आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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क्या विलंबित विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि की समाप्ति के बाद आयकर विवरणी दाखिल किया जा सकता है?

विषय

आयकर विवरणी दाखिल करने पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर

धारा 139 अद्यतन विवरणी दाखिल करने की सुविधा प्रदान करती है। यह धारा बताती है कि अद्यतन विवरणी कोई भी व्यक्ति दाखिल कर सकता है, चाहे उसने प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए मूल, विलंबित या संशोधित विवरणी दाखिल की हो या नहीं (कुछ शर्तों के अधीन)। अद्यतन विवरणी प्रासंगिक  निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 48 महीने के भीतर किसी भी समय दाखिल की जा सकती है।