सीबीडीटी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञज के अंतर्गत भारत में निवासी कही जाने वाली विदेशी कंपनी के संबंध में मसौदा अधिसूचना पर टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित हैं
रिलीज़ दिनांक
15/06/2017
Document Content
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
प्रेस विज्ञप्ति
नर्इ दिल्ली, 15 जून, 2017
सीबीडीटी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115ञज के अंतर्गत भारत में निवासी कही जाने वाली विदेशी कंपनी के संबंध में मसौदा अधिसूचना पर टिप्पणियाँ और सुझाव आमंत्रित हैं
वित्त अधिनियम, 2016, अन्य विषयों के साथ-साथ, प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2017 से आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) में धारा 115ञज सहित एक नए अध्याय XII-खग में शामिल करके प्रभावी प्रबंधन (पीओर्इएम) के स्थान के कारण भारत में निवासी कही जाने वाली विदेशी कंपनी के संबध में विशेष प्रावधानों को प्रारंभ किया है।
अधिनियम की धारा 115ञज अन्य विषयों के साथ-साथ मुहैया कराती है कि केंद्र सरकार अपवाद, संशोधन और अनुकूलता के विषय में अधिसूचित कर सकता है जिसके अनुसार कुल आय, अनवशोषित मूल्यह्रास का उपचार, समायोजन या अग्रेषण और हानि का समायोजन, संग्रहण और वसूली और से संबंधित अधिनियम के प्रावधान और कर के परिहार से संबंधित विशेष प्रावधान उन मामलों में लागू होंगे जहाँ एक विदेशी कंपनी को पहली बार के लिए भारत में निवासी होने के तौर पर इसके पीओर्इएम के कारण भारत में निवासी होना कहा जाता है और कथित कंपनी इससे पहले भारत में कभी निवासी न रही हो।
आगे यह मुहैया कराया जाता है कि ये परिवर्ती प्रावधान एक निर्धारण कार्यवाही में पीओर्इएम के निर्धारण की तिथि तक किसी पिछले उत्तरगामी वर्ष को भी कवर करेगा।
इस संबंध में, कथित अपवाद, संशोधन के लिए मुहैया करायी गयी मसौदा अधिसूचना संशोधन और अनुकूलन को बनाया गया है हितधारकों और जन साधारणों से टिप्पणियों के लिए आयकर विभाग (www.incometaxindia.gov.in) की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
मसौदा नियमों पर टिप्पणियों और सुझाव को र्इमेल पते dirtpl1@nic.in पर इलैक्ट्रानिक रूप से 23 जून, 2017 तक भेज जा सकते हैं।
(मीनाक्षी जे गोस्वामी)
आयकर आयुक्त
(मीडिया व तकनीकी नीति)
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी

