परिपत्र सं. 18/2021 : वित्त अधिनियम, 2015 के द्वारा शामिल की गई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(xvii) से संबंधित स्पष्टीकरण
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 18/2021
परिपत्र की तिथि
25/10/2021
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/10/2021
परिपत्र सं. 18/2021
एफ.नं. 173/146/2021/आईटीए-I
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर, 2021
विषय : वित्त अधिनियम, 2015 के द्वारा शामिल की गई आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(xvii) से संबंधित स्पष्टीकरण
वित्त अधिनियम, 2015 के माध्यम से चीनी के विनिर्माण का व्यापार करने वाली एक सहकारी संस्था द्वारा किए गए व्यय की राशि के कारण कटौती देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 36 की उप-धारा (1) में निम्नलिखित वाक्यांश (xvii) को शामिल किया जा चुका है।
"(xvii) उस मूल्य पर गन्ने की खरीद के लिए चीनी के विनिर्माण का व्यापार करने वाली एक सहकारी संस्था द्वारा किए गए व्यय की राशि जो सरकार द्वारा अनुमोदित या निश्चित मूल्य के बराबर या उससे कम है"
यह वाक्यांश 01.04.2016 से प्रभावी है और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और उसके बाद के निर्धारण वर्षों के लिए लागू हुआ है।
2. कृषक सदस्यों को वितरित आय के तौर पर सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ने के मूल्य के लिए अतिरिक्त भुगतान को जारी करने और परिणामी कर देयता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) के ध्यान में लाया गया है।
3. बोर्ड द्वारा मामले की जांच की गई है और इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) में वाक्यांश (xvii) में वाक्य 'सरकार द्वारा निश्चित मूल्य या अनुमोदित मूल्य' राज्य स्तर के उन अधिनियम/आदेश या अन्य कानूनी दस्तावेज के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा मूल्य निर्धारण को शामिल करता है जो गन्ने के लिए खरीद मूल्य को नियमित करते हैं जिसमें राज्य द्वारा संशोधित मूल्य भी शामिल है, जोकि केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए कानूनी न्यूनतम मूल्य/उचित और पारिरमिक मूल्य से अधिक हो सकता है।
(सौरभ जैन)
अवर सचिव, भारत सरकार
निम्न को प्रति :
1. एफएम का पीएस/एमओएस(एफ) का पीएस
2. राजस्व सचिव का पीएस
3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) व सीबीडीटी के सभी सदस्य
4. सभी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक
5. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
6. सीबीडीटी के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव
7. वेब मैनेजर, आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर आदेश को चस्पा करने के अनुरोध के साथ
8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), विस्तृत तौर पर प्रचार के अनुरोध के साथ आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी
9. जेसीआईटी, irsofficersonline.gov.in पर प्रकाशित करने के लिए डेटाबेस प्रकोष्ठ
10. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली
11. समस्त चैंबर्स ऑफ कॉमर्स
12. गार्ड फाइल
(सौरभ जैन)
अवर सचिव, भारत सरकार

