आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र न 05/2013

परिपत्र की तिथि

29/06/2013

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/06/2013

 परिपत्र न 05/2013

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92C - आयकर नियम, 1962 के नियम 10B के साथ पढ़ा - ट्रांसफर प्राइसिंग - परिपत्र NO. 2/2013 की वापसी - लाभकारी विभाजन विधि के हाथ की दूरी कीमत आवेदन की गणना. दिनांक 26-3-2013

परिपत्र NO. 5/2013 [F. NO. 500/139/2012-FTD-l], दिनांक 29-6-2013

 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड लाभ भाजित विधि के आवेदन के संबंध में 26 मार्च 2013 पर (बाद में "सर्कुलर" कहा जाता है) परिपत्र सं 2 जारी किया था.

2. यह परिपत्र वहाँ अनुभाग 92C में सूचीबद्ध छह विधि के बीच एक पदानुक्रम था और लाभ भाजित विधि (पी एस एम) अद्वितीय अमूर्त के मामले में या कई interrelated अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में पसंदीदा तरीका था कि उस प्रभाव देने के लिए प्रकट हुए देखा है.

3. तदनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को तत्काल प्रभाव से 26 मार्च 2013 के सर्कुलर नं 2 निकाल लेता है.

ऊपर सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जा सकता है.

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