आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 15/2017

परिपत्र की तिथि

21/04/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/04/2017

परिपत्र सं. 15/2017

2017 की परिपत्र सं. 15

एफ.नं. 500/002/2015-एफटीएंडटीआर-III(1)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

***

नर्इ दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल, 2017

 

विषय : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 94क के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्राधिकारी क्षेत्रों की सूची से साइप्रस को हटाने पर स्पष्टीकरण

 

साइप्रस को अधिसूचना सं. 86/2013 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 94क के अंतर्गत "अधिसूचित क्षेत्राधिकारी क्षेत्र (एनजेए)" के तौर पर निर्दिष्ट किया गया था। कथित अधिसूचना सं. 86/2013 को अधिसूचना के निगर्मन की तिथि से प्रभावी अधिसूचना सं. 114 दिनांक 14.12.2016 और अधिसूचना सं. 119 दिनांक 16.12.2016 के द्वारा बाद में रद्द किया गया था।

2. यह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नोटिस में लाया गया है कि कुछ मामलों में आयकर प्राधिकारियों द्वारा एक दृष्टिकोण अपनाया गया है कि अधिसूचना सं. 86/2013 का रद्दीकरण तिथि 01.11.2013 के बाद से प्रभावी नहीं था। संदेहों को हटाने के लिए, एतद्द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचना सं. 86/2013 को कथित अधिसूचना के निगर्मन की प्रभावी तिथि से रद्द किया गया है जिसके कारण 01.11.2013 के बाद से प्रभावी अधिसूचित क्षेत्राधिकारी क्षेत्र के तौर पर सार्इप्रस को हटाया जा रहा है।

 

(गौरव शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

 

निम्न को प्रति :

  1. अध्यक्ष, सदस्य और अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद के सीबीडीटी में अन्य समस्त अधिकारी

  2. राजस्व सचिव का निजी सचिव

  3. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त व समस्त आयकर महानिदेशक और आयकर महानिदेशक (अन्वे.)

  4. अपर आयकर महानिदेशक (पीआर, पीपी व ओएल)

  5. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

  6. हिंदी अनुवाद के लिए राजस्व विभाग का हिंदी प्रकोष्ठ

  7. www.incometaxindia.gov.in के वेब मैनेजर

  8. www.irsofficersonline.in के वेब मैनेजर

  9. गार्ड फाइल