आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र न 08/2013

परिपत्र की तिथि

10/10/2013

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/10/2013

 परिपत्र न 08/2013

आयकर अधिनियम की धारा 192 - स्रोत पर कर की कटौती - वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान वेतन से आयकर कटौती के लिए वेतन के निर्देश धारा 192 के तहत

परिपत्र NO. 08/2013 [F.No.275/192/2013-IT(B)], दिनांक 10-10-2013

 

परिपत्र No.08/2012 दिनांक 05.10.2012 के लिए संदर्भ आमंत्रित किए जाते हैं जहाँ पर वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961 (बाद में 'अधिनियम'), जिसके तहत हेड "वेतन" के अंतर्गत आय के भुगतान से आयकर की कटौती का दरें सूचित किया गया है. वर्तमान परिपत्र वित्तीय वर्ष 2013-2014 के दौरान हेड "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के भुगतान से आयकर का कटौती की दर में शामिल है और कुछ संबंधित अधिनियम के प्रावधानों और आयकर नियम भी, 1962 (बाद में यहां नियम के तौरपे बताते हुए). प्रासंगिक अधिनियम, नियम, फॉर्म और सूचनाएं आयकर विभाग कि वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध हैं.

2. 2013 के वित्त अधिनियम के अंतर्गत आयकर की दर:

वित्त अधिनियम, 2013 के अनुसार, आयकर निम्न दरों पर वित्त वर्ष 2013-14 (यानी निर्धारण वर्ष 2014-15) के लिए प्रधान "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से अधिनियम की धारा 192 के तहत कटौती करना आवश्यक है:

2.1 टैक्स की दरें

A. टैक्स की सामान्य दर:

क्रम कुल आय टैक्स की दर
1 कुल आय 2,00,000 रु से अधिक न हो शून्य
2 कुल आय 2,00,000 रु से अधिक है, लेकिन रुपये 5,00,000 से अधिक न हो कुल आय 2,00,000 रु से अधिक की राशि का 10 फीसदी
3 कुल आय रु 5,00,000 से अधिक है, लेकिन रुपये 10,00,000 से अधिक न हो 30,000 रुपये से अधिक कुल आय में रुपए 5,00,000 से अधिक की राशि का 20 फीसदी
4 कुल आय रु 10,00,000 से अधिक है रुपये 1,30,000 से अधिक कुल आय में रुपये 10,00,000 से अधिक की राशि का 30 फीसदी

B. हर व्यक्ति के लिए कर की दरें, भारत में निवासी, साठ साल या उससे अधिक की उम्र के जो है लेकिन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय कम से कम अस्सी साल:

क्रम कुल आय टैक्स की दर
1 कुल आय में रु 2,50,000 से अधिक न हो Nil
2 कुल आय में रु 2,50,000 से अधिक है, लेकिन रुपये 5,00,000 से अधिक न हो कुल आय में रु 2,50,000 से अधिक की राशि का 10 फीसदी
3 कुल आय में रु 5,00,000 से अधिक है, लेकिन रुपये 10,00,000 से अधिक न हो 25,000 रुपये से अधिक कुल आय में रुपए 5,00,000 से अधिक की राशि के 20 फीसदी
4 कुल आय में रुपये 10,00,000 से अधिक है रुपये 1,25,000 से अधिक कुल आय में रुपए से अधिक की राशि के 30 फीसदी. 10,00,000

C. हर व्यक्ति भारत में एक निवासी होने के मामले में, जो वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी साल या उससे अधिक की उम्र के है:

क्रम कुल आय टैक्स की दर
1 कुल आय में रु 5,00,000 से अधिक न हो Nil
2 कुल आय में रुपए से अधिक है. 5,00,000 लेकिन रुपये 10,00,000 से अधिक नहीं है कुल आय में रु 5,00,000 से अधिक की राशि की 20 फीसदी
3 कुल आय में रुपये 10,00,000 से अधिक है 1,00,000 रुपए से अधिक कुल आय में रुपये 10,00,000 से अधिक की राशि की 30 फीसदी

2.2 आयकर पर सरचार्ज:

व्यक्ति की कुल आय में वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 1 करोड़ रुपये से अधिक है, तो आयकर की राशि (AY 2014-15), एक व्यक्तिगत करदाता के लिए भुगतान पर आयकर की 10% की दर एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी. हालांकि सरचार्ज की राशि व्यक्ति की कुल आय 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से अधिक है और सरचार्ज इसलिए, यह कुल आय में माइनस की गई राशि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा इस तरह की राशि (करदाता की कुल आय माइनस एक करोड़ रुपये) से अधिक नहीं होगी.

2.3.1 आयकर पर शिक्षा उपकर:

सरचार्ज यदि कोई भी है तो उसके सहित आयकर की राशि आयकर पर आयकर की दो प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर की वृद्धि की जाएगी.

2.3.2 आयकर पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर:

अधिभार सहित किसी भी अगर कोई प्रभार है तो एक अतिरिक्त उपकर आयकर की एक प्रतिशत ब्याज दर पर, लेकिन 2.3.1 के रूप में आयकर पर शिक्षा उपकर सहित नहीं.

3 आयकर अधिनियम की धारा 192, 1961: "वेतन" से स्रोत पर कर कटौती की व्यापक योजना:

3.1 कर की गणना की विधि:

प्रधान "वेतन" वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रधान "वेतन" के अंतर्गत करदाता की अनुमानित आय पर आयकर काट लिया जाता है, अधीन कोई भी आय प्रभार्य भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जो हर व्यक्ति. आयकर अधिनियम की धारा 206AA के अनुसार PAN प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकता से संबंधित उपबंधों के अधीन ऊपर दिए दरों के आधार पर गणना करने के लिए आवश्यक है, और प्रत्येक भुगतान के समय में कटौती की जाएगी. वित्तीय वर्ष के लिए परिलब्धियों के मूल्य सहित अनुमान के अनुसार वेतन आय, रुपये से अधिक है, जब तक कोई कर नहीं है, तथापि, किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता होगी. रुपये 2,00,000 रुपये 2,50,000 या रुपये 5,00,000 जैसा मामला भी हो सकता है, कर्मचारी की उम्र पर निर्भर करता है. (कर की गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुबंध-I में दिए गए है).

3.2 नियोक्ता द्वारा अनुलाभ पर टैक्स का भुगतान:

एक कर्मचारी को दिया गैर मौद्रिक अनुलाभ पर कर का भुगतान करने के लिए एक विकल्प नियोक्ता को दिया गया है. नियोक्ता अपने विकल्प पर, कर्मचारी के वेतन से कोई भी TDS बनाये बिना इस तरह के अनुलाभ खुद पर कर का भुगतान कर सकते हैं. हालांकि, नियोक्ता इस तरह के कर कर्मचारी को प्रधान "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य का भुगतान के समय अन्यथा घटाया गया यानी जब समय पर कर का भुगतान करना होगा.

3.2.1 औसत आयकर की संगणना:

उपर्युक्त पैरा 3.2 में वर्णित कर का भुगतान करने के प्रयोजन के लिए, कर प्रधान "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य पर, वित्तीय वर्ष के लिए बल में दर की आधार पर गणना आयकर की औसत से निर्धारित किया जा रहा है, नियोक्ता द्वारा खुद को भुगतान किया गया है जो कर के लिए अनुलाभ की मूल्य भी शामिल है.

3.2.2 स्पष्टीकरण:

सभी अनुलाभ का वर्ष समावेशी के लिए उम्र के साठ साल से कम के एक कर्मचारी के हेड "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य जिसमें से रुपये 4,50,000 रुपये पर 50,000 गैर मौद्रिक अनुलाभ के कारण है और नियोक्ता का भुगतान करने के लिए विकल्प चुनता उपर्युक्त पैरा 3.2 में चर्चा की प्रावधानों के अनुसार ऐसे अनुलाभ पर कर.

सभी अनुलाभ का समावेशी प्रधान "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य रुपये 4,50,000/-
(उपकर सहित) कुल वेतन पर टैक्स रुपये 25,750/-
कर की औसत दर [(25,750/4,50,000) A—100] रुपये 5.72%
देय टैक्स रुपये 50,000/= पर (5.72% of 50,000) रुपये 2,861/-
प्रत्येक माह जमा कि जानी आवश्यक राशि 240 (रुपये 238.4) =2881/12)

3.3 एक से अधिक नियोक्ता से वेतन:

धारा 192 (2) में एक व्यक्ति एक से अधिक नियोक्ता के तहत काम कर रहा है या किसी अन्य के लिए एक नियोक्ता से बदल गया है, जहां स्थितियों से संबंधित है. या एक से अधिक नियोक्ता से वेतन के रसीद में किया गया है, जो कर्मचारी के कुल तनख्वाह से (करदाता चुन सकते हैं) के रूप में इस तरह के नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करने का प्रावधान है. कर्मचारी अब ड्यू या पूर्व / अन्य नियोक्ता से प्राप्त की और भी स्रोत पर कर कटौती लेखन में, उधर से और विधिवत उसके द्वारा सत्यापित प्रधान "वेतन" के अंतर्गत और से आय के वर्तमान / चुने नियोक्ता विवरण के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता है पूर्व / अन्य नियोक्ता. वर्तमान / चुने नियोक्ता (पूर्व या अन्य नियोक्ता से प्राप्त वेतन सहित) वेतन के कुल राशि पर स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होगी.

3.4 राहत जब वेतन बकाया या अग्रिम भुगतान:

3.4.1 अनुभाग 192(2A) के तहत करदाता, एक कंपनी में एक सरकारी कर्मचारी या एक कर्मचारी होने के नाते, सहकारी समिति, स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, संस्था, संगठन या बोडी की धारा 89 के तहत राहत पाने का हकदार है, जहां उन्होंने प्रस्तुत कर पैरा (3.1) में निर्दिष्ट भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के लिए, फार्म सं 10E में ऐसे विवरण विधिवत उसके द्वारा सत्यापित किए गए है, और व्यक्ति इस के बाद जिम्मेदार उपरोक्त के रूप में, इस तरह के ब्यौरे के आधार पर राहत की गणना और ऊपर पैरा के तहत कटौती (3.1) बनाने में खाते में एक ही लेंगे. यहाँ "विश्वविद्यालय का मतलब है एक विश्वविद्यालय स्थापित या द्वारा या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत शामिल किया, और जहाँ कि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विश्वविद्यालय होने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत घोषित एक संस्था भी शामिल है.

3.4.2 1/04/2010 (AY 2010-11) से प्रभाव के साथ, ऐसी कोई राहत के कोई भी योजना या स्कीम के अनुसार, प्राप्त कोई भी राशि के संबंध में या उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या उसकी सेवा के समाप्ति पर एक करदाता द्वारा प्राप्य प्रदान किया जाता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में धारा 10 (10C) (i) (नियम 2BA साथ पढ़ने के लिए), स्वैच्छिक अलगाव की योजना, कोई भी राशि के संबंध में एक छूट प्राप्त यदि या ऐसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर प्राप्य में करने के लिए भेजा या उसकी सेवा या स्वैच्छिक अलगाव की समाप्ति के इस तरह के सम्मान, या कोई भी अन्य आकलन वर्ष में धारा 10 (10C) के तहत करदाता द्वारा दावा किया गया है.

3.5 कोई भी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय के बारे में जानकारी:

धारा 192 (2 बी) "वेतन" के लिए करदाता द्वारा प्राप्त (प्रधान के तहत नुकसान के अलावा अन्य कोई भी तरह के शीर्ष के अंतर्गत एक नुकसान "गृह संपत्ति से आय" प्राप्त नहीं कि जा रही) के अलावा किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक करदाता सक्षम बनता है एक ही वित्तीय वर्ष और स्रोत उस पर कटौती की किसी कर के. ब्यौरे अब नियम के और सरल बयान के अंतर्गत लिया जाएगा नियम 26B(2) के तहत निर्धारित रूप में ठीक ढंग से हस्ताक्षर किए और करदाता द्वारा सत्यापित एक साधारण बयान में दीया जाए. सत्यापन के फार्म नीचे बीए अनुसार है:

(करदाता का नाम), जो ऊपर कहा गया है मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है जिसकी में घोषणा करता हूँ.

यह DDO के खाते में केवल प्रधान "गृह संपत्ति से आय 'के तहत कोई भी नुकसान ले जा सकते हैं जिसने इस बात को दोहराया है. कोई भी अन्य शीर्ष के अंतर्गत हानि की कटौती की जाएगी कर की राशि की गणना के लिए DDO द्वारा नहीं माना जा सकता.

3.6 प्रधान "गृह संपत्ति से आय'' के तहत आय की गणना:

खाते में हाउस प्रॉपर्टी से नुकसान लेते समय, DDO कर्मचारी ऊपर उल्लेख घोषणा फ़ाइलें और घर की संपत्ति से इस तरह के नुकसान की गणना के सिवा परिबद्ध यह सुनिश्चित करेगा. निम्नलिखित विवरण प्रत्येक घर की संपत्ति के लिए अलग से प्रधान "गृह संपत्ति से आय'' के तहत दावा किया गया घटाने के संबंध में प्राप्त किया और नियोक्ता द्वारा रखा जाएगा:

  a) सकल वार्षिक किराया/मूल्य

  b) यदि कोई हो, भुगतान किया हुआ नगरपालिका कर

  c) यदि कोई हो, कटौती, ब्याज भुगतान के लिए

  d) अन्य दावा कि गई कटौती

  e) संपत्ति का पता

  f) ऋण की राशि, यदि कोई हो; और

  g) नाम और ऋणदाता का पता

3.6.1 हाउस प्रॉपर्टी धारा 24(b) से आय की गणना के लिए उधार पूंजी पर ब्याज की कटौती के दावे के लिए स्थितियां:

अधिनियम की धारा 24 (b) के तहत उधार पूंजी पर ब्याज पर घरों की संपत्ति से आय से कटौती की अनुमति देता है: -

  (i) कटौती केवल है स्वामित्व वाले जो घर की संपत्ति के मामले है उनमे अनुमति है और अपने ही निवास के लिए कर्मचारी के कब्जे में है. यह वास्तव में अन्य जगह पर की जा रही रोजगार की अपनी जगह को देखते हुए कर्मचारी के कब्जे में नहीं है, तो हालांकि, जो अन्य जगह में अपने निवास उससे संबंधित एक इमारत में नहीं होना चाहिए.

  (ii) नीचे दी गई तालिका के अनुसार अनुमति दी गई कटौती की मात्रा:

क्रम उधार पूंजी का उद्देश्य उधार पूंजी की तिथि अधिकतम कटौती स्वीकार्य
1 मरम्मत या घर का नवीकरण या पुनर्निर्माण किसी भी समय रुपये. 30,000/-
2 घर का अधिग्रहण या निर्माण 01.04.1999 से पहले रुपये. 30,000/-
3 घर का अधिग्रहण या निर्माण 01.04.1999 पर या बाद में रुपये. 1,50,000/-

ऊपर के क्रम नंबर 3 के मामले में

 (a) घर के अधिग्रहण या निर्माण पर पूंजी उधार लिया था, जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत से 3 साल में पूरा किया जाना चाहिए. DDO कटौती बिल्डर से या कर्मचारी से आत्म - घोषणा के माध्यम से या तो दावा किया है जिसके खिलाफ घर की संपत्ति के पूरा होने के प्रमाण पत्र के लिए इसलिए यह आवश्यक है.

 (b) इसके अलावा संपत्ति का अधिग्रहण और निर्माण किया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष तक FYS के लिए कोई भी पूर्व की अवधि ब्याज सवाल में वित्तीय वर्ष और बाद में चार FYS के लिए समान किस्तों में कटौती की जाएगी.

 (c) कर्मचारी DDO से पहले कोई भी ब्याज देय ब्याज का राशि का उल्लेख उधार पूंजी पर देय है जिसे करने के लिए व्यक्ति से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए है. मामले में एक नया ऋण तो प्रमाण पत्र भी प्रधानाचार्य और इसलिए चुकाया ऋण का ब्याज का ब्यौरा दिखाना चाहिए, पहले ऋण चुकाने के लिए लिया जाता है.

3.7 अतिरिक्त या कटौती की कमी के लिए समायोजन:

धारा 192(3) के प्रावधानों के तहत डिडक्टर जो वित्तीय वर्ष के भीतर ही जो कर्मचारी के लिए बाद में कटौती में, पहले से ही वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए टैक्स का कटौती में कोई भी अतिरिक्त या कमी के लिए समायोजन करने के लिए अनुमति देते हैं.

3.8 विदेशी मुद्रा में वेतन भुगतान:

विदेशी मुद्रा में देय वेतन पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, इस तरह के वेतन के रुपये में मूल्य संवर्धित कर स्रोत पर कटौती करने की आवश्यकता है जिस पर आज की तारीख में इस तरह के मुद्रा के "तार स्थानांतरण खरीद दर" पर गणना की जाएगी (नियम 26 देखें).

4. कर और अपने कर्तव्यों की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति:

4.1 अधिनियम की धारा 204 (क) के अनुसार, धारा 192 के प्रयोजन के लिए "भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों" नियोक्ता खुद का मतलब है या नियोक्ता एक कंपनी है, तो तत्संबंधी प्रधान अधिकारी सहित कंपनी ही. जैसा भी मामला हो इसके अलावा, के रूप में धारा 204(iv) प्रति, क्रेडिट के मामले में, या, भुगतान बुलाया द्वारा या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, DDO या जो भी नाम से किसी अन्य व्यक्ति की ओर से है, तो जिम्मेदार जमा करने, या मामले के रूप में हो सकता है के लिए, ऐसी राशि का भुगतान "भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों" के लिए है.

4.2 पैरा 9 के अनुसार निर्धारित कर अधिनियम की धारा 192 के तहत वेतन से कटौती की जानी चाहिए.

4.3 कम दर पर कर की कटौती:

करदाता के क्षेत्राधिकार TDS अधिकारी कोई कटौती या लोअर कटौती का एक प्रमाण पत्र जारी करते है तो फॉर्म नंबर 13 में उसे पहले दायर आवेदन के जवाब में अधिनियम की धारा 197 के तहत टैक्स की करदाता; फिर DDO के खाते में इस तरह के प्रमाण पत्र लेने के लिए और पर देय वेतन पर टैक्स घटा देने योग्य दरों उसमें उल्लेख किया है. (नियम 28 A A देखें).

4.4 टैक्स कटौती को जमा करना:

नियम 30 समय और केन्द्र सरकार के खाते में स्रोत पर कर कटौती की भुगतान का तरीका निर्धारित करता है.

4.4.1 TDS के भुगतान के लिए नियत दिनांक

केन्द्र सरकार के खाते की क्रेडिट करने के लिए TDS की भुगतान / जमा की निर्धारित समय के रूप में नीचे है:

(a) सरकार के एक कार्यालय के मामले में:

क्रम विवरण जमा करने तक का समय.
1 टैक्स चालान बिना जमा [बुक एंट्री] उसी दिन
2 चालान के साथ जमा कर 7 वें दिन अगले महीने
3 अनुलाभ पर कर नियोक्ता द्वारा जमा किया जाना चुनते हैं. 7 वें दिन अगले महीने

(b) सरकार के एक कार्यालय के अलावा अन्य किसी भी मामले में

क्रम विवरण जमा करने तक का समय.
1 मार्च में कर कटौती 30 अप्रैल को अगले वित्तीय वर्ष
2 किसी भी अन्य माह में कर कटौती 7 वें दिन अगले महीने
3 अनुलाभ पर कर नियोक्ता द्वारा जमा किया जाना करने के लिए चुना 7 वें दिन अगले महीने

हालांकि, यदि एक DDO अनुभाग 192, नियम 30(3) के तहत TDS के त्रैमासिक भुगतान की अनुमति के लिए इनकम टैक्स के क्षेत्राधिकार अतिरिक्त / संयुक्त आयुक्त से पहले लागू होता है तो तिमाही आधार पर भुगतान के लिए अनुमति देता है और नीचे टेबल में दिए गए समय के अनुसार:

क्रम को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के तिमाही त्रैमासिक भुगतान के लिए तिथि
1 30 जून 7 जुलाई
2 30 सितंबर 7 अक्टूबर
3 31 दिसंबर 7 जनवरी
4 31 मार्च 30 अप्रैल को अगले वित्तीय वर्ष

4.4.2. TDS के भुगतान का तरीका

4.4.2.1 बुक एंट्री द्वारा TDS के भुगतान के मामले में PAO, कोषाधिकारी आदि द्वारा वक्तव्य दाखिल करना अनिवार्य:

सरकार के एक कार्यालय के मामले में, जहां कर एक चालान [बुक एंट्री], जिसे डिडक्टर के लिए कहा जाता भी नाम से वेतन एवं लेखा अधिकारी या ट्रेजरी अधिकारी या चैक आहरण और संवितरण अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के उत्पादन के बिना केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया गया है कर कटौती और जिसके के बारे में रिपोर्ट केन्द्र सरकार के ऋण के लिए इस तरह की राशि जमा करने, करेंगे के लिए जिम्मेदार है-

 (a) आयकर (सिस्टम) के महानिदेशक द्वारा अधिकृत एजेंसी को इस महीने के अंत से दस दिनों के भीतर फार्म नं 24G में एक वक्तव्य प्रस्तुत की बाबत [TIN सुविधा केन्द्रों वर्तमान में M/s नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा प्रबंधित] कर कटौती करने द्वारा कटौती की जाती और उस महीने के लिए उसे करने के लिए रिपोर्ट; और

 (b) कटौती की जाती राशि जमा करने जिनके संबंध में कटौती करने से प्रत्येक के लिए एजेंसी द्वारा उत्पन्न संख्या (बाद में बही पहचान संख्या या BIN के रूप में संदर्भित) अंतरंग. BIN फॉर्म 24G, DDO अनुक्रम फार्म नं 24G में संख्या और टैक्स जमा किया जाता है जिस पर तारीख के रसीद संख्या से मिलकर.

फार्म 24G प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुबंध III में विस्तृत है. PAOs/DDOs द्वारा सही प्रक्रिया का पालन किया जाना समझने के लिए अनुबंध चतुर्थ में पूछे जाने वाले प्रश्न के माध्यम से जानना चाहिए. केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों के ZAO / PAO मासिक आधार पर फार्म नं 24G दाखिल करने के लिए जिम्मेदार है. राज्य सरकार के मामले में फार्म नं 24G दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति. विभागों अनुबंध V में दिखाया गया है

फार्म 24G प्रस्तुत करने की प्रक्रिया अनुबंध IV में विस्तृत है. PAOs/DDOs द्वारा सही प्रक्रिया का पालन किया जाना समझने के लिए उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न के माध्यम से जानना चाहिए.

4.4.2.2 एक आयकर चालान द्वारा भुगतान:

  (i) चालान द्वारा एक आयकर के भुगतान मामले में, कर कटौती की राशि भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा कार्यालय में, ऊपर पैरा 4.4.1 में तालिका में निर्धारित समय के भीतर, यह प्रेषण द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण के लिए जमा किया जाएगा या किसी अधिकृत बैंक द्वारा;

 (ii) अनुभाग 44AB की प्रावधान लागू कर रहे हैं जिसे करने के लिए एक कंपनी और (एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति के मामले में, कटौती की जाती राशि इलेक्ट्रॉनिक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या किसी अधिकृत बैंक में जमा कर सकते है इलेक्ट्रॉनिक आयकर चालान (Rulel 25).

राशि के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, तो राशि, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए या भारतीय स्टेट बैंक को या किसी अधिकृत बैंक को प्रेषित के रूप में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लगाई जायेगी:

 (a) भारतीय रिजर्व बैंक की या भारत की या किसी अधिकृत बैंक भारतीय स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा; या

 (b) डेबिट कार्ड. {अधिसूचना No.41/2010 दिनांक 31 मई 2010}

4.5 ब्याज, पेनल्टी और जमा कर कटौती करने में विफलता के लिए अभियोजन पक्ष:

4.5.1 एक व्यक्ति स्रोत पर पूरे या कर के किसी भाग को घटा ने में विफल रहता है, या, कटौती के बाद, निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार की साख को पूरा या कर के किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह धारा 201 की प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा और एक करदाता होना समझा जाएगा - में मूलभूत इस तरह के कर और अधिनियम की दंडात्मक कार्रवाई यू / एस 221 के लिए उत्तरदायी के संबंध में. इसके अलावा धारा 201 (1 A) के तहत ऐसे व्यक्ति साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे

  (i) इस तरह के कर इस तरह के कर कटौती की जाती है जिस तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर हर महीने या महीने के भाग के लिए 1% से कम; और

 (ii) हर महीने के लिए एक और एक से डेढ़ प्रतिशत पर या इस तरह के कर इस तरह के टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस तारीख को काट ली गई है जिस पर तारीख से इस तरह के कर की राशि पर एक माह का हिस्सा है. इस तरह के ब्याज, प्रभार्य हैं, प्रकृति में अनिवार्य है और संबंधित तिमाही के लिए TDS की त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करने से पहले भुगतान किया जाना है.

4.5.2 धारा 271C अन्य बातों के साथ निर्धारित करता है कि किसी भी व्यक्ति पूरे कम करने में विफल रहता है या किसी भी स्रोत पर कर का हिस्सा या अनुभाग 194B के लिए दूसरे प्रावधान के तहत पूरे या कर के हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, टैक्स काट लिया या उसके द्वारा भुगतान नहीं किया तो वह दंड का, जिस तरह से राशि के बराबर करने के लिए एक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.

4.5.3 इसके अलावा, धारा 276B एक व्यक्ति के रूप में ऊपर, निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा स्रोत पर कर कटौती, वह 3 महीने और 7 साल बीच किया जाएगा जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा है.

4.6 टैक्स कटौती (धारा 203) के लिए प्रमाण पत्र की प्रस्तुत:

4.6.1 धारा 203 कर्मचारी TDS और कुछ अन्य विवरण की राशि का ब्यौरा फॉर्म 16 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए DDO की आवश्यकता है. अधिनियम फॉर्म 16 आय भुगतान किया है और कर कटौती की गई जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 31 मई से कर्मचारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए है कि अनुबंध. यहां तक कि पेंशन के भुगतान की समय पर कर की कटौती के बैंकों में इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवश्यक हैं. अधिसूचना नहीं 11 दिनांक 19-02-2013 को कब्जे में संशोधित फार्म 16 संलग्न है. फॉर्म 16 में प्रमाण पत्र निर्दिष्ट करेगा

 (a) डिडक्टी के मान्य स्थायी खाता संख्या (PAN)

 (b) वैध कर कटौती और डिडक्टर का संग्रह खाता संख्या (टैन);

 (c) (i) बही पहचान संख्या या संख्या काटी गई कर जमा सरकार का एक कार्यालय के मामले में चालान का उत्पादन के बिना है जहां (BIN);

(ii) बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में चालान पहचान संख्या या संख्या (CIN*).

(* चालान पहचान संख्या (CIN) का अर्थ मूलभूत सांख्यिकी रिटर्न जिस तारीख पर टैक्स जमा किया गया है, जहां बैंक शाखा का (BSR) कोड शामिल नंबर, टैक्स जमा और बैंक द्वारा दिए गए चालान सीरियल नंबर दिया गया है.)

 (d) कथन के खंड (i) में निर्दिष्ट मामले में सभी प्रासंगिक तिमाही बयान की रसीद संख्या प्रधान "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से स्रोत पर कर कटौती के लिए है. त्रैमासिक बयान की रसीद संख्या 8 अंकों की है.

इसके अलावा सर्कुलर 04/2013 के अनुसार 17-04-2013 दिनांकित (बही प्रविष्टि के माध्यम से केन्द्र सरकार खाते में TDS जमा जो सरकार कटौती करने सहित) सभी कटौती पैदा करने और बाद में निशान पोर्टल के माध्यम से और विधिवत सभी के संबंध में, यह सत्यापन और सत्यापन करने के बाद इसे डाउनलोड करके फार्म नं 16 के भाग A जारी करेगा फार्म 16 के अध्याय XVII B पार्ट A की धारा 192 के प्रावधानों के तहत अप्रैल, 2012 के 1 दिन या उसके बाद की कटौती की रकम एक अद्वितीय TDS प्रमाणपत्र संख्या होगी. फार्म नंबर 16 के भाग B (अनुबंध) फार्म नं 16 के भाग A साथ होने के कारण प्रमाणीकरण और सत्यापन के बाद मैन्युअल डिडक्टर द्वारा तैयार और डिडक्टी के लिए जारी किया जाएगा

यह ध्यान दिया जा सकता है कि नई TDS प्रक्रिया के तहत, TAN, PAN और डिडक्टर द्वारा दायर TDS कथन की रसीद संख्या की सटीकता और उपलब्धता TDS के लिए ऑनलाइन ऋण देने के लिए अद्वितीय पहचानकर्ता किया जाएगा. इसलिए इस ब्यौरे को भरने में उचित ध्यान रखा जाना चाहिए. TDS प्रमाणपत्र में सही CIN / BIN का संकेत करने में उचित सावधानी ली जानी चाहिए.

DDO संबंधित व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र जारी करने असफल रहता है तो अनुभाग 203 से आवश्यक के रूप में, वह, धारा 272A (2) (G) के तहत दंड के रास्ते से हर एक के लिए 100 रुपये होगा जो एक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.

यह, हालांकि, स्रोत पर मामले टैक्स में TDS प्रमाण पत्र जारी करने का कोई बाध्यता नहीं है छूट और कटौती के दावों की हैसियत से कटौती की जाती / घटाया नहीं है कि स्पष्टता कि जाती है.

[ध्यान दें: TRACES आय का एक वेब आधारित अनुप्रयोग है - TDS प्रशासन से जुड़े आयकर विभाग के लिए सभी हितधारकों के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है. यह NSDL कोन्सो फ़ाइल का औचित्य रिपोर्ट और फॉर्म 16/16A के साथ ही वार्षिक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट (फार्म 26 AS) के देखने और डाउनलोड करने हेतु, चालान की स्थिति को देखने के लिए सक्षम बनाता है. प्रत्येक डिडक्टर को TRACES पोर्टल में रजिस्टर करना आवश्यक है. डिडक्टीस् को जारी किए गए फॉर्म 16/16A अनिवार्य उत्पन्न और TRACES पोर्टल से डाउनलोड किया जाना चाहिए]

4.6.2. एक निर्धारिती वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ता द्वारा नियोजित किया जाता है, नियोक्ताओं के प्रत्येक हो सकता है इस तरह के निर्धारिती नियोक्ताओं और पार्ट बी में से प्रत्येक के साथ नियोजित किया गया था, जिसके लिए अवधि से संबंधित फार्म नंबर 16 में प्रमाण पत्र के भाग अ जारी करेगा निर्धारिती के विकल्प पर नियोक्ता या पिछले नियोक्ता से प्रत्येक के द्वारा जारी किए गए.

4.6.3 डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापन:

  (i) एक प्रमाण पत्र फार्म नंबर 16 में प्रस्तुत किया जाना है जहां, डिडक्टर, उसके विकल्प में, इस तरह के प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर सकते हैं.

 (ii) खंड (i) के तहत जारी किए गए प्रमाण पत्र के मामले में, डिडक्टर यह सुनिश्चित करेगा कि;

  (a) पैरा 4.6.1 में निर्धारित शर्तों के ऊपर के साथ अनुपालन;

  (b) एक बार प्रमाणपत्र डिजिटली हस्ताक्षरित है, प्रमाण पत्र की सामग्री को बदलने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं; और

  (c) सर्टिफिकेट नियंत्रण संख्या है और इस तरह के प्रमाण पत्र की एक प्रवेश द्वारा बनाए रखा है डिडक्टर.

  ♦ डिजिटल हस्ताक्षर डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग की जानकारी के प्रसारण फेलसेफ है के रूप में इंटरनेट पर ई लेनदेन का ज्यादातर प्रमाणित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. यह मैनुअल हस्ताक्षर के साथ कर की कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने में काफ़ी समय (सर्कुलर 2007 के 2 21.05.2007 दिनांकित) है जहां संगठनों के कर्मचारियों की बड़ी संख्या होने में विशेष रूप से समय की बचत होती है

4.6.4 अनुलाभ आदि से संबंधित ब्यौरे से प्रस्तुत धारा 192 (2 सी):

4.6.4.1 अनुभाग 192 (2C) के अनुसार, एक कर्मचारी को दिया वेतन के एवज में अनुलाभ या मुनाफे का सही और पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध कराने से जिम्मेदारी ऐसी आय यानी, स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर रखा गया है. इस तरह के ब्यौरे से फार्म और तरीके से नियम 26A, फार्म 12BA (अनुबंध II) और नियम से फॉर्म 16 में निर्धारित कर रहे हैं. अनुलाभ से प्रकृति और मूल्य से संबंधित सूचना या भुगतान देय रुपये से ऊपर है मामले वेतन में फार्म 12BA में नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है रुपये 1,50,000/- अन्य मामलों में, जानकारी फार्म 16 ही में नियोक्ता द्वारा प्रदान करना होगा.

4.6.4.2 इस परिपत्र के पैरा 3.2 में चर्चा की प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी की ओर से अनुलाभ पर कर का भुगतान किया गया है, जो एक नियोक्ता, कर्मचारी संबंधित केन्द्र सरकार को भुगतान किया गया है कि कर इस आशय का एक प्रमाण पत्र के लिए प्रस्तुत करने और निर्दिष्ट करेगा तो भुगतान की गई राशि, कर में संशोधन फार्म 16 में भुगतान किया है और जिस दर पर कुछ अन्य विवरण दिया गया है.

4.6.4.3 कर्मचारी के लिए प्रदान की परिलब्धियों के मूल्य दिखा रहा एक बयान प्रस्तुत करने के लिए धारा 192 (2C) के तहत नियोक्ता पर कास्ट दायित्व कानून और वहां के तहत बनाए मूल्यांकन के नियमों के अनुसार छुट्टी होने की उम्मीद है जो नियोक्ता से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, . अपेक्षित जानकारी से किसी भी झूठी जानकारी, गढ़े प्रलेखन या दमन उसके कानून के तहत प्रदान परिणामों आवश्यक होगा. फार्म 16 और / या ऊपर निर्दिष्ट प्रपत्र 12BA में प्रमाण पत्र, तुरंत आय भुगतान किया है और कर कटौती की गई जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद वित्तीय वर्ष की 31 मई से कर्मचारी को प्रस्तुत किया जाएगा. वह अनुभाग 192 (2C) द्वारा अपेक्षित के रूप में, संबंधित व्यक्ति को यह प्रमाण पत्र जारी करने में विफल रहता है, वह, (2) (i) धारा 272A के तहत, दंड के वैसे, रुपये हो जाएगा जो एक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. 100 / - विफलता जारी है, जिसके दौरान हर दिन के लिए.

अधिनियम की धारा 139C के अनुसार, मूल्यांकन अधिकारी नियोक्ता द्वारा जारी किए गए के रूप में, फॉर्म 16 के साथ फार्म 12BA निर्माण करने के लिए करदाता की आवश्यकता हो सकती हैं.

4.7 अनिवार्य PAN और TAN का हवाला देते हुए:

4.7.1 अधिनियम की धारा 203A चालान, टीडीएस प्रमाण पत्र, बयानों और अन्य दस्तावेजों में नहीं (टैन) प्राप्त और कर कटौती और संग्रह खाता उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के लिए यह अनिवार्य बनाता है. इस संबंध में विस्तृत निर्देश इस विभाग के परिपत्र No.497 [F.No.275/118 / 87 आईटी (बी) 1987/10/09 दिनांकित] में उपलब्ध हैं. एक व्यक्ति अनुभाग 203A के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह, खंड 272BB तहत, दंड के माध्यम से, दस हजार रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा. इसी तरह, धारा 139 क (5 ब) के अनुसार, यह व्यक्ति जिसका आयकर यू / एस 192 (-2), प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर यू / एस 203 सुसज्जित बयान में काट लिया गया है से व्यक्ति का पैन उद्धृत करने के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए अनिवार्य है और सब बयान तैयार और (3) अधिनियम की धारा 200 के प्रावधानों के अनुसार वितरित.

4.7.2 सभी कर कटौती (वेतन से कटौती कर के लिए) फार्म No.24Q में TDS बयान दाखिल करने के लिए आवश्यक हैं. आयकर रिटर्न के साथ TDS प्रमाण पत्र दाखिल करने की आवश्यकता के साथ दूर किया गया है, देदुक्टीस के पैन का कमी कर कटौती के लिए ऋण देने में कठिनाई पैदा कर रही है. टैक्स कटौती इसलिए, फार्म 24Q में वेतन के लिए टीडीएस बयान में सभी देदुक्टीस का सही PAN विवरण की खरीद और बोली की सलाह दी हैं. करदाताओं को भी अपने कटौती करने के लिए उनके सही PAN प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हैं. डिडक्टर (नियोक्ता) को डिडक्टी (कर्मचारी) द्वारा पैन का गैर प्रस्तुत अधिनियम का 206AA नीचे पैरा 4.8 में वर्णित उच्च दर यू / एस पर टीडीएस का कटौती में परिणाम देगा.

4.8 कर्मचारी (धारा 206AA) द्वारा पैन प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता:

4.8.1 अधिनियम में धारा 206AA कर घटाया है जिस पर किसी भी राशि या आय या राशि, प्राप्त होने के मामले में कर्मचारी अनिवार्य द्वारा पैन की प्रस्तुत करता है. कर्मचारी (डिडक्टी) डिडक्टर को उसकी / उसके PAN प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो डिडक्टर निम्न दरों के उच्च पर TDS बनाने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है:

 (a) इस अधिनियम की प्रासंगिक प्रावधान में निर्धारित दर पर; या

 (b) लागु दर या दरों पर; या

 (c) बीस फीसदी की दर से.

डिडक्टर सभी तीन शर्तों में कर की राशि का निर्धारण और TDS की उच्च दर लागू करने के लिए है. हालांकि, TDS यू / एस 192 के लिए अभिकलन कर्मचारी की आय, कोई कर कटौती की जाएगी कर योग्य सीमा से नीचे है, जहां. TDS यू / एस 192 के लिए अभिकलन कर्मचारी की आय कर योग्य सीमा से ऊपर है लेकिन जहां, डिडक्टर सेकंड 192 के रूप में प्रदान बल में दरों के आधार पर आयकर की औसत दर की गणना करेगा. तो परिकलित कर 20% से कम है तो , कर की कटौती के 20% की दर से और मामले में औसत दर 20% से अधिक प्रयास किए जाएंगे, टैक्स औसत दर से कटौती की जाती है. शिक्षा उपकर @ 2% और 1% @ माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर आयकर अधिनियम की 20% यू / एस 206AA पर कटौती की जाती है, के मामले में कटौती करने की नहीं है.

4.9 अनुभाग 200 (3) [TDS की त्रैमासिक विवरण] के तहत कर की कटौती का विवरण:

4.9.1 (वेतन आय के मामले में नियोक्ता) कर की कटौती के व्यक्ति, विधिवत DGIT द्वारा अधिकृत TIN / सुविधा केन्द्रों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष का [नीचे तालिका में विवरण] अवधि के लिए फार्म 24Q में TDS का त्रैमासिक विवरण सत्यापित फाइल करने की जरूरत है वर्तमान में एम / एस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा किया जाता है जो (सिस्टम) की. टीआईएन सुविधा केन्द्रों में से किसी में ई TDS मध्यस्थ का ब्योरे http://www.incometaxindia.gov.in और http://tin-nsdl.com पोर्टल्स पर उपलब्ध हैं. TDS की वार्षिक वापसी गोफन की आवश्यकता से प्रभावी के साथ दूर किया गया है 1.4.2006. फार्म 24Q में दायर की अंतिम तिमाही के लिए तिमाही बयान (2006/12/05 दिनांकित अधिसूचना संख्या SO704 (ई) द्वारा यथा संशोधित) TDS का वार्षिक रिटर्न के रूप में माना जाएगा. बुद्धिमान इस बयान तिमाही दाखिल का तिथियाँ तालिका में नीचे के रूप में की है.

टेबल: त्रैमासिक विवरण E-TDS रिटर्न 24Q दाखिल की तिथियां

क्रम समाप्त होने वाले तिमाही के लिए रिटर्न सरकारी कार्यालयों के लिए नियत तारीख अन्य कटौती करने के लिए नियत तारीख
1 30 जून 31 जुलाई 15 जुलाई
2 30 सितंबर 31 अक्टूबर 15 अक्टूबर
3 31 दिसंबर 31 जनवरी 15 जनवरी
4 31 मार्च 15 मई 15 मई

4.9.2 ऊपर संदर्भित बयान डिजिटल हस्ताक्षर या आय के महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं, स्वरूपों और मानकों के अनुसार एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्यापित का फार्म 27A में बयान का साथ सत्यापन के नीचे कागज के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक दी जाए टैक्स (सिस्टम). E-TDS/TCS बयान प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया अनुबंध VI में विस्तृत है.

4.9.3 फार्म 24Q में सभी रिटर्न के मामले में छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जहां डिडक्टी अभिलेखों की संख्या कम से कम 20 है और डिडक्टर सरकार का एक कार्यालय नहीं है, या एक कंपनी या उसके खाते पाने के लिए आवश्यक है जो एक व्यक्ति अधिनियम की धारा 44AB तहत अंकेक्षित. [अधिसूचना संख्या 11 दिनांक 19.02.2013].

4.9.4 विवरण प्रस्तुत करने में चूक के लिए शुल्क (धारा 234E):

यदि एक व्यक्ति को देने या वह शुल्क के रूप में एक योग का द्वारा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा पर या 2012/07/01 के बाद स्रोत पर कर कटौती के संबंध में खंड 200 (3) में निर्धारित समय के भीतर एक बयान वितरित होने की वजह से विफल रहता है तो विफलता जारी रहेने के दौरान हर दिन के लिए रुपये 200 होंगे. हालांकि, इस तरह के शुल्क का राशि स्रोत पर घटाया जायेगा जो कर की राशि से अधिक नहीं होगी. यह शुल्क प्रकृति में अनिवार्य है और इस तरह के बयान को प्रस्तुत करने से पहले भुगतान किया जाना है.

4.9.5. प्रस्तुत बयान में विफलता या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए पेनल्टी (धारा 271H):

यदि एक व्यक्ति देने या अनुभाग 200(3) में निर्धारित समय के भीतर एक बयान वितरित होने की वजह से विफल रहता है या कोई गलत बयान प्रस्तुत किया है, 1.07.2012 को या उसके बाद स्रोत पर कर कटौती के संबंध में उन्होंने भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे जुर्माना कम से कम 10,000 रुपये नहीं होगी, बल्कि जो 1,00,000 रुपए तक का हो सकता है, जो एक योग के माध्यम से. व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के ऋण के लिए, यदि कोई हो, शुल्क और ब्याज के साथ TDS भुगतान करने के बाद, वह पहुंचाने के लिए निर्धारित समय से एक वर्ष की समाप्ति से पहले इस तरह के बयान दिया था साबित होता है कि हालांकि, अगर जुर्माना लगाया नहीं की जाएगी बयान.

4.9.6 कर कटौती के बयान की तैयारी का समय, डिडक्टर अनिवार्य बोली के लिए आवश्यक है:

  (i) बयान में उसके कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (TAN);

 (ii) डिडक्टर राज्य सरकार सहित सरकार का एक कार्यालय है जहां मामले में छोड़कर बयान में अपने स्थायी खाता संख्या (PAN). सरकार कटौती E-TDS बयान में उद्धृत किया जा "PANNOTREQD" के मामले में;

(iii) सभी डिडक्टीस् की स्थायी खाता संख्या PAN;

(iv) जैसा भी मामला हो, बही पहचान संख्या या चालान पहचान संख्या सहित केन्द्र सरकार को भुगतान कर का विवरण प्रस्तुत करना चाहये.

 (v) जो भुगतान किया है या कर पर जमा राशियों की विशेष प्रस्तुत आदाता की निर्धारण अधिकारी द्वारा कर यू / एस 197 की कोई कटौती का प्रमाण पत्र जारी करने की निगाह में कटौती नहीं की गई थी.

4.10 पेंशन से होने वाली आय पर TDS:

पेंशनरों के मामले में जो एक राष्ट्रीयकृत बैंक से अपनी पेंशन प्राप्त करते हैं, वे वेतन आय पर लागू होते हैं के रूप में इस परिपत्र में निहित निर्देश एक ही तरीके से लागू होंगे. जीवन बीमा, भविष्य निधि, NSC आदि के लिए योगदान के कारण धारा 80 सी के तहत पेंशन की राशि में से कटौती, पेंशनर बैंकों के लिए प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत हैं, अनुमति दी जा सकती है. डीजीबीए: इस संबंध में आवश्यक निर्देश भारतीय स्टेट बैंक और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए रिजर्व बैंक की पेंशन परिपत्र (केंद्रीय श्रृंखला) No.7/CDR/1992 (संदर्भ सीओ ख़बरदार जीए (एनबीएस) नहीं .60/GA.64 (1 lCVL) -/92), 27 अप्रैल 1992 दिनांकित और, इन निर्देशों को पेंशन की भुगतान करने का कार्य सौंपा गया है जो बैंकों की सभी शाखाओं द्वारा पालन किया जाना चाहिए. इसके अलावा बैंकों की सभी शाखाओं यू / एस 203 पेंशनरों को भी मुहैया सीबीडीटी परिपत्र नहीं करने के लिए फॉर्म 16 में कर कटौती की प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बाध्य कर रहे हैं.

4.11 अनिवासी के मामले से संबंधित TDS मामले:

4.11.1 गैर निवासियों भारत में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त कर रहे हैं और किसी भी वापसी में वह पहले से ही भारत छोड़ देने के बाद कर्मचारी की वजह से और मूल्यांकन के आदेश पारित कर रहे हैं समय, धन की वापसी से भारत में कोई बैंक खाता है तो करों, नियोक्ता द्वारा वहन किया जाता है जहां कर द्वारा वहन किया गया है के रूप में नियोक्ता के लिए जारी किया जा सकता है [परिपत्र नं 707 दिनांक 11.07.1995].

4.11.2 अनिवासियों के संबंध में, भारत में दी गई सेवाओं के लिए भुगतान वेतन भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा. यह विशेष रूप से बाकी अवधि के लिए देय या पहले या भारत में सेवा से सफल रहा और रोजगार की सेवा अनुबंध की हिस्सा है है, जो दोनों की अवधि को छोड़ किसी भी वेतन भी भारत में अर्जित आय के रूप में माना जाएगा कि अधिनियम में प्रावधान किया गया है.

5. हेड "वेतन" के तहत आय की गणना

5.1 हेड "वेतन" के तहत आय प्रभार्य:

(1) निम्न आय प्रधान "वेतन" के तहत आय कर के दायरे में होगी:

 (a) पिछले एक साल में एक निर्धारिती को एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से होने के कारण किसी भी वेतन, चाहे भुगतान किया है या नहीं;

 (b) भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता की ओर से या एक पूर्व नियोक्ता पर पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति किसी भी वेतन यह उसे करने के लिए कारण बनने से पहले की वजह से है या नहीं है.

 (c) भुगतान या द्वारा या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता की ओर से पिछले वर्ष में उसे करने की अनुमति दी वेतन के किसी भी बकाया, किसी भी पहले पिछले वर्ष के लिए आयकर करने के लिए यदि चार्ज नहीं किया.

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह अग्रिम भुगतान किसी भी वेतन यह वेतन की वजह बन जाता है जब व्यक्ति की कुल आय में फिर से शामिल नहीं किया जाएगा किसी भी पिछले साल के लिए किसी भी व्यक्ति की कुल आय में शामिल किया गया है जहां स्पष्ट किया कि है.

कोई वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक, , जो कुछ भी कहा जाता है नाम से करने के लिए, या से प्राप्त की वजह से, फर्म से एक फर्म के एक भागीदार "वेतन" के रूप में नहीं माना जाएगा.

5.2 "वेतन", "विशेषाधिकार" और "वेतन के एवज में लाभ" (धारा 17) की परिभाषा:

5.2.1 "वेतन" में शामिल हैं: -

   i. के बदले, या, वेतन के अलावा, वेतन, वार्षिकी या पेंशन की अग्रिम, ग्रेच्युटी, आदि छोड़ के नकदीकरण के संबंध में भुगतान में मजदूरी, फीस, कमीशन, अनुलाभ, मुनाफा

  ii. {अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ए के नियम 6} के शामिल के रूप में एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले कर्मचारी की खाते में जमा शेष राशि के लिए सालाना अभिवृद्धि के हिस्से:

  (a) कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक में एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में कर्मचारी के खाते में नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान,

  (b) यह रूप में ऐसी दर से अधिक दर पर अनुमति दी है के रूप में अब तक में कर्मचारी के जमा राशि पर जमा ब्याज केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है, [प्रभावी 01-09-2010 दर 9.5% पर तय हो गई है - अधिसूचना No SO 1046 (ई) दिनांक 13-05-2011]

  iii. अधिसूचित अधिसूचना F.N. 5/7/2003- ECB&PR दिनांक 22.12.2003 के रूप में नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी के खाते में केन्द्रीय सरकार या किसी भी अन्य नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान (अनुबंध सातवीं के रूप में संलग्न) अनुभाग 80CCD (इस परिपत्र के पैरा 5.5.3) में निर्दिष्ट.

यह ध्यान दिया जा सकता है कि, वेतन पेंशन भी शामिल है, के बाद से स्रोत पर कर नहीं तो इसलिए आवश्यक है, जब तक भी पेंशन से कटौती करनी होगी. हालांकि, कोई कर धारा 10 (10 ए) के तहत छूट सीमा तक पेंशन के रूपान्तरित भाग से कटौती किया जाना आवश्यक है.

पारिवारिक पेंशन "अन्य स्रोतों से आय" और नहीं प्रधान "वेतन" के तहत प्रधान नीचे कर के दायरे में है. इसलिए, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों के लागू नहीं कर रहे हैं. इसलिए कोई TDS परिवार पेंशन पर बनाया जाना आवश्यक है.

5.2.2 अतिरिक्त उपार्जन में शामिल हैं:

   I. किराया मुक्त आवास के मूल्य उसके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई;

  II. उसके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उपलब्ध कराई किसी भी आवास के संबंध में किराए के मामले में कोई रियायत के मूल्य;

 III. कोई लाभ या सुविधा दी जाती है या निम्न में से किसी मामले में नि: शुल्क या रियायती दर पर उपलब्ध कराई के मूल्य:

   (i) ऐसी कंपनी के एक निदेशक है जो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;

  (ii) कंपनी में एक बड़ा हित हैजो एक कर्मचारी को एक कंपनी द्वारा;

 (iii) एक कर्मचारी के लिए (एक कंपनी सहित) एक नियोक्ता द्वारा, (i) द्वारा कवर या (ii) के ऊपर और जिनकी आय प्रधान "वेतन" के अंतर्गत नहीं हैजो (चाहे वजह से या भुगतान या एक या एक से अधिक नियोक्ताओं द्वारा की अनुमति है), वैसे नहीं दी गई सभी लाभ और सुविधाओं के मूल्य के अनन्य मौद्रिक भुगतान के, 50,000 रुपये से अधिक है. [किराया के मामले में रियायत का क्या गठन करता है नीचे 17(2)(ii) अधिनियम के लिए स्पष्टीकरण 1 से 4 में निर्धारित किया गया है]

 IV किसी भी दायित्व के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान कोई भी राशि जो अन्यथा निर्धारिती द्वारा देय हो गया होता.

  V नियोक्ता द्वारा देय किसी राशि, सीधे चाहे या किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि या यू / एस 17, एक निर्धारिती के जीवन पर एक आश्वासन लागू करने के लिए या के लिए एक अनुबंध लागू करने के लिए अन्य निर्दिष्ट धन के अलावा किसी अन्य फंड, के माध्यम से एक वार्षिकी.

 VI नि: शुल्क या कर्मचारी को रियायती दर पर और इस उद्देश्य के लिए नियोक्ता, या पूर्व नियोक्ता द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से, आवंटित या हस्तांतरित किसी भी निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों के मूल्य,.

 (a) धारा 2(h) के रूप में परिभाषित "निर्दिष्ट सुरक्षा" प्रतिभूतियों का मतलब प्रतिभूति संविदा (विनियमन) कर्मचारी स्टॉक विकल्प, की वजह से किसी भी योजना या स्कीम के तहत दी गई ऐसी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रतिभूतियां भी शामिल है या किया गया है जहां अधिनियम, 1956 और, योजना;

 (b) "पसीने इक्विटी शेयरों" एक डिस्काउंट पर या पता है कि कैसे प्रदान करने या जो भी नाम से, बौद्धिक संपदा अधिकारों या मूल्य परिवर्धन के प्रकृति में उपलब्ध अधिकार बुलाया बनाने के लिए नकदी के अलावा और विचार के लिए अपने कर्मचारियों या निर्देशकों के लिए एक कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों का मतलब ;

 (c) जैसा भी मामला हो किसी भी निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों के मूल्य वास्तव में भुगतान की गई राशि से कम के रूप में विकल्प निर्धारिती द्वारा प्रयोग किया जाता है जिस पर तारीख पर, निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य होगी द्वारा, या ऐसी सुरक्षा या शेयरों के संबंध में निर्धारिती से बरामद;

 (d) "उचित बाजार मूल्य" निर्धारित किया जा सकता है के रूप में विधि के अनुसार निर्धारित मूल्य का मतलब है;

 (e) "विकल्प" अधिकार का मतलब है लेकिन एक पूर्व निर्धारित मूल्य पर निर्दिष्ट सुरक्षा या स्वेट इक्विटी शेयरों के लिए आवेदन करने के लिए एक कर्मचारी को दी गई एक दायित्व नहीं;

VII हद तक निर्धारिती के संबंध में नियोक्ता द्वारा एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए किसी भी योगदान की राशि एक लाख रुपए से अधिक है; और

VIII (नियम 3 में) निर्धारित रूप में किसी भी अन्य अनुषंगी लाभ या सुविधा के लिए मूल्य.

5.2.2A नियम 3 में दिए गए जैसे लाभ या सुविधा के मूल्यांकन के लिए नियम इस प्रकार हैं: -

I. नियोक्ता [नियम 3 (1)] द्वारा उपलब्ध कराए गए रिहायशी आवास: -

"आवास" एक घर, फ्लैट, उसके फार्म हाउस या भाग, होटल आवास, मोटल, सर्विस अपार्टमेंट, गेस्ट हाउस, एक कारवां, मोबाइल घर, जहाज या अन्य अस्थायी संरचना में शामिल हैं.

A. किराया मुक्त बिना असबाब आवास की दस्तूरी के मूल्यांकन के लिए, सभी कर्मचारियों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है:

  (i) केन्द्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य वास्तव द्वारा भुगतान किराया द्वारा कम के रूप में इस तरह के आवास के लिए शुल्क लिया लाइसेंस शुल्क के बराबर होगा कर्मचारी. आदि स्वायत्त, अर्द्ध स्वायत्त संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सहायक कंपनियों, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को इस प्रावधान के तहत नहीं आते हैं.

 (ii) नीचे चर्चा के रूप में सभी दूसरों के लिए, यानी, उन वेतनभोगी करदाताओं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के रोजगार में, आवास के संबंध में अतिरिक्त उपार्जन के मूल्यांकन, निर्धारित दरों पर किया जाएगा नहीं:

  (a) जहाँ कर्मचारी को उपलब्ध कराई आवास नियोक्ता द्वारा स्वामित्व में है:

  क्रम शहरों के 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वाले रिआयत
  1 25 लाख से अधिक है वेतन का 15%
  2 10 लाख से अधिक है, लेकिन 25 लाख से अधिक नहीं है वेतन का 10%
  3 अन्य स्थानों के लिए वेतन का 7.5%

  (b) इसलिए प्रदान की आवास नियोक्ता द्वारा पट्टे / किराए पर लिया जाता है:

निर्धारित दर वेतन का 15% है या कर्मचारी द्वारा भुगतान किराए की किसी भी राशि से कम के रूप में, जो भी कम हो नियोक्ता द्वारा देय पट्टे किराए पर लेने की वास्तविक राशि. रिहायशी आवास के संबंध में अधिक लाभ की गणना के प्रयोजन के लिए 'वेतन' का मतलब:

  a) मूल वेतन;

  b) महंगाई भत्ता, या महंगाई वेतन यह सेवानिवृत्ति की गणना में प्रवेश करता है, तो या कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभ;

  c) बोनस;

  d) कमीशन;

  e) फीस;

  f) (कर योग्य नहीं भाग को छोड़कर) सभी अन्य कर योग्य भत्ते; और

  g) (बुलाया भी नाम से) कर के दायरे में है जो कोई मौद्रिक भुगतान.

सभी नियोक्ताओं से वेतन एक आवास उपलब्ध कराया जाता है, जिसके दौरान अवधि के संबंध में ध्यान में रखा जाएगा. एक और एक जगह से एक कर्मचारी के स्थानांतरण के कारण, वह अन्य जगह पर आवास बनाए रखते हुए पोस्टिंग की नई जगह पर आवास के साथ प्रदान की जाती है जहां, दस्तूरी का मूल्य केवल एक ही तरह के आवास के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा, जो नहीं 90 दिन से अधिक और उसके बाद अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य दोनों तरह के आवास के लिए शुल्क लिया जाएगा अवधि के लिए कम कीमत है.

B. सुसज्जित आवास की रिआयत का मूल्यांकन, (A में) उपरोक्त विधि द्वारा निर्धारित रूप में रिआयत की मूल्य दर वृद्धि की जाएगी –

  (i) फर्नीचर, उपकरण और उपकरणों की लागत के 10%, या

 (ii) जहां फर्नीचर, उपकरण और उपकरणों को कर्मचारी खुद के द्वारा भुगतान किसी भी आरोप से कम के रूप में देय वास्तविक किराया शुल्क की राशि से, किराए पर ले लिया गया है.

यह जोड़ा जाता है कि जहां आवास इस तरह सरकार के नियंत्रण में किसी भी बोडी या उपक्रम के साथ प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रही है, जो किसी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, -

  (i) इस तरह के एक कर्मचारी का नियोक्ता कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रही है जहां कि बोडी या उपक्रम होना समझा जाएगा; और

 (ii) आवास नियोक्ता द्वारा स्वामित्व में है के रूप में अगर इस तरह के एक आवास के रिआयत का मान, (द्वितीय) A(ii)(a) से ऊपर में टेबल के अनुसार गणना की राशि दी जाएगी.

C. एक होटल में सुसज्जित आवास: निचले दो को रिआयत के मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा:

  1. आवास उपलब्ध कराया जाता है, जिसके दौरान वेतन भुगतान या अवधि के संबंध में देय के 24%; या

  2. भुगतान किया है या इस तरह के होटल के लिए नियोक्ता द्वारा देय वास्तविक शुल्क,

वास्तव में भुगतान या कर्मचारी द्वारा देय किसी भी किराए से कम के रूप में इस तरह के आवास उपलब्ध कराया जाता है, जिसके दौरान अवधि के लिए.

निम्नलिखित दो शर्त संतुष्ट हैं हालांकि, C में कुछ भी नहीं कर योग्य होगा:

  1. होटल आवास में कुल अवधि में पिछले एक साल में कुल 15 दिनों में से अधिक है, और नहीं के लिए उपलब्ध कराया जाता है

  2. ऐसे आवास एक अन्य जगह पर एक ही स्थान से एक कर्मचारी के स्थानांतरण पर उपलब्ध कराया जाता है.

यह सेवाएं आवास का एक अभिन्न अंग के रूप में प्रदान की जाती है, जबकि रिआयत, नियोक्ता भुगतान करता है या प्रति कर्मचारी के रूप में एक रिआयत के रूप में महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रतिपूर्ति जिसके लिए अधिक और ऊपर है कि किसी भी अन्य सेवाओं के रूप में अलग से महत्वपूर्ण होने की जरूरत नहीं है कि स्पष्ट किया जा सकता है अवशिष्ट खंड. दूसरे शब्दों में, आवास के लिए समग्र टैरिफ नियम के अनुसार महत्वपूर्ण हो जाएगा और होटल द्वारा प्रदान की अन्य सुविधाओं के लिए किसी भी अन्य शुल्क अलग से अवशिष्ट खंड के अधीन महत्वपूर्ण हो जाएगा.

D. हालांकि, एक खनन स्थल या एक किनारे तेल अन्वेषण साइट या एक परियोजना निष्पादन साइट या एक बांध स्थल या एक विद्युत उत्पादन साइट या एक बंद किनारे साइट पर एक रिआयत के रूप में नहीं माना जाएगा पर काम कर रहे एक कर्मचारी के लिए प्रदान की किसी भी आवास के मूल्य अगर:

  (i) ऐसे आवास एक "दूरदराज के इलाके में स्थित" है या

 (ii) यह एक "दूरस्थ क्षेत्र" में स्थित नहीं है जहां, आवास नहीं अधिक 800 से अधिक वर्ग फुट की कुर्सी क्षेत्र वाले एक अस्थायी प्रकृति की होनी चाहिए और किसी भी नगर पालिका या छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के 8 किलोमीटर के भीतर स्थित नहीं किया जाना चाहिए.

एक परियोजना निष्पादन साइट यहां मतलब है अपने कमीशन के चरण के लिए परियोजना की साइट. एक "दूरस्थ क्षेत्र" कम से कम 40 किलोमीटर दूर नहीं पूरे भारत की जनगणना प्रकाशित नवीनतम के अनुसार 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले एक शहर से दूर स्थित एक क्षेत्र का मतलब है.

(II) नियोक्ता [नियम 3 (2)] द्वारा प्रदान की मोटर कार पर रिआयत:

1. एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को मोटर कार की सुविधा प्रदान करता है, तो इस तरह के रिआयत का मूल्य हो जाएगा:

 (a) शून्य, मोटर कार कर्मचारी द्वारा प्रयोग किया जाता है पूर्णतः और विशेष रूप से अपने सरकारी कर्तव्यों के निष्पादन में.

 (b) वास्तविक व्यय सामान्य पहनने का प्रतिनिधित्व राशि की वृद्धि हुई के रूप में चालक को पारिश्रमिक सहित मोटर कार के चलने और रखरखाव पर नियोक्ता द्वारा खर्च और मोटर कार के आंसू और इस तरह के प्रयोग के लिए कर्मचारी से चार्ज किसी भी राशि से कम के रूप में (मामले में मोटर कार कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य का निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से है).

 (c) रुपये 1800 (प्लस 900 रुपये, ड्राइवर भी प्रदान की जाती है) प्रति महीने (मोटर कार के रखरखाव और चल रहा है पर व्यय नियोक्ता द्वारा मिले या प्रतिपूर्ति के मामले में अगर मोटर कार आंशिक रूप से कर्तव्यों के निष्पादन में और आंशिक रूप से उसके घर के कर्मचारी या किसी भी सदस्य का निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है). हालांकि, (चालक भी प्रदान की जाती है, के साथ साथ 900 रुपये) रिआयत का मूल्य रुपये प्रति माह 2,400 हो जाएगा अगर मोटर कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है.

 (d) 600 रुपए (प्लस 900 रुपये, ड्राइवर भी प्रदान की जाती है) प्रति महीने (मामले में मोटर कार आंशिक रूप से कर्तव्यों के निष्पादन में और आंशिक रूप से कर्मचारी या की निजी या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है ऐसी निजी या निजी इस्तेमाल के लिए मोटर कार के रखरखाव और चलाने पर खर्च को पूरी तरह से कर्मचारी से मुलाकात कर रहे हैं, तो अपने घर के किसी भी सदस्य). हालांकि, (चालक भी प्रदान की जाती है, के साथ साथ 900 रुपये) मोटर कार के इंजन की घन क्षमता 1.6 लीटर से अधिक है रिआयत का मूल्य प्रति माह 900 रुपए हो जाएगा.

(2) मोटर कार या किसी भी अन्य मोटर वाहन कर्मचारी द्वारा स्वामित्व में है लेकिन वास्तविक चलाने और रखरखाव शुल्क नियोक्ता द्वारा मिले या प्रतिपूर्ति कर रहे हैं, रिआयत मूल्य के मूल्यांकन की पद्धति के रूप में नीचे अलग और है:

 (a) मोटर कार या किसी भी अन्य मोटर वाहन कर्मचारी लेकिन (चालक वेतन सहित, यदि कोई हो) वास्तविक रखरखाव और चल व्यय मिले या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति के स्वामित्व में है, जहां कार पूरी तरह प्रयोग किया जाता है, तो कोई रिआयत कर के दायरे में नहीं होगा और विशेष रूप से शासकीय प्रयोजनों के लिए. हालांकि निम्नलिखित अनुपालन आवश्यक हैं:

    ♦ नियोक्ता शासकीय प्रयोजनों के लिए शुरू की यात्रा का पूरा विवरण को बनाए रखा है;

    ♦ नियोक्ता व्यय सरकारी कर्तव्यों के लिए पूरी तरह से खर्च किया गया था कि एक प्रमाण पत्र देता है.

हालांकि मोटर कार सरकारी या आंशिक रूप से निजी उद्देश्यों के लिए के लिए आंशिक रूप से किया जाता है, तो रिआयत की राशि) वास्तविक ग में मात्रा से कम के रूप में नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय) और विकास किया जाएगा, ऊपर (1) में निर्दिष्ट मामला हो सकता है.

मोटर की साधारण क्षय मोटर कार की वास्तविक लागत से सालाना 10% पर रखा जाएगा.

III. व्यक्तिगत अटेंडेंट्स आदि [नियम 3 (3)]:

एक सफाई कर्मचारी, माली और एक चौकीदार सहित सभी व्यक्तिगत अटेंडेंट्स की नि: शुल्क सेवा के मूल्य नियोक्ता के लिए वास्तविक लागत पर लिया जा रहा है. परिचर कर्मचारी के निवास पर प्रदान की जाती है जहां, पूरी लागत पर ध्यान दिए बिना उसे गाया व्यक्तिगत सेवा की डिग्री के कर्मचारी के हाथों में रिआयत के रूप में लगाया जाएगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि से ऊपर राशि से कम हो जाएगा.

IV. घरेलू खपत के लिए गैस, बिजली और पानी [नियम 3 (4)]:

गैस, बिजली और पानी की प्रकृति में रिआयत की मूल्य भुगतान की गई राशि या आपूर्ति नियोक्ता के स्वयं के संसाधनों से बनाया गया है जहां से देय होगा, नियोक्ता द्वारा खर्च प्रति यूनिट उत्पादन लागत रिआयत के मूल्यांकन के लिए ले जाया जाएगा. ऐसी सुविधाओं या सेवाओं के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किसी भी राशि के रिआयत मूल्य से कम किया जाएगा.

V नि: शुल्क या रियायती शिक्षा [नियम 3 (5)]: कर्मचारी के घर के किसी भी सदस्य के लिए मुफ्त या रियायती शिक्षा के कारण रिआयत निमित्त नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि के बराबर राशि के रूप में निर्धारित किया जाएगा. हालांकि, जहां इस तरह के शिक्षण संस्थान में ही बनाए रखा है और इस तरह मुक्त शैक्षिक सुविधाओं कि नियोक्ता के रोजगार में अपने होने के कारण किसी भी संस्था में प्रदान की जाती हैं नियोक्ता या जहां के स्वामित्व में है, कर्मचारी को दस्तूरी के मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा ऐसी शिक्षा या बच्चे के प्रति इस तरह के लाभ की लागत प्रति माह अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य कर्मचारी से यदि कोई हो,, राशि से कम भुगतान किया है या बरामद किया जाएगा 1000 रुपये से अधिक है या इलाके के पास एक ऐसी ही संस्था में इस तरह की शिक्षा की लागत.

VI यात्री माल की ढुलाई [नियम 3 (6)]: किसी भी कर्मचारी के लिए या की, नि: शुल्क या रियायती किराये पर व्यक्तिगत या निजी यात्रा के लिए अपने घर के किसी भी सदस्य को यात्रियों या माल की ढुलाई में लगे हुए है, जो एक नियोक्ता द्वारा प्रावधान है, जिसके परिणामस्वरूप से कोई लाभ या सुविधा का मूल्य या पट्टे पर यात्रियों या माल के परिवहन के उद्देश्य के लिए इस तरह नियोक्ता द्वारा किसी अन्य व्यवस्था के द्वारा उपलब्ध कराया स्वामित्व वाली किसी भी वाहन, राशि से कम के रूप में इस तरह के लाभ या सुविधा जनता के लिए इस तरह नियोक्ता द्वारा की पेशकश की है, जिस पर मूल्य होने के लिए ले जाया जाएगा , यदि कोई हो, द्वारा भुगतान किया है या इस तरह के लाभ या सुविधा के लिए कर्मचारी से बरामद किया. यह किसी भी एयरलाइन या रेलवे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.

VII ब्याज मुक्त या रियायती ऋण [नियम 3 (7) (मैं)]: यह कर्मचारियों या अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए ब्याज मुक्त या रियायती ऋण प्रदान करने के लिए, विशेष रूप से वित्तीय संस्थानों की, आम बात है. इस तरह के कर्ज से उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य वास्तव में कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य द्वारा भुगतान किया है, यदि कोई हो, ब्याज में निर्धारित ब्याज दर पर देय ब्याज के अतिरिक्त होगा. निर्धारित ब्याज दर अब एक ही प्रकार के ऋणों के संबंध की प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के 1 दिन पर और आम जनता के लिए यह द्वारा उन्नत एक ही उद्देश्य के लिए के रूप में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रतिवर्ष आरोप लगाया दर होगी. रिआयत मूल्य अधिकतम बकाया मासिक शेष पद्धति के आधार पर गणना की जाएगी. इस नियम के तहत अनुलाभ मूल्य के लिए, नहीं तो नियोक्ता द्वारा अपनाया गणना और समायोजन के किसी अन्य विधि प्रासंगिक नहीं होगा. हालांकि, कुल मिलाकर 20,000 रुपये तक का लघु ऋण मुक्त कर रहे हैं.

नियम 3A में निर्दिष्ट रोगों के इलाज के लिए ऋण, भी मुक्त कर रहे हैं किसी भी चिकित्सा बीमा योजना के तहत प्रतिपूर्ति नहीं है चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए ऋण की राशि प्रदान की. किसी भी चिकित्सा बीमा प्रतिपूर्ति प्राप्त है कहां, निर्धारित दर पर अतिरिक्त उपार्जन मूल्य प्रतिपूर्ति राशि पर प्रतिपूर्ति की तारीख से चार्ज किया, लेकिन इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से लिया बकाया ऋण के खिलाफ चुकाया नहीं किया जाएगा.

VIII यात्रा, पर्यटन, आवास और लाभ उठाया किसी भी छुट्टी के लिए के लिए भुगतान किया है या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति किसी भी अन्य खर्चों के कारण दस्तूरी [नियम 3 (7)(ii)] :

यात्रा, पर्यटन, आवास और कर्मचारी या उसके घर के किसी भी सदस्य द्वारा उठाया किसी भी छुट्टी के लिए के लिए भुगतान किया है या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति किसी भी अन्य खर्चों के कारण अतिरिक्त उपार्जन के मूल्य अन्य की तुलना में (धारा 10(5) के अनुसार) छुट्टी यात्रा रियायत, इस निमित्त नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि दी जाएगी. ऐसी सुविधा नियोक्ता द्वारा बनाए रखा, और सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध नहीं है, जहां लाभ का मूल्य इस तरह की सुविधा जनता के लिए अन्य एजेंसियों द्वारा की पेशकश कर रहे हैं, जिस पर मूल्य होने के लिए रखा जाएगा. एक छुट्टी सुविधा नियोक्ता द्वारा बनाए रखा है और सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, तो इस तरह के लाभ का मूल्य मुक्त किया जाएगा. कर्मचारी आधिकारिक दौरे पर है और खर्च उसके साथ उसके घर के किसी भी सदस्य के सम्मान में खर्च कर रहे हैं जहां घर के सदस्य के संबंध में व्यय की राशि को एक विशेषाधिकार होगा.

IX एक कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई सहायताप्राप्त / नि: शुल्क भोजन / गैर अल्कोहल पेय पदार्थों की मूल्य

कर योग्य रिआयत का मूल्य इस प्रकार गणना की है:

'केवल जोड़ों में खाने में हस्तांतरणीय और प्रयोग करने योग्य नहीं हैं जो भुगतान वाउचर' सहित भोजन / गैर अल्कोहल पेय पदार्थों के मूल्य पर नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय

कम: प्रति भोजन रुपए 50 की राशि का निर्धारित मूल्य XXX
कम: कर्मचारी से बरामद राशि XXX

XXX

शेष राशि कर्मचारियों को प्रदान की भोजन के मूल्य पर कर योग्य गैर मौद्रिक अनुलाभ है

ध्यान दें: छूट निम्न स्थितियों में दी गई है:

  1. काम के घंटे में प्रदान की चाय / नाश्ता.

  2. खाद्य और काम के घंटे दूरदराज के इलाके में या एक अपतटीय स्थापना में में प्रदान की गैर अल्कोहल पेय पदार्थ.

X सदस्यता शुल्क और वार्षिक शुल्क [नियम 3 (7) (V)]: (किसी भी कार्ड पर जोड़ने सहित) एक क्रेडिट कार्ड के लिए शुल्क लिया जाता है, जो कर्मचारी (या उसके घर के किसी भी सदस्य), द्वारा किए गए सदस्यता शुल्क और वार्षिक शुल्क नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई, या अन्यथा, के लिए भुगतान किया है या नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति निम्नलिखित आधार पर कर योग्य है:

नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि   XXX
कम: राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग पर व्यय XXX  
कम: कर्मचारी से बरामद राशि, यदि कोई हो, XXX XXX
गैर मौद्रिक रिआयत के रूप में कर योग्य राशि   XXX

राशि दफ्तर के उद्देश्य पूरी तरह से और विशेष रूप से किए गए है, तो निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं लेकिन यह मुक्त हो जाएगा

  (i) तिथि और व्यय की प्रकृति सहित इस तरह के खर्च का पूरा विवरण नियोक्ता द्वारा बनाए रखा है.

 (ii) नियोक्ता एक ही अधिकारी के लिए पूर्ण और विशेष रूप से खर्च किया गया था कि एक प्रमाण पत्र देता है

XI क्लब व्यय [नियम 3 (7) (vi)]:

क्लब सुविधा और नियोक्ता द्वारा भुगतान या प्रतिपूर्ति की जाती है, जो कर्मचारी (या उसके घर के किसी भी सदस्य), द्वारा एक क्लब में किसी भी खर्च के लिए कोई वार्षिक या समय - समय पर फीस निम्न आधार पर कर योग्य है:

नियोक्ता द्वारा किए गए व्यय की राशि   XXX
कम: दफ्तर के उद्देश्य के लिए प्रयोग पर व्यय XXX  
कम: कर्मचारी से बरामद राशि, यदि कोई हो, XXX XXX
गैर मौद्रिक रिआयत के रूप में कर योग्य राशि   XXX

राशि दफ्तर के उद्देश्य पूरी तरह से और विशेष रूप से किए गए है, तो निम्न शर्तों को पूरा कर रहे हैं लेकिन यह मुक्त हो जाएगा

  (i) तिथि और व्यय की प्रकृति सहित इस तरह के खर्च का पूरा विवरण नियोक्ता द्वारा बनाए रखा है.

 (ii) नियोक्ता एक ही अधिकारी के लिए पूर्ण और विशेष रूप से खर्च किया गया था कि एक प्रमाण पत्र देता है

उद्देश्य.

ध्यान दें: 1) स्वास्थ्य क्लब, खेल सुविधाओं आदि नियोक्ता के परिसर में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के सभी वर्गों को समान रूप से प्रदान की है और उन पर किए गए व्यय मुक्त कर रहे हैं. 2) लाभ रोजगार की समाप्ति के बाद एक विशेष कर्मचारी के साथ नहीं रहना है, जहां कॉर्पोरेट या संस्थागत सदस्यता के लिए प्रारंभिक एकमुश्त जमा या शुल्क मुक्त कर रहे हैं. प्रारंभिक शुल्क / जमा, ऐसे मामले में, शामिल नहीं है.

XII परिसंपत्तियों का उपयोग [नियम 3 (7) (सात)]: यह कर्मचारी या उसके किसी भी सदस्य द्वारा इस्तेमाल किया जा नियोक्ता द्वारा स्वामित्व (नियम 3 के अन्य उप नियमों में निर्दिष्ट के अलावा) चल संपत्ति के लिए आम बात है घरेलू. इस रिआयत इस तरह के प्रयोग के लिए कर्मचारी से बरामद किसी भी आरोप से कम के रूप में संपत्ति की मूल लागत का 10% की दर से शुल्क लिया जा रहा है. हालांकि, कंप्यूटर और लैपटॉप का प्रयोग किसी भी रिआयत को जन्म नहीं देना होगा.

XIII संपत्ति का हस्तांतरण [नियम 3 (7) (viii)]: अक्सर चल संपत्ति के हस्तांतरण से अपने घर के लाभ के एक कर्मचारी या सदस्य कोई भी कीमत पर या कम से इसका बाजार मूल्य की तुलना में लागत से (शेयर या प्रतिभूतियों नहीं किया जा रहा) नियोक्ता. कर्मचारी द्वारा भुगतान की चल संपत्ति (नहीं किया जा रहा है शेयर या प्रतिभूतियों) की मूल लागत और राशि, यदि कोई हो, के बीच अंतर, रिआयत की मूल्य के रूप में लिया जाएगा. पहले से ही उपयोग करने के लिए रखा गया है जो एक चल संपत्ति के मामले में, मूल लागत परिसंपत्ति की उपयोग की हर पूरा साल के लिए इस तरह के मूल लागत का 10% की राशि से कम हो जाएगा. कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के मामले में, अप्रचलित हो जाने के एक उच्च डिग्री के कारण, तथापि, रिआयत की मूल्य उपयोग की प्रत्येक पूरा साल के लिए कम करने के संतुलन विधि द्वारा वास्तविक लागत का 50% कम करने से बाहर काम किया जाएगा. इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कंप्यूटर, डिजिटल डायरी और प्रिंटर जैसे डेटा भंडारण और हैंडलिंग उपकरणों का मतलब है. वे वाशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर, हॉट प्लेट, ओवन आदि जैसे उपकरण (यानी व्हाइट गुड्स) शामिल नहीं हैं इसी प्रकार, कारों के मामले में, रिआयत की मूल्य से इसकी वास्तविक लागत का 20% कम करने से बाहर काम किया जाएगा उपयोग की प्रत्येक पूरा साल के लिए कम करने के संतुलन विधि.

XIV उपहार [नियम 3 (7) (iv)]:

अपने घर के कर्मचारी या सदस्य के लिए नियोक्ता द्वारा दिए गए इस तरह के उपहार प्राप्त किया जा सकता है के एवज में किसी भी उपहार या वाउचर या टोकन का मूल्य, रिआयत के रूप में कर योग्य है. हालांकि उपहार, आदि रुपए से कम है. कुल प्रति वर्ष में 5,000 मुक्त किया जाएगा.

XV अनुदान भत्ता स्थानांतरण:

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रति सेकंड के रूप में. 10 (14) के दौरे पर या स्थानांतरण पर यात्रा की लागत को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी भत्ता स्थानांतरण पर पैकिंग और व्यक्तिगत प्रभाव की परिवहन, स्थानांतरण के संबंध में भुगतान किसी भी राशि शामिल है नियम 2BB साथ पढ़ा मुक्त किया जाएगा. इसके अलावा ड्यूटी के अपने सामान्य स्थान से अनुपस्थिति के कारण एक कर्मचारी द्वारा किए गए साधारण दैनिक प्रभार मिलने के लिए, हस्तांतरण के संबंध में यात्रा की अवधि के लिए दी, चाहे किसी भी भत्ता, मुक्त किया जाएगा.

XVI अवकाश यात्रा रियायत (LTC): निम्न छूट यू / एस 10 (5) के नियमों के नियम 2B के साथ पढ़ा अधिनियम का दावा करने के लिए विचार किया जाए:

1 परिभाषा -. LTC के मूल्य द्वारा प्राप्त या वजह से उसकी वर्तमान या पिछले नियोक्ता से, जैसा भी मामला हो, खुद को और भारत में किसी भी जगह लिए या भारत में किसी भी जगह लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही के संबंध में अपने परिवार के लिए एक व्यक्ति के लिए सेवा का / से सेवानिवृत्ति या समाप्ति के बाद.

2 यात्राओं की संख्या - छूट 4 कैलेंडर साल के ब्लॉक में प्रदर्शन 2 यात्रा के संबंध में उपलब्ध हो जाएगा.

   • किसी भी यात्रा के प्रदर्शन और उन पर खर्च उठाने के बिना, कोई छूट का दावा किया जा सकता है.

   • छूट की मात्रा 01.10.1997 पर या प्रदर्शन के बाद यात्रा के लिए निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अधीन हो जाएगा:

क्रम द्वारा की गई यात्रा छूट की सीमा
1 हवाई गंतव्य के जगह लिए सबसे छोटा रास्ता द्वारा राष्ट्रीय वाहक (एयर इंडिया) के एयर अर्थव्यवस्था किराया
2 रेल और हवाई के अलावा अन्य किसी भी विधा द्वारा की गई यात्रा से जुड़े स्थानों. फर्स्ट क्लास एयर गंतव्य के जगह लिए सबसे छोटा रास्ता द्वारा रेल किराया वातानुकूलित
3 मूल और गंतव्य या भाग के जगह उसके रेल द्वारा जुड़ा हुआ नहीं.

(a) सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मौजूद है, जहां, प्रथम श्रेणी या गंतव्य के जगह लिए सबसे छोटा रास्ता द्वारा इस तरह के परिवहन पर डीलक्स क्लास का किराया.

(b) यदि यात्रा रेल द्वारा प्रदर्शन किया गया है के रूप में अगर कोई सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सबसे छोटा मार्ग से यात्रा के दूरी के लिए, प्रथम श्रेणी ए / सी रेल किराया,, जहाँ मौजूद

  ○ यह छूट बदले में सख्ती से हवाई किराया, रेल किराया और केवल बस किराया पर खर्च के लिए सीमित है जो यात्रा पर किए गए वास्तविक व्यय लिए सीमित है. आदि स्थानीय वाहन, दृष्टि से देखकर खर्च की तरह कोई अन्य खर्च, छूट के लिए अर्हता प्राप्त होगा.

  ○ यात्रा एक घुमावदार मार्ग में किया जाता है जहां, छूट सबसे छोटा मार्ग से स्वीकार्य है क्या लिए सीमित है. यात्रा विभिन्न स्थानों छू एक परिपत्र के रूप में किया जाता है जहां इसी तरह, छूट के लिए स्वीकार्य है क्या तक सीमित है मूल स्थान से भारत में पहुंचा जा सकता सबसे दूर यात्रा का, सबसे छोटे मार्ग से.

   • बच्चों पर निर्बंधन - छूट 1998/10/01 के बाद पैदा हुए एक व्यक्ति के अधिक से अधिक 2 जीवित बच्चों लिए उपलब्ध नहीं होंगे. यह प्रतिबंध एक बच्चे के बाद 1998/10/01 से पहले पैदा हुए और भी कई जन्मों के मामले में बच्चों के संबंध में लागू नहीं होगा. यह एक कदम बच्चे और व्यक्ति के एक बच्चे को गोद लिया शामिल के रूप में अधिनियम की धारा 2 (15B) एक बच्चे को परिभाषित करता है कि नोट किया जाए.

   • परिवार की परिभाषा - नियम के प्रावधानों के अनुसार, परिवार का मतलब:

    ○ पति या पत्नी और व्यक्ति के बच्चे.

    ○ पूरी तरह या व्यक्ति के बारे में मुख्य रूप से निर्भर हैं, जो माता - पिता, भाइयों और बहनों.

   • विदेश यात्रा - नियम के प्रावधानों के अनुसार, छूट विदेश यात्रा के मामले में स्वीकार्य नहीं है.

   • नियोक्ता के रूप में नियोक्ता के बाध्यता (किराया) रियायत धारा 10 के दृश्य में कर योग्य नहीं है (5) नियोक्ता उक्त खंड के प्रावधानों के बारे में संतुष्ट होना आवश्यक है लेकिन यह भी लिए है न केवल यात्रा है कि छुट्टी दायित्व को पूरा लिए है रखने के लिए और उसके समर्थन में सबूत के संरक्षण.

ध्यान रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार हैं:

  1. यह सभी कर्मचारियों के लिए एक समान है

  2. एक कर्मचारी को LTC, 4 कैलेंडर साल के ब्लॉक के दौरान एक या दोनों अवसरों पर या तो लाभ उठाने नहीं करता है, पहले तुरंत सफल ब्लॉक के पहले कैलेंडर वर्ष के दौरान लाभ उठाया LTC के मूल्य का लाभ उठाया नहीं छूट के एवज में छूट के लिए पात्र होंगे पूर्ववर्ती ब्लॉक के दौरान ही एक यात्रा के तुरंत सफल ब्लॉक में लाभ उठाया जा लिए आगे बढ़ाया जा सकता है.

  3. छूट के क्वांटम - मूल नियम में छूट की मात्रा लिए सीमित किया जाएगा वास्तविक व्यय यात्रा पर खर्च किए गए.

अवकाश यात्रा या घर यात्रा रियायत के प्रयोजन के लिए नकदीकरण, किसी भी छुट्टी कर योग्य है.

XVII प्रतिवर्ष 15,000 रुपये से अधिक नियोक्ता द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति. यू / एस 17 (2) रिआयत के रूप में लिया जा रहा है. यह आगे अनुलाभ के मूल्यांकन के संबंध में शासन की स्थिति (2) अधिनियम के धारा 17 में और नियमों के नियम 3 में दिए गए हैं कि स्पष्ट किया जाता है. वे कटौती प्रयोजनों के लिए रिआयत मूल्य निर्धारण से पहले कटौती ध्यान से उपरोक्त प्रावधानों पर गौर कर सकते हैं.

यह लाभ विशेष रूप से यू / एस 10 (13A), 10 (5), 10 (14) को छूट देने का उल्लेख है कि उचित है, इस अधिनियम के 17 आदि मुक्त होने के लिए जारी रहेगा. ये टूर और हस्तांतरण, शर्तों के अधीन निर्धारित, चिकित्सा सुविधाओं के रूप में यात्रा खर्च को पूरा लिए दैनिक भत्ता पर यात्रा, छुट्टी यात्रा रियायत, मकान किराया भत्ता की तरह लाभ में शामिल हैं.

5.2.3 'वेतन के एवज में मुनाफे' में शामिल होगा

  I. वजह के लिए किसी भी मुआवजे की राशि या अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता पर या अपने रोजगार या उससे संबंधित नियमों और शर्तों के संशोधन की समाप्ति के सिलसिले में से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त;

कोई भुगतान

 II. धारा 10 के (नियम 10, (10A), (10B), (II), (12) (13) or (13A) में उल्लेखित किसीभी भुगतान के आलावा) या एक नियोक्ता या एक पूर्व नियोक्ता से या एक प्रोविडेंट या अन्य निधि से एक निर्धारिती द्वारा प्राप्त यह निर्धारिती या इस तरह के योगदान पर ब्याज या इस तरह की नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि सहित एक मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किसी भी राशि से योगदान से मिलकर नहीं करता लिए लिए किस हद तक.

"मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी" धारा 10 (1 ओवर ड्राफ्ट) में उसे सौंपे रूप में एक ही अर्थ होगा;

 III. किसी भी वजह लिए राशि या किसी भी व्यक्ति से किसी भी निर्धारिती द्वारा, चाहे मुश्त राशि में या अन्यथा, प्राप्त

 (A) उनके उस व्यक्ति के साथ किसी भी रोजगार में शामिल होने से पहले; या

 (B) उस व्यक्ति के साथ उनके रोजगार की समाप्ति के बाद.

5.3 हेड "वेतन" के अंतर्गत नहीं शामिल आय (छूट)

निम्नलिखित खंड के किसी भी भीतर आने वाले किसी भी आय अनुभाग अधिनियम के 192 के प्रयोजन के लिए वेतन से आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा: -

5.3.1 5.3.1 उनके कार्यवाही के संबंध में, अपने और अपने परिवार के लिए उनके नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से वजह एक कर्मचारी लिए कर या प्राप्त किसी भी यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य (a) भारत में किसी भी जगह लिए छुट्टी पर या (b) सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद, या, भारत में किसी भी स्थान पर सेवा के समाप्ति के बाद हालांकि, धारा 10 (5) के अधीन छूट प्राप्त है, नियमों के नियम 2B में निर्धारित शर्तों के.

इस खंड के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' का अर्थ है:

   i. व्यक्ति के पति या पत्नी और बच्चों; और

  ii. व्यक्ति के बारे में पूरी तरह या मुख्य रूप से निर्भर माता - पिता, भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी के बहनों,.

यह भी इस धारा के तहत छूट प्राप्त राशि भी मामले में वास्तव में ऐसी यात्रा के उद्देश्य के लिए किए गए खर्च के राशि से अधिक नहीं होगी कि नोट किया जाए.

5.3.2 मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान या किसी भी अन्य ग्रेच्युटी से निर्दिष्ट सीमा तक छूट प्राप्त है

धारा 10 ( 10 ) के तहत कुल आय की गणना में शामिल किए जाने के . जैसा भी मामला हो किसी भी मौत एवं सेवानिवृत्ति उपदान , केन्द्र सरकार के संशोधित पेंशन नियम के तहत प्राप्त या , केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम , 1972 , या की सिविल सेवा के सदस्यों पर लागू होनेवाले भी इसी योजना के तहत संघ या रक्षा के साथ या संघ या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को या एक की सिविल सेवा के सदस्यों के लिए (जैसे सदस्यों या धारकों ने कहा कि नियमों द्वारा शासित नहीं व्यक्तियों जा रहा है) के तहत सिविल पदों के जुड़े पदों के धारकों राज्य या किसी राज्य के अधीन या किसी स्थानीय प्राधिकारी या रक्षा सेवा के सदस्यों पर लागू पेंशन कोड या नियमों के तहत प्राप्त अवकाश ग्रहण करने वाले उपदान के किसी भी भुगतान के कर्मचारियों को सिविल पदों के धारकों . उपदान पर , उपर्युक्त उन के अलावा अन्य मामलों में प्राप्त

सेवानिवृत्ति , समापन आदि बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा तक छूट प्राप्त है . वर्तमान सीमा 10 लाख रूपए है w.e.f. 24.05.2010

[अधिसूचना No. 43/2010 S.O. 1414 (ई) F.No. 200/33/2009-ITA-l ] 11 जून, 2010 दिनांकित.

5.3.3 सिविल पेंशन केन्द्र सरकार के (रूपान्तरण) नियम के तहत या संघ के सिविल सेवा के सदस्यों या रक्षा के साथ या संघ के तहत सिविल पदों के जुड़े पदों के धारकों (लागू करने के लिए किसी भी इसी तरह की योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में कोई भुगतान ऐसे सदस्यों या धारकों एक राज्य के अधीन कहा नियम) द्वारा या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों लिए या रक्षा सेवाओं के सदस्यों लिए या सिविल पदों के एक राज्य या धारकों के सिविल सेवा के सदस्यों को नियंत्रित नहीं व्यक्तियों जा रहा है या एक स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों] या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित एक निगम के लिए, Sectionl0 (10A) (क) के तहत छूट प्राप्त है. किसी भी अन्य नियोक्ता के किसी भी योजना के अंतर्गत प्राप्त पेंशन का रूपान्तरण में भुगतान के संबंध में छूट धारा 10 के प्रावधानों (10A) (ख) के द्वारा संचालित किया जाएगा. इसके अलावा, एक फंड से पेंशन का रूपान्तरण में कोई भुगतान धारा 10 में निर्दिष्ट (23AAB) की धारा 10 (10 ए) के तहत छूट प्राप्त है (तीन).

5.3.4 नकदी समकक्ष उनकी सेवानिवृत्ति के समय अपने क्रेडिट पर अर्जित अवकाश के अवधि के संबंध में छुट्टी वेतन के, सेवानिवृत्ति पर किया जाए या नहीं तो, के तहत छूट प्राप्त है, के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त होने वाले भुगतान धारा 10 (10AA) (मैं). अन्य कर्मचारियों के मामले में, यह छूट दस महीने की छुट्टी के एक अधिकतम करने के लिए विषय सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्ति के समय या अन्यथा उनके क्रेडिट करने के लिए छोड़ देते हैं, के संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाएगा. यह छूट आगे 1.4.1998 के बाद, कि क्या सेवानिवृत्ति पर या अन्यथा, रिटायर, जो इस तरह के कर्मचारियों के संबंध में 3,00,000 रुपये में 2002/05/31 दिनांकित भारत अधिसूचना No.S.0.588 सरकार (ई) द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम राशि तक सीमित होगी.

5.3.5 धारा 10(10 b) के तहत, एक कर्मकार द्वारा प्राप्त छंटनी मुआवजा निश्चित सीमा लिए आयकर विषय से छूट प्राप्त है. मुक्त छंटनी मुआवजे की अधिकतम राशि औद्योगिक अधिनियम, 1947 या केन्द्र सरकार के रूप में कम से कम 50,000 रुपये किसी भी राशि अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में निर्दिष्ट कर सकता है विवाद की धारा 25f (b) में प्रदान के आधार पर गणना की राशि, जो भी कम है. इन सीमाओं को मुआवजा योजना लागू होता है उपक्रम में कामगार लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए जरूरत के संबंध में और अन्य प्रासंगिक होने, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी है जो किसी भी योजना के तहत भुगतान किया जाता है, जहां मामले में लागू नहीं होगा हालात. इस तरह के भुगतान के अधिकतम सीमा 25-06-1999 के अधिसूचना संख्या 1096 के रूप में निर्दिष्ट छंटनी 1.1.1997 को या उसके बाद जहां रुपये 5,00,000 है

5.3.6 धारा 10 (10C) के तहत कोई भुगतान प्राप्त या प्राप्य किसी भी योजना या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या के योजनाओं के अनुसार उनके सेवा के अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या समाप्ति के समय में शरीर के बाद से एक कर्मचारी द्वारा (किश्तों में प्राप्त भी हो) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के मामले में, स्वैच्छिक अलगाव की योजना, इस तरह की राशि रु 5,00,000 से अधिक नहीं है कि सीमा तक आयकर से छूट प्राप्त है:

 (a) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी;

 (b) किसी अन्य कंपनी;

 (c) एक प्राधिकरण के एक केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय कानून के तहत स्थापित किया गया;

 (d) एक स्थानीय प्राधिकारी;

 (e) एक सहकारी सोसायटी;

 (f) एक विश्वविद्यालय की स्थापना या निगमित या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम, या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत एक विश्वविद्यालय घोषित किया एक संस्था के अधीन;

 (g) प्रौद्योगिकी अधिनियम, 1961 के संस्थान की धारा 3 (छ) के अर्थ के भीतर प्रौद्योगिकी के किसी भी भारतीय संस्थान;

 (h) केन्द्रीय सरकार के रूप में प्रबंधन के इस तरह के संस्थान सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.

VRS के तहत प्राप्त राशि की छूट केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिसूचित संस्थानों को भारत या किसी भी राज्य या राज्य भर में महत्व होने के कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया है. यह भी इस छूट किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी कर्मचारी की अनुमति दी गई है, जहां यह किसी भी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसे करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी कि नोट किया जाए. राहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि, धारा 10 के तहत कोई छूट के संबंध में किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए खंड 89 के तहत अनुमति दी गई है इसके अलावा, अगर (10C) उपलब्ध होंगे.

5.3.7 किसी भी राशि निम्नलिखित के अलावा अन्य ऐसी नीति पर बोनस के माध्यम से आवंटित राशि धारा 10 (10 डी) के तहत छूट प्राप्त है सहित, एक जीवन बीमा पॉलिसी (धारा 10 (10 डी)) के तहत प्राप्त:

  (i) किसी भी राशि अनुभाग 80DD(3) के तहत प्राप्त या अनुभाग 80DDA (3); या

 (ii) किसी भी राशि एक मुख्यव्यक्ति बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त; या

 (iii) कोई भी 1.4.2003 को या उसके बाद जारी किए गए एक बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि, लेकिन 31-03-2012 को या उससे पहले, सम्मान में जो की पॉलिसी की अवधि के दौरान साल से किसी के लिए देय प्रीमियम वास्तविक पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक है सम एश्योर्ड; या

 (iv) कोई भी राशि पॉलिसी की अवधि के दौरान साल से किसी के लिए देय प्रीमियम का आश्वासन दिया वास्तविक पूंजी राशि की 10 प्रतिशत से अधिक है जिनके संबंध में 2012/04/01 को या उसके बाद जारी किए गए एक बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त; या

 (v) कोई भी राशि 2013/01/04 को या उसके बाद जारी किए गए एक बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त किया. विकलांगता या व्यक्ति धारा 80 यू के रूप में प्रति गंभीर विकलांगता के साथ या एसईसी 80DDB में निर्दिष्ट के रूप में रोग या बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के मामलों में, जिनके संबंध में पॉलिसी की अवधि के दौरान साल से किसी के लिए देय प्रीमियम में 15 प्रतिशत से अधिक है आश्वासन दिया कि वास्तविक पूंजी राशि

हालांकि, इस तरह की नीति के तहत प्राप्त कोई भी राशि (iii) (iv) और (v) ऊपर, एक व्यक्ति की मौत पर मुक्त किया जाएगा.

5.3.8 भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है, या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और सरकारी राजपत्र में यह द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य भविष्य निधि से धारा 10 (11) के तहत छूट प्राप्त है जो लिए एक भविष्य निधि से कोई भुगतान.

5.3.9 धारा 10(13A) के तहत अधिनियम की, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई आय कर से मुक्त है यथा निर्धारित सीमा तक, इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान लिए ध्यान में रखते हुए. नियम की 2A नियम के अनुसार, किराए के भुगतान पर खर्च को पूरा लिए विशेष भत्ता की अनुदान के कारण छूट स्वीकार्य की मात्रा निम्न में से कम से कम हो जाएगा:

  a) प्रासंगिक अवधि मैं के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्राप्त इस तरह के भत्ते की वास्तविक राशि. ई. आवास वित्त वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जो इस अवधि के दौरान; या

  b) वास्तविक व्यय प्रासंगिक अवधि के लिए वजह वेतन की 1/10 से अधिक किराए के भुगतान में खर्च; या

   i. ऐसे आवास बंबई, कलकत्ता, दिल्ली या मद्रास, वजह प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी लिए वेतन का 50% में स्थित है; या

   ii. इस तरह के आवास कोई भी अन्य स्थानों में स्थित है, जहां, प्रासंगिक अवधि के लिए कर्मचारी होने के कारण वेतन का 40%,

इस प्रयोजन के लिए, "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं है.

यह वास्तव में नियम 2A में निर्धारित सीमा लिए निर्धारिती विषय के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों मकान किराया भत्ता या उसके किसी कर्मचारी की कुल आय में से किसी भी भाग को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान की सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वसूल धारा 10 (13A) के तहत कटौती का दावा करने के लिए एक पूर्व अपेक्षित है, यह वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रति माह 3000 रुपये तक के मकान किराया भत्ता ड्राइंग कि एक प्रशासनिक उपाय के रूप में निर्णय लिया गया है किराया की उत्पादन से मुक्त रखा जाएगा रसीद. यह, हालांकि, इस रियायत स्रोत पर कर कटौती के उद्देश्य के लिए ही है, और, वह करने के प्रयोजन के लिए उचित समझे के रूप में कर्मचारी की नियमित आकलन में मूल्यांकन अधिकारी ऐसी जाँच करने के लिए मुक्त हो जाएगा कि नोट किया जाए कर्मचारी किराए के भुगतान पर वास्तविक व्यय वहन किया कि खुद को संतोषजनक.

कर्मचारी द्वारा भुगतान वार्षिक किराया प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए से अधिक है इसके अलावा अगर कर्मचारी नियोक्ता के लिए मकान मालिक के पैन रिपोर्ट करने के लिए, यह अनिवार्य है. मामले में मकान मालिक एक पैन नहीं है, मकान मालिक की नाम और पते के साथ मकान मालिक से इस आशय की घोषणा कर्मचारी द्वारा दायर की जानी चाहिए.

5.3.10 धारा 10 (14) निम्न भत्ते की छूट के लिए प्रदान करता है: -

   i. किसी विशेष भत्ता या लाभ जरूरी, पूरी तरह खर्चों को पूरा लिए एक कर्मचारी को दी गई और इस तरह के खर्च वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च कर रहे हैं जो लिए इस हद तक शासन 2BB विषय के अंतर्गत निर्धारित विशेष रूप से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए.

  ii. कोई भत्ता उनके पोस्टिंग की जगह पर या वह आमतौर पर रहता है या निर्धारित किया जा सकता है, जो जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई, के लिए और निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस हद तक उसे क्षतिपूर्ति करने के स्थान पर उनके व्यक्तिगत खर्चों को पूरा लिए या तो एक कर्मचारी को दी गई.

ऐसे भत्ता से संबंधित है बहरहाल, जब तक में निर्दिष्ट भत्ता (ii) के ऊपर पारिश्रमिक देना या उनके कार्यालय या रोजगार से संबंधित एक विशेष प्रकृति की कर्तव्यों प्रदर्शन के लिए उसे क्षतिपूर्ति करने निर्धारिती को दी गई एक व्यक्तिगत भत्ता की प्रकृति में नहीं होना चाहिए उनके पोस्टिंग या निवास की जगह. सीबीडीटी धारा 10 (14) (i) एवं 10 (14) (ii) अधिसूचना सं अतः 617 (ई) दिनांक 7 जुलाई 1995 (F.No.l42/9/95- के प्रयोजन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किया है अधिसूचना के अनुसार संशोधन किया गया है जो टीपीएल) अतः 24.4.2000 (एफ No. 142/34/99-TPL) डीटी सं 403 (ई). अपने निवास की जगह और कर्तव्य की जगह के बीच में आने के उद्देश्य के लिए उनके व्यय को पूरा लिए एक कर्मचारी को दी गई परिवहन भत्ता अधिसूचना के अनुसार (एक अंधे व्यक्ति के लिए) को प्रति माह 800 रुपये या प्रति माह 600 रुपये की सीमा तक छूट प्राप्त है अतः सं 395 (ई) 13.5.98 दिनांकित.

5.3.11 धारा 10(15) (iv) (i) में इस तरह के अनुसार कार्य की केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उनकी सेवानिवृत्ति लाभों की बाहर एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा की गई जमा राशि पर सरकार द्वारा देय ब्याज, के तहत केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में फंसाया और सरकारी राजपत्र में अधिसूचित योजना आयकर से छूट प्राप्त है. अधिसूचना No.F.2/14/89-NS-II 7.6.89 दिनांक करके, 12.10.89 दिनांकित अधिसूचना No.F.2/14/89-NS-II द्वारा संशोधित, केन्द्र सरकार नामक एक योजना को अधिसूचित किया है उक्त खंड के प्रयोजन के लिए सरकारी कर्मचारियों, 1989 अवकाश ग्रहण करने के लिए जमा योजना.

5.3.12 शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए दी गई किसी भी छात्रवृत्ति अधिनियम की धारा 10 (16) के प्रावधानों के अनुसार कुल आय में शामिल होने के लिए नहीं है.

5.3.13 धारा 10 (18) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा में किया गया है और "परम वीर चक्र 'या' महावीर चक्र 'या' वीर सम्मानित किया गया है जो एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त पेंशन के माध्यम से कोई भी आय की छूट के लिए प्रदान करता है चक्र "या ऐसे अन्य वीरता पुरस्कार विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है. ऐसे व्यक्ति के परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा प्राप्त परिवार पेंशन भी [सूचनाएं No.S.0.1948 (ई) दिनांक 24.11.2000 और 81 (ई) अनुबंध आठवीं और नौवीं के अनुसार संलग्न हैं जो 29,1.2001, दिनांक] मुक्त है. इस उद्देश्य के लिए "परिवार" अधिनियम की धारा 10(5) में उसे सौंपे गए ऐसा अर्थ होगा.

DDO दावे की सच्चाई के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद इस तरह के पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं के मामले में किसी भी कर कटौती नहीं हो सकता है.

5.3.14 अधिनियम की धारा 17 के तहत, टैक्स से छूट उपलब्ध होगी: -

 (a) नियोक्ता द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में एक कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य के लिए प्रदान की किसी भी चिकित्सा उपचार के मूल्य ;

 (b) वास्तव में उसकी चिकित्सा उपचार पर या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी व्यय के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान किसी भी राशि :

  (i) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी भी अन्य अस्पताल द्वारा बनाए रखा किसी भी अस्पताल में है  इसके कर्मचारियों के चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी ;

  (ii) नियम 3 में प्रदान के रूप में निर्धारित बीमारियों या बीमारियों के संबंध में एक (2) मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी भी अस्पताल में नियमों का निर्धारित करने के संबंध होने नियमों के नियम 3 (ए) (एल) के रूप में प्रदान दिशा निर्देशों .

 (c) प्रीमियम केन्द्र सरकार या बीमा नियामक एवं विकास द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत अपने कर्मचारियों के लिए ले जाया चिकित्सा बीमा ( के संबंध में नियोक्ता द्वारा भुगतान प्राधिकरण) या चिकित्सा बीमा लेने वाले कर्मचारियों के लिए बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति (खुद के लिए या उनके परिवार के सदस्यों के लिए केन्द्रीय द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना के तहत सरकार या बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण);

 (d) नहीं एक वर्ष में कुल 15,000 रुपये में से अधिक, किसी भी चिकित्सक से चिकित्सा खुद के लिए उपचार या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को प्राप्त करने में एक कर्मचारी द्वारा खर्च की गई राशि के नियोक्ता द्वारा (घ) प्रतिपूर्ति,.

 (e) कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के विदेश में रहने और इलाज पर वास्तविक व्यय, विदेश में चिकित्सा उपचार का संबंध है, या, रोगी के साथ जुडा हुआ है जो एक परिचर के विदेश में रहने पर, इस तरह के उपचार के संबंध में, से बाहर रखा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत सीमा तक अनुलाभ. यह कर्मचारी की सकल कुल आय कहा, व्यय सहित पहले अभिकलन के रूप में, 2 लाख रु से अधिक नहीं है केवल यदि रोगी / परिचर द्वारा विदेश यात्रा पर व्यय, अनुलाभ से बाहर रखा जाना जाएगा कि नोट किया जाए.

चिकित्सा उपचार पर हुए खर्च पर छूट का लाभ उठाने के उद्देश्य के लिए, "अस्पताल" एक डिस्पेंसरी या क्लिनिक या नर्सिंग होम भी शामिल है, और एक व्यक्ति के संबंध में 'परिवार' पति और व्यक्ति के बच्चों का मतलब है. वे पूरी तरह या व्यक्ति के बारे में मुख्य रूप से निर्भर हैं, तो परिवार भी माता - पिता, भाई और व्यक्ति की बहनों शामिल हैं.

5.4 अधिनियम की धारा 16 के तहत वेतन से आय की कटौती

5.4.1 मनोरंजन भत्ता [धारा 16 (एच)]:

एक कटौती भी विशेष रूप से सरकार की ओर से एक वेतन, एक पांचवें के बराबर राशि की रसीद में है जो निर्धारिती, एक नियोक्ता द्वारा दी गई एक मनोरंजन भत्ता की प्रकृति में किसी भी भत्ता के संबंध में धारा 16 (एच) के तहत अनुमति दी है (किसी भी भत्ता, लाभ या अन्य रिआयत की विशेष) या जो भी कम हो पांच हजार रुपए अपने वेतन की. मनोरंजन भत्ता के कारण कोई कटौती गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है.

5.4.2 रोजगार पर टैक्स [धारा 16 (iii)]:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 276(2) के अर्थ के भीतर रोजगार पर कर (प्रोफेशनल टैक्स), द्वारा या किसी भी कानून के तहत लगाया, भी सिर "वेतन" के तहत आय की गणना में कटौती के रूप में दी जाएगी. यह वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए ऊपर की अनुमति दी जा रही थी जो सकल वेतन आय, से "मानक कटौती" के बाद वित्तीय वर्ष 2005-06 से स्वीकार्य नहीं है कि स्पष्ट किया जा सकता है.

5.5 अधिनियम के अध्याय VIA के अंतर्गत कटौती

कर्मचारी की कर योग्य आय की गणना में, अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत निम्न कटौती उसकी सकल कुल आय से अनुमति दी जानी हैं:

जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि, कुछ इक्विटी शेयरों या आदि डिबेंचर, करने के लिए सदस्यता (धारा 80 सी) के लिए योगदान

A. धारा 80 सी, 1,00,000 रु की एक सीमा के अधीन निम्नलिखित योजनाओं में भुगतान किया है या चालू वित्त वर्ष में जमा राशियों के पूरे के लिए कटौती करने के लिए एक कर्मचारी को मिलती हैं:

(1) बीमा प्रीमियम का भुगतान करने के लिए प्रभावी या बल में व्यक्ति, पति या पत्नी या व्यक्ति के किसी भी बच्चे के जीवन पर एक बीमा रखने के लिए.

(2) लागू करने के लिए या व्यक्ति के जीवन, पति या पत्नी या किसी भी बच्चे पर (7) के साथ साथ नीचे मद में करने के लिए भेजा जाता है के रूप में एक वार्षिकी योजना नहीं किया जा रहा, बल में एक आस्थगित वार्षिकी के लिए एक अनुबंध पर रखने के लिए किए गए भुगतान 'व्यक्तिगत, इस तरह के अनुबंध वार्षिकी के भुगतान के एवज में नकद भुगतान प्राप्त करने के लिए एक विकल्प के बीमाधारक द्वारा व्यायाम के लिए एक प्रावधान शामिल नहीं है, बशर्ते कि;

(3) कोई राशि देय द्वारा वेतन से काट लिया, या, किसी भी व्यक्ति को सरकार की ओर से, उसे करने के लिए एक आस्थगित वार्षिकी हासिल करने या के लिए प्रावधान बनाने के उद्देश्य के लिए अपनी सेवा की शर्तों के अनुसार कटौती की एक राशि किया जा रहा है उसकी पति या पत्नी या बच्चे, अब तक की कटौती की राशि वेतन के l/5th से अधिक नहीं है के रूप में;

(4) किसी भी योगदान दिया:

 (a) भविष्य निधि अधिनियम, 1925 लागू होता है जो करने के लिए किसी भी भविष्य निधि में एक व्यक्ति द्वारा;

 (b) ऐसे योगदान एक व्यक्ति, या पति या पत्नी या बच्चों के नाम में खड़े एक खाते में है जहां सरकारी राजपत्र में इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, और यह द्वारा अधिसूचित किसी भी भविष्य निधि के लिए;

[केन्द्र सरकार के बाद से सार्वजनिक भविष्य निधि अधिसूचना को अधिसूचित किया है अतः सं 1559 (ई) 3.11.05 दिनांक]

 (c) एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में एक कर्मचारी द्वारा;

 (d) एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि के लिए एक कर्मचारी द्वारा; यह किसी भी फंड के लिए "योगदान" ऋण या अग्रिम के भुगतान में किसी भी रकम शामिल नहीं होगी कि नोट किया जाए;

(5) किसी भी सदस्यता: -

 (a) केन्द्रीय सरकार के रूप में केन्द्रीय सरकार या किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम के किसी भी तरह के सुरक्षा के लिए, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

 (b) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है के रूप में (ग) सरकार सेविंग सर्टिफिकेट अधिनियम, 1959 की धारा 2 के तहत परिभाषित के रूप में किसी भी तरह के बचत पत्र हैं.

[केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (Vlllth अंक) अधिसूचना को अधिसूचित किया है अतः सं 1560 (ई) 3.11.05 दिनांक] और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (नौवीं अंक) अधिसूचना. जीएसआर. 848 (ई), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (नौवीं मुद्दा) नियम, 2011 जीएसआर का प्रकाशन, 29 नवंबर, 2011 दिनांकित 868 (ई), दिनांक 25 बचत प्रमाणपत्र fno 1-13/2011-NS-IIr/w संशोधन अधिसूचना संख्या जीएसआर 319 (ई) के वर्ग के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र नौवीं समस्या को निर्दिष्ट, 7 दिसंबर 2011 दिनांक - 4-2012]

(6) कोई भी राशि एक व्यक्ति के मामले में योगदान के रूप में भुगतान किया, खुद के लिए, पति या पत्नी या किसी भी बच्चे,

  a. भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बीमा योजना, 1971 लिंक्ड यूनिट में भाग लेने के लिए;

  b. एलआईसी म्युचुअल फंड के किसी भी यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भाग लेने के लिए धारा 10 (23D) का उल्लेख करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित.

[केन्द्र सरकार अधिसूचित यूनिट एलआईसी म्युचुअल फंड अधिसूचना के (पूर्व Dhanraksha, 1989 के रूप में जाना जाता है) बीमा योजना से जोड़ दिया है के बाद से ऐसा नहीं 1561 (ई) 3.11.05 दिनांकित.]

(7) जीवन बीमा निगम की ऐसी वार्षिकी योजना या केन्द्र सरकार के रूप में किसी अन्य बीमा कंपनी के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

[केन्द्र सरकार के बाद अधिसूचना तो नए जीवन धारा, न्यू जीवन धारा मैं, नई जीवन अक्षय, नई जीवन अक्षय-मैं और नई जीवन अक्षय-II को अधिसूचित किया है सं 1562 (ई) 3.11.05 दिनांक और जीवन अक्षय तृतीय अधिसूचना एसओ सं 847 (ई) 2006/06/01 दिनांकित]

(8) किसी भी आपसी धारा 10 के फंड, (23D), या प्रशासक से या निर्दिष्ट कंपनी किसी भी योजना के तहत भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम और निरसन का अंतरण) अधिनियम, 2002 में करने के लिए भेजा के किसी भी यूनिट के लिए किए गए किसी भी सदस्यता तैयार केन्द्र सरकार के रूप में किसी भी योजना के अनुसार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

[केन्द्र सरकार के बाद से इस उद्देश्य अधिसूचना के लिए बचत योजना, 2005 इक्विटी लिंक्ड अधिसूचित किया है अतः सं 1563 (ई)] 2005/11/03 इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 1992 या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, 1998 के अनुसार तैयार की योजनाओं में 1.4.2006 के बाद बनाया, निवेश दिनांकित भी धारा 80 सी के तहत कटौती के लिए योग्य होगा.

(9) किसी भी म्युचुअल फंड द्वारा स्थापित किसी भी पेंशन निधि के लिए एक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी योगदान धारा 10 (23D) में निर्दिष्ट, या, व्यवस्थापक द्वारा या निर्दिष्ट कंपनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम और निरसन का स्थानांतरण) में परिभाषित अधिनियम, 2002, केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

[केन्द्र सरकार के बाद से तो इस उद्देश्य अधिसूचना के लिए बचत योजना, 2005 इक्विटी लिंक्ड को अधिसूचित किया है. सं 1563 (ई) 3.11.2005 दिनांकित]

(10) की किसी भी तरह के जमा योजना, या, केन्द्र सरकार के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा स्थापित किसी भी तरह के पेंशन फंड में किए गए योगदान के लिए किए गए किसी भी सदस्यता, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है;

(11) केन्द्रीय सरकार के रूप में, किसी भी तरह के डिपॉजिट स्कीम में किए गए किसी भी सदस्यता, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्माण या खरीद के लिए लंबी अवधि के वित्त उपलब्ध कराने में लगी हुई है (a) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी किया जा रहा है के उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट कर सकता है आवासीय प्रयोजनों, या के लिए भारत में मकानों की, (b) किसी भी अधिकारी के साथ काम कर और आवास के लिए या योजना, विकास या के प्रयोजन के लिए जरूरत है संतोषजनक के उद्देश्य के लिए या तो अधिनियमित किसी भी कानून के तहत, द्वारा भारत में गठित, या शहरों, कस्बों और गांवों के सुधार, या दोनों के लिए.

[केन्द्र सरकार के बाद धारा 80C(2) (XVI) (a) के प्रयोजनों के लिए, हुडको अधिसूचना के सार्वजनिक जमा योजना एसओ No.37 (ई), दिनांकित 11.01.2007 अधिसूचित किया है].

(12) एक आवासीय घर की खरीद या निर्माण के उद्देश्य के लिए एक निर्धारिती द्वारा भुगतान (12 ) कोई भी रकम

संपत्ति , जिसमें से आय सिर " गृह संपत्ति से आय 'के तहत कर के दायरे में है ( या यह निर्धारिती की अपनी ही निवास के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उस के तहत कर के दायरे में हो गया होता जो इस तरह के भुगतान की दिशा में या राशि के किसी भी किस्त या आंशिक भुगतान के रास्ते द्वारा बनाई गई हैं)

किसी भी आत्म वित्तपोषण या किसी भी विकास प्राधिकरण की अन्य योजना , हाउसिंग बोर्ड आदि के तहत कारण

कटौती भी लंबे समय तक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय में लगे हुए सरकार से एक निर्धारिती , या किसी भी बैंक या जीवन बीमा निगम , या राष्ट्रीय आवास बैंक , या संस्थाओं के कुछ अन्य विभाग द्वारा उधार ऋण का पुन: भुगतान के संबंध में स्वीकार्य हो जाएगा निर्माण या भारत में घरों की खरीद के लिए . नियोक्ता से उधार ऋण के किसी भी पुनर्भुगतान भी नियोक्ता एक सार्वजनिक कंपनी है, या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी , या कानून द्वारा स्थापित एक विश्वविद्यालय , या इस तरह के विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज , या एक स्थानीय प्राधिकारी होना होता है , कवर किया जाएगा, या एक सहकारी समिति, या एक अधिकार , या एक बोर्ड , या एक निगम , या किसी भी अन्य शरीर एक केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित किया.

स्टाम्प ड्यूटी , पंजीकरण शुल्क और हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए किए गए अन्य खर्च भी कवर किया जाएगा. घर की संपत्ति की लागत की दिशा में भुगतान , हालांकि, प्रवेश शुल्क या शेयर की कीमत या प्रारंभिक जमा करने के लिए या किसी भी अतिरिक्त या परिवर्तन की लागत , या , नवीकरण या मुद्दे के बाद किया जाता है जो घर की संपत्ति की मरम्मत शामिल नहीं होगी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र , या निर्धारिती द्वारा घर के कब्जे के बाद या उसके बाद इसे बाहर कर दिया गया है . कटौती अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के तहत स्वीकार्य है जिनके संबंध में किसी भी खर्च के लिए भुगतान भी एक घर की संपत्ति की खरीद या निर्माण की लागत की दिशा में भुगतान में शामिल नहीं किया जाएगा .

जो कटौती के संबंध में गृह संपत्ति ऐसी संपत्ति का अधिकार उसे या वह द्वारा प्राप्त की है जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले किसी भी समय कर दाता द्वारा स्थानांतरित कर रहा है कि इन प्रावधानों के तहत अनुमति दी गई है कहां वापस , वापसी का रास्ता द्वारा या अन्यथा , धारा 80 सी (2) ( अठारह) में निर्दिष्ट किसी भी राशि प्राप्त करता है , इन प्रावधानों के तहत कोई कटौती हस्तांतरण किया जाता है जो इस तरह पिछले वर्ष में भुगतान ऐसी रकम का सम्मान और कुल में अनुमति दी जाएगी तो पहले के वर्षों में अनुमति आय की कटौती की राशि इस तरह पिछले साल की निर्धारिती की कुल आय में जोड़ा जाएगा और तदनुसार कर के लिए उत्तरदायी होंगे.

(13) ट्यूशन फीस, प्रवेश के समय किया जाए या इसके बाद कर्मचारी के किसी भी दो बच्चों की पूर्णकालिक शिक्षा के उद्देश्य के लिए, किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या भारत में स्थित अन्य शैक्षिक संस्था को भुगतान किया.

पूर्णकालिक शिक्षा कहा कोर्स के लिए पूर्णकालिक दाखिला लिया है जो एक छात्र के लिए किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान द्वारा की पेशकश की किसी भी शैक्षिक पाठ्यक्रम भी शामिल है. यह भी पूर्णकालिक शिक्षा प्ले स्कूल की गतिविधियों, पूर्व नर्सरी और नर्सरी की कक्षाएं भी शामिल है कि स्पष्ट किया जाता है.

यह ट्यूशन फीस के रूप में स्वीकार्य राशि किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल या विकास शुल्क या दान या कैपिटेशन फीस या इसी तरह की प्रकृति के भुगतान की प्रकृति में भुगतान का प्रतिनिधित्व राशि को छोड़कर भारत के अन्य शैक्षिक संस्था के लिए शुल्क के किसी भी भुगतान शामिल होगा कि स्पष्ट किया जाता है .

(14) इक्विटी शेयरों या बोर्ड द्वारा या किसी भी सार्वजनिक वित्त संस्था से मंजूरी दे दी है, जो एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा किए गए राजधानी के किसी भी पात्र मुद्दे का हिस्सा बनाने डिबेंचरों के लिए सदस्यता.

(15) किसी भी म्यूचुअल फंड की किसी भी यूनिट के लिए सदस्यता धारा 10 के खंड (23D) में निर्दिष्ट और ऐसी इकाइयों को सदस्यता की राशि ही किसी भी कंपनी की पूंजी के पात्र अंक में सदस्यता दी गई है, बोर्ड ने मंजूरी दे दी.

(16) इन उद्देश्यों के लिए तैयार किए और सरकारी राजपत्र में, केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक योजना के अनुसार है, जो एक अनुसूचित बैंक, साथ कम से कम पाँच साल की एक निश्चित अवधि के लिए एक अवधि के जमा के रूप में निवेश.

[केन्द्र सरकार के बाद से इस उद्देश्य अधिसूचना के लिए बैंक सावधि जमा योजना, 2006 को अधिसूचित किया है अतः सं 1220 (ई) 2006/07/28 दिनांकित]

(17) केन्द्र सरकार के रूप में, कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किए गए इस तरह के बांड के लिए सदस्यता, सरकारी राजपत्र में ऐसी अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.

(18) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना नियम, 2004 के तहत एक खाते में किसी भी निवेश.

(19) डाकघर टाइम जमा नियम, 1981 के तहत एक खाते में पांच वर्ष का समय जमा के रूप में किसी भी निवेश.

B. धारा 80 सी (3) और 80 सी (3) एक आस्थगित वार्षिकी के लिए अनुबंध के अलावा अन्य बीमा पॉलिसी के मामले में किसी भी प्रीमियम या बनाया अन्य भुगतान की राशि तक सीमित है जो बताता है:

1 अप्रैल 2012 से पहले जारी किए गए नीति वास्तविक पूंजी राशि का 20% अशुअर्ड
1 अप्रैल 2012 को या बाद जारी किए गए नीति वास्तविक पूंजी राशि का 10% अशुअर्ड
1 अप्रैल 2013* को या उसके बाद जारी किए गए नीति - के रूप में धारा 80 यू प्रति या एसईसी 80DDB में निर्दिष्ट के रूप में रोग या बीमारी से पीड़ित गंभीर विकलांगता के साथ विकलांगता या व्यक्ति के साथ व्यक्तियों के मामलों में वास्तविक पूंजी राशि का 15% अशुअर्ड

* वित्त अधिनियम 2013 से प्रस्तुत

एक जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में आश्वासन दिया वास्तविक पूंजी राशि खाते में नहीं ले रही है, पॉलिसी की अवधि के दौरान किसी भी समय बीमाकृत घटना के घटित होने पर पॉलिसी के अंतर्गत बीमित न्यूनतम राशि का मतलब है -

  (i) किसी भी प्रीमियम का मूल्य वापस करने के लिए सहमत हो, या

 (ii) किसी भी बोनस के माध्यम से लाभ या अन्यथा पर और राशि से ऊपर वास्तव में हो सकता है जो आश्वासन दिया

किसी भी व्यक्ति द्वारा पॉलिसी के तहत प्राप्त किया.

5.5.2 निश्चित पेंशन फंड के लिए योगदान के संबंध में कटौती (धारा 80CCC)

धारा 80CCC भुगतान या कोष से पेंशन प्राप्त करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कंपनी से किसी वार्षिकी योजना के लिए एक अनुबंध पर प्रभाव या बल में रखने के लिए कर उसकी आय प्रभार्य के बाहर जमा राशि का एक कर्मचारी कटौती में निर्दिष्ट की अनुमति देता है धारा 10 (23AAB). किसी भी और 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी हालांकि, अगर कटौती, ब्याज या बोनस उपार्जित या कर्मचारी के खाते में जमा बहिष्कार नहीं करेगा.

हालांकि, किसी भी राशि फंड में कर्मचारी के ऋण के लिए खड़ा है अगर ऊपर उल्लेख किया और कारण के लिए ऊपर कहा गया है और कर्मचारी या उसके नामांकित व्यक्ति अर्जित ब्याज या बोनस के साथ मिलकर इस राशि को प्राप्त करता है या इस खाते में जमा के रूप में कटौती की अनुमति दी गई है कारण की

  (i) चाहे पूरे या हिस्से में वार्षिकी योजना का समर्पण

 (ii) पेंशन तो तो वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त राशि है कि वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी या उसके नामांकित व्यक्ति की आय होगी और उसके अनुसार कर लगाया जाएगा वार्षिकी योजना से प्राप्त किया. भुगतान या कर्मचारी द्वारा जमा किसी भी राशि के इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, इस तरह की राशि के संदर्भ में एक कटौती धारा 80 सी के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी.

5.5.3 केन्द्र सरकार की पेंशन योजना के लिए योगदान के संबंध में कटौती (धारा 80CCD ) :

धारा 80CCD(1) एक कर्मचारी 01.01.2004 , के रूप में एक पेंशन योजना के तहत कर के भुगतान या उसकी आय प्रभार्य के बाहर जमा एक राशि की कटौती को या उसके बाद , केन्द्रीय सरकार या किसी भी अन्य नियोक्ता द्वारा नियोजित एक व्यक्ति जा रहा है , की अनुमति देता है अधिसूचित अधिसूचना एफ एन 5/7/2003- ईसीबी और पीआर 2003/12/22 दिनांकित या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है . हालांकि, कटौती उनके वेतन का 10% के बराबर राशि ( महंगाई भत्ता शामिल है, लेकिन अन्य सभी भत्ते और अनुलाभ शामिल नहीं ) से अधिक नहीं होगी .

एक कर्मचारी केन्द्र सरकार या किसी भी अन्य नियोक्ता से कहा पेंशन योजना में किसी भी योगदान प्राप्त करता है जहां धारा 80CCD(2) के अनुसार, तो कर्मचारी केन्द्रीय सरकार या किसी भी योगदान पूरी राशि की उसकी कुल आय में से कटौती की अनुमति दी जाएगी पिछले वर्ष के अपने वेतन का 10% की सीमा को अन्य नियोक्ता विषय .

किसी भी राशि से ऊपर और कटौती संदर्भित पेंशन योजना में कर्मचारी के ऋण के लिए खड़ा है अगर ऊपर कहा गया है लेकिन, जैसा कि अनुमति दी गई है और कर्मचारी या उसके नामांकित व्यक्ति के कारण कारण के लिए , उस पर अर्जित राशि के साथ मिलकर इस राशि को प्राप्त करता है

  (i) क्लोजर या पेंशन योजना से बाहर निकलने या

 (ii) पेंशन खरीदा है और इस तरह के बंद होने पर लिया जाता है या फिर इसलिए FYS दौरान प्राप्त राशि है कि वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारी या उसके नामांकित व्यक्ति की आय होगी बाहर चुनने वार्षिकी योजना से प्राप्त होता है और उसके अनुसार कर लगाया जाएगा.

भुगतान या कर्मचारी द्वारा जमा किसी भी राशि के इस खंड के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा गया है, इस तरह की राशि के संदर्भ में एक कटौती धारा 80 सी के तहत अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा यह 01.04.09 से प्रभावी नई पेंशन योजना से कर्मचारी द्वारा प्राप्त किसी भी राशि इस तरह की राशि पिछले वर्ष में एक वार्षिकी योजना की खरीद के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पिछले वर्ष में प्राप्त करने के लिए नहीं समझा जाएगा कि कि निर्दिष्ट किया गया है.

यह खंड के अनुसार वर्गों 80 सी, 80CCC और धारा 80CCD के तहत कटौती की कुल राशि (1) 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं होगी 80CCE कि बल दिया है. हालांकि एक पेंशन योजना यू / एस 80CCD के लिए केन्द्रीय सरकार या किसी भी अन्य नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान (2) इस धारा के तहत प्रदान 1,00,000 रुपए की सीमा से बाहर रखा जाना जाएगा.

5.5.4 एक इक्विटी बचत योजना (धारा 80 CCG) के तहत किए गए निवेश के संबंध में कटौती:

नव सम्मिलित किए धारा 80CCG कटौती से प्रभावी प्रदान करता है अधिसूचित इक्विटी बचत योजना के तहत किए गए निवेश के संबंध में आकलन वर्ष 2013-14. राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना 2012 इस खंड के अंतर्गत एक योजना के रूप में ख़बरदार तो कोई 2777 दिनांकित 2012/11/23 अधिसूचित कर दिया गया है. निम्न स्थितियों संतुष्ट हैं, तो इस धारा के तहत कटौती उपलब्ध है:

 (a) निर्धारिती एक निवासी व्यक्ति है

 (b) उनकी सकल कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 12 लाख;

 (c) धारा 10 (38) में परिभाषित के रूप में वह एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड की इकाइयों को अधिसूचित योजना के अनुसार सूचीबद्ध शेयरों का अधिग्रहण या सूचीबद्ध किया गया है;

 (d) निर्धारिती एक नए खुदरा निवेशक है;

 (e) निवेश बंद में है उपर्युक्त योजना के अनुसार अधिग्रहण की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए;

 (f) निर्धारिती निर्धारित किया जा सकता है के रूप में किसी अन्य शर्त को संतुष्ट करता है.

कटौती की कटौती राशि की राशि इक्विटी शेयरों / इकाइयों में निवेश की गई राशि का 50% से कम है. हालांकि, इस प्रावधान के तहत कटौती की राशि 25,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है.

कटौती की वापसी - निर्धारिती, उक्त कटौती का दावा करने के बाद, ऊपर शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, मूल रूप से अनुमति दी कटौती डिफ़ॉल्ट प्रतिबद्ध है जिसमें वर्ष की निर्धारिती की आय होना समझा जाएगा.

इस कटौती का अब सूचीबद्ध इक्विटी शेयर या यूनिट प्रथम हासिल किया गया, जिसमें प्र शुरुआत के साथ लगातार तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए अनुमति दी है. किसी भी कटौती के लिए किसी भी वर्ष में इस खंड के अंतर्गत एक करदाता द्वारा दावा किया जाता है, तो वह किसी भी अन्य वर्ष के लिए इस धारा के तहत किसी भी कटौती करने के हकदार नहीं होंगे.

5.5.6 भुगतान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में 5.5.6 कटौती, आदि (धारा 80 डी)

धारा 80 डी के तहत के रूप में गणना की है, जो आदि का भुगतान स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए उपलब्ध कटौती के लिए प्रदान करता है:

क्रम व्यक्तिय जिनके लिए भुगतान किया गया है भुगतान का प्रकार भुगतान की रीति (रुपये में) स्वीकार्य कटौती
1 कर्मचारी या उसके परिवार

  ♦ कर्मचारी या उसके परिवार के स्वास्थ्य या पर एक बीमा लागू करने के लिए या बल में रखने के लिए भुगतान की गई राशि का पूरा

  ♦ CGHS या ऐसे अन्य योजना केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में (वित्त अधिनियम 2013) में किए गए योगदान

  ♦ कर्मचारी या परिवार के निवारक स्वास्थ्य जांच के कारण कोई भुगतान, [5000 रुपए / के लिए प्रतिबंधित -; नकद भुगतान यहाँ अनुमति प्राप्त]

नकदी के अलावा अन्य कोई प्रकार कुल स्वीकार्य {वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह रुपये 20000 है} 15,000 रुपये है.
2 माता पिता या कर्मचारी के माता पिता

  ♦ माता - पिता या कर्मचारी के माता - पिता के स्वास्थ्य या पर एक बीमा प्रभाव या बल में रखने के लिए भुगतान की गई राशि का पूरा

  ♦ माता - पिता या 5000 रुपए तक ही सीमित कर्मचारी [के माता - पिता की निवारक स्वास्थ्य जांच के खाते पर किए गए कोई भुगतान; नकद भुगतान यहाँ अनुमति प्राप्त]

नकदी के अलावा अन्य कोई प्रकार कुल स्वीकार्य 15,000 रुपये {वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह रुपये 20000 है} है

यहां

  (i) "परिवार" पति और कर्मचारी के आश्रित बच्चों का मतलब है.

 (ii) वरिष्ठ नागरिक "प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय या अधिक [के बाद प्र 2013-14 के लिए] साठ साल की उम्र के है, जो भारत में एक व्यक्ति के निवासी का मतलब है.

DDO ऊपर उल्लेख चिकित्सा बीमा द्वारा इस संबंध में किए गए एक योजना के अनुसार किया जाएगा कि यह सुनिश्चित करना चाहिए

 (a) भारतीय साधारण बीमा निगम के सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के तहत बनाई और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी; या

 (b) किसी अन्य बीमा कंपनी और (1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा के तहत स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने मंजूरी है.

5.5.7 विकलांग व्यक्तियों या आश्रितों पर व्यय के संबंध में कटौती

5.5.7.1 विकलांगता (धारा 80 डीडी) के साथ एक व्यक्ति है जो एक आश्रित के इलाज सहित रखरखाव के संबंध में कटौती:

जहां खंड 80 डीडी के तहत, भारत में एक निवासी है जो एक कर्मचारी है, पिछले साल के दौरान

 (a) विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, चिकित्सा (नर्सिंग सहित) उपचार, प्रशिक्षण और एक आश्रित के पुनर्वास के लिए किसी भी खर्च किए गए; या

 (b) जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कंपनी या रखरखाव के लिए इस संबंध में इस संबंध में निर्दिष्ट और बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों के प्रशासक या निर्दिष्ट कंपनी विषय द्वारा इस संबंध में तैयार किए एक योजना के तहत किसी भी राशि का भुगतान या जमा एक आश्रित की, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, कर्मचारी है कि इस वर्ष के अपने सकल कुल आय से पचास हजार रुपए की राशि की कटौती की अनुमति दी जाएगी.

हालांकि, इस तरह निर्भर गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति है, जहां एक लाख रुपए की राशि निर्दिष्ट शर्तों को कटौती विषय के रूप में दी जाएगी. (b) के तहत कटौती ऊपर निम्न शर्तों को पूरा कर रहे केवल यदि अनुमति दी जाएगी: -

  (i) में निर्दिष्ट योजना (ख) ऊपर जिसका नाम सदस्यता योजना में व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है, एक आश्रित के लाभ के लिए वार्षिकी या एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए प्रदान करता है किए गए गया है;

 (ii) कर्मचारी पर मनोनीत या तो आश्रित, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति, या किसी भी अन्य व्यक्ति या आश्रित के लाभ के लिए, अपनी ओर से भुगतान प्राप्त करने के लिए एक ट्रस्ट की जा रही विकलांगता के साथ एक व्यक्ति जा रहा है.

हालांकि, आश्रित, एक विकलांगता है, जो कर्मचारी से पहले मार जाते है, (b) के ऊपर इस तरह की राशि कर्मचारी द्वारा प्राप्त होता है और तदनुसार आय के रूप में कर के दायरे में होगी, जिसमें पिछले वर्ष की कर्मचारी की आय होना समझा जाएगा उप पैरा के तहत भुगतान या जमा राशि के बराबर राशि कि पिछले वर्ष की.

5.5.7.2 विकलांगता (धारा 80U) के साथ एक व्यक्ति के संबंध में कटौती:

खंड 80U के तहत, पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय, विकलांगता के साथ एक व्यक्ति होने के लिए चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है, जो एक निवासी, किया जा रहा है, एक व्यक्ति की कुल आय की गणना में, एक राशि से की कटौती वहाँ की अनुमति दी जाएगी पचास हजार रुपए. ऐसे व्यक्ति गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति है, जहां हालांकि, एक लाख रुपए की एक उच्च कटौती स्वीकार्य होगा.

डीडीओ कि 80 डीडी कटौती 80U कटौती कर्मचारी खुद के मामले में है, जबकि कर्मचारी के आश्रित के मामले में है को ध्यान देना चाहिए. हालांकि दोनों वर्गों के तहत कर्मचारी निम्नलिखित DDO को प्रस्तुत करेगा:

  1. में नियम 11 ए (1) के रूप में परिभाषित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रति नियम 11 ए के अनुसार निर्धारित प्रपत्र (2) नियम की. DDO के बाद ही कटौती की अनुमति है सुसज्जित सर्टिफिकेट इस नियम में परिभाषित चिकित्सा प्राधिकरण से है और देख रहा है कि एक ही उसमें वर्णित के रूप में रूप में है.

  2. एक नए certificateis ऊपर 1 के रूप में चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त की जब तक आगे विकलांगता की हालत अस्थायी है और उक्त प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद इसकी सीमा के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है जिन मामलों में, इस धारा के तहत कोई कटौती किसी भी बाद की अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी और DDO से पहले सुसज्जित.

  3. खंड 80 डीडी और 80 यू के प्रयोजनों के लिए परिभाषित शब्दों में से कुछ इस प्रकार हैं: -

  (a) "प्रशासक " यूनिट की धारा 2 (क) खंड में निर्दिष्ट के रूप में प्रशासक का मतलब भारत के ट्रस्ट ( उपक्रम और निरसन का अंतरण) अधिनियम, 200;

  (b) "आश्रित" का मतलब है,

  (i) एक व्यक्ति के मामले में , पति या पत्नी , बच्चे , माता - पिता , भाई और व्यक्तिगत या उनमें से किसी की बहनों ;

 (ii) के लिए उसकी कुल आय की गणना में खंड 80U के तहत किसी भी कटौती के लिए दावा नहीं किया गया है जो एक हिंदू अविभाजित परिवार , हिंदू अविभाजित परिवार का एक सदस्य है , पूरी तरह निर्भर या मुख्य रूप से अपने समर्थन और रखरखाव के लिए ऐसे व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार पर , और के मामले में पिछले वर्ष से संबंधित निर्धारण वर्ष ;

 (c) " विकलांगता " व्यक्तियों की धारा 2 के खंड (c) में उसे सौंपे अर्थ होगा विकलांग (समान अवसर , अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम के साथ, 1995 और " आत्मकेंद्रित " , " सेरेब्रल पाल्सी " और खंड में निर्दिष्ट "कई विकलांगता " भी शामिल है ओटिसम के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 (a) , (c) और (h), सेरेब्रल पाल्सी , मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम , 1999;

 (d) " जीवन बीमा निगम " खंड ( iii) की उप - धारा के रूप में एक ही अर्थ होगा (8) धारा 88 के ;

 (e) धारा 2 के खंड (पी) में निर्दिष्ट के रूप में "चिकित्सा प्राधिकारी" चिकित्सा प्राधिकारी का मतलब विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 या ऐसे अन्य चिकित्सा प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा, हो "आत्मकेंद्रित ", " सेरेब्रल पाल्सी " , "कई प्रमाणित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट विकलांगता " और " खंड (a) , (c) में निर्दिष्ट गंभीर विकलांगता के साथ " विकलांग " , " व्यक्ति , ऑटिस्म के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 (h) , (j) और (o) , सेरेब्रल पाल्सी , मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम , 1999;

 (f) " विकलांग व्यक्ति " की धारा 2 के खंड (टी) में निर्दिष्ट के रूप में एक व्यक्ति का मतलब विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर , अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 या खंड व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट की धारा 2 (जे) के साथ आत्मकेंद्रित , सेरेब्रल पाल्सी , मानसिक मंदता और बहु विकलांगता अधिनियम , 1999;

 (g) " गंभीर विकलांगता के साथ व्यक्ति " का मतलब है,

  (i) निर्दिष्ट के रूप में एक या एक से अधिक विकलांग की अस्सी फीसदी या उससे अधिक के साथ एक व्यक्ति , उप खंड (4) विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर की धारा 56 की , अधिकार और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के संरक्षण; या

 (ii) गंभीर विकलांगता के साथ एक व्यक्ति को नेशनल ट्रस्ट की धारा 2 के ( ओ ) खंड में भेजा आत्मकेंद्रित , सेरेब्रल पाल्सी , मानसिक मंदता और बहु के साथ व्यक्तियों के कल्याण के लिए विकलांगता अधिनियम , 1999;

 (h) "निर्दिष्ट कंपनी ' यूनिट की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट के रूप में एक कंपनी का मतलब भारत के ट्रस्ट (उपक्रम और निरसन का अंतरण) अधिनियम , 2002.

5.5.8 चिकित्सा उपचार, आदि (धारा 80DDB) के संबंध में कटौती:

धारा 80DDB वास्तव में इस तरह के रोग या बीमारी के इलाज के लिए भुगतान किसी भी राशि के पिछले वर्ष के दौरान भारत में निवासी है, जो कर्मचारी के मामले में एक कटौती 11DD (1) खुद को या एक के लिए नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है की अनुमति देता है निर्भर. अनुमति दी कटौती जो भी कम हो वास्तव में भुगतान की गई राशि या 40,000 रुपये के बराबर है. इसके अलावा भुगतान की गई राशि भी एक insurerer से बीमा के तहत किसी भी अगर प्राप्त राशि से कम या एक नियोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए. एक वरिष्ठ नागरिक (प्रासंगिक पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय साठ साल या उससे अधिक की उम्र का है, जो भारत में एक व्यक्ति के निवासी) की मैं मामले की अनुमति दी कटौती की राशि 60,000 रुपये है.

DDO नियम HDD में वर्णित के रूप में कर्मचारी, एक न्यूरोलॉजिस्ट से पर्चा 10-1 में एक प्रमाण पत्र, एक oncologist, एक मूत्र रोग विशेषज्ञ, nephrologist, एक रक्तविशेषज्ञ, एक इम्यूनोलॉजिस्ट या ऐसे अन्य विशेषज्ञ प्रस्तुत यह सुनिश्चित करना चाहिए.

एक कर्मचारी के मामले में इस खंड के प्रयोजन के लिए "आश्रित" निर्भर पूर्ण या मुख्य रूप से अपने समर्थन और रखरखाव के लिए कर्मचारी पर व्यक्ति, पति या पत्नी, बच्चे, माता - पिता, भाई और उनमें से कर्मचारी या किसी की बहनों, इसका मतलब है.

5.5.9 उच्च शिक्षा (धारा 80 ई) के लिए उठाए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती:

धारा 80 ई के लिए अनुमति देता है उसकी उच्च शिक्षा का पीछा करने के प्रयोजन के लिए या उच्च अपने पति या पत्नी या अपने बच्चों की शिक्षा या के लिए छात्र के प्रयोजन के लिए उच्च शिक्षा के लिए किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण लिया या किसी भी मंजूरी दे दी धर्मार्थ संस्था पर ब्याज के भुगतान के संबंध में कटौती वह कानूनी अभिभावक है जिसे.

कटौती कर्मचारी लिया ऋण पर ब्याज भुगतान और तुरंत सात वित्तीय साल सफल या ब्याज कर्मचारी द्वारा पूर्ण में भुगतान किया जाता है, जिसमें वित्तीय वर्ष तक, जो भी प्रारंभ हो जाता है जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए कुल आय की गणना में अनुमति दी जाएगी पहले है. इस खंड के प्रयोजन के लिए –

 (a) "अनुमोदित धर्मार्थ संस्था" धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित एक संस्था का मतलब है और विहित प्राधिकारी धारा 10(23C), या खंड 80G(2)(a) में निर्दिष्ट एक संस्था द्वारा अनुमोदित;

 (b) "वित्तीय संस्था" बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 जो एक बैंकिंग कंपनी का मतलब (है कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट किसी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित) लागू होता है; या किसी अन्य वित्तीय संस्था है जो केन्द्रीय सरकार, शासकीय में अधिसूचना द्वारा राजपत्र, इस संबंध में निर्दिष्ट;

 (c) "उच्च शिक्षा" सीनियर सेकेंडरी गुजर जाने के बाद अपनाई अध्ययन के किसी भी कोर्स का मतलब किसी भी स्कूल, बोर्ड या विश्वविद्यालय से परीक्षा या उसके समकक्ष सेंट्रल द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या ऐसा करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी;

5.5.10 आवासीय घर की संपत्ति (धारा 80EE) के लिए लिया ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती:

मुहैया वित्त अधिनियम 2013, एक व्यक्ति की अवधि 2013/01/04 31-03-2014 को (ऋण नहीं दौरान मंजूर की एक वित्तीय संस्था से लिया गया ऋण पर ब्याज के रूप में भुगतान किया जा रहा 1,00,000 रुपए की सीमा तक कटौती की अनुमति दी है जिसका मूल्य से अधिक नहीं है 40 रुपए लाख एक आवासीय घर के अधिग्रहण के लिए) रुपये 25 लाख से अधिक है. निर्धारिती ऋण की मंजूरी की तारीख पर किसी भी आवासीय घर की संपत्ति का मालिक नहीं है लेकिन अगर कटौती उपलब्ध है.

5.5.11 कुछ धन को दान के संबंध पर कटौती, धर्मार्थ संस्थाओं आदि (धारा 80 जी):

धारा 80 जी के कर्मचारियों को अपने संबंधित नियोक्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष , मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष में दान करने के मामलों में जहां आदि विभिन्न निधियों , धर्मार्थ संगठनों के लिए किए गए दान के कारण कटौती के लिए प्रदान करता है , यह है इन फंडों में किए गए योगदान के रूप में इस तरह के फंडों में किए गए दान के संबंध में हर तरह के कर्मचारी को अलग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इस तरह के धन के लिए संभव नहीं एक समेकित चेक के रूप में कर रहे हैं . इन फंडों की ओर से दान में आता है , जो एक कर्मचारी खंड 80 जी के तहत छूट का दावा करने के पात्र है . यह एतद्द्वारा , ऊपर संकेत के रूप में इस तरह के दान के संबंध में दावा इस संबंध में आहरण और संवितरण अधिकारी ( डीडीओ ) / नियोक्ता द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर खंड 80 जी के तहत स्वीकार्य होगा कि स्पष्ट है - परिपत्र सं 2 / 2005, 2005/12/01 दिनांकित .

इस धारा के तहत कोई कटौती राशि नकद के अलावा अन्य किसी भी विधा के द्वारा भुगतान किया जाता है जब तक 10000 रुपये से अधिक है , तो दान की राशि के मामले में स्वीकार्य है .

5.5.12 कटौती (धारा 80GG) भुगतान के किराए के संबंध में है:

धारा 80GG अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने के लिए कर्मचारी की अनुमति देता है. इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है: -

  (a) कर्मचारी विशेष रूप से उसे दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता के प्राप्ति में नहीं किया गया है जो धारा 10 अधिनियम के (13 ए) के तहत छूट के लिए योग्य है;

  (b) कर्मचारी फार्म सं 10BA में घोषणा फ़ाइलें. (अनुबंध X)

  (c) कर्मचारी ही नहीं करता है:

   (i) किसी भी रिहायशी आवास में खुद को या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या जहां इस तरह के द्वारा कर्मचारी जगह पर ऐसे परिवार से, एक हिन्दू अविभाजित परिवार के एक सदस्य है, जहां वह आमतौर पर रहता है या अपने पद के कर्तव्यों प्रदर्शन करती है या अपने व्यवसाय या पेशे पर किया जाता है; या

  (ii) किसी भी अन्य जगह पर, जो किसी भी रिहायशी आवास के कब्जे में है कर्मचारी, धारा 23 के तहत निर्धारित किया जा रहा है जो के मूल्य (2) (ए) या धारा 23 (4) (क), जैसा भी मामला हो.

आहरण और संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती कर्मचारी को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

5.5.13 वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास (धारा 80 GGA) के लिए कुछ दान के संबंध में कटौती:

धारा 80GGA अनुमति देता है नीचे तालिका में दिए गए के रूप में किसी भी राशि के दान के संबंध में कर्मचारी के कुल आय में से कटौती:

क्रम व्यक्तियों के लिए किए गए दान धारा के तहत अनुमोदन / अधिसूचना अधिकार देने के अनुमोदन / अधिसूचना
1 अपने उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के उपक्रम के रूप में या वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की जाने वाली एक विश्वविद्यालय , कॉलेज या अन्य संस्था है जो एक शोध एसोसिएशन के धारा 35(l)(ii) के तहत केन्द्र सरकार
2 सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में या सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जा करने के लिए एक विश्वविद्यालय , कॉलेज या अन्य संस्था को अपने उद्देश्य के रूप में अनुसंधान का उपक्रम है जो एक शोध एसोसिएशन के धारा 35(l)(iii) के तहत केन्द्र सरकार
3 एक संघ या उसके वस्तु के रूप में ग्रामीण विकास के किसी भी कार्यक्रम के उपक्रम , खंड की ग्रामीण प्रयोजनों के किसी भी कार्यक्रम से बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाना है जो संस्था , करने के लिए 3 से 5 CCA विकास के लिए मंजूरी दे दी प्रमाण पत्र प्रस्तुत धारा 35CCA (2) के तहत नियम 6 AAA के तहत प्राधिकरण निर्धारित
4 अपने उद्देश्य के रूप में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए व्यक्तियों के प्रशिक्षण है जो एक संघ या संस्था . प्रमाण पत्र प्रस्तुत धारा 3 5 CCA (2A) के तहत नियम 6 AAA के तहत प्राधिकरण निर्धारित
5 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या एक स्थानीय प्राधिकारी या किसी भी पात्र परियोजना या स्कीम से बाहर ले जाने के लिए , राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदित एक संघ या संस्था के लिए . प्रमाण पत्र प्रस्तुत धारा 35AC(2)(a) के तहत सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति
7 एक ग्रामीण विकास निधि के लिए धारा 35CCA (1) (c) के तहत अधिसूचित स्थापना और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित
8 राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष के लिए धारा 35CCA (1) (d) के तहत अधिसूचित स्थापना और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित

इस धारा के तहत कोई कटौती मामले में स्वीकार्य है:

  (i) कर्मचारी सिर "मुनाफा और व्यापार या पेशे के लाभ" के अंतर्गत प्रभार्य है जो आय भी शामिल है जो सकल कुल आय है.

 (ii) दान की राशि 10000 रुपये से अधिक है और नकदी में भुगतान किया जाता है.

आहरण और संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती कर्मचारी को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए. उन्होंने यह भी दान की वास्तविक भुगतान की सबूत की उत्पादन और दान किया गया है जिसे करने के लिए व्यक्ति से एक रसीद पर जोर दे द्वारा इस संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने और अनुमोदन / अधिसूचना सही प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है कि यह सुनिश्चित करना चाहिए. DDO उन्होंने कहा, "मुनाफे और व्यवसाय या पेशे के लाभ" से कोई आय है कि कर्मचारी से एक स्वयं घोषणा सुनिश्चित करना चाहिए.

5.5.14 बचत खाते (धारा 80TTA) में जमा राशि पर ब्याज के संबंध में कटौती:

धारा 80TTA वित्तीय वर्ष 2012-13 से शुरू की गई है और यह एक बचत खाते में जमा राशि (समय जमा नहीं किया जा रहा) पर ब्याज के रूप में किसी भी आय भी शामिल है, तो यह उसके सकल कुल आय में से एक कर्मचारी की अनुमति देता है, की राशि कटौती:

 (i) ऐसी आय की राशि कुल दस हजार रुपये में अधिक नहीं है जहां एक मामले में,   इस तरह की राशि का पूरा; और

 (ii) किसी भी अन्य मामले में, दस हजार रुपए.

इस तरह के बचत खाते में बनाए रखा है अगर कटौती, उपलब्ध है

 (a) बैंकिंग कंपनी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, (किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था है कि अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट सहित) लागू होता है;

 (b) सहकारी सोसायटी (एक सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक सहित) बैंकिंग के कारोबार पर ले जाने में लगे; या

 (c) डाकघर भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (कश्मीर) के रूप में परिभाषित, इस अनुभाग के लिए, "समय जमा" निर्धारित अवधि की समाप्ति पर प्रतिदेय जमा का मतलब है.

6. कुल आय 5 लाख रुपये तक [धारा 87A] होने के व्यक्तियों के लिए रु 2000 की छूट

वित्त अधिनियम 2013 मैं, कम आय वर्ग में हैं जो व्यक्तिगत करदाताओं, भारत में रहने वाले के लिए छूट के रूप में राहत प्रदान की है. ई. कुल आय रु 5,00,000 से अधिक नहीं कर रही है. छूट की राशि 2000 रुपए या जो भी कम हो, देय कर की राशि है.

7. जमा मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड के तहत संतुलन और अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि से अंशदान के भुगतान पर टीडीएस:

7.1 किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि, या कारण कर्मचारियों को संचित शेष का भुगतान करने के लिए फंड के नियमों द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के न्यासियों, करेगा मामलों में जहां उप नियम (1) चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 9 के लिए अधिनियम के कारण एक कर्मचारी को संचित राशि का भुगतान किया जाता है जब समय पर लागू होता है, इस अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 10 में निर्दिष्ट कटौती उधर से बनाते हैं.

संचित संतुलन सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के रूप में व्यवहार किया जाता है

7.2 एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति कोष में, यदि कोई हो, इस तरह के योगदान पर ब्याज सहित, एक नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी योगदान कर्मचारी को भुगतान किया जाता है, तो भुगतान की गई राशि पर टैक्स नियम 6 में प्रदान की हद तक कोष के न्यास द्वारा काटा जाएगा अधिनियम को अनुसूची के भाग बी की. टीडीएस वह फंड का सदस्य था जब उस अवधि, कम से कम तीन साल है, तो कर्मचारी, पिछले तीन वर्षों के दौरान या अवधि के दौरान लगाया जा करने के लिए उत्तरदायी था, जिस पर कर की औसत दर से होना चाहिए. डिडक्टर एक कोष का एक फंड या भाग एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि नहीं रहता है, भले ही (यदि कोई हो, ब्याज सहित) लौट योगदान के खाते पर भुगतान किसी भी राशि पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी रहेंगे.

8. दावे की असलियत के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए DDOS:

आरेखण और संवितरण अधिकारी वे उक्त कटौती की अनुमति से पहले समझना जरूरी जैसे ब्यौरे / जानकारी के लिए फोन करके, कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक जमा / अनुमोदन / भुगतान के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए. DDO कर्मचारी द्वारा किए गए किसी भी जमा / सदस्यता / भुगतान के संबंध में कर्मचारी के दावे की असलियत के बारे में संतुष्ट नहीं है मामले में, वह एक ही अनुमति नहीं होना चाहिए, और कर्मचारी द्वारा दाखिल इस तरह की राशि पर कटौती / छूट का दावा करने के लिए स्वतंत्र होगा मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि के लिए आदि आय और आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत की उसकी वापसी, सिवा,.

9. आय कर की गणना की कटौती की जाएगी:

9.1 खंड 192 के प्रयोजन के लिए वेतन आय पालन के रूप में गणना की जाएगी: -

 (a) पैरा 5.2 में वर्णित सभी आय सहित और पैरा 5.3 में वर्णित आय को छोड़कर पैरा 5.1 में वर्णित के रूप में सबसे पहले सकल वेतन की गणना .

 (b) चित्रण से पैरा 5.4 में वर्णित कटौती ( एक ) ऊपर पर पहुंचे और कर्मचारी की शुद्ध वेतन पर पहुंचने के लिए राशि की गणना की अनुमति दें

 (c) अन्य सभी सिर गृह संपत्ति से आय जोड़ें , मुनाफे और व्यापार या व्यवसाय के लाभ, पूंजीगत लाभ और सरल बयान का उल्लेख पैरा 3.5 के रूप में दिखाया गया है सकल कुल आय पर पहुंचने के लिए अन्य स्रोतों से आय . हालांकि यह किसी भी तरह के सिर के नीचे कोई नुकसान हेड " गृह संपत्ति से आय 'के तहत नुकसान के अलावा और डीडीओ द्वारा स्वीकार्य है कि याद किया जा सकता .

 (d) चित्रण से पैरा 5.5 में वर्णित कटौती सुनिश्चित करने के ऊपर ( ग) पर आ गया है कि अनुमति प्रासंगिक शर्तों से संतुष्ट हैं . सीमा के अधीन कटौती की सकल

 (e) ऊपर और यह अधिक है , यह होना चाहिए पर राशि से अधिक नहीं होगी पैरा 5.5 में वर्णित उस राशि के लिए प्रतिबंधित .

यह आयकर की कटौती की जाएगी आवश्यकता होगी , जिस पर कर्मचारी की कुल आय की राशि होगी . यह आय दस रुपये के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए .

9.2 ऐसी आय पर आयकर इस परिपत्र ध्यान में रखते हुए पैरा 2.1 में दी गई दरों पर गणना की जाएगी

सेकंड के उपबंधों के कर्मचारी और इस विषय की आयु देखें. 206AA, पैरा 4.8 में चर्चा की. रुपये 2000 / तक धारा 87A के अनुसार छूट - पात्र व्यक्तियों को (पैरा 6 देखें) दी जा सकती है. सरचार्ज (पैरा 2.2 देखें) मामलों जहां लागू में गणना की जाएगी.

9.3 देय इतने पर पहुंचे कर की राशि कुल देय कर पर पहुंचने के लिए (माध्यमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक और 1% के लिए 2%) के रूप में लागू शिक्षा उपकर की वृद्धि की जाएगी.

10. विविध:

10.1 ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और वेतन से टैक्स की कटौती से संबंधित विभिन्न प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं. कोई संदेह नहीं है जहाँ भी, संदर्भ आदि आयकर अधिनियम के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962, वित्त अधिनियम 2013, प्रासंगिक परिपत्र / अधिसूचनाएं, के लिए किया जा सकता है

10.2 किसी भी सहायता की आवश्यकता है, के मामले में मूल्यांकन अधिकारी / आयकर विभाग की स्थानीय पब्लिक रिलेशन अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.

10.3 ये निर्देश केंद्र / राज्य सरकारों के नियंत्रण में उन सहित सभी संवितरण अधिकारी और उपक्रमों के ध्यान में लाया जा सकता है.

10.4 इस परिपत्र की प्रतियां आयकर निदेशक (अनुसंधान, सांख्यिकी एवं प्रकाशन एवं जनसम्पर्क), 6 मंजिल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110 001 और निम्न वेबसाईट में से उपलब्ध हैं

www.finmin.nic.in & www.incometaxindia.gov.in

अनुबंध-I कुछ चित्र उदाहरण 1

आकलन वर्ष 2014-15 के लिए

(A) साठ साल की उम्र और की सकल वेतन आय होने के नीचे (पुरुष या महिला) एक कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना:

2,00,000 रु

रुपये 5,00,000

रुपये 10,00,000 और

रुपये 20,00,000

1,10,00,000

(B) जहाँ PAN उनके डीडीओ / कार्यालयों को उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो ऊपर कर्मचारियों के मामले में टीडीएस की मात्रा क्या होगी:

विवरण रुपए (i) रुपए (ii) रुपए (iii) रुपए (iv) रुपए (v)
(भत्ते सहित) सकल वेतन आय 2,00,000 5,00,000 10,00,000 20,00,000 1,10,00,000
G.P.F. का योगदान 45,000 50,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000

कुल आय की गणना और कर देय आगे

विवरण रुपए (i) रुपए (ii) रुपए (iii) रुपए (iv) रुपए (v)
सकल वेतन 2,00,000 5,00,000 10,00,00 0 20,00,000 1,10,00,000
कम: कटौती यू / एस 80 सी 45,000 50,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000
करयोग्य आय 1,55,000 4,50,000 9,00,000 19,00,000 1,09,00,000
           
(A) कर उस पर शून्य 23,000 1,10,000 4,00,000 3,10,00,00
अधिभार         31,00,00

जोड़ें:

@ 2% (7) शिक्षा उपकर.

1% @ (द्वितीय) माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर

 

शून्य

शून्य

 

 

400

230

 

 

2200

1100

 

 

8000

4000

 

 

68200

34100

कुल कर देय शून्य 25,750 1,13,300 4,12,000 3512900
धारा के तहत (बी) टीडीएस. PAN कर्मचारी से सुसज्जित नहीं है जहां मामले में 206AA शून्य 90,000 1,80,000 4,12,000 3512900

उदाहरण 2

आकलन वर्ष 2014-15 के लिए

(नियोक्ता के लिए सुसज्जित वैध पैन के साथ) एक विकलांग आश्रित होने के साठ साल से कम उम्र के एक कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना.

क्रम विवरण रुपए
1 सकल वेतन 3,20,000
2 राशि विकलांगता के साथ व्यक्ति होने, एक आश्रित के इलाज पर खर्च (लेकिन गंभीर विकलांगता नहीं) 7000
3 एक विकलांगता के साथ निर्भर किया जा रहा व्यक्ति (लेकिन गंभीर नहीं विकलांगता) के रखरखाव के लिए वार्षिकी के संबंध में एलआईसी के लिए भुगतान की गई राशि 60,000
4 जीपीएफ अंशदान 25,000
5 अदा LIP 10,000

टैक्स की गणना

क्रम विवरण रुपए
1 सकल वेतन 3,20,000
  कम: कटौती यू / एस 80 डीडी (50000 रु केवल करने के लिए प्रतिबंधित) 50,000
2 करयोग्य आय 2,70,000
  कम: कटौती यू / एस 80 सी (i) जीपीएफ 25000 (द्वितीय) LIP रुपये 10000 = रुपये 35000 35,000
3 कुल आय 2,35,000
4 आयकर उस पर / देय 1,500
 

जोड़ें:

(i) शिक्षा उपकर @2%

(ii) माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर @1%

 

 

30

15

5 कुल आयकर देय 1,545
6 राउंड ऑफ 1,550

उदाहरण 3

आकलन वर्ष 2014-15 के लिए

चिकित्सा उपचार व्यय (नियोक्ता के लिए सुसज्जित वैध पैन के साथ) नियोक्ता द्वारा वहन किया गया था, जहां साठ साल से कम उम्र के एक कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना.

क्रम विवरण रुपए
1 सकल वेतन 4,00,000
2 स्वयं और आश्रित परिवार के सदस्य के इलाज पर नियोक्ता द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति 35,000
3 जीपीएफ का योगदान 20,000
4 एलआईसी प्रीमियम 20,000
5 गृह निर्माण अग्रिम की अदायगी 25,000
6 दो बच्चों के लिए ट्यूशन फीस 60,000
7 यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में निवेश 20,000

टैक्स की गणना

क्रम विवरण रुपए
1 सकल वेतन 4,00,000
  जोड़ें: दस्तूरी रुपये से अधिक में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में. 15,000 / - की धारा 17 का दृश्य में (2) (वी) 20,000
2 करयोग्य आय 4,20,000
  कम: कटौती यू / एस 80 सी  
  (i) GPF Rs.20,000/-    
  (ii) LIC Rs.20,000/-    
  (iii) Repayment of House Building Advance  Rs.25,000/-    
  (iv) दो बच्चों के लिए ट्यूशन फीस Rs.60,000/-    
  (v) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में निवेश Rs.20,000/-    
  कुल =Rs.l,45,000/-    
  1,00,000/- रुपये तक सिमित   1,00,000/-
3 कुल आय 3,20,000
4 आयकर उस पर / देय 10,000
  जोड़ें:  
  (i) शिक्षा उपकर @2% 200
  (ii) माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर @1% 100
5 कुल आयकर देय 10,300
6 राउंड ऑफ  

उदाहरण 4

आकलन वर्ष 2014-15 के लिए

(नियोक्ता के लिए सुसज्जित वैध पैन के साथ) साठ साल से कम उम्र के एक कर्मचारी के मामले में दिल्ली में स्थित रिहायशी आवास के संबंध में मकान किराया भत्ता यू / एस 10 (13A) का व्याख्यात्मक गणना.

क्रम विवरण रुपए
1 वेतन 2,50,000
2 महंगाई भत्ता 1,00,000
3 मकान किराया भत्ता 1,40,000
4 भुगतान मकान किराया 1,44,000
5 सामान्य भविष्य निधि 36,000
6 जीवन बीमा प्रीमियम 4,000
7 यूनिट लिंक्ड बीमा योजना के लिए सदस्यता 50,000

टैक्स की गणना

क्रम विवरण रुपए
1 वेतन + महंगाई भत्ता + मकान किराया भत्ता 2,50,000 +1,00,000 +1,40,000 = 4,90,000 4,90,000
2 कुल वेतन आय 4,90,000
3

कम: मकान किराया भत्ता छूट यू / एस 10 (13A):

से कम:

 
  (a) HRA की वास्तविक राशि प्राप्त = 1,40,000  
  (b) वेतन का 10% से अधिक किराए की व्यय (DA सहित कि महंगाई भत्ते रखनेवाला. सेवानिवृत्ति के लाभ के लिए लिया जाता है) (1,44,000-35,000) = 1,09,000  
  (c) वेतन का 50% (बेसिक + डीए)= 1,75,000 1,09,000
  सकल कुल आय 3,81,000
  कम: कटौती यू / एस 80 सी    
  (i) GPF रु. 36,000/-  
  (ii) LIC रु 4,000/- रु. 4,000  
  (iii) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में निवेश रु. 50,000/-  
  कुल = रु. 90,000/-

90,000

3 कुल आय 2,91,000
  टैक्स कुल आय पर देय 7,100
  जोड़ें:  
  (i) शिक्षा उपकर @2% 142
  (ii) माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर @1% 71
5 कुल आयकर देय 7313
6 राउंड ऑफ 7310

उदाहरण 5

आकलन वर्ष 2014-15 के लिए

सचित्र मूल्यांकन दो महीने के लिए दस महीनों के लिए रियायती दर पर और एक होटल में एक फ्लैट में आवास प्रदान किया गया था, जो मुंबई में एक निजी कंपनी का साठ साल से कम उम्र के एक कर्मचारी के मामले में रिआयत और कर की गणना (वैध पैन के साथ नियोक्ता को प्रस्तुत).

क्रम विवरण रुपए
1 वेतन 7,00,000
2 बोनस 1,40,000
3 नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी आदि (कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक बिल) 40,000
4(a) (दस माह के लिए) रियायती दर पर फ्लैट. = रु .3, 60,00 3,60, 000
4(b) (दो माह के लिए) नियोक्ता द्वारा भुगतान होटल किराया 1,00,000
4(c) किराए पर कर्मचारी से बरामद किया. 60,000
4(d) फर्नीचर के लागत. 2,00,000
5 यूनिट लिंक्ड बीमा योजना के लिए सदस्यता 50,000
6 जीवन बीमा प्रीमियम 10,000
7 मान्यता प्राप्त P.F. के लिए अंशदान 42,000
8 लंबी अवधि के इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश (80CCF) 20,000
कुल आय और कर का भुगतान किया उस पर की गणना:
क्रम विवरण रुपए
1 वेतन 7,00,000
2 बोनस 1,40,000
3 अनुलाभ के मूल्यांकन के लिए कुल वेतन (एल 2) 8,40,000
अनुलाभ का मूल्यांकन
4(a)

Perq. फ्लैट के लिए:  के लोअर (10 महीने = रुपये 1,05,000 के लिए वेतन का 15%) और (वास्तविक किराए का भुगतान किया = रुपये 3,60,000)

Rs. 1,05,000

1,38,600
4(b)

होटल के लिए Perq: के लोअर (2 महीने के वेतन का 24% रु 33,600 =) और (वास्तविक भुगतान = 1,00,000 रुपए)

रुपए 33,600

4(c) लागत 20,000 के 10% @ फर्नीचर (2, 00,000) के लिए अनुलाभ
4(c)(1)

के कुल [4(a)+(b)+(c)] (1,05,000 + 33,600 + 20,000) Rs.158, 600

कम: किराया बरामद (-) रुपये. 60,000

= रु. 98,600

4(d)

जोड़ें

perq. नि: शुल्क गैस के लिए, बिजली, पानी आदि 40, 000 (+) रुपये 98,600

[4 (c) (i)] = रुपये 1,38,600

कुल अनुलाभ

5 सकल कुल आय (Rs.8,40,000+ 1,38,600) 9,78,600
6 सकल कुल आय 9,78,600
7 कम: कटौती यू / एस 80 सी    
  (i) GPF 80 सी रु. 52,000/-  
  (ii) LIC 80 सी रु. 10,000  
  (iii) यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में निवेश 80 सी रु. 50,000/-  
  कुल = रु. 1,12,000/-  
  1,00,000/- रुपये तक सिमित 1,00,000
8 कुल आय 8,78,600
9 टैक्स देय 1,05,720
10 जोड़ें:  
  (i) शिक्षा उपकर @2% 2,114
  (ii) माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर @1% 1,057
11 कुल आयकर देय 10,88,91
12 राउंड ऑफ 10,88,90

उदाहरण 6

आकलन वर्ष 2014-15 के लिए

एक निजी कंपनी के 60 वर्ष से कम उम्र के एक कर्मचारी के मामले में रिआयत और कर की गणना के सचित्र मूल्यांकन दिल्ली में तैनात हैं और (नियोक्ता के लिए प्रस्तुत कर वैध पैन के साथ) गृह निर्माण ऋण चुकाने.

क्रम विवरण रुपए
1 वेतन 4,00,000
2 महंगाई भत्ता 1,00,000
3 मकान किराया भत्ता 1,80,000
4 विशेष कर्तव्य भत्ता 12,000
5 भविष्य निधि 60,000
6 LIP 10,000
7 एनएससी आठवीं अंक में जमा 30,000
8 उसके द्वारा काम पर रखा घर के लिए कर्मचारी द्वारा भुगतान किया रेंट 1,20,000
9 गृह निर्माण ऋण की चुकौती (प्रधान) 60,000
10 तीन बच्चों के लिए ट्यूशन फीस (रुपए प्रति बच्चा 10,000) 30,000

कुल आय और कर देय आगे की संगणना

क्रम विवरण रुपए
     
1 सकल वेतन (बेसिक+DA+HRA+SDA) 6,92,000
  कम: मकान किराया भत्ता छूट यू / एस 10 (13 ए) से कम:      
  (a). HRA की वास्तविक प्राप्त राशि. : Rs. 1,80,000    
  (b). वेतन के 10% से अधिक में किराए पर व्यय (D.A. सहित ) DA संभालने सेवानिवृत्ति लाभों के लिए शामिल है (1,20,000- 40,000) : Rs. 80,000.    
  (c). वेतन का 50% (D.A सहित) : Rs. 2,00,000   80,000
2 सकल कुल कर योग्य आय 6,12,000
  कम: 80C के तहत कटौती      
  (i). भविष्य निधि : 60,000    
  (ii). LIP : 10,000    
  (iii). NSC VIII निर्गम : 30,000    
  (iv). HBA की अदायगी : 60,000    
  (v). ट्यूशन फीस (दो बच्चों तक सिमित) : 20,000    
  कुल : 1,80,000    
  1,00,000 तक प्रतिबंधित 1,00,000
  कुल आय 5,12,000
  आयकर उस पर / देय 32,400
  जोड़ें:  
  (i) शिक्षा उपकर @2% 648
  (ii) माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर @1% 324
  कुल आयकर देय 33372
  राउंड ऑफ 33370

उदाहरण 7

आकलन वर्ष 2014-15 के लिए

A. साठ साल की आयु से ऊपर है, लेकिन 80 साल के उम्र और के सकल पेंशन होने नीचे एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना:

i. रु. 4,50,000/-,

ii. रु. 8,00,000/-,

B. यदि PAN उनके डीडीओ / कार्यालयों को उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो क्या, ऊपर कर्मचारियों के आसानी में TDS की मात्रा क्या होगी:

विवरण रुपए (i) रुपए (ii) रुपए (iii)
सकल पेंशन 4,50,000 8,00,000 1,25,0000
P.P.F. का योगदान 70,000 70,000 70,000

कुल आय की गणना और कर देय आगे

विवरण रुपए (i) रुपए (ii) रुपए (iii)
सकल पेंशन 4,50,000 8,00,000 1,25,0000
कम: कटौती यू / एस 80 सी 70,000 70,000 70,000
करयोग्य आय 3,80,000 7,30,000 11,80,000
       
टैक्स आगे 11,000 71,000 1,79000
जोड़ें:      
(i) शिक्षा उपकर @2% 220 1420 3580
(ii) माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर @1% 110  710 1790
कुल कर देय 11,330 73,130 184370
कर्मचारी के द्वारा PAN प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसे मामलो में धारा 206AA के तहत TDS. 76,000 1,46,000 2,36,000

उदाहरण 8

आकलन वर्ष 2014-15 के लिए

A. 80 साल का उम्र और का सकल पेंशन होने के ऊपर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी के मामले में आयकर की गणना:

iii. रु. 4,50,000/-,

iv. रु. 8,00,000/-,

B. यदि PAN उनके डीडीओ / कार्यालयों को उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो क्या, ऊपर कर्मचारियों के आसानी में TDS की मात्रा क्या होगी:

विवरण रुपए (i) रुपए (ii) रुपए (iii)
सकल पेंशन 5,00,000 8,00,000 1,25,0000
P.P.F. का योगदान 70,000 70,000 70,000

कुल आय की गणना और कर देय आगे

विवरण रुपए (i) रुपए (ii) रुपए (iii)
सकल पेंशन 5,00,000 8,00,000 1,25,0000
कम: कटौती यू / एस 80 सी 70,000 70,000 70,000
करयोग्य आय 4,30,000 7,30,000 11,80,000
       
टैक्स आगे शून्य 46,000 1,54,000
जोड़ें:      
(i) शिक्षा उपकर @2%   920 3080
(ii) माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर @1%   460 1540
कुल कर देय शून्य 47,380 1,58,620
कर्मचारी के द्वारा PAN प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसे मामलो में धारा 206AA के तहत TDS.   1,46,000 2,36,000

अनुबंध-II

फार्म N0.12BA

{नियम 26A(2)(b) देखें}

तत्संबंधी मूल्य के साथ वेतन के एवज में अनुलाभ, अन्य अनुषंगी लाभ या सुविधाएँ और लाभ के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(1) नाम और नियोक्ता का पता:

(2) TAN

(3) नियोक्ता का TDS का आकलन रेंज:

(4) नाम, पदनाम और कर्मचारी के पैन:

(5) कर्मचारी के साथ एक निर्देशक या एक व्यक्ति है:

कंपनी में पर्याप्त रुचि (जहां नियोक्ता कंपनी है)

(6) कर्मचारी के सिर "वेतन" के अंतर्गत आय: (अन्य अनुलाभ से)

(7) वित्तीय वर्ष:

(8) अनुलाभ का मूल्यांकन

क्रम रिआयत की प्रकृति (नियम 3 देखें) रिआयत के मूल्य के रूप में नियमों के अनुसार (रुपए) राशि, अगर किसी भी कर्मचारी (रुपए) से बरामद टैक्स को रिआयत प्रभार्य के राशि कोलम (3) - कोलम (4) (रुपए)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 आवास      
2 कारें / अन्य मोटर वाहन      
3 स्वीपर, माली, चौकीदार या व्यक्तिगत परिचर      
4 गैस, बिजली, पानी      
5 ब्याज मुक्त या रियायती ऋण      
6 छुट्टी व्यय      
7 नि: शुल्क या रियायती यात्रा      
8 नि: शुल्क भोजन      
9 नि: शुल्क शिक्षा      
10 उपहार, वाउचर आदि      
11 क्रेडिट कार्ड का खर्च      
12 क्लब का खर्च      
13 कर्मचारियों ने चल संपत्ति के उपयोग करें      
14 कर्मचारियों को संपत्ति का हस्तांतरण      
15 किसी भी अन्य लाभ / लाभ / सेवा / विशेषाधिकार के मूल्य      
16 स्टॉक विकल्प (गैर योग्य विकल्प)      
17 अन्य लाभ या सुविधाएँ      
18 अनुलाभ के कुल मूल्य      
19 17 (3) के अनुसार वेतन के एवज में मुनाफे के कुल मूल्य      

9 टैक्स का विवरण,. –

(a) अनुभाग 192(1) के तहत कर्मचारी के वेतन से कर कटौती .....................................
(b) अनुभाग 192(1A) के तहत कर्मचारी की ओर से नियोक्ता द्वारा कर भुगतान .....................................
(c) कुल कर भुगतान .....................................
(d) सरकार के राजकोष में भुगतान की तिथि .....................................

नियोक्ता द्वारा घोषणा

 

में...................................., .................................... का पुत्र, .................................... (पद) के तौर पर काम कर रहा, .................................... (नियोक्ता का नाम) की ओरसे घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी के खाते का बही खातों पर आधारित है, दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड या जानकारी हमें और हर तरह के रिआयत का मूल्य के विवरण के साथ उपलब्ध की धारा 17 और नियम तैयार किए उसके अधीन के अनुसार और इस तरह की जानकारी सत्य और सही हैं.

 

जिम्मेदार व्यक्ति के हस्ताक्षर कर की कटौती के लिए

स्थान.... पूरा नाम................................
तारीख.... पद.......................................

अनुबंध-III

वेतन से स्रोत आयकर कटौती आयकर अधिनियम के यू / एस 192, 1961 वित्तीय वर्ष 2013-14 पर कर की कटौती के परिपत्र पॉइंट NO.4.4.2.1

बहीखाता प्रविष्टि TDS के भुगतान के मामले में कोषाधिकारी आदि, PAO द्वारा वक्तव्य का अनिवार्य फाइलिंग.

1. TIN सुविधा केन्द्रों (TIN-FCS) में फॉर्म 24G को तैयारी और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:

फार्म 24G, डेटा संरचना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (सिस्टम) द्वारा निर्धारित (फ़ाइल प्रारूप) के अनुसार PAO / डीटीओ / CDDO द्वारा तैयार किया जाना चाहिए www.tin-nsdl.com टिन वेबसाइट पर उपलब्ध है जो दिल्ली. AOS घर में सुविधाओं, तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके या स्वतंत्र रूप से TIN वेब साइट से डाउनलोड है जो NSDL ई प्रशासन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा विकसित फॉर्म 24G रिटर्न तैयार उपयोगिता (RPU) का उपयोग करके या तो फार्म 24G तैयार कर सकते हैं www.tin-nsdl.com.

फार्म 24G की तैयारी के बाद, AO TIN वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है जो फार्म 24G फ़ाइल मान्यकरण उपयोगिता (FVU) का उपयोग कर एक ही मान्य करने के लिए आवश्यक है.

TIN-FCS पर प्रस्तुत करने एओ द्वारा हस्ताक्षर किए शारीरिक विवरण आँकड़ा रिपोर्ट (SSR), के साथ सीडी / डीवीडी / पेन ड्राइव में फाइल FVU के माध्यम से मान्य है, एक बार '. Fvu फाइल'. TIN एफसी, 15 अंकों टोकन कोई युक्त एक रसीद पर फार्म 24G के सफल स्वीकृति पर. AO के लिए प्रदान की जाती है. AO TIN वेबसाइट पर फार्म 24G की स्थिति देख सकते हैं.

बही पहचान संख्या (बिन) आगे पर्चा 24G में उल्लेख किया ईमेल आईडी पर AOS को फैलाया है जो फार्म 24G की रिपोर्ट में प्रत्येक 'वैध तन के साथ डीडीओ रिकॉर्ड' के लिए तैयार है. AOS संबंधित डीडीओ को बिन जानकारी के संवाद की जरूरत है. बिन तिमाही e-TDS/TCS बयान में डीडीओ द्वारा उद्धृत किया जा रहा है. बिन पर्चा 24G की रसीद नंबर के होते हैं. डीडीओ स्थानांतरण वाउचर के सीरियल नंबर और तारीख.

AO कटौती से काट लिया और उस महीने के लिए उसे करने के लिए सूचित कर के संबंध में इस महीने के अंत से दस दिनों के भीतर फार्म 24G प्रस्तुत करने की आवश्यकता है. 'एक महीने के वित्तीय वर्ष' के लिए केवल एक नियमित पर्चा 24G प्रस्तुत किया जा सकता है.

1.1 फार्म 24G में सुधार:

AO TIN केंद्रीय प्रणाली में स्वीकार फार्म 24G के किसी भी संशोधन या रद्द करने के लिए एक सुधार फार्म 24G फाइल कर सकते हैं. सुधार फार्म 24G की तैयारी और मान्यता नियमित फार्म 24G के साथ कतार में है. एक सीडी / पेन ड्राइव पर नकल की मान्य फार्म 24G सुधार फ़ाइल (. FVu फ़ाइल) TIN एफसी को मूल रूप 24G और SSR की अनंतिम रसीद के साथ प्रस्तुत किया जाना है. TIN एफसी, 15 अंकों टोकन कोई युक्त एक रसीद में सुधार फार्म 24G के सफल स्वीकृति पर. AO के लिए प्रदान की जाती है. AO TIN वेबसाइट पर फार्म 24G की स्थिति देख सकते हैं.

2. TIN वेबसाइटों पर फार्म 24G की ऑनलाइन अपलोड करें:

TIN वेबसाइट पर फार्म 24G की ऑनलाइन अपलोड करने के लिए, लेखा कार्यालय पहचान संख्या (ऐन) एक पूर्व अपेक्षित है. ऑनलाइन ऐन पंजीकरण के लिए, AO TIN एफसी के माध्यम से कम से कम एक फार्म 24G फाइल की जरूरत है. ऐन पंजीकरण के बाद, AO TIN वेबसाइट पर AO खाता के माध्यम से फार्म 24G फाइल कर सकते हैं. सुधार फार्म 24G की तैयारी और मान्यता (TIN एफसी में प्रस्तुत) नियमित फार्म 24G के साथ कतार में है. मान्य फार्म 24G सुधार फ़ाइल (. Fvu फ़ाइल) TIN वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है. ऑनलाइन अपलोड में SSR प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है. फार्म के लिए 24G TIN केंद्रीय प्रणाली में 15 अंकों की टोकन संख्या उत्पन्न और AO को प्रदर्शित किया जाता है जिसमें एक ऑनलाइन रसीद स्वीकार किए जाते हैं. रसीद के प्रारूप TIN एफसी द्वारा जारी किए गए एक के समान है.

कोई शुल्क नहीं है फार्म 24G की ऑनलाइन अपलोड करने के लिए AOS को लागू कर रहे हैं. प्रवेश पर, AO भी कर सकते हैं / बिन विवरण डाउनलोड करें और जनसांख्यिकीय विवरण अपडेट. कोई डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) नहीं है पंजीकरण और फार्म 24G की ऑनलाइन अपलोड करने के लिए आवश्यक है.

2.1 TIN वेबसाइट पर सुधार फार्म 24G की ऑनलाइन अपलोडिंग:

AO TIN केंद्रीय प्रणाली में स्वीकार फार्म 24G के किसी भी संशोधन या रद्द करने के लिए एक सुधार फार्म 24G फाइल कर सकते हैं. सुधार के फार्म 24G की तैयारी और मान्यता नियमित फार्म 24G के साथ कतार में है. मान्य फार्म 24G सुधार फ़ाइल (. Fvu फ़ाइल) TIN वेबसाइट पर AO खाते के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है. सुधार के लिए प्रपत्र 24G TIN केंद्रीय प्रणाली, एक 15 अंकों टोकन संख्या उत्पन्न और AO को प्रदर्शित किया जाता है जिसमें एक ऑनलाइन रसीद पर स्वीकार कर लिया. रसीद के प्रारूप TIN एफसी द्वारा जारी किए गए एक के समान है. SSR और ऑनलाइन अपलोड में मूल रूप 24G की कच्ची रसीद प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है.

3. पूछे जाने वाले प्रश्न और अधिक जानकारी के लिए, AOS को TIN वेबसाइट पर लॉग इन करने की सलाह दी जाती है www.tin-nsdl.com

******

अनुबंध-IV

मासिक फार्म सं 24G स्टेटमेंट की प्रस्तुती वेतन एवं लेखा अधिकारी (पी ऐ ओ) / जिला कोषालय अधिकारी (DTOs) / चैक आरेखण और संवितरण अधिकारी (CDDOs) द्वारा

1. क्या आयकर नियम के तहत फार्म 24G दर्ज किया जाना चाहिए?

31 मई 2010 दिनांकित आयकर विभाग की अधिसूचना नंबर 41/2010 आयकर नियम 30 में संशोधन किया है, जो जनादेश है कि टैक्स (एक बैंक में टैक्स की जमा के साथ जुड़ा हुआ) एक चालान, प्रासंगिक PAO / CDDO / DTO या के बराबर कार्यालय की उत्पादन के बिना केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया गया है, जहां सरकार की एक कार्यालय के मामले में (यहाँ के बाद इस दस्तावेज़ में AO के रूप में कहा जाता है) सरकार मासिक आधार पर फार्म 24G फाइल करने की जरूरत है.

2. प्रासंगिक PAO / CDDO / DTO कौन है जो फार्म 24G दाखिल करने के लिए उत्तरदायी है?

एक प्रासंगिक PAO / CDDO / DTO कार्यालय डिडक्टर / डीडीओ (टैन धारक) पुस्तक समायोजन के माध्यम से TDS / टीसीएस की प्रेषण रिपोर्ट है कि जिस है. आम तौर पर, केन्द्र सरकार डीडीओ की रिपोर्ट उनके संबंधित भुगतान करने के लिए पुस्तक प्रविष्टि के माध्यम से टीडीएस और अधिकारी (पी ऐ ओ) खातों और राज्य सरकार डीडीओ की रिपोर्ट उनके संबंधित जिला कोषालय अधिकारी (DTOs) को किताब प्रविष्टि के माध्यम से TDS. इस तरह के पी ऐ ओ और DTOs मासिक आधार पर फार्म 24G फ़ाइल की आवश्यकता है. सीधे राज्य एजी को किताब प्रविष्टि के माध्यम से TDS जो रिपोर्ट चैक आरेखण और संवितरण अधिकारी (CDDOs) की मामले भी हैं. उदाहरण के लिए, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग आदि में इस तरह CDDOs भी मासिक आधार पर फार्म 24G फ़ाइल की आवश्यकता है. अनुबंध-III पर योजनाबद्ध आरेख विभिन्न परिदृश्यों में फार्म 24G दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को स्पष्ट करता है.

3. एक ही कार्यालय / अधिकारी भी DDO और AO के रूप में कार्य कर सकते हैं?

आमतौर पर, PAO कार्यालय, DDO इसलिए TDS रिपोर्ट करता है और जिसे करने के लिए एक है दोनों अलग कार्यालयों से होना चाहिए. हालांकि, जहां DDO और AO, वही कर रहे हैं CDDOs के मामले में, फार्म 24G की आँकड़ों की रिपोर्ट काउंटर अपने वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए.

4. कौन लागू करना चाहिए और AIN क्या है?

लेखा कार्यालय पहचान संख्या (ऐन) हर AO को आयकर निदेशालय (सिस्टम), दिल्ली द्वारा आबंटित किया जाता है जो एक अनूठा सात अंकों है. प्रत्येक AO विशिष्ट इस संख्या से सिस्टम में पहचाना जाता है. AOS क्षेत्राधिकार TDS कार्यालय के साथ ऐन के लिए लागू करने के लिए आवश्यक हैं. ऐन आवेदन TIN साइट से डाउनलोड किया जा सकता है. हर ऐन धारक फार्म 24G फाइल करने की जरूरत है. प्रत्येक DDO एक कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन) द्वारा सिस्टम में पहचाना जाता है. यह संख्या आयकर विभाग द्वारा आबंटित किया जाता है.

5. कहां लेखा कार्यालय पहचान संख्या (AIN) आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए?

AIN आवंटन के लिए विधिवत भरे और हस्ताक्षरित आवेदन क्षेत्राधिकार सीआईटी (TDS) को PAO / CDDO / DTO द्वारा भौतिक रूप में प्रस्तुत किया जाना है. पूर्ण और सही AIN आवेदनपत्र PAO / CDDO / DTO के साथ NSDL ई प्रशासन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसडीएल) को टॉवर, 1 तल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई 400013 पर भेजा जाये गा.

6. क्या जानकारी के फार्म 24G के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए?

हर AO अलग से कटौती / संग्रह के प्रत्येक प्रकार अर्थात के विवरण होने के लिए हर महीने एक पूर्ण, सही और समेकित फार्म 24G प्रस्तुत करना चाहिए. टीडीएस वेतन / टीडीएस गैर वेतन / टीडीएस गैर वेतन गैर निवासियों / टीसीएस ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक DDO द्वारा की गई.

7. फार्म 24G कहां प्रस्तुत किया जाना चाहिए?

फार्म 24G www.tin-nsdl.com वेब पोर्टल पर AO खाता के माध्यम से ऑनलाइन TIN-FCS या पर एक सीडी / पेन ड्राइव में केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है. ऑनलाइन फार्म सं 24G प्रस्तुत करने की सुविधा नि: शुल्क उपलब्ध है. कच्ची रसीद संख्या (PRN) प्रपत्र 24G की रसीद की एक रसीद के रूप में जारी किया जाता है.

8. कैसे ऑनलाइन सुविधा के लिए पंजीकरण करें?

AO खाते के लिए पंजीकरण TIN वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फार्म सं 24G दाखिल करने के लिए अनिवार्य है, www.tin-nsdl.com. पंजीकरण AO खाता एक बार ही आवश्यक है. AO कम से कम एक बार AO खाते के पंजीकरण के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) नियमों का पालन करने के लिए TIN एफसी पर फार्म सं 24G प्रस्तुत करने की आवश्यकता. पंजीकरण के बाद, यह ऑनलाइन TIN एफसी या कम से सीडी / पेन ड्राइव में फार्म No.24G प्रस्तुत करने के लिए या तो AO के लिए वैकल्पिक है.

9. AO खाते के साथ उपलब्ध कार्यों क्या हैं?

AO खाते के माध्यम से, AO, फार्म सं 24G की स्थिति दायर देखने बिन (बही पहचान संख्या) का ब्यौरा प्राप्त करने, अद्यतन AO प्रोफाइल और फार्म सं 24G अपलोड कर सकते हैं. स्थिति पर नज़र रखने के AIN पर आधारित और फार्म 24G की कच्ची रसीद संख्या (PRN) का सवाल है.

10. AO कागज के रूप में फार्म सं 24G प्रस्तुत कर सकते हैं?

सं फार्म 24G केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किया जाना है.

11. AO आयकर कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार प्रपत्र No.24G प्रस्तुत कर सकते हैं?

नहीं इलेक्ट्रॉनिक तैयार प्रपत्र No.24G केवल ऑनलाइन TIN एफसी या पर प्रस्तुत किया जा सकता है.

12. फार्म 24G में क्या होता है?

हर फार्म 24G आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा निर्धारित डेटा संरचना के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए. फार्म 24G शामिल-

  • AO फाइलिंग फार्म 24G (ऐन, नाम, जनसांख्यिकीय जानकारी, संपर्क विवरण) का विवरण.

  • मंत्रालय / राज्य की विवरण के साथ AO (केन्द्रीय / राज्य सरकार) की श्रेणी.

  • विवरण विवरण (महीने और फार्म 24G दायर किया जा रहा है, जिसके लिए वर्ष).

  • भुगतान सारांश; बुद्धिमान कटौती की प्रकृति (एक € "वेतन / TDS गैर वेतन / एक € TDS" गैर वेतन अनिवासी / टीसीएस टीडीएस).

  • DDO वार भुगतान की जानकारी (DDO की टैन, कटौती और सरकारी खाते (एजी / Pr.CCA) को प्रेषित नाम, जनसांख्यिकीय जानकारी, कुल कर.

  • AO के साथ जुड़े रहे हैं जो डीडीओ •. DDO DDO की विवरण / जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने के लिए इच्छुक है, एक ही बयान में उल्लेख किया जाना चाहिए.

13. फार्म 24G बयान तैयार करने की प्रक्रिया क्या है?

AOS घर में सुविधाओं, तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके या स्वतंत्र रूप से TIN वेब साइट से डाउनलोड है जो NSDL द्वारा विकसित रूप 24G तैयारी उपयोगिता का उपयोग करके या तो फार्म 24G तैयार कर सकते हैं (www.tin-nsdl.com) या आईटीडी वेबसाइट (www.incometaxindia.gov.in).

बयान तैयार हो जाने के बाद, AO फ़ाइल मान्यकरण उपयोगिता (FVU) NSDL द्वारा विकसित और टिन या आईटीडी वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध का उपयोग करके एक ही मान्य होगा. बयान विधिवत AO द्वारा हस्ताक्षर किए (फ़ाइल मान्यकरण उपयोगिता के माध्यम से उत्पन्न) प्रपत्र 24G विवरण सांख्यिकी रिपोर्ट के साथ साथ NSDL द्वारा प्रबंधित टिन सुविधा केन्द्रों (टिन एफसी) में से किसी में कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) में प्रस्तुत किया जा सकता है. TIN-FCS की सूची टिन या आईटीडी वेबसाइट पर उपलब्ध है.

फार्म 24G TIN एफसी द्वारा स्वीकृति के बाद यह बयान प्रस्तुत करने की एक सबूत के रूप में AO के लिए एक अनूठा कच्ची रसीद संख्या (PRN) के साथ एक अनंतिम रसीद जारी करेगा.

14. फार्म 24G तैयारी उपयोगिता में क्या है?

फार्म 24G तैयारी उपयोगिता एक जावा आधारित उपयोगिता है. फार्म 24G तैयारी उपयोगिता आज़ादी www.tin-nsdl.com से डाउनलोड किया जा सकता है. डाउनलोड करने के बाद, यह मशीन की स्थानीय डिस्क पर बचाया जाना चाहिए.

JRE (जावा चलाते समय पर्यावरण) [संस्करणों: SUN JRE: 1.4.2_02 या 1.4.2_03 या 1.4.2_04 या IBMJRE: 1.4.1.0] फार्म 24G तैयारी उपयोगिता स्थापित किया जा रहा है जहां कंप्यूटर पर स्थापित किया जाना चाहिए. JRE मुक्त रूप से http://java.sun.com और http://www.ibm.com/developenvorks/java/jdk से डाउनलोड है या आप के लिए एक ही स्थापित करने के लिए अपने कंप्यूटर विक्रेता (हार्डवेयर) पूछ सकते हैं.

फार्म 24G तैयारी उपयोगिता विंडोज प्लेटफॉर्म (ओं) पर क्रियान्वित किया जा सकता 'फार्म 24G तैयारी उपयोगिता' चलाने के लिए विन 2K प्रो / विन 2K सर्वर / विन NT 4.0 सर्वर / विन XP प्रो, '24GRPU पर क्लिक करें. बल्ले 'फ़ाइल .

JRE तो '24GRPU. बल्ले 'पर क्लिक करने पर, कंप्यूटर पर स्थापित नहीं है, तो एक संदेश प्रदर्शित किया जाएगा. ऐसे मामलों में, JRE स्थापित करें और फिर कोशिश करें. JRE की उपयुक्त संस्करण स्थापित है, तो 'फार्म 24G तैयारी उपयोगिता' प्रदर्शित की जाएगी.

15. फार्म 24G तैयारी उपयोगिता को डाउनलोड करने और स्थापित करने के लिए कदम क्या हैं?

डाउनलोड करने और फार्म 24G तैयारी उपयोगिता का प्रयोग करने में सहायता के लिए, प्रपत्र 24G तैयारी उपयोगिता में 'सहायता' में दिए गए निर्देशों को पढ़ने के लिए धन्यवाद. इस उपयोगिता तक 75,000 के रिकॉर्ड के साथ फार्म 24G की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. फार्म 24G तैयारी उपयोगिता (संस्करण 1.2) नियमित और सुधार बयानों के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए.

16. फ़ाइल मान्यकरण उपयोगिता (FVU) क्या है?

AO फार्म 24G (नियमित / करेक्शन) फ़ाइल का स्वरूप स्तर सटीकता सुनिश्चित करने के लिए फ़ाइल मान्यकरण उपयोगिता (FVU) के माध्यम से तैयार उपयोगिता का उपयोग कर उत्पन्न फाइल पारित करना चाहिए. इस उपयोगिता भी मुक्त रूप से TIN वेबसाइट से डाउनलोड है. फार्म 24G किसी भी त्रुटियां हैं मामले में, AO उसी सुधारने चाहिए. त्रुटियों को सुधार के बाद, उपयोगकर्ता FVU के माध्यम से सुधारा फार्म 24G पारित करना चाहिए. एक त्रुटि मुक्त फार्म 24G उत्पन्न होता है अब तक इस प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए. फार्म 24G (नियमित / सुधार) F.Y. से तैयार 2005-06 के बाद इस सुविधा का उपयोग मान्य किया जा सकता है.

फार्म 24G FVU एक जावा आधारित उपयोगिता है. JRE (जावा चलाते समय पर्यावरण) [संस्करणों: SUN JRE: 1.4.2_02 या 1.4.2_03 या 1.4.2_04 या आईबीएम JRE: 1.4.1.0] फार्म 24G FVU स्थापित किया जा रहा है जहां कंप्यूटर पर स्थापित किया जाना चाहिए. JRE मुक्त रूप से http://java.sun.com और http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk से डाउनलोड है या आप के लिए एक ही स्थापित करने के लिए अपने कंप्यूटर विक्रेता (हार्डवेयर) का अनुरोध कर सकते हैं.

फार्म 24G FVU सेटअप, दो फाइलें शामिल हैं अर्थात्-

   • फार्म 24G FVU. bat: इस FVU की स्थापना के लिए एक सेटअप प्रोग्राम है.

   • फार्म 24G_FVU_STANDALONE.jar: इस FVU कार्यक्रम फ़ाइल है.

ये फाइलें एक निष्पादन ज़िप फ़ाइल (Form24GFVU.exe) (संस्करण 1.2) में हैं. ये फाइलें फार्म 24G FVU स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं.

निकालने और स्थापना के लिए निर्देश में दिए गए हैं:

   • फार्म 24G FVU निकालें और सेटअप

17. RPU के माध्यम से फार्म सं 24G बयान की तैयारी के बाद,

इस तरह के बयान FVU से होकर गुजरता है जब तीन फाइल उत्पन्न होते हैं.

AO TIN एफसी को ड्राइव सीडी / पेन में सभी तीन फाइल लेने की आवश्यकता है?

एक मान्य फ़ाइल FVU के माध्यम से पारित हो जाता है, तो निम्न तीन फाइल उत्पन्न होते हैं: -

 (a) अपलोड फ़ाइल

 (b) फार्म 24G बयान सांख्यिकी रिपोर्ट और

 (c) Form24G.

हर फार्म 24G (फाईल अपलोड), (a) सीडी में सहेजा जा ना है और एक ही क्रम संख्या (b) पर उल्लिखित विवरण आँकड़ों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाना चाहिए नंबर पर उल्लेख किया है विधिवत TIN-FCS पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जो लेखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कागज के रूप में.

फार्म 24G: फार्म 24G, क्रम संख्या पर (c) के ऊपर, TDS / TCS बही समायोजन फॉर्म की a पाठक के अनुकूल प्रारूप है. इस HTML प्रारूप में फार्म 24G की शारीरिक रूप की तरह है. यह आरेखण और संवितरण अधिकारी के रूप में के रूप में अच्छी तरह से लेखा अधिकारी के सभी विवरण शामिल हैं. इस फाइल को प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है.

18. फार्म 24G विवरण सुधारा जा सकता है?

हर रूप 24G आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा निर्धारित डेटा संरचना के अनुसार तैयार किया जा रहा है. यह नया डेटा संरचना की पुष्टि नहीं करता है, तो यह टिन से खारिज कर दिया जाएगा. प्रक्रिया के अनुसार, फार्म 24G से संबंधित बयान पूरा और सही होना चाहिए. कोई खंडित बयान (एक ही ऐन, वित्तीय वर्ष और महीने के लिए सम्मान के साथ अलग रूप प्रकार के तहत कटौती के लिए जानकारी देने यानी अलग बयानों) दायर किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं. हालांकि, एक मूल स्वीकृत बयान में किए गए किसी भी गलती एक 'सुधार' बयान प्रस्तुत करने से सुधारा जा सकता है. सुधार के लिए, RPU का नवीनतम संस्करण टिन वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना चाहिए.

फार्म 24G सुधार भी टिन वेबसाइट पर सीधे अपलोड कर सकते हैं. टिन केंद्रीय प्रणाली में प्रत्यक्ष अपलोड करने के लिए, ए ओ पहले टिन वेबसाइट पर ऐन रजिस्टर और पर्चा 24G सुधार अपलोड करने के लिए है.

19. क्या सुधार बयानों के विभिन्न प्रकार की अनुमति दी जाती है?

ए ओ द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है कि सुधार के बयान के दो अलग अलग प्रकार के होते हैं. इन नीचे सूचीबद्ध हैं.

   • एम (संशोधित) -: मौजूदा प्रपत्र 24G बयान में किसी भी संशोधन के लिए.

   • एक्स (रद्द): - किसी मौजूदा प्रपत्र 24G बयान रद्द करने के लिए.

सुधार के बयान की तैयारी के लिए, पिछले बयान का मूल बयान और रसीद नंबर की रसीद संख्या अनिवार्य है.

पहला सुधार के मामले में, मूल बयान की PRN भी "रसीद मूल बयान की संख्या" और क्षेत्र "पिछले बयान की रसीद संख्या" में क्षेत्र में प्रदान की जानी चाहिए.

एक सुधार के बयान पहले ही दर्ज किया गया है मामले में, मूल बयान की PRN क्षेत्र में क्षेत्र "पिछले बयान की रसीद संख्या" में उल्लेख किया है कि पिछले सुधार की "रसीद मूल बयान की संख्या" और PRN प्रदान की जानी चाहिए.

20. सुधार वक्तव्य एम प्रकार क्या है?

यह आदि अपने नाम , पते , जिम्मेदार व्यक्ति का विवरण, श्रेणी , मंत्रालय , राज्य या विलोपन और डीडीओ ( आहरण एवं संवितरण अधिकारी ) के अलावा की तरह अपने विवरण के किसी भी अद्यतन करने के लिए चाहता है , तो सुधार बयान के इस प्रकार , ए ओ से सुसज्जित किया जा रहा है ऐन (अकाउंट कार्यालय पहचान संख्या) में संशोधन , वित्तीय वर्ष और महीने की अनुमति नहीं है .

परिवर्तन मूल रूप 24G बयान में प्रदान डीडीओ विवरण में बनाया जा सकता है जिसके द्वारा तीन मोड होते हैं:

   • जोड़ें : डीडीओ रिकॉर्ड मूल रूप 24G बयान करने के लिए जोड़ा जा सकता है

   • अद्यतन : डीडीओ (यानी टैन , टैन नाम , जनसांख्यिकीय और संपर्क विवरण , कर की राशि काट ली और , प्रेषित कटौती की प्रकृति ) का ब्यौरा मूल या बाद में सुधार बयान में प्रदान डीडीओ रिकॉर्ड के लिए अद्यतन किया जा सकता

   • हटाएँ: मूल रूप 24G या बाद में सुधार बयान में प्रदान डीडीओ रिकॉर्ड नष्ट किया जा सकता है

एम प्रकार सुधार बयान हमेशा एओ विवरण और जोड़ा गया है और / या नष्ट हो जाती हैं जो डीडीओ का विवरण शामिल होंगे .

21. सुधार वक्तव्य एक्स प्रकार क्या है?

यह किसी मौजूदा प्रपत्र 24G बयान को रद्द करना चाहे तो सुधार बयान इस प्रकार का एओ से सुसज्जित किया जा रहा है. सुधार एक्स प्रकार की फाइलिंग AOS एक ही प्राथमिक कुंजी (ऐन, वित्तीय वर्ष और महीने) के लिए नियमित रूप से फार्म 24G दायर करने की अनुमति देगा. सुधार के इस प्रकार के फार्म 24G गलत ऐन, वित्तीय वर्ष के साथ दायर किया गया है केवल अगर दायर किया जा रहा है या महीना.

22. बिन क्या है?

बिन स्वीकार मासिक प्रपत्र सं 24G में वर्णित प्रत्येक प्रपत्र प्रकार के लिए "पुस्तक पहचान संख्या" के लिए खड़ा है. बिन निम्नलिखित हैं:

  (i) रसीद संख्या: रसीद संख्या सफल पर उत्पन्न एक सात अंकों अद्वितीय संख्या है फार्म 24G की स्वीकृति.

 (ii) डीडीओ सीरियल नंबर: यह हर डीडीओ लेन - देन के लिए उत्पन्न एक पांच अंकों अद्वितीय संख्या है फार्म 24G बयान में सूचना दी.

 (iii) वाउचर तिथि स्थानांतरण: यह फार्म 24G बयान दर्ज किया गया है जिसके लिए महीने की अंतिम तारीख है.

बिन बदले में टीडीएस / टीसीएस वक्तव्य में एक ही रिपोर्ट की आवश्यकता है जो संबंधित डीडीओ को प्रसारित किया जाना आवश्यक है. बिन के हवाले से अनिवार्य प्रभावी 01 फरवरी, 2012 कर दिया गया है. बिन चालान के उत्पादन के बिना जमा टीडीएस के दावे को सत्यापित करने के लिए एक अद्वितीय संख्या है. यह एक सत्यापन कुंजी है, यह संबंधित डीडीओ को एओ द्वारा फैलाया वैध बिन सही ढंग से टीडीएस बयान में भरा जाना चाहिए कि सलाह दी है

23. कब बिन उत्पन्न होता है?

स्वीकार किए जाते हैं फार्म 24G बयान के प्रसंस्करण पर, बिन फार्म 24G बयान में मौजूद (वैध तन के साथ) प्रत्येक डीडीओ रिकार्ड के लिए उत्पन्न होता है. बिन टिन केंद्रीय प्रणाली में उत्पन्न और तन का विवरण और प्रपत्र प्रकार के साथ पी ऐ ओ को सूचित कर रहे हैं.

24. PAO और DDO को बिन के साथ क्या करना होगा?

पी ऐ ओ संबंधित डीडीओ को डिब्बे का प्रसार करना है. त्रैमासिक टीडीएस / टीसीएस बयान जबकि तैयारी कर स्थानांतरण वाउचर (पुस्तक समायोजन) के माध्यम से भुगतान किया गया है, तो डीडीओ ने कहा, बिन विवरण उद्धृत करने के लिए है. एक विशेष 24G के लिए उत्पन्न डिब्बे फार्म 24G में प्रदान की ई - मेल आईडी पर एओ के लिए भेज दिया जाता है. इसके अलावा, ए ओ भी टिन साइट पर एओ लॉगिन के माध्यम से बिन विवरण डाउनलोड कर सकते हैं.

25. क्या परिस्थितियों में बिन उत्पन्न हो जाएगा?

   • बिन फार्म 24G सुधार बयान में कहा वैध तन DDO रिकॉर्ड के लिए उत्पन्न हो जाएगा.

   • बिन अवैध tans / आयकर विभाग डेटाबेस में मौजूद नहीं टैन एक वैध तन के साथ अद्यतन किया जाता है जहां DDO रिकॉर्ड के लिए उत्पन्न हो जाएगा.

   • नए बिन टैन नाम, जनसांख्यिकीय और संपर्क विवरण, कर कटौती की राशि और प्रेषित या कटौती की प्रकृति में की गई किसी भी अद्यतन के लिए उत्पन्न नहीं होगी.

   • बिन विवरण हटाए गए DDO रिकॉर्ड के लिए उत्पन्न नहीं होगी.

26. बिन की उपयोगिता क्या है?

बिन विवरण और DDO द्वारा दायर त्रैमासिक टीडीएस / टीसीएस वक्तव्य में सूचना दी टीडीएस की राशि सत्यापन उद्देश्य के लिए PAO ने पर्चा दाखिल No.24G में दायर संबंधित विवरण के साथ मिलान किया जाएगा.

27. क्या कोई उदाहरणों है जहां बिन विवरण और टीडीएस / टीसीएस बयान में सूचना दी टीडीएस की राशि फार्म 24G में सूचना दी है कि के साथ मेल नहीं खाते? ऐसे बेमेल का परिणाम क्या हैं?

  (i) टीडीएस / टीसीएस वक्तव्य में डीडीओ द्वारा बिन के गलत / गलत रिपोर्टिंग का उदाहरण देखा गया है. गलत डिब्बे की रिपोर्टिंग और टीडीएस बयान में राशि इसी फार्म सं 24G रिपोर्ट में संबंधित राशि के साथ बेमेल को बढ़ावा मिलेगा. इस स्थिति में, इसी देदुक्टीस टीडीएस / टीसीएस का क्रेडिट नहीं मिल सकता है. इसलिए, संबंधित PAO द्वारा फैलाया के रूप में बिन डीडीओ द्वारा दायर टीडीएस / टीसीएस वक्तव्य में इसी राशि के साथ सही ढंग से सूचित किया जाना चाहिए.

 (ii) मामलों की संख्या में एक अलग DDO एक वैध मामला नहीं है जो टीडीएस बयान के एक ही फार्म प्रकार के लिए फार्म सं 24G में एक से अधिक ए ओ द्वारा सूचित किया जाना पाया गया है. डीडीओ और संबंधित AOS मुद्दे सामंजस्य करने के लिए सलाह दी जाती है और एक DDO केवल एक विशेष माह के लिए एक विशेष रूप प्रकार के लिए एक एओ के लिए मैप किया जाना चाहिए.

28. PAOs / DTOs / CDDOs के कर्तव्यों क्या हैं?

  i. क्षेत्राधिकार टीडीएस कार्यालय के साथ ऐन के लिए लागू करने के लिए. ऐन आवेदन टिन साइट से डाउनलोड किया जा सकता है.

  ii. रिपोर्टिंग डीडीओ से सही टैन प्राप्त करें.

 iii. (सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव में) फार्म सं 24G दर्ज करने के लिए इस महीने के अंत से 10 दिनों के भीतर, इलेक्ट्रॉनिक रूप में या तो टिन एफसी पर या टिन वेबसाइट पर सीधे ऑनलाइन अपलोड करके.

 iv. टिन वेबसाइट के माध्यम से पर्चा दाखिल नहीं 24G की स्थिति पर नज़र रखने के लिए.

  v. डाउनलोड करने के लिए पुस्तक पहचान संख्या (बिन) 24G बयान के आधार पर उत्पन्न.

 vi. संबंधित डीडीओ को बिन प्रसार करने के लिए.

29. डीडीओ के कर्तव्यों क्या हैं?

   i. DDO / डिडक्टर कर तो सेंट्रल के ऋण के लिए इस तरह की राशि जमा करने के लिए कौन जिम्मेदार है और कटौती की रिपोर्ट जिसे करने के लिए अपने PAOs / DTOs / CDDOs को सही टैन प्रदान करने के लिए सरकार.

  ii. PAOs / DTOs / CDDOs को रिपोर्ट करने के लिए, काट लिया और केंद्र सरकार को श्रेय टैक्स का विवरण पुस्तक समायोजन के माध्यम से खाते.

 iii. कटौती की और पुस्तक समायोजन के माध्यम से श्रेय कर लिए त्रैमासिक टीडीएस / टीसीएस विवरण (24Q, 26Q, आदि) में BIN.

30. त्रैमासिक टीडीएस / टीसीएस बयान में BIN विवरण की गैर उद्धृत का परिणाम क्या हैं?

  i. बिन विवरण और DDO द्वारा दायर त्रैमासिक टीडीएस / टीसीएस वक्तव्य में सूचना दी टीडीएस की राशि सत्यापन उद्देश्य के लिए PAO ने पर्चा दाखिल No.24G में दायर विवरण के साथ मिलान किया जाएगा.

  ii. टीडीएस / टीसीएस वक्तव्य में डीडीओ द्वारा रिपोर्ट किसी भी गलत जानकारी संबंधित डिडक्टी को ऋण डिडक्टी के फॉर्म 26 एएस में उपलब्ध नहीं होगा जिसके कारण बेमेल हो सकता है. आगे की जानकारी www.tin-nsdl.com टिन वेबसाइट और आईटीडी वेबसाइट www.incometaxindia.gov.inपर उपलब्ध हैं.

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अनुबंध-V

"राज्य सरकार विभागों के मामले में फार्म सं 24G दाखिल करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति."

 

बुक एंट्री की रिपोर्टिंग के प्रकार 24G दाखिल करने के लिए (AIN धारक) जिम्मेदार व्यक्ति.
A PAO / DTO
B PAO/DTO
C PAO / DTO
D PAO/DTO
E CDDO
F STO

 

AG महालेखाकार
PAO वेतन और लेखा अधिकारी
DTO जिला खजाना कार्यालय
STO उप खजाना कार्यालय
DDO आरेखण और संवितरण अधिकारी
CDDO चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी

अनुबंध-VI

आयकर अधिनियम के वेतन यू / एस 192 से स्रोत पर कर की कटौती का मसौदा परिपत्र के बिंदु NO.4.9, 1961 वित्तीय वर्ष की धारा 200 (3) के तहत कर की कटौती तिमाही बयान की तैयारी की 2013-14 की प्रक्रिया अधिनियम

1. टिन पर उपलब्ध है जो त्रैमासिक ई टीडीएस विवरण / वापसी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (सिस्टम) द्वारा निर्धारित डेटा संरचना (फ़ाइल स्वरूप) के अनुसार डिडक्टर / डीडीओ द्वारा तैयार किया जाना चाहिए, दिल्ली websitewww.tin-nsdl.com. डिडक्टर / डीडीओ घर में सुविधाओं, तीसरे पक्ष के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके या स्वतंत्र रूप से टिन से डाउनलोड है एनएसडीएल ई शासन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा विकसित रिटर्न तैयार उपयोगिता (RPU) का उपयोग करके या तो वापस / ई टीडीएस बयान तैयार कर सकते हैं वेबसाइट.

ई टीडीएस विवरण / वापसी की तैयारी के बाद, डिडक्टर / डीडीओ टिन वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है जो फ़ाइल मान्यकरण उपयोगिता (FVU) का उपयोग कर एक ही मान्य करने के लिए आवश्यक है.

2. टीआईएन सुविधा केन्द्र (टीआईएन-FCS) पर ई टीडीएस विवरण / वापसी की प्रस्तुत की प्रक्रिया:

फ़ाइल FVU के माध्यम से मान्य है, एक बार '. Fvu फाइल' उत्पन्न होता है. सीडी / डीवीडी / पेन ड्राइव में इस '. Fvu फाइल' की कॉपी भौतिक रूप 27A के साथ विधिवत भरे और डिडक्टर / डीडीओ द्वारा या टिन एफसी, एक पावती पर प्रस्तुत करने डिडक्टर / डीडीओ द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए एक अनूठा 15 अंकों टोकन संख्या डिडक्टर / डीडीओ को प्रदान की जाती है जिसमें. डिडक्टर / डीडीओ टिन वेबसाइट पर ई टीडीएस विवरण / वापसी की स्थिति देख सकते हैं.

एक 'वित्तीय वर्ष तिमाही भूरे-फार्म' के लिए केवल एक नियमित रूप से ई टीडीएस विवरण / वापसी से प्रस्तुत किया जा सकता है.

2.1 ई टीडीएस बयान / रिटर्न में 2.1 सुधार:

डिडक्टर / डीडीओ टिन केंद्रीय प्रणाली में स्वीकार किए जाते हैं ई टीडीएस विवरण / बदले में किसी भी संशोधन के लिए एक सुधार ई टीडीएस विवरण / रिटर्न फाइल कर सकते हैं. सुधार के बयान / वापसी टैन पंजीकरण के माध्यम से सीपीसी टीडीएस पोर्टल www.tdscpc.gov.in में उपलब्ध ही टीडीएस समेकित फ़ाइल का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है. सुधार के बयान / वापसी की मान्यता के लिए नियमित रूप से ई टीडीएस विवरण / वापसी के साथ लाइन में है. एक सीडी / डीवीडी / पेन ड्राइव पर नकल की मान्य ई टीडीएस सुधार बयान / वापसी (. Fvu फ़ाइल) नियमित रूप से ई टीडीएस विवरण / वापसी की कच्ची रसीद की प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाता है, भौतिक रूप 27A विधिवत हस्ताक्षर किए और SSR टिन एफसी पर. टिन एफसी, कोई टोकन एक अनूठा 15 अंकों से युक्त एक रसीद में सुधार ई टीडीएस विवरण / वापसी के सफल स्वीकृति पर. डिडक्टर / डीडीओ को प्रदान की जाती है. डिडक्टर / डीडीओ टिन वेबसाइट पर ई टीडीएस विवरण / वापसी की स्थिति देख सकते हैं.

3. तैयारी और कागज के फर्नीचर की प्रक्रिया टिन सुविधा केन्द्रों (टिन-FCS) पर बयान / वापसी टीडीएस:

फार्म 24Q में सभी विवरण / वापसी डिडक्टी अभिलेखों की संख्या के बराबर या 20 से कम नहीं हैं जहां मामले में छोड़कर कंप्यूटर मीडिया में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है. कागज बयान / वापसी विधिवत भरे और डिडक्टर द्वारा हस्ताक्षर किए / डीडीओ टिन पर सुसज्जित किया जा सकता है एफसी. टिन एफसी, एक अद्वितीय 15 अंकों टोकन कोई युक्त एक रसीद पर कागज बयान / वापसी के सफल स्वीकृति पर. डिडक्टर / डीडीओ को प्रदान की जाती है. डिडक्टर / डीडीओ टिन वेबसाइट पर कागज बयान / वापसी की स्थिति देख सकते हैं. कोई शुल्क कागज टीडीएस विवरण / वापसी के लिए लागू कर रहे हैं.

3.1 कागज बयानों / रिटर्न में सुधार:

शारीरिक टीडीएस विवरण / वापसी टिन पर स्वीकार किए जाते हैं एक शारीरिक टीडीएस विवरण / वापसी के लिए किसी भी सुधार के मामले में फिर से दायर किया जा रहा है. डिडक्टर टिन एफसी पर नियमित रूप से कागज बयान / वापसी की कच्ची रसीद की एक प्रति के साथ वापसी / विधिवत भरे और हस्ताक्षर किए शारीरिक टीडीएस वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे. टिन एफसी, जिसमें एक रसीद में सुधार कागज बयान / वापसी के सफल स्वीकृति पर एक अद्वितीय 15 अंकों टोकन संख्या डिडक्टर / डीडीओ को प्रदान की जाती है. डिडक्टर / डीडीओ टिन वेबसाइट पर कागज बयान / वापसी की स्थिति देख सकते हैं.

4. ई टीडीएस बयान से प्रस्तुत की प्रक्रिया / टिन वेबसाइट पर ऑनलाइन वापसी :

डिडक्टर / डीडीओ ई टीडीएस विवरण / वापसी की ऑनलाइन अपलोड करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की खरीद के लिए आवश्यक है . टिन वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद , डिडक्टर / डीडीओ द्वारा प्राधिकार पत्र एनएसडीएल को संगठन के लेटर हेड पर प्रदान की जानी चाहिए . आवेदन एनएसडीएल द्वारा अनुमोदित होने के बाद , यूजर आईडी बनाई और पंजीकरण के समय पर प्रदान अपने पंजीकृत ईमेल आईडी पर डिडक्टर / डीडीओ को सूचित किया जाता है . ई टीडीएस बयान की तैयारी और मान्यता .डिडक्टर / डीडीओ अपने यूजर आईडी और DSSC साथ लॉगिन और मान्य ई टीडीएस फाइल ( अपलोड कर सकते हैं (टिन एफसी में प्रस्तुत ) नियमित रूप से ई टीडीएस विवरण / वापसी के साथ लाइन में है . Fvu फ़ाइल ) टिन वेबसाइट पर FVU द्वारा उत्पन्न . टिन में ई टीडीएस विवरण / वापसी के सफल स्वीकृति पर, एक अद्वितीय 15 अंकों टोकन कोई युक्त एक रसीद . और 8 अंकों रसीद संख्या उत्पन्न और प्रदर्शित किया जाता है . ऑनलाइन अपलोड में भौतिक रूप 27A प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है . डिडक्टर / डीडीओ टिन वेबसाइट पर ई टीडीएस विवरण / वापसी की स्थिति देख सकते हैं .

कोई शुल्क ई टीडीएस विवरण / वापसी की ऑनलाइन अपलोड करने के लिए लागू कर रहे हैं.

4.1 ई TDS बयान का सुधार / टिन वेबसाइट पर ऑनलाइन रिटर्न:

डिडक्टर / डीडीओ टिन केंद्रीय प्रणाली में स्वीकार किए जाते हैं ई टीडीएस विवरण / बदले में किसी भी संशोधन के लिए एक सुधार ई टीडीएस विवरण / रिटर्न फाइल कर सकते हैं. सुधार के बयान / वापसी टैन पंजीकरण के माध्यम से सीपीसी टीडीएस पोर्टल www.tdscpc.gov.in में उपलब्ध ही टीडीएस समेकित फ़ाइल का उपयोग करके तैयार किया जा सकता है. ई टीडीएस बयान की तैयारी और मान्यता डिडक्टर / डीडीओ अपने यूजर आईडी और डीएससी के साथ लॉगिन और मान्य ई टीडीएस फाइल (. Fvu फ़ाइल) अपलोड कर सकते हैं (TTN एफसी में प्रस्तुत) नियमित रूप से ई टीडीएस विवरण / वापसी के साथ लाइन में है टिन वेबसाइट पर FVU द्वारा उत्पन्न. टिन में सुधार ई टीडीएस विवरण / वापसी के सफल स्वीकृति पर, एक अद्वितीय 15 अंकों टोकन नंबर युक्त एक रसीद उत्पन्न और प्रदर्शित किया जाता है. नियमित रूप से ई टीडीएस विवरण / वापसी, ऑनलाइन अपलोड में भौतिक रूप 27A और एस एस आर की कच्ची रसीद की प्रति जमा करने की कोई जरूरत नहीं है. डिडक्टर / डीडीओ टिन वेबसाइट पर ई टीडीएस विवरण / वापसी की स्थिति देख सकते हैं.

5. पूछे जाने वाले प्रश्न और अधिक जानकारी के लिए, कटौती / डीडीओ वेबसाइट पर लॉग इन करने की सलाह दी जाती है www.tin-nsdl.com

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अनुबंध-VII

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक मामलों के विभाग)

(ईसीबी एवं जनसंपर्क विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसंबर, 2003

 

F. No. 5/7/2003-ECB &PR- सरकार मौजूदा जगह, 23 अगस्त, 2003 पर पहले चरण में सशस्त्र सेनाओं को छोड़कर केन्द्र सरकार सेवा करने के लिए नए खिलाड़ियों के लिए एक नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली, शुरू करने के संबंध में वर्ष 2003-04 की बजट घोषणा को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली की व्यवस्था.

  i. प्रणाली (पहले चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय सरकारी सेवा करने के लिए सभी नए रंगरूटों के लिए अनिवार्य होगा. मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा भुगतान किया है और केंद्र सरकार द्वारा मिलान किया जा वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा. हालांकि, कोई योगदान सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, जो व्यक्तियों के संबंध में सरकार बनाने नहीं होगा. योगदान और निवेश रिटर्न एक गैर निकाला पेंशन टियर-I खाते में जमा की जाएगी. परिभाषित लाभ पेंशन और जीपीएफ के मौजूदा प्रावधानों केंद्रीय सरकारी सेवा में नए रंगरूटों के लिए उपलब्ध नहीं होगा.

  ii. ऊपर पेंशन खाते के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति भी उनके विकल्प पर एक स्वैच्छिक टियर-II निकाला खाता हो सकता है. जीपीएफ केन्द्रीय सरकारी सेवा में नए रंगरूटों के लिए वापस ले लिया जाएगा के रूप में यह विकल्प दिया जाता है. सरकार को इस खाते में कोई योगदान देगी. इन परिसंपत्तियों वास्तव में ऊपर प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा. हालांकि, कर्मचारी भाग या रुपये के सभी वापस लेने के लिए स्वतंत्र होगा. उसका पैसा किसी भी समय के दूसरे स्तर '. इस निकाला खाता पेंशन निवेश का गठन नहीं करता है, और कोई विशेष कर उपचार को आकर्षित करेगा.

 iii. व्यक्तियों कर सकते पेंशन प्रणाली के टियर-I के लिए 60 साल की उम्र में या उम्र के बाद सामान्य रूप से बाहर निकलें. बाहर निकलने पर व्यक्तिगत अनिवार्य (एक आईआरडीए विनियमित जीवन बीमा कंपनी से) एक वार्षिकी खरीद करने के लिए पेंशन धन का 40 प्रतिशत निवेश करने की आवश्यकता होगी. सरकारी कर्मचारियों के मामले में वार्षिकी रिटायरमेंट के समय कर्मचारी और उनके आश्रित माता - पिता और उसके पति का जीवन भर के लिए पेंशन के लिए प्रदान करना चाहिए. व्यक्ति वह किसी भी रूप में उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा जो शेष पेंशन धन का एक मुश्त राशि, प्राप्त होगा. व्यक्तियों से पहले 60 साल की उम्र के लिए पेंशन प्रणाली को छोड़ने के लिए लचीलापन होगा. हालांकि, इस मामले में, अनिवार्य पेंशन धन का 80% होगा.

नई पेंशन प्रणाली की संरचना

   i. यह योजनाएं अर्थात तीन श्रेणियों की पेशकश करने के लिए एक केंद्रीय रिकॉर्ड रखने और लेखा (CRA) बुनियादी ढांचे, कई पेंशन फंड प्रबंधकों (PFMs) होगा. विकल्प ए, बी और सी.

  ii. व्यक्ति जो चुनने के लिए योजना के बारे में सूचित विकल्प बनाने में सक्षम हो जाएगा तो यह है कि भाग लेने वाले संस्थाओं (PFMs और CRA), आसानी से बाहर दे पिछले प्रदर्शन के बारे में जानकारी से समझ में आ जाएगा.

2. नई पेंशन प्रणाली के संचालन के लिए प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2004 से होगी.

यू.के. सिन्हा, संयुक्त. सचिव.

 

अनुबंध-VIII

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय बोर्ड प्रत्यक्ष कर)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवंबर 2000

आयकर

आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (18) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1961 (1961 का 43), केंद्र सरकार, एतद्द्वारा कहा गए प्रयोजनों के लिए वीरता पुरस्कार निर्दिष्ट करता है कॉलम 3 इसी रूप में उल्लेख परिस्थितियों में सम्मानित नीचे दी गई तालिका के स्तंभ 2 में वर्णित धारा, जिनमें-

क्रम वीरता पुरस्कार के नाम पात्रता के लिए परिस्थितियाँ
(1) (2) (3)
1. अशोक चक्र वीरता के लिए नागरिकों को सम्मानित किया जाता है
2. कीर्ति चक्र -do-
3. शौर्य चक्र -do-
4. सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जान बचाने के कृत्यों में उनके द्वारा प्रदर्शित वीरता के लिए नागरिकों को सम्मानित किया जाता है.
5. उत्तम जीवन रक्षा पदक -do-
6. जीवन रक्षा पदक -do-
7. वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक  
8. वीरता के लिए पुलिस पदक -do-
9. सेना मेडल संबंधित विभाग के प्रमुख ने पुलिस बलों, केंद्रीय पुलिस या सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित और इस प्रभाव को प्रमाणित असाधारण साहस के कृत्यों के लिए सम्मानित किया जाता है
10. नाव सेना मेडल -do-
11. वायु सेना पदक -do-
12. वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक साहस या विशिष्ट वीरता के कृत्यों के लिए सम्मानित किया और विभाग के पिछले प्रमुख द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी किए द्वारा समर्थित है.
13. वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस और अग्निशमन सेवा पदक -do-
14. वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक -do-
15. राष्ट्रपति का होमगार्ड और वीरता के लिए नागरिक सुरक्षा पदक -do-
16. होमगार्ड और वीरता के लिए नागरिक सुरक्षा पदक -do-

(अधिसूचना no. 1156/F.No. 142/29/99-TPL)

टी.के. शाह

निदेशक

 

अनुबंध-IX

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 29 जनवरी 2001

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (18) के उपखंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा कहा खंड के प्रयोजनों के लिए वीरता पुरस्कार निर्दिष्ट करता है और उस प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन संख्या SO 1048 (ई), अर्थात्, 24 नवंबर 2000 दिनांक बनाता है: -

कही गई अधिसूचना में, तालिका में, सीरियल नंबर 1,2 और 3 के "नागरिकों के लिए" शब्दों का लोप किया जाएगा "पात्रता के लिए परिस्थितियों" से संबंधित कॉलम 3 के तहत.

(अधिसूचना No.22/F.No. 142/29/99-TPL)

टी.के. शाह

निदेशक

अनुबंध-X

फॉर्म नंबर 10BA

(नियम 11B देखें)

निर्धारिती द्वारा दायर होने की घोषणा

80GG के तहत कटौती

 

में/हम .............................................................................. (स्थायी खाता संख्या के साथ करदाता के नाम) यह प्रमाणित करते हैं कि पिछले वर्ष ...................................... के दौरान में/हम ने ........................................ परिसर (परिसर का पूरा पता) को ......................... माह की अवधि के लिए हमारे अपने निवास के प्रयोजन से किराये पर लिया है और रु. ...................................... नकद में/क्रोस चेक से/ बैंक ड्राफ्ट से श्री / सुश्री ................................................. (नाम और मकान मालिक का पूरा पता) को भुगतान किये है.

आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कोई अन्य रिहायशी आवास का स्वामित्व नहीं है;

  (a) में / मेरे पति या पत्नी / मेरे नाबालिग बच्चे / हमारे परिवार (करदाता HUFमें है ऐसे मामले में), ................ पर मैं / हम आमतौर पर रहते हैं / अधिकारी के कर्तव्यों का पालन या व्यवसाय या पेशे, या पर रोजगार या को चलाते हैं

  (b) किसी भी अन्य जगह पर मुझे / हमें, मेरे कब्जे मे रहने जा रहा है, जिसमें से मूल्य निर्धारित किया जाना है यू / एस 23 (2) यू / एस 23 (क) (i) (2) (बी).

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