आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 18/2016

परिपत्र की तिथि

23/05/2016

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/05/2016

 परिपत्र सं. 18/2016

परिपत्र सं. 18/2016

 

एफ. नं. 142/32/2015-टीपीएल

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(टीपीएल प्रभाग)

दिनांक 23 मर्इ, 2016

 

विषय : कुछ तिमाहियों के लिए प्रपत्र 15छ/15ज के मामले में यूआर्इडी की प्रस्तुति के लिए राहत

 

आयकर अधिनियम, 1961 ('द एक्ट') की धारा 197क के मौजूदा प्रावधान अन्य विषयों के साथ-साथ मुहैया कराते हैं कि कर नहीं काटा जाएगा यदि कुछ भुगतान की प्राप्ति जिस पर कर कटौतीयोग्य है कथित धारा के प्रावधानों के अनुसार प्रपत्र सं. 15छ/15ज में स्व-घोषणा आदाता को प्रस्तुत करता है। ऐसी घोषणा को दाखिल करने की प्रणाली तथा विवरण आयकर नियम, 1962 ('द रूल्स') के नियम 29ग में निर्धारित किए गए हैं।

संशोधित नियम 29ग जो कागजी दाखिलीकरण के अतिरिक्त 1 अक्टूबर, 2015 से प्रभावी हुआ है, अधिनियम की धारा 197क के अंतर्गत कर की गैर-कटौती के लिए स्व: घोषणा के लिए भी ऑनलाइन दखिलिकरन मुहैया कराया गया हैं। इस संबंध में, अधिसूचना सं. 76/2015 दिनांक 20.09.2015 को आयकर विभाग को ऐसी घोषणा की प्रस्तुति तथा स्व-घोषणा (प्रपत्र सं. 15ज/15छ) को दाखिल करने की प्रक्रिया के र्इ-सक्षमीकरण तथा सरलीकरण के लिए जारी किया गया है। आगे, उक्तकथित अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित नियमों के नियम 29ग के उप-नियम (7) तथा (8) के अनुसार, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) को घोषणा की प्रस्तुति तथा सत्यापन के उद्देश्य के लिए प्रक्रिया, प्रारूप तथा मानकों तथा विशिष्ट पहचान संख्या को निर्दिष्ट करना आपेक्षित हैं। इसके अनुसार, प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) ने प्रक्रिया, प्रारूप तथा मानकों को अधिसूचित करने के लिए अधिसूचना सं. 4/2015 दिनांक 1 दिसंबर, 2015 को जारी किया है।

नियम 29ग के उप-नियम (3) को कटौतीदाता द्वारा प्रपत्र 15छ/15ज में प्राप्त प्रत्येक घोषणा की विशिष्ट पहचान संख्या के आवंटन के लिए मुहैया कराया गया है। आगे, नियम 29ग के उप-नियम (5) मुहैया कराता है कि अदाता इस तथ्य के बावजूद नियम 31क के उप-नियम (4) के वाक्यांश (vii) के प्रावधानों के अनुसार त्रैमासिक टीडीएस विवरणों में प्रपत्र 15छ/15ज के अंतर्गत आने वाले लेनदेनों के विवरण सहित विशिष्ट पहचान संख्या को भी प्रस्तुत करेगा कि कथित तिमाही में कोर्इ कर नहीं काटा गया है।

प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया है कि परिचालन की कमी के कारण, प्रपत्र 15छ/15ज तथा उसका विवरण क्रमश: 31.12.2015 तथा 31.3.2016 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए त्रैमासिक विवरण में शामिल नहीं किया जा सकता।

हितधारकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा नियम 29ग के उप-नियम(5) के अनुसार कर की कटौती के त्रैमासिक विवरण में 31.12.2015 तथा 31.03.2016 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए कटौतीदाता द्वारा आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या की प्रस्तुति की शर्तों में छूट देते हैं।

 

लक्ष्मी नारायण

अवर सचिव टीपीएल-III

सीबीडीटी

 

निम्न को प्रति

  1. अध्यक्ष, सदस्य तथा अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारी

  2. ओएसडी से राजस्व सचिव

  3. समस्त अधिकारियों के ध्यान में लाने के अनुरोध के साथ समस्त प्रधान आयकर आयुक्त एवं समस्त आयकर महानिदेशक

  4. प्रधान महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर

  5. प्रधान महानिदेशक (पद्धति), एआरए, झंडेवालान एक्सटेंशन, नर्इ दिल्ली

  6. प्रधान सर्तकता महानिदेशक,

  7.एडीजी (पीआर,पीपी एंड ओएल), मयूर भवन, नर्इ दिल्ली, सामान्य मेलिंग सूची के अनुसार वितरण के लिए तथा त्रैमासिक कर बुलिटेन में मुद्रण के लिए

  8. भारतीय नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक

  9. आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए अपर महानिदेशक (पद्धति)

10. गार्ड फाइल

 

लक्ष्मी नारायण

अवर सचिव टीपीएल-III

सीबीडीटी