परिपत्र सं. 15/2020 : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23चड़) के अंतर्गत स्वायत्त धन निधि की अधिसूचना
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 15/2020
परिपत्र की तिथि
22/07/2020
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/07/2020
2020 की परिपत्र सं. 15
एफ.नं. 370142/26/2020-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(कर नीति व कानूनी प्रभाग)
******
नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2020
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23चड़) के अंतर्गत स्वायत्त धन निधि की अधिसूचना
वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा अन्य विषयों के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 10 में लाभांश के रूप में निर्दिष्ट व्यक्ति की आय, भारत में उसके द्वारा किए गए निवेश से प्राप्त ब्याज या दीर्घकालीन पूंजी प्राप्तियों में छूट देने के लिए वाक्यांश (23चड़) को शामिल किया गया है यदि निवेश 01.04.2020 से 31.03.2024 की अवधि के दौरान निर्दिष्ट अवसंरचना व्यापार अधिसूचना सं. 44/2020 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा अधिसूचित व्यापार सहित यानी 13.08.2018 के अनुसार नवीनतम अनुरूपित मास्टर सूची में निर्दिष्ट अवसंरचना उप-क्षेत्र, ) में किया गया हो और कम से कम तीन वर्षों के लिए किया गया हो।
2. इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति को अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (एडीआईए), अधिसूचित स्वायत्त धन निधि (एसडब्ल्यूएफ) और अधिसूचित पेंशन निधि (पीएफ), जो वाक्यांश में निर्दिष्ट शर्तों या पीएफ के लिए निर्धारित की जाने वाली शर्तों को पूरा करती हैं, की पूर्ण रूप से नियंत्रित सहायक कंपनी को परिभाषित करना है।
3. एसडब्ल्यूएफ की अधिसूचना की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, बोर्ड ने अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निर्दिष्ट करते हैं कि एसडब्ल्यूएफ इस परिपत्र के परिशिष्ट मे प्रपत्र I में आवेदन को दाखिल करेगा। प्रपत्र I सदस्य (कानूनी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान दाखिल किया जाएगा और उसके बाद सदस्य, सीबीडीटी विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग के कार्य का निरीक्षण और नियंत्रित करेंगे।
4. आगे, एसडब्ल्यूएफ को अंकेक्षण रिपोर्ट के साथ आय की विवरणी को दाखिल करना आवश्यक होगा। इसे इस परिपत्र के परिशिष्ट में तिमाही के दौरान किए गए प्रत्येक निवेश के संदर्भ में प्रपत्र II में इलैक्ट्रानिक रूप से तिमाही की समाप्ति से एक महीने के अंदर त्रैमासिक विवरण को दाखिल करना भी आवश्यक होगा।
संलग्नक : परिशिष्ट
(नीरज कुमार)
उप सचिव (टीपीएल)-I
निम्न को प्रति :
1. एफएम का पीएस/ओएसडी/एमओएस (एफ) का पीएस/ओएसडी
2. वित्त सचिव/अध्यक्ष का पीएस और सदस्य, सीबीडीटी
3. संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव, सीबीडीटी
4. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (30 प्रतियां)
5. जेएस व कानूनी सलाहकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
6. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान
7. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
8. विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)
परिशिष्ट
प्रपत्र I
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के वाक्यांश (23चड़) के अंतर्गत अधिसूचना हेतु आवेदन
(स्वायत्त धन निधि)
सेवा में,
सदस्य (विधायी), सीबीडीटी (वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आवेदन हेतु)
सदस्य (एफटीएंडटीआर प्रभाग पर नियंत्रण हेतु) (अन्य वित्त वर्ष के दौरान आवेदन हेतु)
महोदय/महोदया
आवेदक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के वाक्यांश (23 चड़) संदर्भ में निवेश करने का इच्छुक है और इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि आवश्यक अधिसूचना का उन विवरणों के लिए पूरा किया जा सकता है जो निम्नानुसार हैं :
| (क) स्वायत्त धन निधि (एसडब्ल्यूएफ) का नाम | : |
| (ख) एसडब्ल्यूएफ का पता | : |
| (ग) निवास करने के देश की कर पहचान संख्या | : |
| (घ) निवास करने का देश | : |
| (ड़) स्थाई खाता संख्या | : |
2. एतद्द्वारा सत्यापित किया जाता है कि -
(क) एसडब्ल्यूएफ...................... सरकार (कृपया विदेशी राष्ट्र का नाम निर्दिष्ट करें) द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूर्णता स्वामित्व और नियंत्रित है और इसके कानून के अंतर्गत स्थापित और नियमित किया गया है
(ख) एसडब्ल्यूएफ की प्राप्तियां या तो उस विदेशी राष्ट्र की सरकार के खाते में या उस सरकार द्वारा नामित अन्य खाते में जमा की जानी है ताकि प्राप्ति का कोई भी हिस्से का लाभ कोई निजी व्यक्ति न उठा सके
(ग) विघटन की स्थिति में एसडब्ल्यूएफ की परिसंपत्ति कथित सरकार में निहित होगी; और
(घ) एसडब्ल्यूएफ किसी वाणिज्यिक गतिविधि का उत्तरदायित्व नहीं लेगा चाहे भारत में हो या भारत के बाहर
3. उक्त किए गए दावों के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न किया गया है :
(क) एसडब्ल्यूएफ वाले दस्तावेज और/या उससे जुड़े कोई बाद के संशोधन; और
(ख) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज या सूचना
सत्यापन *
मैं............................................., श्री ....................................का पुत्र/पुत्री/पत्नी सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि जहां तक मुझे पता है इस आवेदन में दी गई सूचना और संलग्न परिशिष्ट और दस्तावेज, यदि हो, सही हैं और पूर्ण हैं और उसमें दर्शांए गए ब्यौरे सही है।
2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि जहां तक मुझे पता है मैंने ऐसी किसी सूचना या तथ्य को नहीं छुपाया है जो इस आवेदन के लिए प्रासंगिक हो सकती थी।
3. मैं आगे यह भी घोषणा करता हूं कि ............................(पद) के तौर पर यह आवेदन करता हूं और कि मैं पैन/आधार धारक हूं.....................और इस आवेदन को करने या इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।
आज..................को सत्यापित
स्थान.......................................
(हस्ताक्षर)..................
नाम...........................
*आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अंतर्गत आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए
**जो लागू न हो उसे काट दें
प्रपत्र II
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के वाक्यांश (23चड़) के अंतर्गत निवेश की स्वायत्त धन निधि द्वारा सूचना
(वित्त वर्ष की 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही से एक महीने के अंदर)
सेवा में,
निर्धारण अधिकारी
..................................
..................................
महोदय/महोदया
कृपया पैन...................................वाले ..............................(एसडब्ल्यूएफ का नाम) ........................................के संदर्भ में वित्त वर्ष..............................की...................... समाप्त होने वाली तिमाही ...................के लिए निवेश के ब्यौरे सहित और अधिसूचना सं...........................,दिनांक...................... के मार्फत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के वाक्यांश (23चड़) के अंतर्गत अधिसूचित विवरण को ढूंढें जो निम्नानुसार है :
| क्र.सं. | तिथि | राशि | प्रकार [ऋण/शेयर पूंजी (ईक्विटी/पसंदीदा यूनिट)] |
लाभांश की दर, यदि कोई हो (पसंदीदा शेयर/यूनिट/ब्याज (ऋण) | उद्यम जिसमें निवेश किया गया, का ब्यौरा | ||
| व्यापारिक न्यास/कंपनी या उद्यम या उपक्रम | नाम | पैन | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| कुल | |||||||
सत्यापन *
मैं............................................., श्री ....................................का पुत्र/पुत्री/पत्नी** सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूं कि जहां तक मुझे पता है इस आवेदन में दी गई सूचना और संलग्न परिशिष्ट और दस्तावेज, यदि हो, सही है और पूर्ण हैं और उसमें दर्शांए गए ब्यौरे सही हैं।
2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि जहां तक मुझे पता है मैंने ऐसी किसी सूचना या तथ्य को नहीं छुपाया है जो इस आवेदन के लिए प्रासंगिक हो सकती थी।
3. मैं आगे यह भी घोषणा करता हूं कि ............................(पद) के तौर पर यह आवेदन करता हूं और कि मैं पैन/आधार धारक हूं.....................और इस आवेदन को करने या इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।
आज..................को सत्यापित
स्थान.......................................
(हस्ताक्षर)..............
नाम........................
*आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अंतर्गत आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए
**जो लागू न हो उसे काट दें

