निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए प्रपत्र सं. 10-झग दाखिल करने में देरी को माफ किया जा सकता है।
3. मामले पर विचार करने पर, अधिनियम की धारा 115खकक के तहत विकल्प का प्रयोग करने में घरेलू कंपनियों को होने वाली वास्तविक कठिनाई से बचने के लिए, सीबीडीटी ने अधिनियम की धारा 119(2)(ख) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा द्वारा निर्देशित किया जाता है कि:-
निर्धारण वर्ष 2021-22 से संबंधित पिछले वर्ष के नियमों के नियम 21कड़ के अनुसार प्रपत्र सं. 10-झग दाखिल करने में देरी उन मामलों में माफ कर दी गई है जहां निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:
(i) प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के लिए आय की विवरणी अधिनियम की धारा 139(1) के तहत निÆदष्ट नियत तारीख पर या उससे पहले दाखिल किया गया है;
(ii) निर्धारिती कंपनी ने आईटीआर-6 की आयकर विवरणी के "भाग क-GEN" में "फाइÇलग स्थिति" के आइटम (ड़) में अधिनियम की धारा 115खकक के तहत कराधान का विकल्प चुना है; और -
(iii) प्रपत्र सं. 10-झग इलेक्ट्रॉनिक रूप से 31.01.2024 को या उससे पहले या उस महीने के अंत से 3 महीने पहले दाखिल किया जाता है जिसमें यह परिपत्र जारी किया जाता है, जो भी बाद में हो।
निदेशक (आईटीए-I)
निम्न को प्रति:
1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (आर) का पीएस/एमओएस (आर) का ओएसडी
2. सचिव राजस्व का पीएस
3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) व समस्त सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, प्रधान आयकर महानिदेशक/
5. आयकर महानिदेशक (पद्धति), नई दिल्ली
6. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, नई दिल्ली
7. समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
8. विभागीय वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ डीजीआईटी (पद्धति) कार्यालय
9. आयकर आयुक्त (मीडिया व टीपी) और आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी, नई दिल्ली
10. महासचिव, आईआरएस संघ/महासचिव, आईटीजीओए/अखिल भारतीय आयकर अजा व अजजा कर्मचारी कल्याण संघ/आयकर कर्मचारी संघ (आईटीईएफ)
11. जेसीआईटी, डेटाबेस प्रकोष्ठ irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग हेतु
निदेशक (आईटीए-I)

