परिपत्र सं. 15/2023 : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के तहत दिशानिर्देश
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 15/2023
परिपत्र की तिथि
16/08/2023
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/08/2023
2023 की परिपत्र सं. 15.
एफ. नं.370142/28/2023-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
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दिनांक 16 अगस्त, 2023
विषय: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के तहत दिशानिर्देश - संबंधित
आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) को कुछ अपवादों के अधीन ऐसी पॉलिसी पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित एक जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किसी भी राशि पर आयकर छूट हेतु प्रदान किया गया है।
2. वित्त अधिनियम, 2023 (वित्त अधिनियम) के माध्यम से, अन्य विषयों के साथ-साथ
1- नए छठें, सातवें और आठवें परंतुक के साथ मौजूदा छठें प्रावधानों को प्रतिस्थापित करते हुए अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) को संशोधित किया गया, अन्य विषयों के साथ-साथ, बशर्ते कि :
(i) प्रभावी निर्धारण वर्ष 2024-25 से, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की गई एक जीवन बीमा पॉलिसी, एक यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी को छोड़कर, के अंतर्गत प्राप्त राशि कथित वाक्यांश के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं होगी यदि ऐसी पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी पिछले वर्ष के लिए देययोग्य प्रीमियम राशि रू. 5,00,000 से अधिक हो [छठां परंतुक]
(ii) यदि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की गई एक से अधिक जीवन बीमा पॉलिसी, एक यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी को छोड़कर, के लिए प्रीमियम देय हो तो कथित वाक्यांश के अंतर्गत छूट ऐसी पॉलिसियों के लिए ही उपलब्ध होगा जहाँ कुल प्रीमियम उन पॉलिसियों की अवधि के दौरान किसी भी पिछले वर्ष के लिए रू. 5,00,000 से अधिक न हो [सातवाँ परंतुक]
(iii) एक व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि के मामले में छठां और सातवाँ परतुंक लागू नही होगा [आठवां परंतुक]
II. धारा 56 की उप-धारा (2) में नया वाक्याँश (xiii) शामिल किया गया है ताकि यह बताया जा सके कि जहाँ एक जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय बोनस के रूप में आवंटित की गई राशि सहित कोई राशि प्राप्त होती है, निम्न राशि को छोड़कर
क. यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त हो; या
ख. उप-धारा 2 के वाक्यांश (iv) में संदर्भित आय के तौर पर
जिसे धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के प्रावधानों के अनुसार पिछले वर्ष की कुल आय से बाहर नहीं किया जाना है, इस प्रकार की प्राप्त राशि जो ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान भुगतान किए गए प्रीमियम के कुल से अधिक है, और अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में कटौती के रूप में दावा नहीं किया गया है, जो ऐसे तरीके में गिनी गई है जिसे निर्धारित किया जा सके, वह शीर्षक "अन्य स्त्रोतों से आय" के अंतर्गत आयकर हेतु वसूलनीय होगी।
III. धारा 2 के वाक्याँश (24) में उप-वाक्याँश (xviiघ) को शामिल किया गया है ताकि बताया जा सके कि आय में धारा 56 की उप-धारा (2) के वाक्याँश (xiii) में संदर्भित कोई राशि शामिल होगी।
2.1 यह ध्यान दिया जा सकता है कि वित्त अधिनियम, 2021 के माध्यम से पहले धारा 10 के वाक्याँश (10घ) में चौथा से सातवाँ प्रावधान डाला था ताकि बताया जा सके कि 01.02.2021 को या उसके बाद जारी किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी [यूलिप] (किसी की मृत्यु पर प्राप्त ऐसी किसी भी राशि को छोड़कर) के तहत प्राप्त राशि उक्त वाक्यांश के तहत छूट प्राप्त नहीं होगी, यदि ऐसी पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी पिछले वर्षं के लिए देय प्रीमियम की राशि 2,50,000 रुपये (चौथा प्रावधान) से अधिक है। यह भी प्रदान किया गया था कि यदि प्रीमियम 01.02.2021 को या उसके बाद जारी किए गए एक से अधिक यूलिप के लिए देय है, तो उक्त वाक्याँश के तहत छूट केवल ऐसी पॉलिसियों के संबंध में उपलब्ध होगी, जहाँ कुल प्रीमियम किसी भी पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी पिछले वर्षं के लिए 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं है। (पाँचवां परंतुक)।
परेशानियों को दूर करने के लिए दिशानिर्देशा का निर्गमन
3. अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) का नवाँ प्रावधान ऐसी किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ दिशानिर्देश जारी करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को अधिकार भी देता है जो कथित वाक्याँश के प्रावधानों को प्रभावी करने में आती है। इस परंतुक के अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से, एतद्द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करते हैं।
दिशानिर्देश
4. इस दिशानिर्देश में -
(i) "योग्य जीवन बीमा पॉलिसी" का अर्थ ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी (यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी को छोड़कर) जो 01.04.2023 को या उसके बाद जारी की गई हो
(ii) "प्रतिफल" का अर्थ योग्य जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्राप्त राशि (बोनस सहित किसी प्रकार की हो)
4.1 पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिफल कथित वाक्यांश के अन्य प्रावधानों की संतुष्टि के अनुसार अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के तहत छूट प्राप्त होंगे या नहीं। इसे विभिन्न स्थितियों के उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है : -
4.2 स्थिति 1 : वर्तमान पिछले वर्ष से पहले किसी भी पिछले वर्ष के दौरान किसी भी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों पर निर्धारिती द्वारा कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है या ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रतिफल प्राप्त हुआ है लेकिन छूट का दावा नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के तहत छूट निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी :
i. यदि निर्धारिती को चालू पिछले वर्ष के दौरान, केवल एक पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्रतिफल प्राप्त हुआ है और ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसी पर देय प्रीमियम की राशि ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान ऐसे किसी पिछले भी वर्ष के लिए 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है तो ऐसा प्रतिफल अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन उक्त वाक्याँश (10घ) के तहत छूट के लिए पात्र होगा;
ii. यदि निर्धारिती को चालू पिछले वर्ष के दौरान, केवल एक पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्रतिफल प्राप्त हुआ है और ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसी पर देय प्रीमियम की राशि ऐसे पात्र जीवन बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान पिछले वर्षों में से किसी के लिए 5,00,000 रुपये से अधिक है तो ऐसा प्रतिफल अन्य शर्तों का पूरा करने के अनुसार उक्त वाक्यांश (10घ) के तहत छूट के लिए पात्र नहीं होगा;
iii. यदि निर्धारिती को चालू पिछले वर्ष के दौरान एक से अधिक पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों के तहत प्रतिफल प्राप्त हुआ है और ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों पर देय प्रीमियम की कुल राशि ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों की अवधि के दौरान पिछले किसी भी वर्ष के लिए 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है तो ऐसा प्रतिफल अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन उक्त वाक्यांश (10घ) के तहत छूट के लिए पात्र होगा;
iv. यदि निर्धारिती को चालू पिछले वर्ष के दौरान एक से अधिक पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों के तहत प्रतिफल प्राप्त हुआ है और ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों पर देय प्रीमियम की कुल राशि ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों अवधि के दौरान पिछले किसी भी वर्ष के लिए 5,00,000 रुपये से अधिक है तो ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों के तहत प्रतिफल उक्त वाक्यांश (10घ) के तहत छूट के लिए पात्र होंगे, जहां देय प्रीमियम की कुल राशि अन्य शर्तों का पूरा करने के अनुसार उनके कार्यकाल के दौरान (उदाहरण देखें) पिछले किसी भी वर्ष के लिए 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है।
4.3 स्थिति 2 : वर्तमान पिछले वर्ष से पहले किसी भी पिछले वर्ष के दौरान किसी या अधिक पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों के तहत निर्धारिती द्वारा प्रतिफल प्राप्त किया गया है और अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के तहत छूट का दावा किया गया है। ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों को इस पैराग्राफ में और संबंधित उदाहरणों में बीमा पॉलिसियों को "पुरानी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों" के रूप में सदंर्भित किया गया है और इस पैराग्राफ और संबंधित उदाहरणों में पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों के संदर्भ में पुरानी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियां शामिल नहीं होंगी। अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के तहत छूट निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी :
i. यदि निर्धारिती को चालू पिछले वर्ष के दौरान, केवल एक पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्रतिफल प्राप्त हुआ है और ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसी पर देय प्रीमियम की कुल राशि और पुरानी योग्य जीवन बीमा पॉलिसी ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान ऐसे किसी पिछले भी वर्ष के लिए 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है तो ऐसी योग्य जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्रतिफल कथित वाक्यांश (10घ) के अंतर्गत छूट के योग्य होगा बशर्ते कि यह कथित वाक्याँश (10घ) के उप-वाक्यांश (क) से (घ) से बाहर नहीं है
ii. यदि निर्धारिती को चालू पिछले वर्ष के दौरान, केवल एक पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्रतिफल प्राप्त हुआ है और ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसी पर देय प्रीमियम की कुल राशि और पुरानी योग्य जीवन बीमा पॉलिसी ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान ऐसे किसी पिछले भी वर्ष के लिए 5,00,000 रुपये से अधिक है तो ऐसी योग्य जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्रतिफल कथित वाक्याँश (10घ) के अंतर्गत छूट के योग्य नही होगा
iii. यदि निर्धारिती को चालू पिछले वर्ष के दौरान, एक से अधिक पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्रतिफल प्राप्त हुआ है और ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसी पर देय प्रीमियम की कुल राशि और पुरानी योग्य जीवन बीमा पॉलिसी ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान ऐसे किसी पिछले भी वर्ष के लिए 5,00,000 रुपये से अधिक नही है तो ऐसा प्रतिफल उक्त वाक्याँश (10घ) के अंतर्गत छूट योग्य होगा बशर्ते कि यह कथित वाक्याँश (10घ) के उप-वाक्याँश (क) से (घ) से बाहर नहीं है
iv. यदि निर्धारिती को चालू पिछले वर्ष के दौरान एक से अधिक पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों के तहत प्रतिफल प्राप्त हुआ है और ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों और पुरानी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों पर देय प्रीमियम की कुल राशि ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों की अवधि के दौरान पिछले वर्षों में इनमें से किसी के लिए 5,00,000 रुपये से अधिक है तो केवल ऐसी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों के तहत प्रतिफल उक्त वाक्यांश (10घ) के तहत छूट के लिए पात्र होंगे, जहाँ पुरानी पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों की कुल राशि के साथ प्रीमियम की कुल राशि ऐसी योग्य जीवन बीमा पॉलिसी (उदाहरण संदर्भित करें) की अवधि के दौरान पिछले वर्षों के लिए रू. 5,00,000 से अधिक नही है बशर्ते कि यह उक्त वाक्यांश (10घ) के उप-वाक्यांश (क) से (घ) में शामिल नही है।
4.4 उक्त दिशानिर्देश निम्नलिखित उदाहरणों की मदद से समझाया गया है :
उदाहरण 1 :
निर्धारिती के पास निम्नलिखित नीति है जो अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती है (उक्त वाक्यांश के छठें और सातवें प्रावधान के तहत प्रदान की गई शर्तों के अलावा, जिसकी प्रयोज्यता को उदाहरण में समझाया जा रहा है)।
| जीवन बीमा पॉलिसी | ए |
| जारी करने की तिथि | 01.04.2013 |
| वार्षिक प्रीमियम (रू.) | 6,00,000 |
| सम एशोयर्ड (रू.) | 60,00,000 |
| परिपक्वता पर 01.11.2023 के अनुसार प्राप्त प्रतिफल | 70,00,000 |
अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के छठें प्रावधान के अनुसार करदेयता :
परिपक्वता पर प्राप्त राशि को अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के तहत छूट दी जाएगी क्योंकि पॉलिसी 01.04.2023 से पहले जारी की गई है और तदनुसार वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित, अधिनियम की धारा 10 के उक्त वाक्याँश (10) के 6वें से 8वें परंतुक द्वारा कवर नहीं की गई है।
उदाहरण 2 :
निर्धारिती के पास निम्नलिखित नीति है जो अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती है (उक्त वाक्याँश के छठें और सातवें प्रावधान के तहत प्रदान की गई शर्तों के अलावा, जिसकी प्रयोज्यता को उदाहरण में समझाया जा रहा है)। निर्धारिती को पिछले वर्ष 2033-34 के पहले के पूर्व वर्षों में किसी अन्य योग्य जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ।
| जीवन बीमा पॉलिसी | ए |
| जारी करने की तिथि | 01.04.2023 |
| वार्षिक प्रीमियम (रू.) | 6,00,000 |
| सम एशोयर्ड (रू.) | 60,00,000 |
| परिपक्वता पर 01.11.2023 के अनुसार प्राप्त प्रतिफल | 70,00,000 |
अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के छठें परंतुक के अनुसार करदेयता
प्राप्त प्रतिफल छठें प्रावधान के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के अंतर्गत छूट प्राप्त नहीं है चूँकि पॉलिसी पर देययोग्य प्रीमियम रू. 5,00,000 से अधिक है।
उदाहरण 3 :
निर्धारिती के पास निम्नलिखित नीति है जो अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती है (उक्त वाक्याँश के छठें और सातवें प्रावधान के तहत प्रदान की गई शर्तों के अलावा, जिसकी प्रयोज्यता को उदाहरण में समझाया जा रहा है)। निर्धारिती को पिछले वर्ष 2033-34 के पहले के पूर्व वर्षों में किसी अन्य योग्य जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ।
| जीवन बीमा पॉलिसी | क |
| जारी करने की तिथि | 01.04.2013 |
| वार्षिक प्रीमियम (रू.) | 5,00,000 |
| सम एशोयर्ड (रू.) | 50,00,000 |
| परिपक्वता पर 01.11.2033 के अनुसार प्राप्त प्रतिफल | 52,00,000 |
अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के छठें परंतुक के अनुसार करदेयता
प्राप्त प्रतिफल अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के अंतर्गत छूट प्राप्त होगा चूंकि छठे परंतुक का प्रावधान लागू नहीं होगा चूंकि पॉलिसी पर देययोग्य वार्षिक प्रीमियम पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी पिछले वर्षों में रू. 5,00,000 से अधिक नहीं है।
उदाहरण 4 :
निर्धारिती के पास निम्नलिखित नीतियाँ हैं, जो अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती हैं (उक्त वाक्याँश के छठें और सातवें प्रावधान के तहत प्रदान की गई शर्तों के अलावा, जिसकी प्रयोज्यता को उदाहरण में समझाया जा रहा है)। निर्धारिती को पिछले वर्ष 2033-34 से पहले के पिछले वर्षों में किसी अन्य पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत कोई प्रतिफल नहीं मिला।
| जीवन बीमा पॉलिसी | क | ख |
| जारी करने की तिथि | 01.04.2013 | 01.04.2023 |
| वार्षिक प्रीमियम (रू.) | 4,50,000 | 5,50,000 |
| सम एशोयर्ड (रू.) | 45,00,000 | 55,00,000 |
| परिपक्वता पर 01.11.2023 के अनुसार प्राप्त प्रतिफल | 52,00,000 | 60,00,000 |
अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के सातवें परंतुक के अनुसार करदेयता :
जीवन बीमा पॉलिसी "ख" के तहत प्राप्त प्रतिफल सातवें परंतुक के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 10 के खंड (10घ) के तहत छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि जीवन बीमा पॉलिसी "ए" और जीवन बीमा पालिसी "ख" के लिए देय वार्षिक प्रीमियम का योग इन पॉलिसियों की अवधि के दौरान पॉलिसी 5,00,000 रुपये से अधिक है। हालाँकि, जीवन बीमा पॉलिसी "ए" के तहत प्राप्त प्रतिफल को अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के तहत छूट दी जाएगी क्योंकि पॉलिसी की अवधि के दौरान इसका वार्षिक प्रीमियम पिछले किसी भी वर्ष में 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है।
उदाहरण 5 :
निर्धारिती के पास निम्नलिखित नीतियाँ हैं, जो अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती हैं (उक्त वाक्यांश के छठे और सातवें प्रावधान के तहत प्रदान की गई शर्तों के अलावा, जिसकी प्रयोज्यता को उदाहरण में समझाया जा रहा है) )। निर्धारिती को पिछले वर्ष 2033-34 से पहले के पिछले वर्षों में किसी अन्य पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत कोई प्रतिफल नहीं मिला है।
| जीवन बीमा पॉलिसी | क | ख | ग |
| जारी करने की तिथि | 01.04.2013 | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
| वार्षिक प्रीमियम (रू.) | 1,00,000 | 3,50,000 | 6,00,000 |
| सम एशोयर्ड (रू.) | 10,00,000 | 35,00,000 | 60,00,000 |
| परिपक्वता पर 01.11.2023 के अनुसार प्राप्त प्रतिफल | 12,00,000 | 40,00,000 | 70,00,000 |
अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के सांतवे परंतुक के अनुसार करदेयता
• जीवन बीमा पॉलिसी "सी" के तहत प्राप्त प्रतिफल को सातवें प्रावधान के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के तहत छूट नहीं दी जाएगी चूंकि जीवन बीमा पॉलिसी "ए", जीवन बीमा पॉलिसी "बी" और जीवन बीमा पॉलिसी सी के लिए देययोग्य कुल वार्षिक प्रीमियम इन पॉलिसियों की अवधि के दौरान 5,00,000 रुपये से अधिक है।
• हालाँकि, जीवन बीमा पॉलिसियों "ए" और "बी" के तहत प्राप्त प्रतिफल को अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के तहत छूट दी जाएगी, क्योंकि इन दोनों पॉलिसियों के लिए देय वार्षिक प्रीमियम का योग इन दोनों पॉलिसियों की अवधि के दौरान किसी भी पिछले वर्ष के लिए 5,00,000 रुपये से अधिक नहीं है।
उदाहरण 6 :
निर्धारिती के पास निम्नलिखित नीतियाँ हैं, जो अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती हैं (उक्त वाक्याँश के छठें और सातवें प्रावधान के तहत प्रदान की गई शर्तों के अलावा, जिसकी प्रयोज्यता को उदाहरण में समझाया जा रहा है। निर्धारिती को पिछले वर्ष 2033-34 से पहले के पिछले वर्षों में किसी अन्य पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत कोई प्रतिफल नहीं मिला है।
| जीवन बीमा पॉलिसी | एक्स | क | ख | ग |
| जारी करने की तिथि | 01.04.2013 | 01.04.2013 | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
| वार्षिक प्रीमियम (रू.) | 5,00,000 | 1,00,000 | 3,50,000 | 6,00,000 |
| सम एशोयर्ड (रू.) | 50,00,000 | 10,00,000 | 35,00,000 | 60,00,000 |
| परिपक्वता पर 01.11.2032 के अनुसार प्राप्त प्रतिफल | 60,00,000 | |||
| परिपक्वता पर 01.11.2033 के अनुसार प्राप्त प्रतिफल | 12,00,000 | 40,00,000 | 70,00,000 |
अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के सातवें परंतुक के अनुसार करदेयता :
• जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" के तहत प्रतिफल अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के अंतर्गत छूट प्राप्त होगा चूंकि पॉलिसी 01.04.2023 से पहले जारी की गई है और यह हाल ही में प्रस्तुत प्रावधानों द्वारा कवर नही है
• जीवन बीमा पॉलिसी "सी" के तहत प्राप्त प्रतिफल को सातवें प्रावधान के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के तहत छूट नहीं दी जाएगी चूंकि जीवन बीमा पॉलिसी "ए", जीवन बीमा पॉलिसी "बी" और जीवन बीमा पॉलिसी सी के लिए देययोग्य कुल वार्षिक प्रीमियम इन पॉलिसियों की अवधि के दौरान 5,00,000 रुपये से अधिक है।
• हालाँकि, जीवन बीमा पॉलिसियों "ए" और "बी" के तहत प्राप्त प्रतिफल को अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के तहत छूट दी जाएगी, क्योंकि इन दोनों पॉलिसियों के लिए देय वार्षिक प्रीमियम का योग इन दोनों पॉलिसियों की अवधि के दौरान किसी भी पिछले वर्ष के लिए 5,00,000 रुपये से अधिक नहÈ है।
उदाहरण 7 :
निर्धारिती के पास निम्नलिखित नीतियां हैं, जो अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती हैं (उक्त वाक्यांश के छठे और सातवें प्रावधान के तहत प्रदान की गई शर्तों के अलावा, जिसकी प्रयोज्यता को उदाहरण में समझाया जा रहा है) )। निर्धारिती को पिछले वर्ष 2033-34 से पहले के पिछले वर्षों में किसी अन्य पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत कोई प्रतिफल नहÈ मिला है।
| जीवन बीमा पॉलिसी | एक्स | क | ख | ग |
| जारी करने की तिथि | 01.04.2023 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2023 |
| वार्षिक प्रीमियम (रू.) | 4,50,000 | 1,00,000 | 1,50,000 | 6,00,000 |
| सम एशोयर्ड (रू.) | 40,50,000 | 10,00,000 | 15,00,000 | 60,00,000 |
| परिपक्वता पर 01.11.2032 के अनुसार प्राप्त प्रतिफल | 50,00,000 | |||
| परिपक्वता पर 01.11.2033 के अनुसार प्राप्त प्रतिफल | 12,00,000 | 18,00,000 | 70,00,000 |
अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के सावतें परंतुक के अनुसार करदेयता :
• जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" के तहत प्रतिफल अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के अंतर्गत पिछले वर्ष 2033-34 के लिए छूट प्राप्त होगा चूंकि वार्षिक प्रीमियम रू. 5,00,000 से अधिक नहीं है
• जीवन बीमा पॉलिसी "ए", "बी" और "सी" के तहत प्राप्त प्रतिफल को सातवें प्रावधान के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के तहत छूट नहीं दी जाएगी चूंकि इन तीन जीवन बीमा पॉलिसियों और जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स"के लिए देययोग्य कुल वार्षिक प्रीमियम पिछले वर्ष 2023-24 से 2033-34 जो इन पॉलिसियों की अवधि के दौरान आता है, के लिए रू. 5,00,000 से अधिक है। जीवन बीमा पॉलिसी "ए" के अंतर्गत प्रतिफल कथित वाक्याँश के अंतर्गत छूट के योग्य नही होगा चूंकि जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" और "ए" का कुल वार्षिक प्रीमियम रू. 5,00,000 से अधिक है।
उदाहरण 8 :
निर्धारिती के पास निम्नलिखित नीतियां हैं, जो अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती हैं (उक्त वाक्याँश के छठे और सातवें प्रावधान के तहत प्रदान की गई शर्तों के अलावा, जिसकी प्रयोज्यता को उदाहरण में समझाया जा रहा है) )। निर्धारिती को पिछले वर्ष 2043-44 से पहले के पिछले वर्षों में किसी अन्य पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत कोई प्रतिफल नहीं मिला है।
| जीवन बीमा पॉलिसी | एक्स | ए |
| जारी करने की तिथि | 01.04.2023 | 01.04.2034 |
| वार्षिक प्रीमिय (रु.) | 500000 | 500000 |
| पिछला वर्ष जिसके लिए प्रीमियम दिया गया है | 2023-24 से 2033-34 | 2034-35 से 2047-48 |
| सम एशोयर्ड (रू.) | 50,00,000 | 50,00,000 |
| परिपक्वता पर 01.11.2043 के अनुसार प्राप्त प्रतिफल | 52,00,000 | |
| परिपक्वता पर 01.11.2048 के अनुसार प्राप्त प्रतिफल | 52,00,000 |
अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के सावतें परंतुक के अनुसार करदेयता :
जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" और "ए" के अंतर्गत प्रतिफल अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के अंतर्गत क्रमश: पिछला वर्ष 2043-44 और पिछला वर्ष 2048-49 के लिए छूट प्राप्त होगा चूँकि जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" और "ए" का कुल वार्षिक प्रीमियम मिलकर भी जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" और "ए" की अवधि के दौरान पिछले वर्ष के लिए रू. 5,00,000 से अधिक नहीं हुआ।
उदाहरण 9 :
निर्धारिती के पास निम्नलिखित नीतियाँ हैं, जो अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती हैं (उक्त वाक्यांश के छठे और सातवें प्रावधान के तहत प्रदान की गई शर्तों के अलावा, जिसकी प्रयोज्यता को उदाहरण में समझाया जा रहा है) )। निर्धारिती को पिछले वर्ष 2043-44 से पहले के पिछले वर्षों में किसी अन्य पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत कोई प्रतिफल नहीं मिला है।
| जीवन बीमा पॉलिसी | एक्स | क | ख | ग |
| जारी करने की तिथि | 01.04.2023 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 |
| वार्षिक प्रीमियम (रू.) | 2,50,000 | 2,00,000 | 2,50,000 | 6,00,000 |
| सम एशोयर्ड (रू.) | 25,00,000 | 20,00,000 | 25,00,000 | 60,00,000 |
| परिपक्वता पर 01.11.2033 के अनुसार प्राप्त प्रतिफल | 30,00,000 | |||
| परिपक्वता पर 01.11.2034 के अनुसार प्राप्त प्रतिफल | 24,00,000 | 38,00,000 | 70,00,000 |
अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के सावतें परंतुक के अनुसार करदेयता :
• जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" के अंतर्गत प्रतिफल पिछले वर्ष 2033-34 के लिए अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के अंतर्गत करमुक्त होगा चूंकि वार्षिक प्रीमियम रू. 5,00,000 से अधिक नहीं है
• जीवन बीमा पॉलिसी "बी" के अंतर्गत प्राप्त प्रतिफल पिछले वर्ष 2034-35 के दौरान अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के अंतर्गत करमुक्त होगा जबकि जीवन बीमा पॉलिसी "ए" और "सी" के अंतर्गत प्राप्त प्रतिफल सातवें परंतुक के प्रावधानों के अनुसार करयोग्य होगा
• छूट जीवन बीमा पॉलिसी "बी" के अंतर्गत प्राप्त प्रतिफल तक सीमित है चूँकि जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" और "बी" हेतु देययोग्य कुल वार्षिक प्रीमियम मिलकर भी जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" और "बी" की अवधि के दौरान पिछले किसी भी वर्ष के लिए रू. 5,00,000 से अधिक नहीं है।
• यहां जीवन बीमा पॉलिसी "बी" के स्थान पर हम जीवन बीमा पॉलिसी "ए" को ले सकते थे चूंकि जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" और "ए" के लिए देययोग्य कुल वार्षिक प्रीमियम भी इन जीवन बीमा पॉलिसियों की अवधि के दौरान रू. 5,00,000 से कम है। हालांकि, चूंकि जीवन बीमा पॉलिसी "ए" के स्थान पर जीवन बीमा पॉलिसी "बी"को शामिल करना निर्धारिती के लिए अधिक लाभकारी है, जीवन बीमा पॉलिसी जीवन बीमा पॉलिसी "बी" पर छूट के लिए विचार किया गया है।
उदाहरण 10 :
निर्धारिती के पास निम्नलिखित नीतियाँ हैं, जो अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती हैं (उक्त वाक्याँश के छठे और सातवें प्रावधान के तहत प्रदान की गई शर्तों के अलावा, जिसकी प्रयोज्यता को उदाहरण में समझाया जा रहा है) )। निर्धारिती को पिछले वर्ष 2033-34 से पहले के पिछले वर्षों में किसी अन्य पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत कोई प्रतिफल नहÈ मिला है (यह निर्दिष्ट करने की जरूरत है कि जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स"के अंतर्गत प्रतिफल का छूट के तौर पर दावा नही किया गया है)
| जीवन बीमा पॉलिसी | एक्स | क | ख | ग |
| जारी करने की तिथि | 01.04.2023 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 |
| वार्षिक प्रीमियम (रू.) | 1,00,000 | 1,00,000 | 1,50,000 | 3,00,000 |
| सम एशोयर्ड (रू.) | 10,00,000 | 10,00,000 | 15,00,000 | 30,00,000 |
| परिपक्वता पर 01.05.2033 तक प्राप्त प्रतिफल | 12,00,000 | |||
| परिपक्वता पर 01.05.2034 तक प्राप्त प्रतिफल | 12,00,000 | 18,00,000 | 34,00,000 |
अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के सावतें परंतुक के अनुसार करदेयता :
• जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" के अंतर्गत प्रतिफल निधर्ज्ञरिती द्वारा अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के अंतर्गत छूट के दावे के लिए नही थी इसलिए यह पुरानी योग्य जीवन बीमा पॉलिसियों की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है।
• जीवन बीमा पॉलिसी "बी" और "सी" के अंतर्गत प्राप्त प्रतिफल अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के अंतर्गत छूट प्राप्त होगा। हालांकि, चूंकि जीवन बीमा पॉलिसी "बी" और "सी" दोनों को मिलाकर किसी देययोग्य वार्षिक प्रीमियम इन जीवन बीमा पॉलिसी "बी" और "सी" की अवधि के दौरान किसी पिछले वर्ष के लिए रू. 5,00,000 से अधिक नहीं है और जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के अंतर्गत छूट का दावा करने के लिए नहीं थी, जीवन बीमा पॉलिसी "ए" के अंतर्गत प्राप्त प्रतिफल अधिनियम की धारा 10 के कथित वाक्यांश (10घ) के सातवें परंतुक के अनुसार करयोग्य होगा। यह दुबारा निर्दिष्ट किया जा सकता है कि जीवन बीमा पॉलिसी "बी" और "सी" को पॉलिसी "ए" और "बी" या पॉलिसी "ए" और "सी" के संयोजन के स्थान पर छूट हेतु विचारनीय होगा चूंकि यह संयोजन (यानी जीवन बीमा पॉलिसी "बी" और "सी") निर्धारिती के लिए अधिक लाभकारी है।
उदाहरण 11 :
निर्धारिती के पास निम्नलिखित नीतियाँ हैं, जो अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती हैं (उक्त वाक्याँश के छठे और सातवें प्रावधान के तहत प्रदान की गई शर्तों के अलावा, जिसकी प्रयोज्यता को उदाहरण में समझाया जा रहा है) )। निर्धारिती को पिछले वर्ष 2035-36 से पहले के पिछले वर्षों में किसी अन्य पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत कोई प्रतिफल नहीं मिला है (यह निर्दिष्ट करने की जरूरत है कि जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" और "वाई" के अंतर्गत प्रतिफल का छूट के तौर पर दावा नही किया गया है)
| जीवन बीमा पॉलिसी | एक्स | वाई | क | ख | ग |
| जारी करने की तिथि | 01.04.2023 | 01.04.2023 | 01.04.2024 | 01.04.2024 | 01.04.2024 |
| वार्षिक प्रीमियम (रू.) | 2,00,000 | 2,00,000 | 2,00,000 | 3,00,000 | 6,00,000 |
| सम एशोयर्ड (रू.) | 20,00,000 | 20,00,000 | 20,00,000 | 30,00,000 | 60,00,000 |
| 01.07.2033 तक सरेंडर पर तक प्राप्त प्रतिफल | 12,00,000 | ||||
| 01.11.2034 तक परिपक्वता पर प्राप्त प्रतिफल | 24,00,000 | ||||
| परिपक्वता पर 01.11.2035 तक प्राप्त प्रतिफल | 24,00,000 | 36,00,000 | 70,00,000 |
अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के सातवें परंतुक के अनुसार करदेयता :
• जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" की सरेंडर कीमत और परिपक्वता पर जीवन बीमा पॉलिसी "वाई" के अंतर्गत प्राप्त प्रतिफल अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के अंतर्गत छूट प्राप्त होगा चूंकि इन पॉलिसियों की अवधि के दौरान वार्षिक प्रीमियम रू. 5,00,000 से अधिक नहीं है।
• जीवन बीमा पॉलिसी "ए" और "बी" और "सी" के अंतर्गत प्राप्त प्रतिफल कथित वाक्याँश (10घ) के सातवें परंतुक के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के अंतर्गत करयोग्य होगा चूंकि पिछले वर्ष 2023-24 से 2033-34 के लिए जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" और "वाई" हेतु देययोग्य कुल वार्षिक प्रीमियम रू. 4,00,000 था। यदि जीवन बीमा पॉलिसी "ए" या "बी" या "सी" का वार्षिक प्रीमियम जोड़ा जाता है तो पिछले वर्ष 2024-25 से 2033-34 के लिए कुल प्रीमियम रू. 5,00,000 से अधिक होगा।
• सातवें परंतुक के प्रावधानों के अनुसार, बहु जीवन बीमा पॉलिसियों के मामले में, सभी पॉलिसियों के लिए देययोग्य कुल प्रीमियम जिसे अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के अंतर्गत छूट का दावा किया जाना है, उन किसी भी पॉलिसियों में किसी की अवधि के दौरान किसी पिछले वर्ष के लिए रू. 5,00,000 से अधिक नही होगा
उदाहरण 12 :
यदि उदाहरण 11 में, निर्धारिती ने जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" की सरेंडर कीमत के संदर्भ में छूट का दावा न किया हो तो जीवन बीमा पॉलिसी "वाई" के अंतर्गत प्राप्त प्रतिफल पिछले वर्ष 2034-25 के लिए छूट प्राप्त होगा और जीवन बीमा पॉलिसी "बी" के अंतर्गत प्रतिफल अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के अंतर्गत पिछले वर्ष 2035-36 के लिए छूट प्राप्त होगा। छूट जीवन बीमा पॉलिसी "बी" तक सीमित है चूंकि दोनो जीवन बीमा पॉलिसी "वाई" और "बी" हेतु देययोग्य कुल वार्षिक प्रीमियम जीवन बीमा पॉलिसी "वाई" और "बी" की अवधि के दौरान किसी पिछले वर्ष के लिए रू. 5,00,000 से अधिक नहीं था और निर्धारिती ने छूट के तौर पर जीवन बीमा पॉलिसी "एक्स" का दावा नही किया है। जीवन बीमा पॉलिसी "बी" जीवन बीमा पॉलिसी "ए" के स्थान पर पसंदीदा है चूंकि यह निर्धारिती के लिए अधिक लाभकारी है।
उदाहरण 13 :
निर्धारिती के पास निम्नलिखित जीवन बीमा पॉलिसियाँ और यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसिया (यूलिप) हैं, जो अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करती हैं (कथित वाक्यांश के चौथे, पांचवें, छठे और सातवें परंतुक के तहत प्रदान की गई शर्तों के अलावा जिसकी प्रयोज्यता को उदाहरण में समझाया जा रहा है)। निर्धारिती को यूनिट पसंद बीमा पॉलिसी "एक्स" और जीवन बीमा पॉलिसी "ए" के अलावा पिछले वर्ष 2033-34 से पहले के पिछले वर्षों में किसी अन्य पात्र जीवन बीमा पॉलिसियों या यूनिट पसंद बीमा पॉलिसियों के तहत कोई प्रतिफल नहीं मिला।
| जीवन बीमा पॉलिसी | क | ख | ग | ||
| यूनिट लिंक्ड इंशोयोरेंस पॉलिसी | एक्स | वाई | |||
| जारी करने की तिथि | 01.04.2021 | 01.04.2023 | 01.04.2023 | 01.04.2023 | 01.04.2024 |
| वार्षिक प्रीमियम (रू.) | 1,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | 1,50,000 | 3,00,000 |
| सम एशोयर्ड (रू.) | 10,00,000 | 10,00,000 | 10,00,000 | 15,00,000 | 30,00,000 |
| 01.07.2033 तक सरेंडर पर तक प्राप्त प्रतिफल | 6,00,000 | 6,00,000 | |||
| 01.11.2034 तक परिपक्वता पर प्राप्त प्रतिफल | 12,00,000 | 18,00,000 | 34,00,000 |
अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के पातवाँ और सातवें परंतुक के अनुसार करदेयता :
• पांचवें परंतुक के अनुसार, यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी "एक्स" का समर्पण मूल्य और परिपक्वता पर यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी "वाई" के तहत प्राप्त प्रतिफल को अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के तहत छूट दी जाएगी क्योंकि वार्षिक प्रीमियम इन पॉलिसियों की अवधि के दौरान 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं है।
• इसके अलावा, पिछले वर्ष 2033-34 के दौरान जीवन बीमा पॉलिसी "ए" के तहत प्राप्त प्रतिफल को अधिनियम की धारा 10 के वाक्याँश (10घ) के तहत छूट दी जाएगी और उस पुरानी पात्र जीवन बीमा पॉलिसी बन जाएगी जिसके लिए छूट दी गई है। फिर, पिछले वर्ष 2034-35 के लिए, केवल जीवन बीमा पॉलिसी "सी" के लिए प्रतिफल को अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के तहत छूट दी जाएगी चूंकि जीवन बीमा पॉलिसीं "ए" और "सी" के प्रीमियम का योग इन पॉलिसियों की अवधि के दौरान किसी पिछले वर्ष में 5,00,000 रुपये से अधिक नहÈ है। जीवन बीमा पॉलिसी "बी" हेतु प्रतिफल पर छूट नहीं है क्योंकि जीवन बीमा पॉलिसीं "ए", "बी" और "सी" के प्रीमियम का योग इन पॉलिसियों की अवधि के दौरान 5,00,000 रुपये से अधिक है। जीवन बीमा पॉलिसी "सी" को जीवन बीमा पॉलिसी "बी" की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह निर्धारिती के लिए अधिक फायदेमंद है। हालाँकि, यदि जीवन बीमा पॉलिसी "ए" से प्राप्त प्रतिफल को पिछले वर्ष 2033-34 में छूट के रूप में दावा नहीं किया गया था, तो दोनों जीवन बीमा पॉलिसी "बी" और "सी" से प्राप्त प्रतिफल को अधिनियम के 10.धारा के वाक्याँश (10घ) के तहत छूट दी जाएगी।
जीएसटी घटा पर स्पष्टीकरण
5. उपरोक्त के अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी पिछले वर्ष के लिए अप्रैल, 2023 के पहले दिन या उसके बाद जारी यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी के अलावा किसी जीवन बीमा पॉलिसी/पॉलिसी के लिए देय प्रीमियम/कुल प्रीमियम , ऐसे प्रीमियम पर देय वस्तु एवं सेवा कर की राशि शामिल नहीं होगी। इसे निम्नलिखित उदाहरण से समझाया जा सकता है
| जीवन बीमा पॉलिसी | ए |
| जारी करने की तिथि | 01.04.2023 |
| वार्षिक प्रीमियम (रू.) | 5,00,000 |
| जीएसटी (@प्रीमियम का 4.5 प्रतिशत) | 22,500 |
| देययोग्य कुल प्रीमियम | 5,22,500 |
| सम एशोयर्ड (रू.) | 60,00,000 |
| परिपक्वता पर 01.11.2033 के अनुसार प्राप्त प्रतिफल | 70,00,000 |
टर्म जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर स्पष्टता
6. यह आगे स्पष्ट किया गया है कि धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के छठे और सातवें प्रावधान का प्रावधान टर्म लाइफ जीवन बीमा पॉलिसी के मामले में लागू नहीं होगा, यानी जहां जीवन बीमा पॉलिसी के तहत राशि का भुगतान पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में केवल नामांकित व्यक्ति को किया जाता है और यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी अवधि के दौरान जीवित रहता है तो किसी को कोई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। इसलिए, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत प्राप्त किसी भी राशि को अधिनियम की धारा 10 के वाक्यांश (10घ) के तहत छूट मिलती रहेगी, भले ही ऐसी पॉलिसी के संबंध में देय प्रीमियम की राशि कुछ भी हो। इसके अलावा ऐसी पॉलिसियों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम छठे और सातवें परंतुक के प्रयोजनों के लिए रू. 5,00,000 की सीमा की जांच के लिए नहÈ गिना जाएगा।
(सौरभ जैन)
अवर सचिव, भारत सरकार
निम्न को प्रति :
1- एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (एफ) का पीएस/एमओएस (एफ) का ओएसडी
2- सचिव (राजस्व) का पीपीएस
3- अध्यक्ष, सीबीडीटी व सभी सदस्य, सीबीडीटी
4- समस्त प्रधान आयकर महानिदेशक/प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
5- समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव, सीबीडीटी
6- भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक
7- संयुक्त सचिव व कानूनी सलाहकार, विधि व न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
8- प्रधान आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
9- आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय
10- जेसीआईटी (डाटाबेस प्रकोष्ठ), सीबीडीटी वेबसाइट www.irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए

