परिपत्र सं. 1/2023 : कोविड-19 महामारी को देखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 54 से 54छख के अंतर्गत किसी प्रकार की छूट का दावा करने के लिए किए जाने वाले अनुपालन की समय-सीमा में विस्तार
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 1/2023
परिपत्र की तिथि
06/01/2023
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/01/2023
2023 की परिपत्र सं. 1
एफ.नं. 225/49/2021-आईटीए-II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, दिनांक 06 जनवरी, 2023
विषय : कोविड-19 महामारी को देखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 54 से 54छख के अंतर्गत किसी प्रकार की छूट का दावा करने के लिए किए जाने वाले अनुपालन की समय-सीमा में विस्तार - संबंधित
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (तत्पश्चात् "सीबीडीटी" के तौर पर संदर्भित) ने 2021 के परिपत्र सं. 12, दिनांक 25.06.2021 के द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (तत्पश्चात् "अधिनियम" के तौर पर संदर्भित) की धारा 54 से 54छख में शामिल प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की छूट का दावा करने के लिए परस्पर निवेश, जमा, भुगतान, अधिग्रहण, खरीद, निर्माण या ऐसी अन्य कार्रवाई, चाहे जिस भी नाम से जाना जाए, सहित करदाताओं द्वारा किए जाने वाले कुछ अनुपालनों के संदर्भ में छूट प्रदान की थी। परिपत्र के बिंदु 7 द्वारा यह बताया गया था कि उक्तनिर्दिष्ट अनुपालन जिसके लिए ऐसे अनुपालन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2021 से 29 सितंबर 2021 (दोनो दिनों को मिलाकर) के बीच आती हो, 30 सितंबर, 2021 को या उससे पहले पूरी की जा सकती है।
प्राप्त प्रतिनिधित्वों को देखते हुए और कोविड-19 महामारी की स्थिति और लगाए गए परिणामी प्रतिबंधों, अधिनियम के अंतर्गत उक्तनिर्दिष्ट अनुपालन करने पर करदाताओं को हो रही वास्तविक दिक्कतों पर आगे विचार करते हुए सीबीडीटी अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, एतद्दद्वारा मुहैया कराते हैं कि अधिनियम की धारा 54 से 54छख में शामिल प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की छूट का दावा करने के लिए करदाताओं द्वारा निवेश, जमा, भुगतान, अधिग्रहण, खरीद, निर्माण या ऐसी अन्य कार्रवाई, चाहे जिस भी नाम से जाना जाए, जैसे अनुपालन किए जाने हैं जिसके लिए ऐसे अनुपालन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2021 से 28 फरवरी, 2022 (दोनो दिनों को मिलाकर) के बीच आती हो, 31 मार्च 2023 को या उससे पहले पूरी की जा सकती है।
हस्ता/-
(रविन्दर मैनी)
निदेशक, भारत सरकार
निम्न को प्रति :
1. एफएम का पीएस/एमओएस (एफ) का पीएस
2. राजस्व सचिव का पीएस
3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) व सीबीडीटी के सभी सदस्य
4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक
5. सभी संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
6. सीबीडीटी के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव
7. वेब मैनेजर, आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर आदेश को चस्पा करने के अनुरोध के साथ
8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), विस्तृत प्रचार के लिए सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता
9. जेसीआईटी, डाटाबेस प्रकोष्ठ, विभागीय वेबसाइट irsofficersonline.gov.in पर अपलोडिंग के लिए
10. भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली
11. समस्त चैंबर्स ऑफ कॉमर्स
12. गार्ड फाइल
(रविन्दर मैनी)
निदेशक, भारत सरकार

