आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 19/2020

परिपत्र की तिथि

03/11/2020

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/11/2020

परिपत्र सं. 19/2020

परिपत्र सं. 19/2020

एफ.नं. 197/135/2020-आईटीए-1

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 3 नवंबर, 2020

विषय : निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के वर्षों के लिए प्रपत्र सं. 10खख को दाखिल करने में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत देरी के लिए क्षमा

 

आयकर अधिनियम, 1961 (तत्पश्चात् 'अधिनियम') की धारा 10(23ग) के प्रावधानों के अंतर्गत जहां किसी फंड या न्यास या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय या उप-वाक्यांश (iv) या उप-वाक्यांश (v) या उप-वाक्यांश (vi) या उप-वाक्यांश (viक) में संदर्भित अन्य शैक्षणिक संस्थान या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान की कुल आय, कथित उप-वाक्यांश के प्रावधानों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम राशि से अधिक है जो किसी पिछले वर्ष में कर हेतु वसूलनीय नहीं है, ऐसे न्यास या संस्थान या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान को एक अकाउंटेंट की ओर से उस वर्ष के संदर्भ में अपने खातों को अंकेक्षित करवाना होगा जैसा धारा 44कख में संदर्भित निर्दिष्ट तिथि से पूर्व धारा 288 की उप-धारा (2) से नीचे के स्पष्टीकरण में परिभाषित है और उस तिथि तक ऐसे अंकेक्षण की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होगा जो विधिवत तौर पर निर्धारित प्रारूप में हो और ऐसे अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित हो और ऐसे ब्यौरे का सूत्रीकरण हो जैसा निर्धारित किया जा सके।

2. आयकर नियम, 1962 (तत्पश्चात् 'नियम') के नियम 16गग के अनुसार, ऐसे एक न्यास या संस्थान या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्थान के खातों की अंकेक्षण रिपोर्ट प्रपत्र सं. 10खख में प्रस्तुत की जानी है। नियमों के नियम 12(2) के अनुसार, ऐसी अंकेक्षण रिपोर्ट को इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जाना है। विवरणी के साथ निर्धारित प्रपत्र में ऐसी रिपोर्ट को प्रस्तुत न करने पर अधिनियम की धारा 10(23ग) के अंतर्गत छूट का दावा करने से ऐसे उद्यम वंचित हो जाऐंगे।

3. यह निर्दिष्ट करते हुए बोर्ड/क्षेत्रीय प्राधिकारियों की ओर से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ कि प्रपत्र सं. 10खख को निर्धारण वर्ष 2016-17 और निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए आय की विवरणी के साथ दाखिल नहीं किया जा सका। यह अनुरोध किया गया है कि प्रपत्र सं. 10खख के दाखिलीकरण में देरी को क्षमा किया जा सकता है।

4. तद्नुसार, देरी को क्षमा करने के लिए ऐसे उद्यमों द्वारा दाखिल आवेदनों के जल्द से जल्द निपटान को देखते हुए और अधिनियम की धारा 119(2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निर्दिष्ट करती है कि :

  (i) निर्धारण वर्ष 2018-19 से पूर्व के वर्षों के लिए प्रपत्र सं. 10खख के दाखिलीकरण में लंबित आवेदनों के सभी मामलों में, आयकर आयुक्त अधिनियम की धारा 119(2)(ख) के अंतर्गत देरी को मांफ करने के लिए ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत है। प्रपत्र सं. 10खख को दाखिल करने के संदर्भ में ऐसे आवेदनों पर विचार करने के दौरान आयुक्त खुद को संतुष्ट करेंगे कि आवेदक को नियत समय के अंदर ऐसे आवेदनों को दाखिल करने से रोकने का उचित कारण था। आगे, ऐसे सभी आवेदनों को 31.03.2021 तक निपटाया जाएगा।

 (ii) जहां निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए या किसी बाद के वर्ष के लिए प्रपत्र सं. 10खख को दाखिल करने में 365 दिनों तक की देरी होती है तो आयकर आयुक्त एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119(2) के अंतर्गत देरी को क्षमा करने के लंबित आवेदन को स्वीकृत करने और योग्यता को निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

5. दखिल किए जाने वाले प्रपत्र सं. 10खख में ऐसे लंबित आवेदनों पर विचार करने के दौरान आयकर आयुक्त खुद को संतुष्ट करेंगे कि आवेदक को नियत समय के अंदर ऐसे आवेदन को दाखिल करने से रोकने का उचित कारण था।

 

(प्रांजना प्रमिता)

निदेशक (आईटीए-I)

 

निम्न को प्रति

  1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (आर) का पीएस/एमओएस (आर) का ओएसडी

  2. सचिव (राजस्व) का पीएस

  3. अध्यक्ष, सीबीडीटी और अवर सचिव और उससे ऊपर के पद के सभी अधिकारी, सीबीडीटी

  4. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/मुख्य आयकर आयुक्त (छूट) - उनके क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ

  5. आयकर आयुक्त (एम एण्ड टीपी), सीबीडीटी और सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता

  6. अतिरिक्त महानिदेशक (पीआर व पीपी), नई दिल्ली

  7. सीबीडीटी का आईटीसीसी प्रभाग

  8. डेटाबेस प्रकोष्ठ - www.irsofficersonline.gov.in पर चस्पा करने के लिए

  9. www.irsofficersonline.gov.in पर चस्पा करने के लिए आयकर निदेशक (एस)-4/वेबमैनेजर

10. गार्ड फाइल

 

(प्रांजना प्रमिता)

निदेशक (आईटीए-I)