सीबीडीटी द्वारा भारत में स्थार्इ प्रतिष्ठानों (पीर्इ) के लिए लाभ के अधिकार से संबंधित रिपोर्ट पर हितधारकों को टिप्पणियों के लिए आमंत्रण
रिलीज़ दिनांक
18/04/2019
Document Content
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नर्इ दिल्ली, 18 अप्रैल, 2019
प्रेस विज्ञप्ति
सीबीडीटी द्वारा भारत में स्थार्इ प्रतिष्ठानों (पीर्इ) के लिए लाभ के अधिकार से संबंधित रिपोर्ट पर हितधारकों को टिप्पणियों के लिए आमंत्रण
भारत में अनिवासियों का कराधान आय-कर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") के प्रावधानों और अधिनियम की क्रमश: धारा 90 या 90क के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अपनाए गए या अंतिम रूप से तय दोहरे कराधान परिहार समझौते (डीटीएए) के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक अनिवासी की व्यापारिक आय भारत में करारोपित हो सकती है यदि अधिनियम के अंतर्गत दी गर्इ आवश्यक प्रारंभिक शर्त साथ ही साथ लागू होने वाली कर संधि में दी गर्इ प्रारंभिक शर्त को स्थार्इ संस्थापन (पीर्इ) की संकल्पना द्वारा पूरा किया जाता हो जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन और के अनुच्छेद 5 और कर संधियों में परिभाषित है। भारतीय संधियों में अनुच्छेद 7 के अंतर्गत लाभ पीर्इ से संबंधित होना है जैसा कि यह पीर्इ के खातों के आधार पर पृथक और उद्यम थी और जहां ऐसे खाते पीर्इ से संबंधित लाभ के निर्धारण को बताने के लिए उपलब्ध न हो, पीर्इ से संबंधित लाभ को घरेलू कानूनों के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है। इस विधि के लागू होने के लिए, भारत में निर्धारण अधिकारी आयकर नियम, 1662 के नियम 10 का प्रयोग कर सकता है।
स्थार्इ प्रतिष्ठान के लाभ से अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दो की साथ ही साथ लागू होने वाली कर व्यवस्था में सही स्पष्टता और पूर्वानुमान की जरूरत पहचान के लिए डीटीएए के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत पीर्इ से लाभ के अधिकार की मौजूदा योजना की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और आयकर नियम, 1962 के नियम 10 में परिवर्तन की सिफारिश की गर्इ। समिति ने अपनी रिपोर्ट भेजी और यह निर्णय लिया गया कि हितधारकों और जन सामान्य से सुझाव/टिप्पणी ली जाए। इसके लिए, लाभ अधिकार पर समिति के रिपोर्ट के साथ हितधारकों और जनसाधारणों के सुझाव/टिप्पणियों की मांग करते हुए नोटिस पब्लिक डोमेन में चस्पा किया गया है और www.incometaxindia.gov.in पर देखा जा सकता है। उस पर सुझाव/टिप्पणी विभाग के वेबसाइट पर उक्तकथित दस्तावेज के प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर र्इमेल पते usfttr-1@gov.in पर इलैक्ट्रानिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।
(सुरभि आहलूवालिया)
आयकर आयुक्त
(मीडिया व तकनीकी नीति)
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी

