परिपत्र न 04/2013 : आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203, आयकर नियम, 1962 के नियम 31 के साथ पढ़ा - स्रोत पर कटौती - फार्म NO.16 में स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करने - कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र
परिपत्र सं.
परिपत्र न 04/2013
परिपत्र की तिथि
17/04/2013
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/04/2013
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203, आयकर नियम, 1962 के नियम 31 के साथ पढ़ा - स्रोत पर कटौती - फार्म NO.16 में स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करने - कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र
परिपत्र NO. 4/2013 [F.NO.275/34/2011-IT(B)], दिनांक 17-4-2013
1. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 आयकर नियम 1962 के नियम 31 के साथ पढ़ा ("अधिनियम") ("नियम") डिडक्टर स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत की शर्त रखी गई है उसमें ऐसी टीडीएस की राशि, डिडक्टर की डिडक्टी, कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन), आदि की वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) के रूप में निर्धारित ब्यौरे को निर्दिष्ट डिडक्टी के लिए इस तरह टीडीएस प्रमाण पत्र के लिए प्रासंगिक प्रपत्र फार्म नहीं है . अधिनियम के अध्याय XVII बी के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के लिए अनुभाग 192 और फार्म सं 16A के तहत कटौती के मामले में 16. फार्म नंबर 16 में टीडीएस प्रमाण पत्र फार्म सं 16A में टीडीएस प्रमाणपत्र त्रैमासिक जारी किया जा रहा है जबकि प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है. फार्म 16 नहीं में टीडीएस सर्टिफिकेट 19-2-2013 दिनांकित अधिसूचित पत्नी अधिसूचना संख्या 11/2013 के रूप में भाग ए और पार्ट बी (अनुबंध) अर्थात दो भागों में है. भाग एक कर कटौती और जमा के विवरण शामिल हैं और पार्ट बी (अनुबंध) आय का ब्यौरा होता है.
2. अधिनियम के समुचित प्रशासन सहित टीडीएस प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए एक दृश्य के साथ, बोर्ड 13-5-2011 दिनांकित और परिपत्र सं 01/2012 2012/09/04 यह अनिवार्य है सभी के लिए बना सर्कुलर नं 03/2011 जारी किया था "टीडीएस सुलह विश्लेषण और सुधार प्रणाली सक्रिय करने के" या (त्रुटि! हाइपरलिंक संदर्भ मान्य नहीं., पहले से टिन वेबसाइट बुलाया से एक ही पैदा करने और डाउनलोड करने के बाद फार्म सं 16A में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कटौती. की धारा 119 के तहत शक्तियों का प्रयोग अधिनियम, बोर्ड अब निम्नलिखित के रूप में निर्णय लिया गया है: -
2.1 फार्म नं 16 का पहला भाग का मुद्दा. 2012/01/04 के बाद किए स्रोत पर कर की कटौती के लिए: (केन्द्र सरकार में जमा टीडीएस पुस्तक प्रविष्टि के माध्यम से खाता है जो सरकार कटौती करने सहित) सभी कटौती पैदा करने और बाद में निशान पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड करके फार्म नं 16 के भाग ए जारी करेगा, 1 दिन या उसके बाद की कटौती की सभी राशियों के संबंध में अप्रैल, अध्याय XVII बी की धारा 192 के प्रावधानों के तहत 2012 की. फार्म 16 नहीं की भाग एक एक अद्वितीय टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या होगा.
2.2 फार्म सं में टीडीएस प्रमाणपत्र के प्रमाणीकरण. 16:
पोर्टल, डिडक्टी के लिए जारी करने से पहले उसमें उल्लेख सामग्री की सत्यता को प्रमाणित और मैनुअल हस्ताक्षर का या अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके या तो एक ही सत्यापित करेगा निशान से इसे डाउनलोड करके फार्म नं 16 के भाग ए जारी करने डिडक्टर, नियम 31 के उप नियम (6) के साथ.
2.3 दूसरे शब्दों में, फार्म नं 16 के भाग ए केवल निशान पोर्टल के माध्यम से यह उत्पन्न करके और विधिवत सत्यापन और यह पुष्टि करने के बाद, सभी कटौती से जारी किया जाएगा.
2.4 फार्म नंबर 16 की 'भाग बी (अनुबंध) मैन्युअल deductor द्वारा तैयार और ऊपर कहा गया है फार्म नं 16 के भाग एक साथ होने के कारण प्रमाणीकरण और सत्यापन के बाद deductee के लिए जारी किया जाएगा.
2.5 नियमों के नियम 31 के उप नियम (3) कर्मचारी को deductor द्वारा फार्म 16 जारी करने के लिए समय सीमा निर्धारित करता है. वर्तमान में, फार्म 16 को तत्काल आय भुगतान किया है और कर कटौती की गई जिसमें वित्तीय वर्ष के बाद वित्तीय वर्ष की 31 मई से जारी किया जाना चाहिए.
3.1 आयकर (सिस्टम) के महानिदेशक निशान पोर्टल से फार्म नं 16 के भाग ए के डाउनलोड करने के उद्देश्य के लिए प्रक्रिया, स्वरूपों और मानकों निर्दिष्ट करेगा और के संबंध में दिन के लिए दिन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगे प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक रूप में फार्म नं 16 के भाग ए के डाउनलोड के लिए स्वरूपों और मानकों.
3.2 इसे आगे भी इस परिपत्र के अनुसार कटौती द्वारा जारी किए गए और प्रक्रिया के अनुसार, आयकर (सिस्टम) के महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट स्वरूपों और मानकों और विशिष्ट पहचान संख्या वाले फार्म नंबर 16 के भाग एक ही होगी कि स्पष्ट किया जाता है अधिनियम की धारा 203 के नियमों के नियम 31 के साथ पठित के प्रयोजन के लिए फार्म नंबर 16 के भाग ए के मुद्दे को एक वैध अनुपालन के रूप में इलाज किया.
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