आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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क्या धारा 44कघ के तहत वह व्यक्ति प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार कर सकता है, जिसकी कुल बिक्री या सकल प्राप्तियां 1,00,00,000 रुपये है ?

विषय

प्रकल्पित कराधान योजना पर कर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

etds-answer


​​​​ ​​​44कघ के तहत, प्रकल्पित कराधान योजना योग्य व्यक्तियों द्वारा अंगीकार की जा सकती है, अगर उसके व्यवसाय से उसकी कुल बिक्री या सकल प्राप्तियां 44कख​​​ में निर्धारित लेख-जोखा की सीमा को पार नहीं करता (यानी कि 2,00,00,000 रुपये।) दूसरे शब्दों में, अगर व्यवसाय की कुल बिक्री या सकल प्राप्तियां 2,00,00,000 रुपये की राशि लांघ जाती है, तो वह व्यक्ति ​​​44कघ​ के तहत, प्रकल्पित कराधान योजना को अंगीकार नहीं कर सकता।​​