परिपत्र सं. 1/2021 : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क(3)(ड़) के अंतर्गत निर्धारित पारिश्रमिक की राशि
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 1/2021
परिपत्र की तिथि
15/01/2021
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/01/2021
2021 की परिपत्र सं. 1
एफ.नं./370142/2/2021-टीपीएल
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
(कर नीति एवं विधि प्रभाग)
नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2021
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 9क(3)(ड़) के अंतर्गत निर्धारित पारिश्रमिक की राशि
वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019, द्वारा प्रभावी तिथि 01.04.2019 से आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 9क की उप-धारा (3) के वाक्यांश (ड़) को अन्य विषयों के साथ-साथ, कोष प्रबंधन द्वारा अपनी ओर से की गई गतिविधि के संदर्भ में ऐसे तरीके जिसे संशोधित किया जा सके, में आंकी गई राशि से कम न होने वाली राशि के लिए एक योग्य कोष प्रबंधक को एक योग्य निवेश द्वारा पारिश्रमिक के भुगतान के लिए संशोधित किया गया है।
2. तद्नुसार, आयकर नियम, 1962 (नियम) के नियम 10ट को उसमें उप-नियम (12) और (13) को शामिल करते हुए अधिसूचना सं. 29/20250 दिनांक 27.05.2020 के द्वारा प्रभावी तिथि 01.04.2019 को संशोधित किया गया है। उप-नियम (12) को कोष प्रबंधक को फंड द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि के लिए मुहैया कराया गया है। कथित उप-नियम के द्वितीय परंतुक मुहैया कराते हैं कि फंड बोर्ड की अनुमति मांग सकते हैं यदि जहां पारिश्रमिक की राशि ऐसी निर्धारित राशि से कम होती है।
3. इस संदर्भ में, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कोष प्रबंधक को फंड द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि के संबंध में नियमों के नियम 10V के उप-नियम 12 के प्रावधानों का अनुपालन करने की अक्षमता को दर्शाते हुए प्रतिनिधित्व प्राप्त हुए जैसाकि कथित अधिसूचना सं. 29/2020 को वित्त वर्ष समाप्त होने के बाद अधिसूचित किया गया और वित्त वर्ष 2020-21 पहले ही प्रांरभ हो चुका था।
4. ऐसे मामलों में वास्तविक कठिनाईयों को दूर करने के लिए, बोर्ड ने अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, यह मुहैया कराने का निर्णय लिया है कि वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए यदि जहां कोष प्रबंधक को दिया गया पारिश्रमिक नियमों के नियम 10V के उप-नियम (12) के अंतर्गत निर्धारित पारिश्रमिक की राशि से कम है लेकिन यह सहमति कीमत के अनुसार है तो अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (3) के वाक्यांश (ड़) का उपयुक्त अनुपालन करना होगा।
5. यह निर्दिष्ट किया जाता है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कोष प्रबंधक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक नियमों के नियम 10V के उप-नियम (12) के अनुसार होगा और इस वर्ष के लिए द्वितीय परंतुक की शर्तों के अनुसार कम पारिश्रमिक के लिए आवेदन, यदि हो, को अधिक से अधिक 1 फरवरी, 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(विपुल अग्रवाल)
निदेशक (कर नीति एवं प्रभाग)-I
निम्न को प्रति :
1. एफएम को पीएस/ओएसडी/एमओएसएफ को पीएस/ओएसडी
2. वित्त सचिव को पीएस
3. अध्यक्ष और सदस्य, सीबीडीटी
4. संयुक्त सचिव/आयकर आयुक्त/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव, सीबीडीटी
5. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (30 प्रतियां)
6. जेएस व कानूनी सलाहकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली
7. भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान
8. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी
9. प्रधान डीजीआईटी (पद्धति) विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए

