आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 8/2016

परिपत्र की तिथि

17/03/2016

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/03/2016

 परिपत्र सं. 8/2016

परिपत्र सं. 8/2016 

 

एफ. नं. 246/95/2013-एएंडपीएसी-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

*****

नर्इ दिल्ली, 17 मार्च, 2016

 

विषय : निर्देश 9/2006 का संशोधन - संबंधी

 

निर्देश 2008 का 9 राजस्व लेखांकन आपत्तियों को ध्यान दिलाने के लिए दिशानिर्देशों तथा प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। निर्देश परस्पर उपचारात्मक कार्यवाही के प्रारंभ को आदेश देता है यदि राजस्व लेखांकन आपत्तियां विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं होती। बोर्ड ने ऐसे उपचारात्मक कार्यवाही तथा इसके अंतिम परिणाम के प्रभाव पर विचार किया है। तद्नुसार, निर्देश के प्रभाव को कम करने के लिए, निर्देश के पैरा 4 तथा पैरा 5 तुरंत प्रभाव से हटाए जाते हैं तथा निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किए जाते हैं :

4. उपचारात्मक कार्यवाही :

  (i) एक अंकेक्षण आपत्ति को स्वीकृत किया जाना चाहिए तथा उपचारात्मक कार्यवाही उन मामलों में की जानी चाहिए जहां तथ्यों की एक त्रुटि से संबंधित लेखांकन आपत्ति अथवा कानून को कोर्इ मुद्दा सही पाया जाता है।

 (ii) उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही को स्थानीय लेखांकन रिपोर्ट की प्राप्ति के दो माह के भीतर स्थिर किया जाना चाहिए तथा तत्पश्चात् छह महीनों के भीतर आवश्यक आदेश पारित किया जाना चाहिए।

(iii) जहां प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त लेखांकन आपत्ति को स्वीकृत नहीं करते, तो वह ऐसा करने के लिए अपने कारणों को रिकॉर्ड कर सकते हैं तथा एलएआर की प्राप्ति की तिथि से दो महीनों के भीतर तद्नुसार एजी को सूचित करते हैं। ऐसे मामलों में कोर्इ उपचारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

5. राजस्व लेखाकंन आपत्ति वाले मामलों में द्वितीय अपील :

राजस्व लेखाकंन आपत्ति वाले मामलों में पहली अपील का प्रतिकूल आदेश प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त द्वारा सावधानीपूर्वक मूल्यांकित होना चाहिए तथा अपील सर्व-प्रधान नहीं होनी चाहिए यदि आदेश कानून में अथवा तथ्यों में न्यायसंगत होता है। अपील को दाखिल न करने का कारण प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त द्वारा रिकॉर्डिड हो सकता है।

 

(जे. के. चंदनानी)

यूएस (एएंडपीएसी)-II

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नर्इ दिल्ली

 

निम्न को प्रति :

  1. अध्यक्ष, सदस्य तथा अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारी

  2. ओएसडी से राजस्व सचिव

  3. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त अधिकारी व समस्त आयकर महानिदेशक, समस्त अधिकारियों के ध्यान में लाने के लिए अनुरोध के साथ

  4. प्रमुख आयकर महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर

  5. प्रमुख आयकर महानिदेशक (पद्धति), एआरए सेंटर, झंडेवालान एक्सटेंशन, नर्इ दिल्ली

  6. प्रमुख आयकर महानिदेशक (सर्तकता), नर्इ दिल्ली

  7. एडीजी (पीआर, पीपी व ओएल), मयूर भवन, नर्इ दिल्ली, सामान्य मेलिंग सूची (100 प्रतियां) के अनुसार परिपत्र के लिए तथा त्रैमासिक कर बुलेटिन में मुद्रण के लिए

  8. भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (40 प्रतियां)

  9. एडीजी-4 (पद्धति) आयकर विभाग की वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए

10. irsofficersonline पर अपलोडिंग के लिए डाटा बेस प्रकोष्ठ

11. गार्ड फाइल

 

(जे.के. चंदनानी)

यूएस (एएंडपीएसी)-II,

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नर्इ दिल्ली