आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 19/2021

परिपत्र की तिथि

26/10/2021

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/10/2021

 परिपत्र सं. 19/2021

2021 की परिपत्र सं. 19

एफ.नं. 370142/48/2021/टीपीएल

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(टीपीएल प्रभाग)

 

दिनांक 26 अक्टूबर, 2021

 

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के वाक्यांश (23चड़) के अंतर्गत दिशानिर्देश - संबंधित

वित्त अधिनियम, 2020, अन्य विषयों के साथ-साथ, के माध्यम से कुछ शर्तों को पूरा करने के अनुसार 01.04.2020 और 31.03.2024 के बीच भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी निवेश से प्राप्त लाभांश, ब्याज और दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में अपनी आय पर सॉवरेन वैल्थ फंड और पेंशन फंड के लिए छूट देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (तत्पश्चात् "अधिनियम" के तौर पर संदर्भित) की धारा 10 के वाक्यांश (23चड़) को शामिल किया गया है।

2. वित्त अधिनियम, 2021, अन्य विषयों के साथ-साथ, के माध्यम से यह बताने के लिए अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (23चड़) में सातवें परंतुक को शामिल किया गया है कि यदि निर्दिष्ट फंड से भारत में निवेश करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण या उधार लिया गया है तो ऐसे फंड को इस वाक्यांश के अंतर्गत छूट के योग्य नहीं माना जाएगा।

3. इस संदर्भ में, अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (23चड़) के कथित परंतुक में प्रयुक्त शब्द "अप्रत्यक्ष" के संबंध में सवाल उठाए गए कि इसे परिभाषित नहीं किया गया और विस्तृत प्रावधानों के अंतर्गत उस पर कोई स्पष्टता प्रदान नहीं की गई है। आगे, सवाल उठाए गए है कि यदि निर्दिष्ट फंड या इसके नियंत्रक उद्यम या कई नियंत्रक कंपनियों की अन्य कोई उद्यम या उसकी सहायक कंपनी (इसके बाद "समूह उद्यम" के तौर पर संदर्भित) का कोई ऋण या उधार है तो निर्दिष्ट फंड कथित वाक्यांश के अंतर्गत छूट प्राप्त करने के अयोग्य हो सकता है।

4. अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (23चड़) के पहले परंतुक बताते हैं कि यदि इस वाक्यांश के प्रावधानों की व्याख्या या कार्यान्वित करने के संबंध में कोई परेशानी होती है तो बोर्ड केंद्र सरकार की अनुमति से समस्याओं को दूर करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है। इस परंतुक के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड केंद्र सरकार की अनुमति से निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करता है :

दिशानिर्देश

5. इन दिशानिर्देशों के पैरा 3 में निर्दिष्ट उक्त परेशानियों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (23चड़) के अंतर्गत छूट की योग्यता निम्नानुसार होगी :-

(क) यदि ऋण और उधार निर्दिष्ट फंड या इसके समूह के उद्यम द्वारा लिया गया हो, विशेष तौर पर भारत में निर्दिष्ट फंड द्वारा निवेश करने के लिए तो ऐसा फंड अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (23चड़) के अंतर्गत छूट के योग्य नहीं होगा और

(ख) यदि ऋण या उधार निर्दिष्ट फंड या इसके समूह के उद्यम द्वारा लिया गया हो जोकि विशेष तौर पर भारत में निवेश करने के लिए न हो तो यह नहीं समझा जाएगा कि भारत में निवेश ऐसे ऋण और उधार में से किया गया है और ऐसे निर्दिष्ट फंड कथित वाक्यांश के अंतर्गत अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के अनुसार अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश 23(चड़) के अंतर्गत छूट के योग्य होगी बशर्ते कि भारत में निवेश का स्रोत ऐसे ऋण या उधार से न हो।

 

(नेहा सहाय)

अवर सचिव

टीपीएल प्रभाग

 

निम्न को प्रति :

  1. एफएम का पीएस/ओएसडी/एमओएस(एफ) का पीएस/ओएसडी

  2. वित्त सचिव का पीएस

  3. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी

  4. संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव, सीबीडीटी

  5. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (30 प्रतियां)

  6. संयुक्त सचिव व कानूनी सलाहकार, विधि व कानूनी मंत्रालय, नई दिल्ली

  7. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान

  8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी

  9. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए