आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

परिपत्र सं. 14/2017

परिपत्र की तिथि

21/04/2017

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/04/2017

 परिपत्र सं. 14/2017

2017 की परिपत्र सं. 14

 

एफ.नं. 370142/33/2016-टीपीएल (भाग)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(टीपीएल प्रभाग)

***

दिनांक : 21 अप्रैल, 2017

 

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था के अंतर्गत घोषणा दाखिल करने के लिए समय का विस्तार

 

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 (पीएमजीकेवार्इ) के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था को 17.12.2016 को प्रारंभ किया गया था और 31.03.2017 तक घोषणा के लिए खुला था। हितधारकों से प्राप्त प्रतिनिधित्व पर विचार करते हुए, सीबीडीटी ने परिपत्र सं. 12 दिनांक 31 मार्च, 2017 के द्वारा, 10 अप्रैल, 2017 तक प्रपत्र सं. 1 में कटौती की दाखिली के लिए नियत तिथि को विस्तारित किया था, यदि जहां प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 (जमा योजना) के अंतर्गत देय कर, अधिभार, जुर्माना और जमा 31 मार्च, 2017 तक प्राप्त किया गया हो।

2. उसके अनुसार, यह निर्दिष्ट करते हुए हितधारकों से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ था कि कुछ मामलों में कर, अधिभार और जुर्माने को 31.03.2017 को या उससे पहले दिया गया है लेकिन जमा योजना के अंतर्गत तत्स्थानी जमा कथित तिथि तक नहीं किया जा सका।

3. तद्नुसार, अधिसूचना एस.ओ. 1218(र्इ) दिनांक 19 अप्रैल, 2017 के द्वारा आर्थिक मामला विभाग ने उन मामलों के संबंध में 30 अप्रैल, 2017 तक जमा योजना के अंतर्गत जमा करने की तिथि को विस्तारित किया है जहां पीएमजीकेवार्इ के अंतर्गत कर, अधिभार और जुर्माना 31.03.2017 को या उससे पहले दिया गया हो।

4. उक्त को देखते हुए, सीबीडीटी ने निर्णय लिया है कि यदि पीएमजीकेवार्इ के अंतर्गत देय कर, अधिभार और जुर्माना 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले प्राप्त किया गया हो और जमा योजना के अंतर्गत बांड बही खाते में जमा 30 अप्रैल, 2017 को या उससे पहले प्राप्त की गर्इ हो तो पीएमजीकेवार्इ के अंतर्गत प्रपत्र सं. 1 में घोषणा 10 मर्इ, 2017 तक दाखिल की जा सकती है।

 

(डा. टी.एस. मपवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

 

निम्न को प्रति :-

 

  1. एफएम हेतु पीएस/एफएम हेतु ओएसडी/एमओएस (आर) हेतु ओएसडी

  2. सचिव (राजस्व) हेतु पीएस

  3. अध्यक्ष, सदस्य और अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पद के सीबीडीटी में अन्य समस्त अधिकारी

  4. समस्त प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान आयकर महानिदेशक - अपने क्षेत्रों/प्रभारों में समस्त अधिकारी के बीच वितरित करने के अनुरोध के साथ

  5. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति)/प्रधान आयकर महानिदेशक (सर्तकता)/प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रशा.)/प्रधान महानिदेशक (राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी)/प्रधान आयकर महानिदेशक (एलएंडआर)

  6. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), सीबीडीटी

  7. विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए वेब मैनेजर