परिपत्र सं. 19/2019 : आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस/आदेश/सम्मन/पत्र-व्यवहार में दस्तावेज पहचान संख्या का जनरेशन/आवंटन/उद्धृतीकरण- संबंधी
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 19/2019
परिपत्र की तिथि
14/08/2019
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/08/2019
परिपत्र सं. 19/2019
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नर्इ दिल्ली, दिनांक 14 अगस्त, 2019
विषय : आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस/आदेश/सम्मन/पत्र-व्यवहार में दस्तावेज पहचान संख्या का जनरेशन/आवंटन/उद्धृतीकरण- संबंधी
विभिन्न र्इ-गर्वेनेंस अभियान प्रारंभ करने के साथ आयकर विभाग अपने कार्य के कुल कम्प्यूटीकरण की ओर बढ़ रहा है। यह सेवा देने में एक महत्वपूर्ण सुधार है और इससे कर प्रशासन की कार्यप्रणाली में विस्तृत पारदर्शिता आएगी। वर्तमान में, सभी नोटिस और आदेशों को आयकर बिजनेस एप्लीकेशन (आर्इटीबीए) प्लेटफॉर्म पर इलैक्ट्रानिक रूप से जनरेट किया जा रहा है। हालांकि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (द बोर्ड) के ध्यान में ऐसे कुछ उदाहरण लाए गए हैं जिसमें नोटिस, आदेश, सम्मन, पत्र और कुछ पत्र-व्यवहार (तत्पश्चात् "संप्रेषण" के तौर पर संदर्भित) को ऐसे संप्रेषण के उचित लेखा परीक्षा के अनुरक्षण के बिना मैनुयली जारी किया गया है।
2. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और सभी संप्रेषणों की उचित लेखापरीक्षा बनाए रखने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (तत्पश्चात् अधिनियम के तौर पर संदर्भित) की धारा 119 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए बोर्ड ने निर्णय लिया है कि निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को निर्धारण, अपील, आदेश कानूनी या अन्यथा छूट, पूछताछ, जांच, सूचना का सत्यापन, जुर्माना, अभियोजन, संशोधन, अनुमोदन अपील आदि से संबंधित किसी कर प्राधिकारी द्वारा जारी कोर्इ सूचना 1 अक्टूबर, 2019 को या उसके बाद जारी नहीं की जाएगी जबतक ऐसे संप्रेषणों में ऐसे संप्रेषण की बाडी में कम्प्यूटर जनरेटिड दस्तावेज पहचान संख्या (डीआर्इएन) उद्धृत न हो।
3. अपवाद परिस्थितियां जैसे
(i) जब डीआर्इएन को जनरेट/आवंटित/उद्धृत करने में तकनीकी कठिनार्इ हो और संप्रेषण का निगर्मन इलैक्ट्रनिक रूप से हो या
(ii) जब पूछताछ, सत्यापन आदि से संबंधित संप्रेषण उस आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना हो जो अपने कार्यालय के कार्यों के निवर्हन के लिए कार्यालय से बाहर हो या
(iii) जब पैन मार्इग्रेशनन में देरी के कारण पैन गैर-क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी के पास हो या
(iv) जब निर्धारिती का पैन उपलब्ध न हो और जहां अधिनियम के अंतर्गत प्रक्रिया (अधिनियम की धारा 131 या धारा 133 के अंतर्गत सत्यापन को छोड़़कर) शुरू करने की मांग हो
(v) जब संप्रेषण को जारी करने की कार्यप्रणाली सिस्टम में मौजूद न हो
संप्रेषण केवल लिखित में कारण दर्ज करने और मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक की लिखित अनुमति के बाद ही मैनुयली जारी किया जा सकता है। यदि जहां पैन माइग्रेशन के कारण मैनुयल संप्रेषण जारी किया जाना आवश्यक हो तो मैनुयल संप्रेषण को जारी करने के लिए अनुमोदन की मांग वाले प्रस्ताव में पैन मार्इग्रेशन में देरी का कारण शामिल होगा। उक्तकथित परिस्थितियों के अंतर्गत जारी संप्रेषण इस तथ्य को निर्दिष्ट करेगा कि संप्रेषण बिना डीआर्इएन के मैनुयली जारी किया गया है औरमैनुयल संप्रेषण को जारी करने के लिए मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक की लिखित स्वीकृति को प्राप्त करने की तिथि निम्नलिखित प्रारूप में है
"- यह संप्रेषण सीबीडीटी परिपत्र सं.... दिनांक....... (जहा लागू न हो वहां काट दें) के पैरा 3(i)/3(ii)/3(iii)/3(iv)/3(v) में दिए गए कारण/कारणों की वजह से मैनुयल रूप से और संख्या..........दिनांक..................के मार्फत आयकर मुख्य आयुक्त/आयकर महानिदेशक के अनुमोदन सहित है " जारी होता हैं
4. कोर्इ संप्रेषण जो उक्त पैरा-2 और पैरा-3 के अनुपालन में न हो तो उसे अमान्य के तौर पर समझा जाएगा और कभी जारी नहीं किया के तौर पर समझा जाएगा।
5. उक्त पैरा 3-(i),(ii) या (iii) में निर्दिष्ट तीनों स्थितियों में मैनुयल रूप से जारी संप्रेषण को निम्न द्वारा इसके निगर्मन के 15 कार्यलयीन दिवसों के अंदर नियमित कर दिया जाएगा
i सिस्टम पर मैनुयल संप्रेषण की अपलोडिंग
ii सिस्टम पर डीआर्इएन का अनिवार्य जनरेशन
iii सिस्टम पर उपलब्ध इलैक्ट्रानिक रूप से जनरेटिड प्रारूप के अनुसार निर्धारिती/अन्य व्यक्ति को ऐसे जनरेटिड डीआर्इएन का संप्रेषण
6. पैरा 3(v) में निर्दिष्ट कारणों के लिए मैनुयल संप्रेषण के निगर्मन की सूचना इसके निगर्मन की तिथि से सात दिनों के अंदर प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) को भेजी जाएगी।
7. आगे, इस परिपत्र के निगर्मन से पूर्व सभी लंबित मूल्यांकन कार्यवाहियों में जहां नोटिस को मैनुयल रूप से जारी किया गया था आयकर प्राधिकारियों ऐसे मामलो की पहचान करेंगे और 31 अक्टूबर, 2019 तक सिस्टम पर इन मामलों में नोटिस को अपलोड करेंगे।
8. हिंदी संस्करण का अनुसरण किया जाना है
(सरिता कुुमारी)
निदेशक (आर्इटीए.II), सीबीडीटी
(एफ.नं. 225/95/2019-आर्इटीए.II)
निम्न को प्रति :
1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (एफ) का पीएस/एमओएस (एफ) का ओएसडी
2. सचिव (राजस्व) का पीएस
3. अध्यक्ष, सीबीडीटी, सभी सदस्य, सीबीडीटी
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक
5. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
6. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
7. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
8. आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय
9. अपर आयकर आयुक्त (डाटाबेस प्रकोष्ठ) विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए
(सरिता कुुमारी)
निदेशक (आर्इटीए.II), सीबीडीटी

