परिपत्र सं. 15/2019 : आय घोषणा योजना, 2016 के अंतर्गत तीसरी किश्त के भुगतान के संबंध में मुद्दे - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के साथ पठित आय घोषणा योजना, 2016 की धारा 195 के अंतर्गत कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दों पर स्पष्टीकरण - संबंधित
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 15/2019
परिपत्र की तिथि
12/07/2019
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/07/2019
परिपत्र सं. 15/2019
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आर्इटीए.II)
नार्थ ब्लॉक, नर्इ दिल्ली, 12 जुलार्इ, 2019
विषय : आय घोषणा योजना, 2016 के अंतर्गत तीसरी किश्त के भुगतान के संबंध में मुद्दे - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के साथ पठित आय घोषणा योजना, 2016 की धारा 195 के अंतर्गत कुछ प्रक्रियात्मक मुद्दों पर स्पष्टीकरण - संबंधित
आय घोषणा योजना, 2016 (आर्इडीएस) के अंतर्गत घोषणाकर्ताओं को 30 सितंबर, 2017 तक प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त द्वारा जारी प्रपत्र-2 के अनुसार तीसरी किश्त से संबंधित कर, अधिभार और जुर्माने के लिए अपनी निर्धारित देयता का भुगतान करना आवश्यक था। इस संबंध में, अवकाश के कारण बैंक बंद होने की वजह से 30 सितंबर, 2017 के आस-पास आर्इडीएस की तीसरी किश्त के प्रभावी भुगतान के दौरान घोषणाकर्ताओं द्वारा की जा रही परेशानियों के संबंध में हितधारकों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (द बोर्ड) को कर्इ संदर्भ दाखिल किए क्योंकि बैंक बंद होने की वजह से वह नियम समय के अंदर तीसरी किश्त का प्रभावी भुगतान नहीं कर पाए। इसलिए, ऐसे मामलों में सही राहत देने के लिए आर्इडीएस की धारा 195 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 119 के अंतर्गत बोर्ड को अनुरोध किया जा चुका है।
2. तीसरी किश्त के दौरान नियत तिथि पर बैंक अवकाश : हितधारकों द्वारा यह निर्दिष्ट करते हुए तीसरी किश्त के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया कि चूंकि 30 सितंबर, 2017 को राष्ट्रीय अवकाश था, तो क्या बैंकों के अगले कार्यदिवस पर प्रभावी या पूरे किए गए भुगतान को तीसरी किश्त के लिए कानूनी जिम्मेदारी के समय के भुगतान के तौर पर माना जाएगा। यह देखा गया कि 1 अक्टूबर, 2017 और 2 अक्टूबर, 2017 भी बैंक बंद थे इसलिए नियमित बैंकिंग लेनदेन 30 सितंबर, 2017 के बाद केवल 3 अक्टूबर, 2017 को ही हो सकता था। इसलिए, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड एतद्द्वारा निर्देश देता है कि 3 अक्टूबर 2017 को घोषणाकर्ताओं द्वारा किए गए/प्रभावी सभी भुगतानों को तीसरी किश्त की नियत तिथि यानी 30 सितंबर, 2017 को दिए जाने के तौर पर माना जाएगा।
3. भुगतान के समय बैंक द्वारा देरी से जमा घोषणाकर्ताओं द्वारा समय पर यथोचित तरीके से प्रस्तुत किया गया : कुछ संदर्भों में, यह निर्दिष्ट किया गया कि देयता के भुगतान के लिए चेक, आरटीजीएस, इलैक्ट्रानिक हस्तांतरण आदि के माध्यम से भुगतान 30 सितंबर, 2017 को या उससे पहले बैक में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, बैंको की पुष्टि पर तिथि 30 सितंबर, 2017 के बाद निर्दिष्ट है जो इन घोषणाओं को रद्द बनाती है। बैंकों के प्रक्रियात्मक/तकनीकी मुद्दों के कारण घोषणाकर्ताओं की वास्तविक परेशानियों पर विचार किया गया। यह निर्णय लिया गया कि 3 अक्टूबर, 2017 (उक्त पैरा 2 के अनुसार तीसरी किश्त के लिए समझी गर्इ विस्तारित तिथि) तक चेक/आरटीजीएस/इलैक्ट्रानिक हस्तांतरण के माध्यम से प्रभावी भुगतान जो 5 अक्टूबर, 2017 तक बैकों को मिला था, को 30 सितंबर, 2017 तक किए गए भुगतान के तौर पर समझा जाएगा। इस संबंध में, संबंधित प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त तीसरी किशत की नियत तिथि यानी 30 सितंबर, 2017 तक दिए गए ऐसे भुगतान के व्यवहार के लिए आवश्यक सत्यापन के बाद प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) को रिपोर्ट सौंपेगे।
4. सभी कार्रवार्इयां जिनको या तो घोषणाकर्ताओं द्वारा या विभाग के प्राधिकारियों द्वारा इस आदेश के परिणामस्वरूप पूरी की जानी है वह सभी 31 अगस्त 2019 तक पूरी की जानी चाहिए।
5. हिंदी संस्करण का अनुसरण किया जाना है
(राजाराजेश्वरी आर.)
अवर सचिव, भारत सरकार
(एफ.नं. 225/282/2017-आर्इटीए.II)
निम्न को प्रति
1. एफएम का पीएस/एफएम का ओएसडी/एमओएस (एफ) का पीएस/एमओएस (एफ) का ओएसडी
2. सचिव (राजस्व)/(वित्त)का पीएस
3. अध्यक्ष, सीबीडीटी व सभी सदस्य, सीबीडीटी
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक
5. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
6. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
7. आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय
8. अपर आयकर आयुक्त (डाटाबेस प्रकोष्ठ) विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए
(राजाराजेश्वरी आर.)
अवर सचिव, भारत सरकार

