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क्या हम टीएएन के स्थान पर परमानेंट अकाउंट नंबर (पीएएन) का उल्लेख कर सकते हैं?
विषय
टैन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
etds-answer
नहीं। जहां टीएएन का उल्लेख करने की आवश्यकता हो, वहां पीएएन का उल्लेख कभी नहीं करना चाहिए। जिन उद्देश्यों के लिए पीएएन और टीएएन आवंटित किए जाते हैं, वे अलग-अलग हैं। टीएएन एक ऐसी विशिष्ट पहचान संख्या है, जो उन व्यक्तियों को आवंटित की जाती है, जिन्हें टीडीएस काटने या स्रोत पर कर के संग्रह, यानी टीसीएस की आवश्यकता पड़ती है।
पीएएन एक ऐसी विशिष्ट संख्या है, जो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए लेन-देनों को जोड़ने के लिए जारी की जाती है, जैसे कि कर का भुगतान, टीडीएस/टीसीएस जमा कराना, आय विवरणी, संपत्ति विवरणी, आय कर विभाग के साथ पत्राचार या आय कर विभाग के द्वारा पत्राचार, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश, किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए ऋण इत्यादि। हालांकि धारा 194झक या 194झख, धारा 194ङ के अनुसार टीडीएस को काटने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति टैन के स्थान पर पैन का प्रयोग कर सकता है

