आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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रिलीज़ दिनांक

11/01/2022

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भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नर्इ दिल्ली, 11 जनवरी, 2022

प्रेस विज्ञप्ति

विषय : सीबीडीटी द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न अंकेक्षण रिपोर्टों और आयकर विवरणी को दाखिल करने की समय-सीमा में विस्तार

कोविड के कारण करदाताओं और हितधारकों को हो रही परेशानियों और आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न अंकेक्षण रिपोर्टों को इलैक्ट्रानिक तौर पर दाखिल करने पर विचार करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए अंकेक्षण की विभिन्न रिपोर्टों और आयकर विवरणी को दाखिल करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आगे का ब्यौरा इस प्रकार से है :

1. पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रस्तुति की अंतिम तिथि जिसे अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के वाक्यांश (क) में संदर्भित निर्धारिती के मामले में 30 सितंबर, 2021 थी जिसे परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र सं. 17/2021 दिनांक 09.09.2021 की मदद से 31 अक्टूबर, 2021 और 15 जनवरी, 2022 तक बढ़ार्इ गर्इ थी, एतद्द्वारा उसे अब 15 फरवरी, 2022 तक और बढ़ार्इ जाती है।

2. पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम के किसी प्रावधान के अंतर्गत अंकेक्षण की रिपोर्ट की प्रस्तुति की अंतिम तिथि जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के वाक्यांश (कक) में संदर्भित निर्धारिती के मामले में 31 अक्टूबर, 2021 थी, उसे एतद्द्वारा 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ार्इ जाती है।

3. पिछले वर्ष 2020-21 के लिए अधिनियम की धारा 92ड़ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन करने वाले व्यक्ति द्वारा एक अकाउंटेंट द्वारा रिपोर्ट की प्रस्तुति की अंतिम तिथि जो 31 अक्टूबर 2021 थी, जिसे क्रमश: परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र सं. 17/2021 दिनांक 09.09.2021 की मदद से 30 नवंबर, 2021 और 31 जनवरी, 2022 तक बढ़ार्इ गर्इ थी एतदद्वारा उसे 15 फरवरी 2022 तक और आगे बढ़ार्इ जाती है।

4. निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विवरणी की प्रस्तुति की अंतिम तिथि जिसे अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 31 से अक्टूबर 2021 थी, जिसे परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक, 20.05.2021 और परिपत्र सं. 17/2021 दिनांक 09.09.2021 की मदद से 30 नवंबर, 2021 और 15 फरवरी 2022 तक बढ़ार्इ गर्इ थी एतदद्वारा उसे 15 मार्च 2022 तक बढ़ार्इ जाती है।

5. निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी की प्रस्तुति की अंतिम तिथि जो अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत 30 नवंबर, 2021 थी, जिसे क्रमश: परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 और परिपत्र सं. 17/2021 दिनांक 09.09.2021 की मदद से 31 दिसंबर, 2021 और 28 फरवरी 2022 तक बढ़ार्इ गर्इ थी, एतद्द्वारा 15 मार्च, 2022 तक और आगे बढ़ार्इ जाती है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बढ़ार्इ गर्इ तिथियां जैसा परिपत्र सं. 9/2021 दिनांक 20.05.2021 के वाक्यांश (12) और (13) में संदर्भित है, परिपत्र सं. 17/2021 दिनांक 09.09.2021 के वाक्यांश (4) और (5) और उक्त वाक्यांश (4) और (5) में संदर्भित हैं, अधिनियम की धारा 234क के स्पष्टीकरण 1 के लिए लागू नहीं होगी यदि जहां कुल आय पर कर की राशि जिसे उस धारा की उप-धारा (1) के वाक्यांश (i) से (vi) में निर्दिष्ट राशि द्वारा राशि द्वारा कम किया गया है, एक लाख से अधिक होती है। आगे, अधिनियम की धारा 207 की उप-धारा (2) में संदर्भित भारत में एक घरेलू व्यक्ति के मामले में, उस अधिनियम में दी गर्इ अंतिम तिथि (परिपत्र सं. 9/2021, दिनांक 20.05.2021, परिपत्र सं. 17/2021 दिनांक 09.09.2021 और उक्तानुसार विस्तारण के बिना) के अंदर अधिनियम की धारा 140क के अंतर्गत उसके द्वारा दिया गया कर अग्रिम कर के तौर पर समझा जाएगा।

एफ.नं. 225/49/2021/आर्इटीए-II, दिनांक 11.01.2022 में सीबीडीटी परिपत्र सं. 01/2022 जारी किया गया है। कथित परिपत्र www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।

 

(सुरभि आहलूवालिया)

 

आयकर आयुक्त

 

(मीडिया व तकनीकी नीति)

 

आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी