परिपत्र सं. 18/2019 : निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए आर्इटीआर प्रपत्रों को भरने के संबंध में स्पष्टीकरण
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 18/2019
परिपत्र की तिथि
08/08/2019
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/08/2019
2019 की परिपत्र सं. 18
एफ.नं. 370142/1/2019-टीपीएल (पीटी-1)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(टीपीएल प्रभाग)
***
दिनांक : 8 अगस्त, 2019
निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए आर्इटीआर प्रपत्रों को भरने के संबंध में स्पष्टीकरण
निर्धारण वर्ष (एवार्इ) 2019-20 के लिए आयकर विवरणी (आर्इटीआर) प्रपत्रों को जी.एस.आर. 279(र्इ) दिनांक 1 अप्रैल, 2019 संबंधित अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। तद्नुसार आर्इटीआर प्रपत्रों को दाखिल करने के निर्देश को जारी किया गया था और समस्त आर्इटीआर प्रपत्रों के र्इ-दाखिलीकरण के लिए सॉफ्टवेयर यूटिलिटी को भी जारी किया गया था। आर्इटीआर प्रपत्रों की अधिसूचना के बाद आर्इटीआर प्रपत्रों को दाखिल करने के संबंध में हितधारकों द्वारा कर्इ सवाल उठाए गए, निम्नलिखित स्पष्टीकरणों को जारी किया गया है -
प्रश्न 1 : मैं एक अनिवासी हूं। करदाता पहचान संख्या (टिन) मेरे रहने के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जारी नहीं किया गया है। मैं किस प्रकार "आवासीय स्थिति" वाले कॉलम में इसकी सूचना दे सकता हूं ?
उत्तर : यदि रहने के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत टिन आवंटित न किया गया हो तो पासपोर्ट नंबर टिन के स्थान पर निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। उस राष्ट्र का नाम कॉलम "निवास के क्षेत्राधिकार" में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जहां पासपोर्ट जारी किया गया था।
प्रश्न 2 : मैं एक ऐसी विदेशी कंपनी में निदेशक हूं जिसके पास पैन नहीं है। मैं किस प्रकार कॉलम "यदि आप पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय एक कंपनी में निदेशक रहे हों" के समक्ष इसकी सूचना दे सकता हूं ?
उत्तर : आपको "कंपनी के प्रकार" के लिए दिए गए ड्राप डाउन में "विदेशी कंपनी" को चुनना चाहिए। इस प्रकार के मामले में, पैन अनिवार्य नहीं है। हालांकि, पैन को निर्दिष्ट करना चाहिए यदि ऐसी विदेशी कंपनी को पैन आवंटित किया गया हो।
प्रश्न 3. यदि एक व्यक्ति जो एक अनिवासी या निवासी है लेकिन सामान्य तौर पर निवासी (आरओएनआर) नहीं है क्या उसे भी एक ऐसी विदेशी कंपनी में उसकी निदेशक के विवरण को देना आवश्यक है जो भारत में किसी आय को अर्जित या उपार्जित नहीं करती ?
उत्तर : हां।
प्रश्न 4. मेरे पास पिछले वर्ष के दौरान एक कंपनी के शेयर है जो भारत के बाहर प्राधिकृत शेयर बाजार में सूचित हैं। क्या मुझे "कॉलम पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय असूचीबद्ध इक्विटी शेयर को रखा है" के समक्ष आवश्यक विवरण की सूचना देना जरूरी है ?
उत्तर : नहीं
प्रश्न 5 : मेरे पास एक ऐसी कंपनी के इक्विटी शेयर हैं जिनको पहले एक प्राधिकृत शेयर बाजार में सूचित किया गया था लेकिन बाद में हटाए गए और असूचीबद्ध किया गया। मैं किस प्रकार कॉलम में कंपनी के पैन की सूचना दे सकता हूं ? "क्या आपने पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को रखा है"
उत्तर : ऐसी स्थिति में, कंपनी का पैन प्रस्तुत किया जा सकता है यदि यह उपलब्ध हो। यदि हटार्इ गर्इ कंपनी के पैन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति में आप पैन के स्थान पर डिफाल्ट वैल्यू डाल सकते हैं जैसे "NNNNNN0000N"
प्रश्न 6 : यदि असूचीबद्ध इक्विटी शेयर गिफ्ट, वसीयत, एकीकरण, विलयन, डिमर्जर या बोनस मुद्दे आदि के रूप में प्राप्त या स्थानांतरित किये जाते हैं तो प्रासंगिक कॉलम में "अधिग्रहण की लागत" और "बिक्री प्रतिफल" की रिपोर्ट कैसे करें ?
उत्तर : आप प्रत्येक मामले में "अधिग्रहण की लागत" और "बिक्री प्रतिफल" के समक्ष शून्य या उपयुक्त राशि को डाल सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि वर्ष के दौरान रखे गए असूचीबद्ध र्इक्विटी शेयरों का विवरण प्रतिवेदन के लिए ही आवश्यक है। इस कॉलम में डाले गए मात्रात्मक विवरण कुल आय या कर देयता की गणना के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।
प्रश्न 7 : मेरे एक असूचीबद्ध विदेशी कंपनी में शेयर हैं जिसे अनुसूची चक में विधिवत रूप से प्रतिवेदित किया गया है। क्या मुझे कॉलम "यदि आपने पिछले वर्ष के दौरान किसी समय असूचीबद्ध इक्विटी शेयर को रखा हो" में इसके समक्ष रिपोर्ट करने की आवश्यकता है ?
उत्तर : हां
प्रश्न 8 : मेरे पास पिछले वर्ष के दौरान करोबारी व्यापार के तौर पर असूचीबद्ध इक्विटी शेयर है। क्या मुझे कॉलम "यदि आपने पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय इक्विटी शेयरों को रखा हो" में इसकी सूचना देने की आवश्यकता है ?
उत्तर : हां
प्रश्न 9 : कृपया स्पष्ट करें कि सहकारी बैंक या क्रेडिट सोसाइटी जो असूचीबद्ध हैं, के इक्विटी शेयरों को रखने के बारे में सूचना देना आवश्यक है ?
उत्तर : किसी भी उद्यम जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है, और किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में सूचित नहीं है, में इक्विटी शेयरधारकों के इक्विटी का विवरण देना ही आवश्यक है।
प्रश्न 10. मैंने एक अनिवासी को भूमि और भवन बेचे हैं। क्या मुझे अनुसूची गछ में तालिका क1/ख1 में खरीददार के पैन की सूचना देना आवश्यक है ?
उत्तर : जैसाकि आर्इटीआर प्रपत्र में निर्दिष्ट है, खरीददार के पैन को उद्धृत करना केवल तभी आवश्यक हैं यदि कर धारा 194-झक के अंतर्गत काटा जाता है या दस्तावेजों में निर्दिष्ट हो।
प्रश्न 11. मैं एक निवासी हूं और भारत के बाहर मौजूद भूमि और भवन बेच दिया है। क्या मुझे अनुसूची छज में खरीददार की संपत्ति और पहचान का विवरण देने की जरूरत है ?
उत्तर : संपत्ति का विवरण् और खरीददार का नाम स्थिरता से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। हालांकि, खरीददार के पैन को उद्धृत करना केवल तभी अनिवार्य है जब कर धारा 194-झक के अंतर्गत काटा जाता है या दस्तावेज में निर्दिष्ट हो।
प्रश्न 12 : क्या आर्इएसआर्इएन और शेयर/म्युचुयल फंड यूनिट जिस पर एसटीटी दिया गया हो, की बिक्री पर उत्पन्न दीर्घकालीन पूंजी प्राप्ति (एलटीसीजी) की अंक वार गणना का विवरण देने आवश्यक है ?
उत्तर : धारा 112क और 115कघ के अंतर्गत एलटीसीजी की गणना के लिए टूल करदताओं की सुविधा के लिए विभागीय यूटिलिटी में मुहैया कराया गया है। ये वैकल्पिक टूल हैं जिनको एलटीसीजी के अंतिम आंकड़ों की गणना के लिए तैयार किया गया है जो अनुसूची गछ में संबंधित मदों में पापुलेटिड होता है। वैकल्पिक तौर पर, करदाता दीर्घकालीन प्राप्ति या मानवीय रूप से हानि की गणना अपने आप कर सकते हैं और अनुसूची गछ में संबंधित मदों में सीधे इसे डाल सकते हैं।
प्रश्न 13. एक असूचीबद्ध कंपनी को आर्इटीआर-6 की अनुसूची कठ में परिसंपत्तियों और देयताओं के विवरण को प्रस्तुत करना आवश्यक है? कृपया स्पष्ट करें कि व्यापार के कारोबारी माल के तौर पर रखे गए परिसंपत्ति के विवरण को उसमें भी प्रतिवेदित किया जाना आवश्यक है।
उत्तर : यदि आभूषण/मोटर वाहन आदि को व्यापार के कारोबारी माले के तौर पर रखा जाता है तो ड्राप डाउन वैल्यू "करोबारी माल" को प्रासंगिक तालिका (तालिका "झ" या तालिका "ज") में विवरण को भरने के दौरान कोष्ठक "उद्देश्य जिसके लिए प्रयोग किया गया" के समक्ष चुना जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में, केवल कुल राशियों को भरा जाना आवश्यक है और कारोबारी माल के तौर पर संघटित प्रत्येक परिसंपत्ति का विशेष ब्यौरा सूचित किया जाना चाहिए।
प्रश्न 14. मेरे पास पिछले वर्ष के दौरान विदेशी परिसंपत्ति है जिसे अनुसूची चक में विधिवत रूप से प्रतिवेदित किया गया है। क्या मुझे अनुसूची कठ (यदि लागू हो) में दुबारा विदेशी परिसंपत्ति को सूचित करने की आवश्यकता है ?
उत्तर : हां
प्रश्न 15. एक असूचीबद्ध कंपनी को आर्इटीआर-6 की अनुसूची धज-1 में पिछले वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारण विवरण को प्रस्तुत करना आवश्यक है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या इन विवरणों को एक असूचीबद्ध विदेशी कंपनी के मामले में प्रस्तुत किया जाना चाहिए
उत्तर : आवश्यकता नहीं
प्रश्न 16. एक असूचीबद्ध कंपनी को आर्इटीआर-6 की अनुसूची धज-1 में परिसंपत्ति और देयताओं को प्रस्तुत करना आवश्यक है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या इन विवरणों को एक असूचीबद्ध विदेशी कंपनी के मामले में प्रस्तुत किया जाना चाहिए
उत्तर : आवश्यकता नहीं
प्रश्न 17. कृपया स्पष्ट करें कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581क में परिभाषितानुसार एक किसान उत्पादक कंपनी को आर्इटीआर-6 की अनुसूची धज-1 में शेयरधारकों के विवरण को प्रस्तुत करना आवश्यक है?
उत्तर : नहीं। हालांकि, सुनिश्चित करें कि भाग-क सामान्य में मद "क्या कंपनी एक उत्पादक कंपनी है जैसा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 581 में परिभाषित है?" के समक्ष विकल्प "हां" को चुनें ।
प्रश्न 18 : एक कंपनी को आर्इटीआर - 6 की अनुसूची चघ (यदि धारा 44कख के अंतर्गत अंकेक्षित खातों को प्राप्त करना आवश्यक न हो) के अनुसार विदेशी मुद्रा में वर्ष के दौरान सभी भुगतानों और प्राप्तियों के ब्यौरे को प्रस्तुत करना आवश्यक है। कृपया स्पष्ट करें कि भारत में व्यापार संचालनों से संबंधित प्राप्तियां/भुगतानों को ही अनुसूची चघ में सूचित करना आवश्यक है ?
उत्तर : हां, अनुसूची चघ में विदेशी मुद्रा में प्राप्तियों और भुगतानों का ब्यौरे को ही भारत में व्यापारिक संचालनों के संबंध में ही सूचित किया जाना आवश्यक है।
प्रश्न 19. अनुसूची टीडीएस में, एक व्यक्ति को शीर्षक को डालना आवश्यक है जिसके अंतर्गत अनुरूपी प्राप्ति प्रस्तुत की गर्इ हो। कुछ मामलों में, टीडीएस वर्तमान वर्ष में अदाता द्वारा काटा जाता है लेकिन अनुकूल आय बाद के वर्षों में प्रस्तुत की जानी है। ऐसे मामलों में अनुसूची टीडीएस को कैसे भरा जाए ?
उत्तर : ऐसे मामलों में, जमा किया गया टीडीएस वर्तमान वर्ष के लिए कॉलम "अपने स्वयं के हाथों" के अंतर्गत दावा किया जाना चाहिए। यदि यह किया जाता हो तो कॉलम "प्रस्तुत अनुरूपी प्राप्ति" को अग्रेषित किया जाता है और इसे भरने की आवश्यक नहीं।
(साहिल मिश्रा)
निदेशक (टीपीएल-IV)
निम्न को प्रति :—
1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (आर) का ओएसडी
2. सचिव (राजस्व) हेतु पीएस
3. अध्यक्ष, सदस्य और अवर सचिव व उससे ऊपर के पद के सीबीडीटी में सभी अन्य अधिकारी
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक अपने क्षेत्रों/प्रभारों में सभी अधिकारियों के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ
5. प्रधान डीजीआर्इटी(पद्धति)/प्रधान डीजीआर्इटी(सर्तकता)/प्रधान डीजीआर्इटी (प्रशा.)/प्रधान डीजी(एनएडीटी)/प्रधान डीजीआर्इटी(एलएंडआर)
6. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी
7. विभागीय वेबसाइट पर चस्पा करने के लिए वेब मैनेजर

