परिपत्र सं. 5/2015 : निविल संपत्ति की विवरणी को दाखिल करने की नियत तिथि से पूर्व दिए गए स्व:निर्धारण कर पर संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 17ख के अंतर्गत ब्याज की प्रर्भायता
परिपत्र सं.
परिपत्र सं. 5/2015
परिपत्र की तिथि
09/04/2015
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
09/04/2015
परिपत्र सं. 5/2015
एफ. नं. 328/7/2015-डब्ल्यूटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, दिनांक 9-4-2015
विषय : निविल संपत्ति की विवरणी को दाखिल करने की नियत तिथि से पूर्व दिए गए स्व:निर्धारण कर पर संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 17ख के अंतर्गत ब्याज की प्रर्भायता - संबंधी
संपत्ति कर अधिनियम (तत्पश्चात् अधिनियम) की धारा 17ख के अंतर्गत ब्याज प्रर्भाय है यदि निर्धारिती द्वारा निविल संपत्ति की विवरणी की प्रस्तुति में त्रुटि होती हैं। ब्याज निविल संपत्ति पर देययोग्य कर की राशि पर विशिष्ट दर पर प्रर्भाय है। चूंकि धारा 17ख के प्रावधान को राशि से स्व: निर्धारण राशि जिस पर धारा 17 ख के अंतर्गत ब्याज प्रर्भाय है, की कटौती के लिए मुहैया नहीं किया जाता हैं, ब्याज को निविल संपत्ति की विवरणी को दाखिल करने की नियत तिथि से पूर्व निर्धारिती द्वारा दिए गए स्व: निर्धारण कर की राशि पर वसूला जा रहा है।
2. यह आयकर आयुक्त बनाम प्रणय रॉय, 309 आर्इटीआर 231 (2009) की स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संघटित किया गया है कि आय की विवरणी की प्रस्तुति में चूक पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234क के अंतर्गत ब्याज केवल कर की उस राशि पर देययोग्य होगा जिसे प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर विवरणी को दाखिल करने की तिथि से पूर्व दाखिल न किया गया हो। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को प्रभावी करने के लिए परिपत्र सं. 2/2015 दिनांक 10.02.2015 को जारी कर दिया है। संपत्ति कर अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में अनुरूप स्थिति को बनाए रखना है। बोर्ड ने निर्णय लिया है कि संपत्ति कर अधिनियम की धारा 17ख के अंतर्गत कोर्इ ब्याज निविल संपत्ति की विवरणी की देय तिथि से पूर्व निर्धारिती द्वारा दिए गए स्व-निर्धारण कर की राशि पर वसूलनीय नही है।
3. यह परिपत्र समस्त अनुपालन के लिए सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सकता है
4. हिन्दी संस्करण अनुसरित होगा
(एकता जैन)
उप सचिव, भारत सरकार
निम्न को प्रति
1. अध्यक्ष, सदस्य तथा अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अन्य समस्त अधिकारी
2. समस्त प्रधान प्रमुख आयकर आयुक्त/प्रमुख आयकर आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक/आयकर महानिदेशक
3. निदेशक (पीआर, पीपी व ओएल), मयूर भवन, नर्इ दिल्ली त्रैमासिक कर बुलिटेन में मुद्रण के लिए तथा प्रयोगकर्ता मेलिंग सूची के अनुसार वितरण (100 प्रतियां)
4. भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (100 प्रतियां)
5. सिस्टम सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तनों के लिए आयकर महानिदेशक (पद्धति)
6. समस्त आयकर निदेशक, नर्इ दिल्ली
7. समस्त आयकर आयुक्त, नर्इ दिल्ली
8. आयकर महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर
9 गार्ड फाइल

