परिपत्र सं. 19/2022 : निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न अंकेक्षण रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी - संबंधी
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 19/2022
परिपत्र की तिथि
30/09/2022
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/09/2022
परिपत्र सं. 19/2022
एफ.नं. 225/49/2021/आईटीए-II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2022
विषय : निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न अंकेक्षण रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि में बढ़ोत्तरी - संबंधी
आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न अंकेक्षण रिपोर्टों को इलैक्ट्रानिक तौर पर प्रस्तुत करने में करदाताओं और हितधारकों को हो रही परेशानियों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयेाग करते हुए उन निर्धारितियों के मामले में पिछले वर्ष 2021-22 के लिए अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत अंकेक्षण रिर्पोर्ट को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर, 2022 से 07 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ाने निर्णय लिया है जिनको अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के वाक्यांश (क) में संदर्भित किया गया है।
हस्ता/-
(रविंद्र मैनी)
निदेशक, भारत सरकार
निम्न को प्रति :
1. एफएम का पीएस/एमाओएस (एफ) का पीएस
2. राजस्व सचिव का पीएस
3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) व सीबीडीटी के समस्त सदस्य
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक
5. समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
6. निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव, सीबीडीटी
7. वेब मैनेजर, आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर आदेश को चस्पा करने के अनुरोध के साथ
8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), विस्तृत तौर पर प्रसार करने के अनुरोध के साथ सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
9. संयुक्त आयकर आयुक्त, पर irsofficersonline.gov.in चस्पा करने के लिए डेटाबेस प्रकोष्ठ
10. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली
11. समस्त चैंबर्स ऑफ कॉमर्स
12. गार्ड फाइल
(रविंद्र मैनी)
निदेशक, भारत सरकार

