आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 1/2022

परिपत्र की तिथि

11/01/2022

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/01/2022

 परिपत्र सं. 1/2022

परिपत्र सं. 01/2022

एफ.नं. 225/49/2021/आर्इटीए-II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

****

नर्इ दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

विषय : निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न अंकेक्षण रिपोर्टों और आयकर विवरणी को दाखिल करने की समय-सीमा में विस्तार - संबंधी

कोविड के कारण करदाताओं और हितधारकों को हो रही परेशानियों और आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न अंकेक्षण रिपोर्टों को इलैक्ट्रानिक तौर पर दाखिल करने पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अनुपालन के संदर्भ में छूट देता है :

1. पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रस्तुति की अंतिम तिथि जिसे अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के वाक्यांश (क) में संदर्भित निर्धारिती के मामले में 30 सितंबर, 2021 थी जिसे परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र सं. 17/2021 दिनांक 09.09.2021 की मदद से 31 अक्टूबर, 2021 और 15 जनवरी, 2022 तक बढ़ार्इ गर्इ थी, एतद्द्वारा उसे अब 15 फरवरी, 2022 तक और बढ़ार्इ जाती है।

2. पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत अंकेक्षण की रिपोर्ट की प्रस्तुति की अंतिम तिथि जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के वाक्यांश (कक) में संदर्भित निर्धारिती के मामले में 31 अक्टूबर, 2021 थी, उसे एतद्द्वारा 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ार्इ जाती है।

3. पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 92ड़ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन करने वाले व्यक्ति द्वारा एक अकाउंटेंट द्वारा रिपोर्ट की प्रस्तुति की अंतिम तिथि जो 31 अक्टूबर 2021 थी, जिसे क्रमश: परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र सं. 17/2021 दिनांक 09.09.2021 की मदद से 30 नवंबर, 2021 और 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ार्इ गर्इ थी एतदद्वारा उसे 15 फरवरी 2022 तक और आगे बढ़ार्इ जाती है।

4. निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विवरणी की प्रस्तुति की अंतिम तिथि जिसे अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 31 से अक्टूबर 2021 थी, जिसे परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक, 20.05.2021 और परिपत्र सं. 17/2021 दिनांक 09.09.2021 की मदद से 30 नवंबर, 2021 और 15 फरवरी 2022 तक बढ़ार्इ गर्इ थी एतदद्वारा उसे 15 मार्च 2022 तक बढ़ार्इ जाती है।

5. निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की अंतिम तिथि जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 30 नवंबर, 2021 थी, जिसे क्रमश: परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र सं. 17/2021 दिनांक 09.09.2021 की मदद से 31 दिसंबर, 2021 और 28 फरवरी 2022 तक बढ़ार्इ गर्इ थी, एतद्द्वारा 15 मार्च, 2022 तक और आगे बढ़ार्इ जाती है।

स्पष्टीकरण 1 : यह स्पष्ट किया जाता है कि यह बढ़ार्इ गर्इ तिथि अधिनियम की धारा 234क के स्पष्टीकरण 1 के लिए लागू नही होगी यदि जहां कुल आय पर कर की राशि जिसे उस धारा की उप-धारा (1) के वाक्यांश (i) से (vi) में निर्दिष्ट राशि द्वारा राशि द्वारा कम किया गया है, एक लाख से अधिक होती है।

स्पष्टीकरण 2 : स्पष्टीकरण 1 के लिए, अधिनियम की धारा 207 की उप-धारा (2) में संदर्भित भारत में एक घरेलू व्यक्ति के मामले में, उस अधिनियम में दी गर्इ अंतिम तिथि (परिपत्र सं. 9/2021, परिपत्र सं. 17/2021 और इस परिपत्र के अंतर्गत विस्तारण के बिना) के अंदर अधिनियम की धारा 140क के अंतर्गत उसके द्वारा दिया गया कर अग्रिम कर के तौर पर समझा जाएगा।

हस्ता/-

(रविंद्र मैनी)

निदेशक, भारत सरकार

निम्न को प्रति :

1. एफएम का पीएस/एमओएस(एफ) का पीएस

2. राजस्व सचिव का पीएस

3. अध्यक्ष (सीबीडीटी) व सीबीडीटी के समस्त सदस्य

4. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/मुख्य आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक

5. समस्त संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी

6. सीबीडीटी के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव

7. वेब मैनेजर, आधिकारिक आयकर वेबसाइट पर आदेश देने के अनुरोध के साथ

8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), विस्तृत प्रचार के अनुरोध के साथ सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता

9. जेसीआर्इटी, irsofficersonline.gov.in पर चस्पा करने के लिए डेटाबेस प्रकोष्ठ

10. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आर्इपी एस्टेट, नर्इ दिल्ली

11. समस्त चैंबर्स ऑफ कॉमर्स

12. गार्ड फाइल

(रविंद्र मैनी)

निदेशक, भारत सरकार