आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 12/2021

परिपत्र की तिथि

25/06/2021

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/06/2021

परिपत्र सं. 12/2021

2021 की परिपत्र सं. 12

 

एफ.नं. 225/49/2021-आईटीए-II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

 

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून, 2021

 

विषय : गंभीर महामारी को देखते हुए करदाताओं को राहत देने के लिए कुछ अनुपालनों की समय सीमा में बढ़ोत्तरी - संबंधित

 

गंभीर महामारी को देखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 (तत्पश्चात् "अधिनियम" के तौर पर संदर्भित) के अंतर्गत विभिन्न अनुपालन करने में करदाताओं को हो रही वास्तविक परेशानियों पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार निम्नलिखित अनुपालनों के संदर्भ में राहत देता है :

  1) अधिनियम की धारा 144ग के अंतर्गत विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) और निर्धारण अधिकारी को आपत्ति जिसके लिए उस धारा के अंतर्गत दाखिल करने की अंतिम तिथि 1 जून, 2021 या उसके बाद की है, उसे उस धारा में दिए गए समय या 31 अगस्त, 2021, जो भी बाद में हो, तक दाखिल की जा सकती है।

  2) वित्त वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के लिए कर कटौती का ब्यौरा, आयकर नियम, 1962 (तत्पश्चात् 'अधिनियम' के तौर पर संदर्भित) के नियम 31क के अंतर्गत 31 मई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसे 2021 की परिपत्र सं. 9 के द्वारा 30 जून, 2021 तक बढ़ाई गई थी, उसे 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

  3) प्रपत्र सं. 16 में स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र, नियमों के नियम 31 के अंतर्गत 15 जून, 2021 तक कर्मचारी को प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिसे 2021 की परिपत्र सं. 9 के द्वारा 15 जुलाई, 2021 तक बढ़ाई गई थी, उसे 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

  4) पिछले वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र सं. 64घ में एक निवेश फंड द्वारा अपने इकाई धारक को दी गई या जमा की गई आय का ब्यौरा, जिसे नियमों के नियम 12गख के अंतर्गत 15 जून 2021 को या उससे पहले भेजा जाना है, जिसे 2021 की परिपत्र सं. 9 के द्वारा 30 जून तक बढ़ाई गई थी, उसे 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

  5) पिछले वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र सं. 64ग में एक निवेश फंड द्वारा अपने इकाई धारक को दी गई या जमा की गई आय का ब्यौरा, जिसे नियमों के नियम 12गख के अंतर्गत 30 जून 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना है, जिसे 2021 की परिपत्र सं. 9 के द्वारा 15 जुलाई, 2021 तक बढ़ाई गई थी, उसे 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

  6) प्रपत्र सं. 10क/प्रपत्र सं. 10कख में अधिनियम की धारा 10(23ग), 12कख, 35(1)(ii)/(iiक)/(iii) और 80छ के अंतर्गत आवेदन, न्यासियों/संस्थान/अनुसंधान संघ आदि के पंजीकरण/ अनंतिम पंजीकरण/सूचना/अनुमति/अनंतिम अनुमति जिसे 30 जून, 2021 को या उससे पहले किया जाना है, उसे 31 अगस्त, 2021 को या उससे पहले किया जा सकता है।

  7) अधिनियम की धारा 54 से 54छख में शामिल प्रावधानों के अंतर्गत किसी छूट का दावा करने के लिए करदाताओं द्वारा किए जाने वाले अनुपालन जैसे निवेश, जमा, भुगतान, अधिग्रहण, खरीद, निर्माण या अन्य कोई कार्रवाई, चाहे जिस भी नाम से जाना जाए, जिसके लिए ऐसे अनुपालन की तिथि 1 अप्रैल, 2021 से 29 सितंबर, 2021 (दोनों दिनों को मिलाकर) है, उसे 30 सितंबर, 2021 को या उससे पहले पूरा किया जा सकता है।

  8) 30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए दिए गए प्रेषण के संदर्भ में प्राधिकृत डीलर द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए प्रपत्र सं. 15गग में त्रैमासिक विवरण, जिनको नियमों के नियम 37खख के अंतर्गत 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना है, उसे 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

  9) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र सं. 1 समकालीन लेवी विवरण, जिसे 30 जून, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, उसे 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

10) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र सं. 3गड़ट में योग्य निवेशगत फंड द्वारा अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (5) के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक विवरण, जिसे 29 जून, 2021 को या उससे पहले दाखिल किया जाना आवश्यक है, उसे 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।

11) 30 जून, 2021 को समाप्त होने वाली तिमाही के दौरान प्रपत्र सं. 15छ/15ज में प्राप्तकर्ताओं की ओर से प्राप्त घोषणा की अपलोडिंग, जिसे 15 जुलाई, 2021 को या उससे पहले अपलोड किया जाना आवश्यक है, उसे 31 अगस्त, 2021 तक अपलोड किया जा सकता है।

12) प्रपत्र सं. 34खख में अधिनियम की धारा 245ड की उप-धारा (1) के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग, जिसे 27 जून, 2021 को या उससे पहले प्रयोग किया जाना आवश्यक है, उसका प्रयोग 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रयोग किया जा सकता है।

 

हस्ता/-

(प्रांजना परमिता)

निदेशक, भारत सरकार

निम्न को प्रति :

 

  1. एफएम का पीएस/एमओएस (एफ) का पीएस

  2. राजस्व सचिव का पीएस

  3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) व सीबीडीटी के सभी सदस्य

  4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक

  5. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी

  6. सीबीडीटी के निदेशक/उप-सचिव/अवर सचिव

  7. वेब मैनेजर, आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर आदेश को चस्पा करने के अनुरोध के साथ

  8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), विस्तृत प्रचार के लिए सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता

  9. जेसीआईटी, डाटाबेस प्रकोष्ठ, विभागीय वेबसाइट irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए

10. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली

11. समस्त चैंबर्स ऑफ कॉमर्स

12. गार्ड फाइल

 

(प्राजना परमिता)

निदेशक, भारत सरकार